बुधवार, 27 अक्तूबर 2021

ज्यादती के आरोपी को दस वर्ष का सश्रम कारावास

 राजगढ जिले में पदस्थ माननीय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट डॉ. अंजली पारे राजगढ ने विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 85/19 धारा 363,366,376(1)(2) एवं 3/4, 5/6 पास्को 3(2)(V) में फैसला सुनाते हुये आरोपी दिनेश (परिवर्तित नाम) को दस वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5 हजार रूपये जुर्माने से दण्डित किया है।

                       अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 27.07.2019 को फरियादी ने अपनी लडकी के गुम हो जाने की रिपोर्ट थाना शहर ब्यावरा में दर्ज कराई जिसके आधार पर अपराध की कायमी की गई। अपहर्ता को दस्तयाब किया गया जिसके उपरांत पीडिता बालिका के पुलिस कथन लेख किये गये जिनमें पीडित बालिका ने बताया कि अभियुक्त उसे बहलाफुसलाकर ले गया था और उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाकर बलात्कार किया है। तब बलात्संग एवं पॉक्सो एक्ट की धाराओं का इजाफा किया गया। प्रकरण की विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। विचारण के दौरान पीडित बालिका सहित अभियोजन साक्षियों के कथन लेख किये गए। 


              अभियोजन की ओर से प्रकरण में विशेष लोक अभियोजक श्री आलोक श्रीवास्तव राजगढ ने पैरवी की। माननीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में आरोपी दिनेश (परिवर्तित नाम) को दोषी पाया गया है। इस प्रकार प्रकरण की परिस्थिति एवं अभियोजन की साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुये न्यायालय ने आरोपी दिनेश (परिवर्तित नाम) को कुल दस वर्ष के कारावास एवं 5 हजार रूपये जुर्माने से दण्डित किया है।


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