बुधवार, 30 सितंबर 2020

शासकीय अमले पर पथराव करने वाली महिलाओं को न्यायालय ने जेल भेजा* *गुलखेड़ी गांव में दविश के दौरान किया था पथराव

* ब्यावरा । माननीय न्यायालय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी ब्यावरा ने शासकीय अमले पर पथराव करने वाली आरोपिया नीरजबाई पति दुर्गेश छाड़ी एवं सरिताबाई पति महेन्द्र छाड़ी सर्व निवासी ग्राम दूधी जिला राजगढ की जमानत खारिज कर जेल भेज दिया है। मीडिया प्रभारी एडीपीओ श्री आशीष दुबे ने जानकारी देते हुये बताया है कि दिनांक 27 सितम्बर 2020 को राजगढ के अधिकारीगण एडिसनल एसपी, एसडीओपी ब्यावरा, एसडीओपी नरसिंहगढ, एसडीओपी सारंगपुर, एसडीओपी राजगढ, रक्षित निरीक्षक राजगढ एवं थानों का पुलिस बल, एसडीएम ब्यावरा, एसडीएम सारंगपुर, राजस्व अधिकारी, खनिज एवं आबकारी नगर परिषद के अमले सहित अवैध शराब के संबंध में ग्राम गुलखेड़ी में दविश दी गई थी। सर्चिंग के दौरान विभिन्न प्रकार की देशी विेदेशी शराब थाना प्रभारी बोडा द्वारा जप्त कर कार्यवाही की गई थी। जहां से अवैध उत्खनन की सूचना पर ग्राम दूधी में एसडीएम ब्यावरा एवं खनिज विभाग के द्वारा एक पोकलेन मशीन, एक जेसीबी एक ट्रेक्टर की जप्ती की कार्यवाही की गई थी। इस कार्यवाही के दौरान महेश, विनोद, मनोज राकेश, अमित कंजर, शैलेन्द्र गुदेन, कल्याण कंजर अक्षय कंजर, भगवान सिंह कंजर एवं करण कंजर सर्व निवासी ग्राम दूधी ने एकमत होकर शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न कर शासकीय कार्य में लगे अमले को भयभीत करने अमले पर पथराव किया जिसमें एसडीओपी सारंगपुर घायल हो गये थे एवं हाईवे पर चक्का जाम करने का प्रयास किया था जिसे विफल करने हेतु आंसू गैस के गोले छोडे गये थे। मौके पर उपस्थित महिला पुलिस बल द्वारा 2 महिलाओं को पथराव करते हुये घेराबंदी कर पकड़ा गया था। दोनों महिलाओं को पुलिस अभिरक्षा में थाना लाकर अपराध धारा 147, 148, 353, 427, 332, 186 भादवि का पाने से अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया था। इस प्रकरण में आरोपिया नीरज बाई एवं सरिता बाई ने न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत कर जमानत की मांग की थी, जिस पर सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ब्यावरा ने तर्क किया कि आरोपीगण दुस्साहसी, संवेदना रहित एवं उद्दण्ड प्रवृति के है जिन्हें शासन प्रशासन का कोई भय नहीं है। यह शासकीय अधिकारी कर्मचारियों पर हमला करने से गुरेज नहीं करते तो आम जन सामान्य की तो स्थिति सामान्य शब्दों में बयां नहंी की जा सकती। इसलिए इन आरोपीगण की जमानत याचिका निरस्त करने की कृपा करें। अभियोजन के तर्को को दृष्टिगत रखते हुये माननीय न्यायालय ने आरोपीगणों की जमानत याचिका खारिज की है।


लूट कारित करने वाले आरोपी को भेजा गया जेल


मीडिया सेल प्रभारी सूश्री सूरज वैरागी ने बताया कि दिनांक 30/09/2019 को फरियादी धमेन्द्र ने थाना रायपुरिया मे रिपोर्ट दर्ज कराई थी की वह क्रेडिट एक्सिस गा्मीण लिमीटेड कंपनी में मेनेजर कलेक्श्न का काम करता है फरियादी तथा उसका साथी सचिन दोनों हमेशा की तरह कलेक्श न के लिए दिनांक 30/09/2019 को भी राजगढ़ से मोटरसाईकिल से झकनावदा में कुल 24,946/- रूपये कलेक्श0न किया रूपापाडा में भी 24,043/- रूपये कलेक्श्न और गा्म अंबापाडा में भी 21,403/- रूपये कलेक्श0न करने के बाद वापस राजगढ के लिए निकले तो आंबापाडा और पिठडी के बीच रोड पर फाटे पर आए थे रोड पर मिटटी डली होने से फरियादी की मोटरसाईकिल धीरे हो गई थी तभी वहा पर एक मोटरसाईकिल पर दो व्यपक्त्िाो बैठे थे ओर एक व्यहक्ति रोड पर खडा था हमारी मोटरसाईकिल का हेंडल पकडकर खडे व्य क्ति ने हम लोगो को मोटरसाईकिल सहित नीचे गिरा दिया हमकों गिरते ही मोटरसाईकिल पर बैठे दो व्ययक्ति हमारे पास आ गये ओर हाथ थपड से मारपीट करने लगे ओर मेरे और सचिन के बीच रखा बैग छीन लिया और चाकू भी दिखाया हम लोगों के आधार कार्ड, पेनकार्ड, मोबाईल, पर्स सभी चीजें छीन ली कुल नकदी रूपये 70,432/- भी छीनकर भाग गये और हम लोगो को धमकी दी की घटना के संबंध में किसी को भी बताया तो जान से खत्मग कर देंगे। पुलिस थाना रायपुरिया द्वारा अनुसंधान के दौरान पता लगा कि आरोपी पारसिंग दवारा भी लुट कारित की गई थी उक्त आरोपी अन्यर अपराध में पूर्व से ही जेल में बंद होने से न्याायालय की अनुमति लेकर उक्तल प्रकरण में भी आरोपी पारसिंग निवासी माछलिया थाना कालीदेवी को गिरफतार कर न्याुयालय न्यारयिक मजिस्ट्रेपट प्रथम श्रेणी श्री राजेन्द्रे बर्मन साहब पेटलावद की न्याियालय में आज दिनांक 30/09/2020 को पेश कर आरोपी पानसिंग को जेल पहुचाया गया। उक्तय प्रकरण में शासन की ओर से संचालन श्री सुरेश जामोद सहायक जिला अभियोजन अधिकारी पेटलावद दवारा किया गया।


सुश्री सूरज वैरागी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला मीडिया सेल प्रभारी झाबुआ (मप्र)


मंगलवार, 29 सितंबर 2020

महिला के साथ छेडछाड करने वाले आरोपी को जेल भेजा

जिला अभियोजन अधिकारी, राजेन्द्र खाण्डेगर ने बताया कि फरियादिया ने थाना खातेगांव में आकर रिपोर्ट दर्ज करवाई कि वह ग्राम राजोर खेत टप्पर पर परिवार सहित रहती है तथा खेती करती है। दिनांक 24.09.2020 को शाम करीब 06ः30 बजे फरियादिया के पति व बच्चे खेत पर गये थे। वह अकेली घर पर थी। उसी समय आरोपी राजेश आया और बुरी नियत से उसका हाथ पकड कर बोला की वह उसे पसंद करता है। फरियादिया ने उसका विराध किया तो आरोपी उसे अश्लील गालिया देने लगा। फरियादिया आरोपी से हाथ छुडवाकर जोर से चिल्लाने लगी जिससे घबराकर आरोपी वहा से जाने लगा। आरोपी राजेश जाते-जाते फरियादिया को धमकी देकर गया कि यह बात किसी को बताई तो वह उसे जान से खत्म कर देगा। फरियादिया के पति जब खेत पर से घर आए तो यह बात उसने अपने पति को बातई। थाना खातेगांव में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लेकर आरोपी राजेश पिता शैतानसिंह को गिरफ्तार किया । आरोपी को न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तह. खातेगांव के समक्ष पेश किया गया। जहां शासन की ओर से एडीपीओ श्री रमेश कारपेन्टर द्वारा वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से दिए गये तर्को से सहमत होकर आरोपी राजेश पिता शैतानसिंह उम्र-25 वर्ष को जेल भेजा।


पैरवीकर्ता श्री रमेश चन्द्र कारपेंटर एडीपीओ मो.नं. 7587603302 मधुलिका मेव मीडिया प्रभारी, जिला देवास


वन अधिकारियों से झूमाझपटी कर वन परिक्षैत्र की भुमि पर अवैध कब्जा करने वाले आरोपी को न्यायालय ने जेल भेजा

जिला अभियोजन अधिकारी, राजेन्द्र खाण्डेगर ने बताया कि दिनांक 08.05.2020 को प्रातः 09ः00 बजे के लगभग वन परिक्षेत्र अधिकारी खिवनी के हमराह सबरेंज पटरानी व सबरेंज खिवनी के स्टाफ के साथ बीट पटरानी के कक्ष क्रमांक 215, मगरडोह नामक स्थान पर सामूहिक गस्त की जा रही थी। इसी दौरान देखा कि चार व्यक्तियों के साथ कुछ छोटे बच्चे पत्थरों को उठाकर व बीनकर पत्थरों की पाल बना रहे थे। हमने चारों तरफ से घेराबंदी कर उनको पकडने की कोशिश की लेकिन आरोपी भागने की कोशिश में हमसे झूमाझपटी व गाली-गलौच करने लगे। हमने मुख्य आरोपी नर्मदा पिता धर्मसिंह को पहचान लिया। बाकी के आरोपियों ने हमें पत्थरों से जान से मारने की कोशिश की व जंगल में भाग गये। मौके पर पाया कि कई वृक्षो के ढुटों को जलाया गया था। मौके पर घटना स्थान का पंचनामा व जप्ती पंचनामा बना कर मौके की कार्यवाही पूर्ण की। आरोपी नर्मदा पिता धर्मसिंह को गिरफ्तार किया जाकर न्यायालय में पेश किया गया। आरोपी को न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तह. खातेगांव के समक्ष पेश किया गया। जहां शासन की ओर से एडीपीओ श्री रमेश कारपेन्टर द्वारा वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से दिए गये तर्को से सहमत होकर आरोपी नर्मदा पिता धर्मसिंह को जेल भेजा गया। पैरवीकर्ता श्री रमेश चन्द्र कारपेंटर एडीपीओ मो.नं. 7587603302 मधुलिका मेव मीडिया प्रभारी, जिला देवास


चाकू की नोक पर एक्सटॉर्शन करने वाले आरोपी को न्यायालय ने भेजा जेल


थांदला न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी रितुश्री गुप्ता द्वारा चाकू अड़ा कर रुपए उद्दापित करने वाले आरोपी को जेल भेजा ==================== अभियोजन मीडिया प्रभारी थांदला वर्षा जैन के अनुसार दिनांक 23 सितंबर 2020 की सुबह 11:00 बजे ग्राम बड़ा घोसिलिया मेघनगर में फरियादी नवीन बामन लवाना अपने घर से अपनी मोटरसाइकिल पर एक झोले में 500 -500 के कुल 140 नोट एवं 200 -200 के कुल 150 नोट इस प्रकार कुल एक लाख रुपए रखकर महेश सेठ निवासी मेघनगर को बाटे की देने जा रहा था ।जैसे ही वह झाराडावर गडूली रोड पर पहुंचा तभी हरचंदराय के खेत के पास की रोड पर अभियुक्त जस्सू सिंगाड़िया पिता भदर सिंगाडिया निवासी ग्राम खेड़ी ने अचानक से आकर चाकू दिखाकर फरियादी को धमकाया और पैसे देने के लिए कहा फरियादी ने डर के कारण अभियुक्त को रुपयों से भरा हुआ झोला दे दिया जिसे लेकर अभियुक्त जस्सू भाग गया। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना मेघनगर की पुलिस द्वारा अभियुक्त जस्सू के विरुद्ध अपराध क्रमांक 285/20 धारा 384 भादवी की प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखबद्ध की गई। विवेचना के दौरान थाना मेघनगर की पुलिस द्वारा अभियुक्त को अभिरक्षा में लेकर गिरफ्तार कर न्यायिक निरोध में न्यायालय प्रस्तुत किया गया जहां से न्यायालय द्वारा आरोपी को जेल वारंट से जिला जेल झाबुआ भेजा गया। राज्य की ओर से प्रकरण का संचालन सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी रवि प्रकाश राय द्वारा किया गया। वर्षा जैन मीडिया सेल प्रभारी थांदला जिला झाबुआ मध्य प्रदेश


सोमवार, 28 सितंबर 2020

नाबालिग लड़की को भगाकर शादी करना पड़ा महंगा न्यायालय ने की जमानत निरस्त

भिण्ड। न्यायालय षष्ठम् अपर सत्र न्यायाधीश जिला भिण्ड के न्यायालय में नाबालिग लड़की को भगाकर शादी करने वाले आरोपी हेमंत जाटव द्वारा जमानत के लिये आवेदन पेश किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्री बी.एल. शर्मा द्वारा करते हुये जमानत आवेदन का विरोध किया गया। जिसके आधार पर न्यायालय ने जमानत आवेदन निरस्त कर दिया। मीडिया सेल प्रभारी अमोल सिंह तोमर एडीपीओ भिण्ड ने बताया कि फरियादिया लगभग 16 वर्ष हेमंत एक दूसरे को लगभग एक वर्ष से जानते थे। एक दूसरे से फोन पर बात करते थे। एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। जब फरियादिया के परिवार के लोग उसकी शादी करने लगे और फरियादिया ने यह बात आरोपी को बतायी कि उसके परिवार के लोग शादी की बात करने लगे तो आरोपी ने फरियादिया से कहा कि शादी मत करना। दिनांक 15/07/2020 को रात 10 बजे आरोपी बस स्टैण्ड पर चार पहिया वाहन किराये पर लेकर आया और फरियादिया घर पर बिना बताये आरोपी के साथ चली गयी। दोनो नीमच पहुंच कर शादी कर ली और दोनो आरोपी के घर रहने लगे और पति-पत्नि की तरह रहे। दिनांक 19/07/2020 को अभियोक्त्री के पिता ने थाने पर रिपोर्ट की, जो थाना देहात के अपराध क्रमांक 443/2020 धारा 366,366ए,376 भादवि एवं 5/6 पाॅक्सो एक्ट पर अपराध पंजीबद्ध किया गया।


 मीडिया सेल प्रभारी अमोल सिंह तोमर एडीपीओ


रेत चोरी के आरोपी की जमानत निरस्त

भिण्ड। न्यायालय विशेष न्यायाधीश जिला भिण्ड के न्यायालय में रेत चोरी कर ले जा रहे आरोपी अनुराग बाबू के द्वारा जमानत आवेदन पेश किया गया। जिसे न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया। मीडिया सेल प्रभारी अमोल सिंह तोमर एडीपीओ भिण्ड ने बताया कि आरोपी अनुराग बाबू के विरूद्ध थाना फूप द्वारा अपराध क्रमांक 273/2020 धारा 379,414 भादवि पंजीबद्ध किया गया जिसमें पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान रेत से भरी ट्राॅली सहित एक ट्रेक्टर को रोका तो चालक उसे भगाकर ले जाने लगा। फोर्स की सहायता से पीछा करने पर चालक ट्रेक्टर छोड़कर भाग गया। वाहन को थाने लाकर अपराध पंजीबद्ध किया गया एवं विवेचना में पाया गया कि आरोपी जो कि उक्त वाहन का चालक था, वाहन में चोरी का रेत परिवहन कर रहा था। दिनांकः- 28/09/2020 मीडिया सेल प्रभारी अमोल सिंह तोमर एडीपीओ भिण्ड


वन सम्पदा की चोरी कर परिवहन करने वालो को जेल भेजा


जिला लोक अभियोजन अधिकारी, राजेन्द्र खाण्डेगर ने बताया कि दिनांक 26.09.2020 को मुखबिर द्वारा सूचना के आधार पर उडनदस्ता दल खातेगांव का स्टाफ एवं सुरक्षा श्रमिक के द्वारा रात्रि गस्त के दौरान लिली-सोमगांव रोड में ग्राम ओलम्बा के पास नाका-बन्दी करके बैठे थे तभी रात्रि 11ः40 बजे ग्राम लिली के तरफ से एक ट्रैक्टर-ट्राॅली आ रहा था। जिसे रोककर देखा जिसमें ट्राॅली में मक्का के भुट्टे रखे हुए थे जिसके ऊपर अवैध रूप से सागौन के तीन लट्टे रखे पाये गये। जिसमें बैठे ट्रेक्टर चालक एवं अन्य एक साथी को पकडकर पूछताछ की गई। जिसमें उसने अपना नाम दिलीप पिता शंकर उम्र 26 वर्ष, एवं एक अन्य साथी सुरेश पिता रूपसिंह उम्र 45 वर्ष दोनो निवासी सिराल्या बुजुर्ग बताया। मौके पर ट्रैक्टर -ट्राॅली पर रखे लट्टे के तीन नग जिसकी कीमत 2875 रूपये पायी गई। मौके की कार्यवाही करके ट्रैक्टर-ट्राॅली एवं दोनो आरोपियों को परिक्षेत्र कार्यालय लाया गया। आरोपी का कृत्य वन अधिनियम की धारा म.प्र. वनोपज अधिनियम 1969 की धारा 2,5,15, लोक सम्पत्ति हानि अधिनियम 1984 की धारा 03 के अतंर्गत पाया गया। आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। आरोपियों को न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तह. खातेगांव के समक्ष पेश किया गया। जहां शासन की ओर से एडीपीओ श्री रमेश कारपेन्टर द्वारा वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से दिए गये तर्को से सहमत होकर आरोपी नाम दिलीप पिता शंकर उम्र 26 वर्ष एवं सुरेश पिता रूपसिंह उम्र 45 वर्ष दोनो निवासी सिराल्या बुजुर्ग जिला देवास को जेल भेजा। पैरवीकर्ता श्री रमेश चन्द्र कारपेंटर एडीपीओ मो.नं. 7587603302 मधुलिका मेव मीडिया प्रभारी, जिला देवास


अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले आरोपी को न्यायालय ने भेजा जेल।

गुना। जेएमएफसी न्यायालय चाचौड़ा ने अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले आरोपी महेंद्र पुत्र जमुनालाल भट्ट निवासी श्री राम कॉलोनी को थाना कुम्भराज पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर पेश करने पर भेजा जेल। मीडिया सेल प्रभारी श्रीमती डॉली गुप्ता ने बताया कि दिनांक 27/09/20 मुखबिर द्वारा प्राप्त सूचना पर से थाना कुंभराज पुलिस सनई रोड से एक लाल काले रंग की मोटर साईकिल पर बैठे एक व्यक्ति को आते हुये देखा जिसके पीछे एक सफ़ेद रंग का प्लास्टिक का कट्टा बंधा था उक्त व्यक्ति को फोर्स की मदद से पकड़ा गया तथा नाम पता पूछे जाने पर उसने अपना नाम महेंद्र पुत्र जमुनालाल भट्ट निवासी श्री राम कॉलोनी गुना बताया तथा उक्त प्लास्टिक का कट्टा खोले जाने पर उसमें अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा(अफीम के छिलके) भरे मिले। उक्त रिपोर्ट थाना कुंभराज में अपराध क्रमांक 333/20 धारा 8/15 ndps के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री जितेंद्र दांगी एडीपीओ चाचौड़ा द्वारा की गई जिनके तर्कों से सहमत होकर माननीय न्यायालय ने आरोपी को जेल भेज दिया


चोरी एवं उद्यापन के दो अलग-अलग मामलों में अभियुक्त जस्सू पुलिस रिमांड पर =

थांदला न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी रितुश्री गुप्ता द्वारा चोरी एवं उद्यापन के दो अलग-अलग मामलों में अभियुक्त जस्सू की पुलिस रिमांड स्वीकृत ==================== अभियोजन मीडिया प्रभारी थांदला वर्षा जैन के अनुसार दिनांक 23 सितंबर 2020 की सुबह 11:00 बजे ग्राम बड़ा घोसिलिया मेघनगर में फरियादी नवीन बामन लवाना अपने घर से अपनी मोटरसाइकिल पर एक झोले में 500 -500 के कुल 140 नोट एवं 200 -200 के कुल 150 नोट इस प्रकार कुल एक लाख रुपए रखकर महेश सेठ निवासी मेघनगर को बाटे की देने जा रहा था ।जैसे ही वह झाराडावर गडूली रोड पर पहुंचा तभी हरचंदराय के खेत के पास की रोड पर अभियुक्त जस्सू सिंगाड़िया पिता भदर सिंगाडिया निवासी ग्राम खेड़ी ने अचानक से आकर चाकू दिखाकर फरियादी को धमकाया और पैसे देने के लिए कहा फरियादी ने डर के कारण अभियुक्त को रुपयों से भरा हुआ झोला दे दिया जिसे लेकर अभियुक्त जस्सू भाग गया। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना मेघनगर की पुलिस द्वारा अभियुक्त जस्सू के विरुद्ध अपराध क्रमांक 285/20 धारा 384 भादवी की प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखबद्ध की गई। विवेचना के दौरान थाना मेघनगर की पुलिस द्वारा आज अभियुक्त को अभिरक्षा में लेकर गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। अभियुक्त से अन्य अपराध क्रमांक 237/20 धारा 457, 380 भादवी में भी संदेह होने के कारण एवं चोरी गया मशरूका के संबंध में पूछताछ कर जप्त करने के लिए न्यायालय से अभियुक्त की दोनों मामलों में पुलिस रिमांड स्वीकृत करने का निवेदन थाना मेघनगर की पुलिस द्वारा किया गया ।न्यायालय द्वारा केस डायरी का अवलोकन करने के उपरांत अभियुक्त का दोनों प्रकरणों में पुलिस रिमांड स्वीकृत किया गया। राज्य की ओर से प्रकरण का संचालन सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी रवि प्रकाश राय द्वारा किया गया। वर्षा जैन मीडिया सेल प्रभारी थांदला जिला झाबुआ मध्य प्रदेश


होटल में अवैध शराब रखने वाले आरोपी को न्यायालय ने किया दण्डित

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन द्वारा होटल में अवैध शराब रखने वाले आरोपी को न्यायालय उठने तक के कारावास और 1500/- रू. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी सह सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि दिनांक 20/04/2020 को आबकारी विभाग खरगोन ने आरोपी सुमेर पिता धनसिंग राजपूत उम्र 37 वर्ष निवासी ग्राम टेमरनी हाल मुकाम मनदीप होटल खरगोन के कब्जे से होटल मनदीप खरगोन में बिना लायसेंस के रखी 14 पाव देशी शराब जप्त कर आरोपी के विरूद्ध आबकारी एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध किया । आरोपी को माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन श्री आशीष दवण्डे के समक्ष पेश किया गया जहां न्यायालय ने आरोपी को न्यायालय उठने तक के कारावास और पन्द्रह सौ रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में पैरवी अभियोजन की ओर सेअमरेन्द्र कुमार तिवारी सहायक जिला लोक अभियेाजन अधिकारी खरगोन द्वारा की गयी। अमरेन्द्र कुमार तिवारी मो- 9584653384 व्हाटसएप मो- 7587603527 मीडिया प्रभारी अभियोजन सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ख


मारपीट कर शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने वाले अभियुक्त को न्यायालय ने भेजा जेल

थांदलान्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी नदीम खान द्वारा अभियुक्त मांगीलाल पिता रूपा अड निवासी बालाखोरी को भेजा गया जेल।



अभियोजन मीडिया प्रभारी थांदला वर्षा जैन के अनुसार दिनांक 26 सितंबर 2020 को फरियादी पटवारी श्यामसिंह मईड़ा पटवारी हल्का नंबर 43 ग्राम बालाखोरी में सुबह 10:00 बजे ग्राम पंचायत कार्यालय में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत किसानों से आवेदन प्राप्त कर ऑनलाइन डाटा एंट्री कर रहे थे तभी अभियुक्त मांगीलाल पिता रूपा अड निवासी बाला खोरी का कार्यालय में सीधे अंदर आया जिस पर फरियादी ने उससे लाइन पर लगने के लिए कहा तो अभियुक्त मांगीलाल बोला कि मैं बाहर नहीं निकलूंगा और लाइन पर भी नहीं लगूंगा । ऐसा कहकर वह फरियादी को मां बहन की अश्लील गालियां देने लगा गालियां देने से मना करने पर अभियुक्त फरियादी को मुक्का बांधकर कर मारने दौड़ा और कहने लगा कि मुझे पीएम किसान योजना के पैसे अभी तक नहीं मिले हैं जो मैं तुमसे लूंगा और तुम्हें नौकरी भी नहीं करने दूंगा ऐसा कह कर अभियुक्त फरियादी के शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने लगा और जान से मारने की धमकी भी दी। इसके बाद पटवारी फरियादी ने घटना की जानकारी तहसीलदार एवं पटवारी संघ थांदला के अध्यक्ष को दी ।थाना थांदला की पुलिस द्वारा फरियादी पटवारी की रिपोर्ट पर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्रमांक 409/2020 धारा 294 ,353, 186,352 ,506 भादवि की रिपोर्ट दर्ज की गयी। अनुसंधान के दौरान थाना थांदला की पुलिस द्वारा आज अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक निरोध में न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय द्वारा अभियुक्त की न्यायिक अभिरक्षा स्वीकार करते हुए जिला जेल झाबुआ भेजा गया। राज्य की ओर से प्रकरण का संचालन सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी रवि प्रकाश राय द्वारा किया गया। वर्षा जैन मीडिया सेल प्रभारी थांदला झाबुआ मध्य प्रदेश


रविवार, 27 सितंबर 2020

नगर के प्रख्यात धार्मिक विद्वान एवं शासकीय शिक्षक मौलाना सलीम गिन्नौरी के पिताश्री का निधन*

बुरहानपुर(मेहलका अंसारी) हर्फ हर्फ आईना सोसाइटी बुरहानपुर के अध्यक्ष इकबाल अंसारी आईना ने बताया कि नगर की धार्मिक संस्थान मअहदे अली मियां नदवी बुरहानपुर के सेवक, खैराती बाज़ार स्कूल के प्रधान पाठक डॉक्टर हाफिज मौलाना सलीम गिन्नौरी के पिता श्री शेर मोहम्मद गिन्नौरी (80) का 27 सितंबर 2020 को प्रातः लगभग 9 बजे खापरखेड़ा में निधन हो गया। पैरालिसिस अटैक के कारण वह विगत कुछ माह से बीमार थे। दोपहर 2:00 बजे उन्हें ग्राम खापरखेड़ा में ही सुपुर्द ए खाक किया गया। जनाजे की नमाज उनके पुत्र डॉक्टर हाफिज मौलाना सलीम गिन्नौरी ने पढ़ाई। जनाजे में शाही जामा मस्जिद बुरहानपुर के उतावली सैयद तिलत तमजीद उर्फ बाबा मियां, दारुल उलूम शेख अली मुत्तकी, उतावली सराय बुरहानपुर के संचालक मुफ्ती रहमतुल्ला कासमी, दारुल उलूम धारनी महाराष्ट्र के संचालक मौलाना सैयद सलीम नदवी, जमीअतुल उलमा खंडवा के अध्यक्ष मौलाना मशहूद इकबाल, पूर्व पार्षद नईमुद्दीन जागीरदार कोट मुन्ना पहलवान, हज वेलफेयर सोसाइटी के प्रदेश उपाध्यक्ष हाजी मतीन अजमल, मुफ्ती अब्दुल रहमान, मदरसा फैजुल उलूम के हाफिज परवेज अख्तर, मस्जिद गूंगे शाह के पेश इमाम हाफिज नासिर शहजाद आदि ने शिरकत की।


लगभग 6 माह से फरार स्थाई वारंटी को गुना न्यायालय ने भेजा जेल*

गुना। जेएमएफसी न्यायालय गुना ने लगभग 6 माह से फरार आरोपी रिंकी बाई पत्नी इंदर उर्फ इंदू सेहर उम्र 25 साल निवासी ग्राम सिलावटी थाना फतेहगढ़ को फतेहगढ़ पुलिस द्वारा पेश करने पर जेल भेजा। मीडिया सेल प्रभारी श्रीमती डॉली गुप्ता ने बताया कि आरोपी रिंकी बाई के विरुद्ध जिला गुना के अपराध क्रमांक 54/17 धारा 294, 336, 506, 147, 427, 436 /149 आईपीसी के तहत प्रकरण दर्ज है आरोपी रिंकी बाई के विरुद्ध गंभीर आरोप है जिसे पुलिस फतेहगढ़ द्वारा पकड़ कर गुना न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जहां से आरोपी को जेल भेज दिया गया।


आरोपी ससुर द्वारा छेड़छाड़ करने तथा जान ने मारने की धमकी देने पर न्यायालय ने भेजा जेल।


गुना। जेएमएफसी न्यायालय गुना ने आरोपी खचोरा केवट पुत्र गोपी केवट को छेड़छाड़ तथा जान से मारने की धमकी देने पर थाना केंट पुलिस द्वारा पेश करने पर भेजा जेल। पैरवीकर्ता सुश्री नम्रता गोस्वामी ने बताया कि तीन माह पूर्व फरियादिया के पति एवं सास कुछ काम से गुना आये थे। फरियादिया घर पर अकेले थी तभी ससुर ने फरियादिया के साथ छेड़छाड़ कर गलत काम किया एवं फरियादिया तीन माह के गर्भ से थी। फरियादिया ने कहा कि पुलिस में रिपोर्ट करूंगी तो ससुर ने जान से मारने की धमकी दे दी। उक्त रिपोर्ट थाना केंट में अपराध क्रमांक 905/20 धारा 376(2)h, 506ipc के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अभियोजन की ओर से तर्क दिया गया कि इस प्रकार की घटनाएं समाज को कलंकित करने वाली है औरआरोपी द्वारा यह कृत्य गंभीर अपराध की श्रेणी में आने बाला है अभियोजन द्वारा दिए गए तर्क से सहमत होते हुये माननीय न्यायालय नेआरोपी को जेल भेज दिया।


शनिवार, 26 सितंबर 2020

315 लीटर अवैध देशी मदिरा सफारी गाडी से ले जाने वाला आरोपी पहुँचा जेल, जमानत निरस्‍त


क्राईम ब्रांच भोपाल द्वारा मुखबिर सूचना पर आरोपी से 315 लीटर देशी मदिरा एवं सफारी गाडी की थी जप्‍त आज दिनांक को माननीय न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी भोपाल श्री अनुराग सिंह कुशवाह के न्‍यायालय में सफारी गाडी से 315 लीटर अवैध देशी मदिरा ले जाने वाले आरोपी रवि खत्री द्वारा जमानत आवेदन प्रस्‍तुत किया और कहा कि उसे झूठा फंसाया गया है, उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। शासन की ओर से पैरवी करते हुए अभियोजन अधिकारी श्री सुमित मारण ने बताया कि आरोपी के द्वारा किया गया अपराध अत्‍यंत गंभीर प्रकृति का है एवं आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाना उचित नहीं होगा। केस डायरी का अवलोकन एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्‍यायालय द्वारा आरोपी की जमानत निरस्‍त कर उसे जेल भेज दिया गया। एडीपीओ. श्री सुमित मारण ने बताया कि थाना क्राइम ब्राचं भोपाल को मुखबिर से सूचना प्राप्‍त हुई कि आरोपी रवि खत्री पिता शंकर खत्री जो ग्राम कलारा में रहता है अपनी सिल्वर रंग की सफारी गाडी से देशी शराब के क्वाटरों को लेकर कलारा से भोपाल किसी को देने के लिये जायेगा । प्राप्‍त सूचना की तस्दीक हेतु थाना क्राईम ब्रांच उनीदा जोड के पास कलारा रोड थाना गुनगा क्षेत्र में पहुंचे जहां उनीदा जोड के पास हमराह बल के उक्त सफारी गाडी का इंतजार किया। कुछ समय पश्चात एक सफारी गाडी जिसके पीछे एक मोटर साईकल कलारा तरफ से आते हुए दिखी। जिसे हमराह स्टाफ की मदद से रोड जाम कर रोका गया। सफारी को रूकता देख मोटर साईकल चालक मौके का फायदा उठाकर भाग निकला। सफारी पर वाहन क्रमांक एम.पी.53./सी.ए./0714 अंकित था। वाहन को रोककर गाडी चालक से उसका नाम पता पूछा जिसने अपना नाम रवि खत्री पिता शंकर खत्री आयु 30 साल निवासी म0न0 114 ग्राम कलारा थाना गुनगा जिला भोपाल का होना बताया। वाहन संदिग्ध प्रतीत होने से वाहन की तलाशी ली गई। जिसमें 40 पेटी 315 लीटर देशी मंदिरा रखी हुई थी। देशी मदिरा के संबंध में गाडी चालक द्वारा कोई वैध लायसेन्स नही होना बताया गया। उक्त कृत्य धारा 34(2) आबकारी एक्ट में दण्डनीय पाये जाने से अपराध क्रमांक 153/20 का पंजीबद्ध कर आरोपी रवि खत्री के कब्जे से 1750 देशी प्लेन के क्वाटर कीमति 1,22,500/- रूपये व चार पहिया सफारी वाहन कीमती 10,00,000/- रूपये के जप्त कर आरोपी को गिरफतार किया गया ।आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वह बाबू गुर्जर निवासी कलारा के लिये कार्य करता है। बाबू गुर्जर सफारी को रूकता देख मौके का फायदा उठाकर भाग निकला उक्त प्रकरण में बाबू गुर्जर फरार है। दिनांक 26.09.2020 श्री मनोज त्रिपाठी, जनसंपर्क अधिकारी, एडीपीओ जिला भोपाल मो नं 7587603651 पैरवीकर्ता अधिकारी


अमानत में खयानत करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्‍त

शाजापुर। न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपी प्रभुलाल पिता बापूसिंह नि. ग्राम जलोदा थाना सुनेरा जिला शाजापुर का जमानत आवेदन निरस्‍त किया गया। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, आरोपी के विरूद्ध जारी कुर्की वारंट के पालन में दिनांक 22.08.2018 को ट्रेक्‍टर एम.पी.42.ए.ए. 1739 को जप्‍त कर आरोपी को सुपुर्दगी में दिया गया था। उक्‍त ट्रेक्‍टर को आरोपी को न्‍यायालय में नीलामी हेतु पेश करना था परंतु उसके द्वारा न्‍यायालय में उक्‍त ट्रेक्‍टर सूचना पत्र तामील होने के बाद भी पेश नहीं किया गया। इस प्रकार आरोपी ने न्‍यायालय द्वारा उसे न्‍यस्‍त की गई संपत्ति पेश नहीं कर अमानत में खयानत कर आपराधिक न्‍यास भंग का अपराध किया। न्‍यायालय द्वारा थाना लालघाटी पर आरोपी के विरूद्ध अपराध दर्ज करवाया गया। विवेचना के दौरान आरोपी को पुलिस थाना लालघाटी ने गिरफ्तार किया था। शुक्रवार को न्‍यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्‍त किया गया। राज्य की ओर से निर्मल सिंह चौहान अतरिक्त लोक अभियोजक शाजापुर द्वारा वी सी के माध्यम से उपस्थित होकर जमानत आवेदन का विरोध किया गया। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर


सेंधमारी कर चोरी वाले आरोपी को न्यायालय ने भेजा जेल


न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी नदीम खान द्वारा आरोपी कुलदीप पिता विष्णु पवार निवासी पालसोद थाना उन्हेल जिला उज्जैन को थाना थांदला के अपराध क्रमांक 60/20 131/20 ,233 /20 धारा 457 380 में जेल भेजा गया। मीडिया प्रभारी थांदलावर्षा जैन के अनुसार आरोपी कुलदीप ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर थाना थांदला के अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग समय पर तीन रिहायशी घरों को निशाना बनाकर 3 चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया था। आरोप में दिनांक 11/ 02/20 को प्रथम घटना को अंजाम देते हुए अणु पब्लिक स्कूल थांदला का ताला तोड़कर ₹23000 चुराए थे जिसके रिपोर्ट प्राचार्य प्रमोद नायर द्वारा दर्ज करवाई गई थी। आरोपी द्वारा दिनांक 16/ 03/20 दूसरी घटना को अंजाम देते हुए दो भाइयों सुखलाल एवं पिंटू चारेल के रतनाली खवासा स्थित घर का ताला तोड़कर एवं दीवाल खोदकर चांदी के जेवरात चुराए गए थे जिसकी रिपोर्ट फरियादी दिनेश ने दर्ज करवाई थी । इसी प्रकार दिनांक 24/06/20 को रात्रि में आरोपी मुकेश भूरिया के ग्राम रून्डीपाडा स्थित घर का ताला तोड़कर चांदी का कंदोरा एवं कपड़े तथा पैसे रुपए चुराए थे। फरियादी गण की रिपोर्ट पर थांदला द्वारा रिपोर्ट दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा था अनुसंधान के दौरान यह ज्ञात होने पर कि आरोपी अन्य अपराधों में जिला जेल झाबुआ में निरुद्ध है उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर प्रोडक्शन वारंट से तलब कर पुलिस द्वारा पुलिस रिमांड प्राप्त कर चोरी गया मशरूका बरामद कर आज जुडिशियल रिमांड पर न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय ने आरोपी का न्यायायिक निरोध स्वीकार कर जिला जेल झाबुआ भेजा गया। प्रकरण का संचालन सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी रवि प्रकाश राय द्वारा किया गया।


(वर्षा जैन) मीडिया सेल प्रभारी थांदला जिला झाबुआ


गरीबों का हक मारकर कैरोसीन अवैध रूप से बैंच रहे थे आरोपी - न्यायालय ने जेल भेजा*

सारंगपुर। माननीय जेएमएफसी न्यायालय सारंगपुर की अदालत ने थाना सारंगपुर के अपराध क्रमांक 466/20 अंतर्गत धारा 3/7 ई सी एक्ट में अभियुक्त प्रकाश पिता जयनारायण निवासी ग्राम कचनारिया जिला राजगढ की जमानत अर्जी एवं सुपुर्दगी आवेदन खारिज कर दी है। अभियोजन मीडिया प्रभारी एडीपीओ आशीष दुबे ने घटना की जानकारी देते हुये बताया है कि थाना सारंगपुर पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति शासकीय राशन दुकान के टेंकर से ड्रम में कैरासीन डाल रहा है। मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान किला मैदान सारंगपुर पंहुचकर देखा कि भूरू भाई की बाउंड्री दीवार के किनारे एक टे्रक्टर पर एक व्यक्ति खड़ा होकर टेंकर से ड्रम में कैरोसीन डाल रहा है। पुलिस द्वारा इस व्यक्ति को घेराबंदी कर पकड़ लिया गया था एवं एक अन्य व्यक्ति अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया था। व्यक्ति से नाम व पता पूछने पर उसने अपना नाम प्रकाश पिता जयनारायण निवासी ग्राम कचनारिया जिला राजगढ का होना बताया था। आरोपी ने पूछताछ पर बताया कि वह अपने मुनीम के साथ शासकीय राशन दुकान का कैरोसीन लेकर आया था और अधिक लाभ कमाने के लिए प्राईवेट व्यक्ति को बेंच रहा था। इस व्यक्ति के कब्जे से ट्रैक्टर एवं कैरोसीन जप्त कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया था। जिसके उपरांत उसे माननीय न्यायालय द्वारा जेल भेज दिया गया था। अभियुक्त ने न्यायालय के समक्ष अपना जमानत आवेदन प्रस्तुत कर जमानत की मांग की थी साथ ही सुपुर्दगी आवेदन प्रस्तुत कर ट्रेक्टर सुपुर्दगी पर दिये जाने का निवेदन किया था। जिस पर शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियेाजन अधिकारी सुश्री ललिता नरवरिया ने न्यायालय के समक्ष तर्क प्रस्तुत किया कि अभियुक्त प्रकाश ने गरीबों को दिया जाने वाला कैरोसीन प्राईवेट व्यक्ति को बेचने का अपराध कारित किया है जिससे गरीबों के हित व्यापक रूप से प्रभावित हुये है। साथ ही अभियुक्त को जमानत पर रिहा न किये जाने का निवेदन किया। न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त प्रकाश का जमानत आवेदन एवं सुपुर्दगी आवेदन निरस्त कर दिया है।


ट्रैक्टर चोरी के आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त

शाजापुर। न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपी जीवन उर्फ बुल्ला पिता सोमाजी निवासी ग्राम हापाखेड़ा थाना सुंदरसी जिला शाजापुर का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, फरियादी नासिर उसके रिश्तेदार इस्माइल का न्यू हॉलैंड कंपनी का ट्रैक्टर क्रमांक एमपी 37 ए 3779 काश्तकारी कार्य के लिए मांग कर लाया था। दिन में खेती का काम करके ट्रैक्टर शाम 7:00 बजे अपने मकान के सामने खड़ा किया था । रात करीब 2:00 बजे उसे ट्रैक्टर स्टार्ट करने की आवाज सुनाई दी। करीब 10 मिनट बाद उसने अपने चचेरे भाई हकीम को उठाया और घर के बाहर जाकर देखा तो घर के सामने उसका ट्रैक्टर नहीं दिखा। कोई अज्ञात व्यक्ति चुराकर ले गया। फरियादी ने थाना सुंदरसी पर घटना की रिपोर्ट दिनांक 14 फरवरी 2020 को की। विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड से आरोपी आदतन अपराधी प्रवृत्ति का प्रकट होने से अपराध की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय द्वारा जमानत आवेदन शुक्रवार को निरस्त किया गया। राज्य की ओर से निर्मल सिंह चौहान अतिरिक्त लोक अभियोजक शाजापुर ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होकर जमानत आवेदन पर आपत्ति की। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर


शुक्रवार, 25 सितंबर 2020

मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर(राजस्थान) के तत्वधान में आज एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय वेबिनार* *बुरहानपुर से डाक्टर एस एम शकील और डॉक्टर उस्मान अंसारी करेंगे शिरकत एवं नुमाइंदगी*


बुरहानपुर (मेहलका अंसारी) मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर राजस्थान के उर्दू विभाग अध्यक्ष डॉक्टर हदीस अंसारी ने बताया कि विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग के तत्वधान में 26 सितंबर 2020 को अंतरराष्ट्रीय वेबीनार का आयोजन विश्वविद्यालय के कुलपति अमेरिका सिंह की निगरानी व संरक्षण में किया गया है। इस कार्यक्रम में नेशनल काउंसिल फार प्रमोशन ऑफ़ उर्दू लैंग्वेजेज (एनसीपीयूएल) मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली के संचालक अकील एहमद शेख, डॉक्टर नाजिया जब वो जफ्फो बेगम (मॉरीशस) मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। अन्य अतिथियों में सुश्री नाज़नीन अली कुवैत, प्रोफ़ेसर विडेन, मोहतरमा सीमा मलिक उदयपुर राजस्थान, डॉक्टर मोहम्मद नईम (संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान) उपस्थित रहेंगे। तीन सत्रों में आयोजित होने वाले इस वेबीनार की अध्यक्षता क्रमशः प्रोफ़ेसर सैयद शाह हुसैन अहमद, आरा विश्वविद्यालय बिहार, प्रोफ़ेसर अनवर पाशा, जेएनयू दिल्ली, प्रोफेसर मोहम्मद गयासुद्दीन, केंद्रीय विश्वविद्यालय जम्मू कश्मीर करेंगे। जो शोधार्थी इस वेबीनार में अपने शोध पत्र प्रस्तुत करेंगे, उनमें डॉक्टर शहाब ज़फर आज़मी पटना विश्वविद्यालय बिहार, डाक्टर मोहम्मद काजिम दिल्ली विश्वविद्यालय नई दिल्ली, डाक्टर सरवत-उन-निसा उदयपुर,डाक्टर हुमायूं अशरफ विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग, डॉक्टर नईम अनीस कोलकाता, डाक्टर अब्दुल्लाह इम्तियाज मुंबई विश्वविद्यालय मुंबई, प्रोफेसर सईद ज़फर विदिशा,



एसएम शकील बुरहानपुर मध्य प्रदेश, डाक्टर उस्मान अंसारी बुरहानपुर मध्य प्रदेश, डाक्टर मोहम्मद हुसैन बीकानेर राजस्थान, डाक्टर अशफाक आरिफ जबलपुर मध्य प्रदेश,डाक्टर अफरोज जहीर हैदराबाद आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। डाक्टर हदीस अंसारी ने बताया कि उर्दू भाषा एवं उर्दू साहित्य में रुचि रखने वाले रसिक श्रोता गण https://forms.gle/GUxPgrQwqYUUdabQA पर अपना पंजीयन कराने के साथ इस वेबीनार में उपस्थित हो सकते हैं। http://meet.google.com/vos-tkma-zzu


विलुप्त प्रजाति के सांप की तस्करी करने वाले आरोपी को जेल भेजा‘‘


 


जिला अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र खाण्डेगर ने बताया कि दिनांक 23.09.2020 को देवास पुलिस के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में चापडा के ष्याम नगर के एक युवक के पास से विलुप्त हो रहे दो मुंह के साॅप जिसे रेड सेंड बोआ के नाम से जाना जाता है को पकडा था। जिसे पुलिस स्टाफ के द्वारा नाहर दरवाजा पुलिस थाना को सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम भादरनाथ पिता मोतीनाथ निवासी चापडा होना बताया। आरोपी ने बताया कि उसने यह सांप जटाषंकर बागली के मंदिर से पकडा था। दो मुंह वाले साॅप जिसकी लंबाई 110 सेंटीमीटर और भारी भरकम वजन वाले रेड सेंड बोआ की अनुमानित कीमत लगभग एक से दो लाख रूपये है। आरोपी का यह कृत्य वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत दंडनीय होने से अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी भादरनाथ को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेष किया गया। आरोपी को न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला देवास के समक्ष पेश किया गया। जहां शासन की ओर से एडीपीओ श्री ऊदल सिंह एवं एडीपीओ प्रहलाद घाटिया के द्वारा दिए गये तर्को से सहमत होकर न्यायालय द्वारा जमानत निरस्त कर आरोपी भादरनाथ को जेल भेज दिया गया। पैरवीकर्ता श्री ऊदल सिंह एडीपीओ मो.नं. 7587603299 मधुलिका मेव मीडिया प्रभारी, जिला देवास


विधवा महिला के साथ रात्रि में घर में घुसकर छेडछाड करने वाले आरोपी को भेजा जेल।


ग्वालियर। माननीय न्यायालय श्रीमान दीपक चौधरी जे.एम.एफ.सी. भितरवार जिला ग्वालियर ने विधवा महिला के साथ रात्रि में घर में घुसकर हाथ पकडकर छेडछाड करने वाले आरोपी राजे जाटव पुत्र सावलिया जाटव उम्र 50 साल निवासी ग्राम गोहिन्दा को धारा 457,354,भादवि के जुर्म में जेंल भेजने का आदेश दिया । अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री विक्रांत सिंह गौर ने घटना के बारे में बताया घटना दिनांक 12/09/2020 को करीव रात्रि 12:30 बजे की बात है फरियादिया अपने घर पर दो वच्चों के साथ सो रही थी उसके पति का देहांत एक साल पहले हो गया था । घर का दरवाजा खुला हुआ था तभी गॉव का राजे जाटव आया और बुरी नियत से उसका हाथ पकड लिया, उसकी नींद खुल गई उसके चिल्लाने पर उसके दोनो वच्चों की नींद खुल गई और फरियादिया के जेठ-जिठानी भी आ गये जिस पर फरियादिया की रिपोर्ट पर थाना भितरवार जिला ग्वाालियर में अपराध क्रमाक 313/20 अंतर्गत धारा 457,354 भादवि का दर्ज कर विवेचना में लिया । विवेचना दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय श्रीमान दीपक चौधरी जे.एम.एफ.सी. भितरवार ने आरोपी राजे जाटव पुत्र सावलिया जाटव उम्र 50 साल निवासी ग्राम गोहिन्दा को अभियोजन से सहमत होकर जेल भेजने का आदेश दिया उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री विक्रांत सिंह गौर तहसील भितरवार जिला ग्वालियर के द्वारा की गई। विक्रांत सिंह गौर एडीपीओ तहसील भितरवार जिला ग्वालियर म.प्र.


चोरी की तीन अलग-अलग घटनाओं को अंजाम देने वाला आरोपी पुलिस रिमांड पर


न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी नदीम खान द्वारा आरोपी कुलदीप पिता विष्णु पवार निवासी पालसोद थाना उन्हेल जिला उज्जैन को थाना थांदला के अपराध क्रमांक 60/20 131/20 ,233 /20 धारा 457 380 में पुलिस रिमांड पर भेजा गया। मीडिया प्रभारी थांदलावर्षा जैन के अनुसार आरोपी कुलदीप ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर थाना थांदला के अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग समय पर तीन रिहायशी घरों को निशाना बनाकर 3 चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया था। आरोप में दिनांक 11/ 02/20 को प्रथम घटना को अंजाम देते हुए अणु पब्लिक स्कूल थांदला का ताला तोड़कर ₹23000 चुराए थे जिसके रिपोर्ट प्राचार्य प्रमोद नायर द्वारा दर्ज करवाई गई थी। आरोपी द्वारा दिनांक 16/ 03/20 दूसरी घटना को अंजाम देते हुए दो भाइयों सुखलाल एवं पिंटू चारेल के रतनाली खवासा स्थित घर का ताला तोड़कर एवं दीवाल खोदकर चांदी के जेवरात चुराए गए थे जिसकी रिपोर्ट फरियादी दिनेश ने दर्ज करवाई थी । इसी प्रकार दिनांक 24/06/20 को रात्रि में आरोपी मुकेश भूरिया के ग्राम रून्डीपाडा स्थित घर का ताला तोड़कर चांदी का कंदोरा एवं कपड़े तथा पैसे रुपए चुराए थे। फरियादी गण की रिपोर्ट पर थांदला द्वारा रिपोर्ट दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा था अनुसंधान के दौरान यह ज्ञात होने पर कि आरोपी अन्य अपराधों में जिला जेल झाबुआ में विरुद्ध उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर प्रोडक्शन वारंट से तलब कर पुलिस द्वारा पुलिस रिमांड प्राप्त किया गया जिससे चोरी गया मशरूका की बरामदगी किया जा सके। (वर्षा जैन) मीडिया सेल प्रभारी थांदला जिला झाबुआ


जाति सूचक गालियां देने एवं ईट-पत्थर से मारपीट कर हत्या करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त


भिण्ड। न्या‍यालय विशेष न्यायाधीश जिला भिण्ड के न्यायालय में जाति सूचक गालियां देने एवं ईट-पत्थर से मारपीट कर हत्या करने वाले आरोपी मोनू उर्फ हलीम खांन द्वारा जमानत आवेदन पेश किया गया जिसे न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया। मीडिया सेल प्रभारी अमोल सिंह तोमर एडीपीओ भिण्ड ने बताया कि आरोपी मोनू उर्फ हलीम खांन एवं अन्य सह आरोपीगण ने साथ मिलकर अपनी छत पर जाकर फरियादिया के साथ अश्लील एवं जातिसूचक गाली गलौच की तथा फरियादिया एवं उसके परिजनो को जान से मारने की नियत से ईंट पत्थर फेंककर मारे तथा सह आरोपी छुटकी द्वारा चाकू एवं अन्य सह आरोपियों द्वारा लाठी से मारपीट की गई जिससे उन लोगो को चोटे आई तथा पत्थर लगने से कलावती की मृत्यु हो गई और आहत विष्णु की इलाज के दौरान जे.ए.एच. ग्वालियर में मृत्यु हो गई। उक्त‍ घटना पर से आरोपी एवं अन्य के विरूद्ध सिटी कोतवाली भिण्ड में अपराध क्रमांक 224/2020 अंतर्गत भादवि की धारा 302,307,323,294,147,148,149,188,271 एवं एसी.सी./एस.टी. एक्ट की धाराओ में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। मीडिया सेल प्रभारी अमोल सिंह तोमर एडीपीओ भिण्ड


आरोपी द्वारा अपराध उन्मोचित करने के लिये प्रस्तुत निगरानी को जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री राजेश गुप्ता सा. द्वारा किया गया निरस्त


दिनाक 01.07.2019 शाम को लगभग 3.25 बजे आबकारी विभाग पेटलावद में उनि. के पद पर पदस्थ कपिल कुमार सिंह मांगोदिया ने मुखबीर की सूचना पर भैंसोले-पेटलावद मार्ग पर ग्राम करड़ावद के निकट ट्रक क्रमांक जी.जे-03-व्ही-5936 को रोका। ट्रक के रूकते ही ड्राईवर कूदकर भाग गया, परंतु ट्रक में मौजूद दो अन्य व्यक्तियों पवन व मंगलंिसह को पकड़ लिया गया। ट्रक की तलासी लेने पर ट्रक में रद्दी ईटों एवं टुकड़ों की बिसात के नीचे 101 पेटी व्हीस्की (906.12 बल्क लीटर) छिपाकर रखी हुई बरामद की गई। आबकारी उनि. कपिल कुमार सिंह मांगोदिया ने मौके पर ही गवाहों के समक्ष शराब जप्त कर जप्ती पंचनामा बनाया। गवाहों के समक्ष मौके पर ही पकड़े गये पवन एवं मंगलसीह के मेमोरेण्डम लिये जाने पर उनके द्वारा यह बताया गया कि पकड़े गये ट्रक में 101 पेटी व्हीस्की उनके सेठ जितेन्द्र गेहलोत एवं जितेन्द्र बसेर ने लोड करवायी थी। उनके सेठ ने कहा था कि गुजरात बार्डर पर कमलेश भाई को सौंप देना। यह भी बताया गया कि वे लोग अपने सेठ के लिये डिलीवरी बाॅय का काम करते है एवं प्रत्येक डिलीवरी के लिये उन्हे 10-10 हजार रूपये मिलते हैं । अभियुक्तगण के विरूद्ध विवेचना उपरांत चालान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झाबुआ के न्यायालय में पेश हुआ, जिसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झाबुआ के न्यायालय में आपराधिक प्रकरण कमांक 2707/2019 पर पंजीबद्ध कर विचारण प्रारंभ किया गयां। अभियुक्त जितेन्द्र बसेर के विरूद्ध मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट झाबुआ द्वारा विरचित किये गये आरोप के विरूद्ध यह पुनरीक्षण सत्र न्यायालय झाबुआ के समक्ष इस आधार पर प्रस्तुत की गई थी कि अभियुक्त जितेन्द्र को अन्य आरोपी के मेमो के आधार पर आरोपी बनाया गया, इस तर्क के समर्थन में अभियुक्त की ओर से माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये जिससे उपर जाते हुए माननीय जिला एवं सत्र न्यायधीश महोदय जिला झाबुआ श्रीमान राजेश गुप्ता सा. के द्वारा धारा 27 साक्ष्य अधिनियम एवं धारा 30 साक्ष्य अधि. के प्रावधानों का सुक्ष्मता से परीक्षण करते हुए यह माना कि सह अभियुक्त द्वारा कि गई संस्वीकृति को एक ही अपराध मे संयुक्त रुप से विचारित अन्य आरोपी के विरुद्ध विचार में लिया जा सकता है इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये न्याय दृष्टांतों को मान्य करते हुए आरोपी द्वारा प्रस्तुत अपराध से उन्मोचित करने की निगरानी को निरस्त कर दिया। उक्त जानकारी मीडिया सेल प्रभारी, सुश्री सूरज वैरागी, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी झाबुआ द्वारा दी गई । सुश्री सूरज वैरागी सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला मीडिया सेल प्रभारी जिला झाबुआ (म.प्र.)


वन विभाग के जिला समंवयको की वन्य प्राणी के प्रकरणों के संबंध में की गई ऑनलाईन समीक्षा बैठक


श्री पुरूषोत्तम शर्मा, महानिदेशक/संचालक लोक अभियोजन म.प्र. की अध्यक्षता में आज दिनांक 25.09.2020 को ऑनलाईन वेबेक्स एप्स के माध्यम से ‘‘वन विभाग के कार्यो के प्रकरणों के संबंध में म.प्र. के समस्त जिला समंवयको के कार्य की समीक्षा श्रीमती सुधा विजयसिंह भदौरिया वन एवं वन्य प्राणी राज्य समन्वयक लोक अभियोजन भोपाल म.प्र. मुख्य वक्ता एवं विषय विशेषज्ञ के रूप में व्याख्यान दिया। समीक्षा कार्यक्रम की रूपरेखा श्रीमती सुधा विजयसिंह भदौरिया वन एवं वन्य प्राणी राज्य समन्वयक लोक अभियोजन भोपाल म.प्र. द्वारा तैयार की गई तथा कार्यक्रम का संचालन भी उनके द्वारा ही किया गया। उक्त समीक्षा बैठक में संपूर्ण म.प्र. से जिला समन्वयक वन एवं वन्य प्राणी से संबंधित सहा. जिला अभियोजन अधिकारी सम्मिलित हुए। श्रीमान संचालक महोदय द्वारा सभी जिला समन्वयको को निर्देशित किया गया कि वन्य प्राणी के अपराधो से संबंधित प्रकरणों को जो गंभीर प्रकृति के हो उन प्रकरणों को चिंहित करवाये जाने का निर्देष दिया जिससे सुचारु रुप से प्रकरण का संचालन किया जा सके तथा आरोपी को उचित दंड से दंडित करवाया जा सके। माननीय संचालक महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि प्रत्येक जिले से वन्य प्राणी से संबंधित प्रकरणों की जानकारी प्रत्येक माह की 10 तारीख तक राज्य समन्वयक श्रीमती सुधा विजयसिंह भदौरिया के माध्यम से संचानालय में प्रेषित की जावें। उक्त समीक्षा बैठक जिला झाबुआ से जिला समन्वयक वन एंव वन्य प्राणी के सहा. जिला अभियोजन अधिकारी सुश्री सूरज वैरागी द्वारा भी भाग लिया गया। उक्त जानकारी जिला मीडिया सेल प्रभारी सुश्री सूरज वैरागी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, झाबुआ द्वारा दी गई। सुश्री सूरज वैरागी सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला मीडिया सेल प्रभारी जिला झाबुआ (म.प्र.)


मंगलवार, 22 सितंबर 2020

घर में घुसकर लडकी से छेडछाड करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजा

जबरदस्ती घर में घूसकर लडकी के साथ छेडछाड करने वाले आरोपी का जे.एम.एफ.सी. न्यासयालय भीकनगांव ने जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजा। कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी सह सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि, दिनांक 18-09-2020 को सुबह के करीबन 11.30 बजे पीडिता अपने घर पर टी.वी. देख रही थी। तभी पीडिता को अकेला देखकर आरोपी विजय पिता ध्यानसिंह जबरदस्ती पीडिता के घर में घूस गया और उसके साथ छेडखानी करने लगा तभी पीडिता आरोपी के चंगूल से भागकर बाहर आयी और घटना के बारे में अपने माता-पिता को बताया। पीडिता द्वारा उक्त घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना चैनपुर में दर्ज करायी। आरोपी विजय द्वारा जेएमएफसी न्या‍यालय भीकनगांव में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया जिसका विरोध सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी भीकनगांव सतीश सोलंकी ने किया जिससे सहमत होकर माननीय न्याायालय ने आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर उसे जेल भेजा। अमरेन्द्र कुमार तिवारी मो- 9584653384 व्हाटसप मो- 7587603527 मीडिया प्रभारी अभियोजन सहायक जिला अभियोजन अधिकारी खरगोन


अवैध मदिरा का परिवहन करवाने वाले आरोपी का द्वितीय जमानत आवेदन भी निरस्त

चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश खरगोन द्वारा अवैध मदिरा का परिवहन करवाने वाले आरोपी का द्वितीय जमानत आवेदन भी निरस्त किया। कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी सह सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि, पुलिस थाना बलकवाडा को मुखबिर सूचना मिली कि खरगोन तरफ से होन्डई वरना कार से अवैध शराब का परिवहन कर आगरा बाम्बे रोड की तरफ जा रही है। मुखबिर सूचना पर विश्वास कर पुलिस थाना बलकवाडा ने कसरावद फाटे पर पहुंचकर खरगोन की ओर से आने-जाने वाले वाहनों की चैकिंग प्रारंभ की, तो कुछ समय बाद खरगोन से होन्डई वरना कार क्रमांक एम.पी.-09-सी.बी.-0740 आती दिखी, जिसे फोर्स की मदद से रोककर गाडी की तलाशी ली तो उसमें 20 पैटी, जिसमें कुल 180 बल्क लीटर देशी प्लेन मदिरा होना पाया गया। कार चालक से पूछने पर उसने अपना नाम महेन्द्र गोस्वाेमी बताया तथा कार में बैठे व्यक्ति ने अपना नाम मनीष कुशवाह बताया एवं उक्त शराब को अवैध रूप से बिक्री व परिवहन करने हेतु धनंजय पिता जानकीसिंह निवासी इन्दौर द्वारा दिया जाना प्रकरण में दर्शित है। आरोपी धनंजय की ओर से सीजेएम न्यायालय खरगोन में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसे सी.जे.एम. न्याेयालय ने निरस्त कर दिया। आरोपी अभिरक्षा में होने से द्वितीय जमानत आवेदन माननीय न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश खरगोन के समक्ष पेश किया जिसका विरोध अभियोजन की ओर से किया जिससे सहमत होकर माननीय न्यानयालय ने भी जमानत आवेदन निरस्त कर दिया। अमरेन्द्र कुमार तिवारी मो- 9584653384 व्हाटसप मो- 7587603527 मीडिया प्रभारी अभियोजन सहायक जिला अभियोजन अधिकारी खरगोन


शनिवार, 19 सितंबर 2020

शुक्रवार, 18 सितंबर 2020

पूर्व केबिनेट मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनिस (दीदी) ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर सीएसआर के तहत बुरहानपुर के जिला अस्पताल का चयन करने की मांग*


बुरहानपुर(मेहलका अंसारी) मध्यप्रदेश की पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं बुरहानपुर जागरूक महिला प्रतिनिधि श्रीमती अर्चना चिटनीस दीदी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान एवं मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी को पत्र प्रेषित कर बुरहानपुर के जिला अस्पताल को सीएसआर (कार्पोरेट सोशल रिस्पोंसबिलिटी) के तहत चयनित किए जाने हेतु मांग रखी है, जिससे बुरहानपुर के जिला अस्पताल की आवश्यकताएं काफी हद तक परिपूर्ण हो सके। श्रीमती अर्चना चिटनिस ने कहा कि मध्यप्रदेश की मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान एवं मेरे विगत कार्यकाल के दौरान बुरहानपुर जिले के लिए प्रत्येक विभाग में करोड़ों रुपए की लागत से अनेकों कार्य हुए हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की दृष्टि से भी बुरहानपुर जिले के लिए लगभग 30 करोड़ रुपए की लागत का जिला अस्पताल स्वीकृत कर उसे पूर्ण भी करवाया। बुरहानपुर को 5 करोड़ रुपए की लागत का एएनएम सेंटर भी प्राप्त हुआ। इसके साथ ही कम्यूनिटी हेल्थ सेंटर, प्रायमरी हेल्थ सेंटर तथा सब सेंटर के रूप में पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर जिले को प्राप्त हुआ। श्रीमती चिटनिस ने कहा कि बुरहानपुर जिला भोपाल से करीब 350 किलोमीटर की दूरी पर महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है। 6 से 7 घंटे का समय भोपाल पहुंचने में लग जाता है। खंडवा का मेडिकल कॉलेज भी भारतीय जनता पार्टी सरकार की ही देन है। जिसके कारण शनै-शनै खंडवा स्वास्थ्य सेवाओं की दृष्टि से बेहतर होता जा रहा है। श्रीमती अर्चना चिटनिस ने प्रेषित पत्र में कहा कि बुरहानपुर एक आदिवासी बाहुल्य जिला होते हुए, खेतीहर, औद्योगिक व अन्य श्रमिकों की एक बड़ी आबादी का जिला है। शासन की अनुशंसा पर सीएसआर के तहत किसी बड़े उद्योग समूह से 15 से 20 करोड़ की सहायता सहज ही मिल सकेंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के इस काल में बहुत ही विषम परिस्थितियों का सामना हमने किया है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मरीजों को ऑक्सीजन सुलभ करवाने की व्यवस्थाओं की तत्काल प्रभाव से स्वीकृति दी थी, संवेदनशीलता व त्वरित निर्णय से पूरे क्षेत्र को राहत मिली है। श्रीमती चिटनिस ने कहा कि 15 से 20 करोड़ रुपए की वन टाईम सपोर्ट सहायता से बुरहानपुर के जिला अस्पताल की आवश्यकताएँ काफी हद तक परिपूर्ण हो सकेगी। महाराष्ट्र बॉर्डर पर स्थित इस छोटे पर जीवंत जिले की 8 लाख जनता की ओर से बुरहानपुर जिला अस्पताल को सीएसआर अंतर्गत सहायता के लिए चयन किए जाने हेतु अनुरोध करती हूं।


कंटेंटमेंट क्षेत्र के ग्राम फतेहपुर, रहीपुरा एवं टेम्भी में आयुष विभाग द्वारा किया गया त्रिकूट काढा वितरित


बुरहानपुर(मेह लका अंसारी) जिला आयुष अधिकारी, बुरहानपुर कलीम अंसारी ने बताया कि कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री प्रवीण सिंह के निर्देशानुसार आयुष विभाग द्वारा जिले में कंटेनमेंट क्षेत्रों में निरंतर त्रिकूट काढे का वितरण निरंतर जारी है। उन्होंने बताया कि इस क्रम में कंटेनमेंट क्षेत्र ग्राम फतेहपुर, रहीपुरा तथा ग्राम टेम्भी में त्रिकूट काढ़ा और आरसेनिक अल्बा का वितरण किया गया तथा प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने एवं संक्रमण रोकने के उपाय बताये गये।


रतलाम के सैय्यद ताहिर अली को प्रदान किया गया मध्य प्रदेश हज वेलफेयर सोसायटी में प्रदेश सचिव का दायित्व


बुरहानपुर (मेहलका अंसारी) मध्यप्रदेश हज वेलफेयर सोसायटी के प्रदेश अध्यक्ष मुकीत ख़ान (खंडवा) ने बताया कि मध्य प्रदेश हज वेलफेयर सोसाइटी में सक्रिय हज सेवकों को जोड़ते हुए पुनर्गठन किया गया है और जिला इकाई रतलाम के अध्यक्ष एवं प्रोजेक्टर के माध्यम से हाजियों को हज ट्रेनिंग में महारत रखने वाले सैय्यद ताहिर अली को प्रदेश कार्यकारिणी में प्रदेश सचिव नियुक्त किया गया है। उन के रिक्त स्थान पर जल्द ही नए ज़िला अध्यक्ष की घोषणा की जाएगी। अपने इस गुण के कारण केंद्रीय हज कमेटी मुंबई जहां होने हज ट्रेनर नियुक्त करती है, वही अन्य ज़िलों जाकर हाजियों को प्रशिक्षण देने की कला के कारण नीमच,धार इकाइयों की ओर से आयोजित प्रशिक्षण की सर्वत्र प्रशंसा की गई है। उल्लेखनीय है कि इन्हीं गुणों के कारण उनका चयन "खादिम उल हुज्जाज " के यह भी हुआ था, जहां उनकी उल्लेखनीय सेवाओं से प्रभावित होकर उन की बेहतर ख़िदमत के लिये ज़िम्मेदारों की और से सनद देकर नवाजा गया था, जिसे आपने अपनी मालदे मोहतरमा के शुभ हाथों से इसे स्वीकार किया था। आपकी मध्यप्रदेश हज सोसायटी ने नीमच प्रोग्राम में स्पेशल अवार्ड से भी नवाज़ा था, जिसे आपने स्टेज पर अपनी वालिदा मोहतरमा के हाथों कुबूल किया । उनकी इस नियुक्ति पर मध्य प्रदेश हज वेलफेयर सोसाइटी के समस्त पदाधिकारियों, सदस्यों और सेवा से जुड़े सभी इष्ट मित्रों ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं देते हुए आशा व्यक्त की के उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश हज वेलफेयर सोसाइटी को नए आयाम प्राप्त होंगे। और प्रदेश के हाजियों की बेहतर तरीके से सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होगा।


चोरी की अवैध रेत का परिवहन करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी थांदला नदीम द्वारा चोरी की अवैध रेत का परिवहन करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर जिला जेल झाबुआ भेजा गया। अभियोजन मीडिया प्रभारी वर्षा जैन ने बताया कि फरियादी खनिज निरीक्षक शंकर कनेश ने थाना थांदला में रिपोर्ट दर्ज करवाया कि वह दिनांक 30/07/ 2020 को अवैध रेत की चेकिंग थांदला काकनवानी रोड पर कर रहा था उसी समय काकनवानी की तरफ से एक डंफर क्रमांक जी जे 21 डब्लू 3635 जिसमें रेत भरी हुई थी आता हुआ दिखा रोक कर चालक से रायल्टी मांगने पर उसने रॉयल्टी होना नहीं बताया रेत की नपती करने पर कुल 20.97 घनमीटर रेत जो नियमानुसार 29.97 टन होता है पाया गया रेत अवैध होने पर मध्य प्रदेश रेत(खनन परिवहन एवं भंडारण तथा व्यापार )नियम 2019 के नियम 20(2 )का उल्लंघन होने से प्रकरण बनाकर जिला खनिज अधिकारी झाबुआ को प्रस्तुत किया गया जहां आरोपी द्वारा मामले को स्वीकार करते हुए शमन शुल्क कुल ₹200000 दो लाख रुपए जमा करवाए जाने पर डंपर खनिज संबंधी अपराध से निरमुक्त किया गया । जिला खनिज अधिकारी द्वारा एक आवेदन पत्र माननीय उच्च न्यायालय इंदौर के एमसीआरसी 5648 /2019 अर्जुन विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य में पारित निर्णय तथा मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी झाबुआ के आदेश क्रमांक 304/2020 दिनांक 05/06/ 2020 के आलोक में धारा 379 411 आईपीसी में अपराध कायम करने हेतु भेजा जिस पर पुलिस थाना थांदला द्वारा अपराध क्रमांक 378/2020 पर अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ कर आज न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। आरोपी द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन पर दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात न्यायालय द्वारा अभियोजन की ओर से प्रस्तुत तर्को से सहमत होते हैं आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर जिला जेल झाबुआ भेजा गया प्रकरण का संचालन मध्यप्रदेश राज्य की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी रवि प्रकाश राय द्वारा किया गया। (वर्षा जैन) मीडिया प्रभारी थांदला जिला झाबुआ


पुरानी रंजिश पर से हत्या करने वाले आरोपी को न्यायालय ने भेजा जेल*


गुना। जेएमएफसी न्यायालय राघौगढ़ ने खाना खाने के पैसों के लेनदेन एवं पूर्व रंजिश पर से हत्या करने वाले आरोपी भूपेंद्र भट्ट को थाना विजयपुर पुलिस द्वारा पेश करने पर जेल भेजा गया। पैरवीकर्ता श्री मयंक भारद्वाज एडीपीओ ने बताया कि रात्रि 10:00 बजे के लगभग मुकेश सैनी की दीपक से बात हुई कि मैं टैंकर एरिया में खाना खा रहा हूँ। मुकेश सैनी तथा दीपक दोनों टैंकर एरिया में रावत ऑटो पारस की दुकान वाले गेट के सामने आए तो वहां भूपेंद्र भट्ट तथा उसका बड़ा भाई जीतू भट्ट व एक अनजान व्यक्ति तीनों ने दीपक के सिर पर पत्थर पटक कर मार दी तथा मुकेश के चिल्लाने पर लोकपाल राजपूत तथा राधौगढ़ थाने के उधम सिपाही तथा रामवीर सिपाही मुन्ना के ढाबा से दौड़कर आये तथा आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया तथा तीनों आरोपीगण मोटरसाइकिल से भाग गए तथा मौके पर दीपक की मौत हो गई। उक्त रिपोर्ट थाना विजयपुर में धारा 302, 34 आईपीसी के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।


अभियोजन कार्यालय गुना में नई मीडिया सेल समिति का गठन

गुना। अभियोजन कार्यालय गुना के मुखिया श्री रविकांत दुबे जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने बताया की मीडिया सेल प्रभारी श्री निर्मल अग्रवाल का माननीय संचालक महोदय के आदेश अनुसार आंतरिक पदस्थापना के तहत गुना से चाचौड़ा स्थानांतरण हो जाने तथा मीडिया सहायक श्री फिरोज राइन का गुना जिले से भिंड जिले में स्थानांतरण हो जाने से नई मीडिया सेल समिति का गठन किया गया है गुना अभियोजन की ओर से मीडिया सेल प्रभारी का पद पूर्व में सहायक मीडिया सेल प्रभारी रही श्रीमती डॉली गुप्ता को दिया गया है और सहायक मीडिया प्रभारी श्रीमती ममता दीक्षित को बनाया गया है और सहायक मीडिया का प्रभार कुमारी संगीता धुर्वे को दिया गया है जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री रविकांत दुबे जी द्वारा और समस्त सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी गण एवं कर्मचारी गण गुना द्वारा नई मीडिया सेल समिति के गठन के लिए अग्रिम शुभकामनाएं दी गई


गुरुवार, 17 सितंबर 2020

बलात्कार करने वाले आरोपी नंदोई की जमानत निरस्त


भिण्ड। न्यायालय षष्ठम् अपर सत्र न्यायाधीश जिला भिण्ड के न्यायालय में महिला के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी नंदोई प्रमोद पुत्र शोभाराम ने जमानत आवेदन पेश किया। जिसे न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया। जनसंर्पक अधिकारी (अभियोजन) चंबल संभाग इंदे्रश कुमार प्रधान द्वारा बताया गया कि फरियादिया ने थाने में रिपोर्ट लेख करायी कि फरियादिया के साथ आरोपी प्रमोद ने उसका नंदोई होते हुए जबकि उसका पति नौकरी करने बाहर गया था और फरियादिया घर पर अकेली थी, फरियादिया के साथ 6 महीने तक बलात्कार किया और घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। डर के कारण अभियोक्त्री ने यह बात किसी को नहीं बतायी। फरियादिया की रिपोर्ट पर से थाना फूप द्वारा अपराध क्रमांक 99/2020 धारा 376(2), 506 भादवि में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। (इन्द्रेश कुमार प्रधान)* जनसंपर्कअधिकारी(अभियोजन) संभाग चंबल म0प्र0


दहेज मांगकर आत्महत्या के लिये मजबूर करने वाली सास की जमानत निरस्त

भिण्ड। न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश जिला भिण्ड के न्यायालय में दहेज की मांग कर एवं प्रताड़ित कर आत्महत्या के लिये मजबूर करने वाली आरोपिया सास गोमतीबाई द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन पेश किया। जिसे न्यायालय ने निरस्त कर दिया। जनसंर्पक अधिकारी (अभियोजन) चंबल संभाग इंदे्रश कुमार प्रधान द्वारा बताया गया कि दिनांक 21/07/2020 को सूचनाकर्ता डाॅ. धुआराम गुर्जर सीएमएचओ जेएचए ग्वालियर से सूचना मिली कि मरीज आरती पत्नी मनोज कुमार कौशल द्वारा बेहोशी अवस्था आकस्मिक उपचार विभाग लाया गया था जिसे दिनांक 21/07/2020 को ड्यूटी डाॅक्टर द्वारा चैक करने पर मृत पाया गया। उक्त सूचना पर से देहात थाना भिण्ड ने मर्ग कायम कर जांच में लिया और जांच के दौरान मृतिका के मायके पक्ष के कथन लेखबद्ध किये गये, उनके द्वारा अपने-अपने कथनों में बताया गया कि मृतिका की शादी वर्ष 2015 में कबीर काॅलोनी अटेर रोड़ चंदनपुरा भिण्ड निवासी मनोज कुमार कौषल के साथ हिन्दू रीति रिवाज से हुई थी, शादी के 2-4 महीने बाद ही मृतिका दहेज के लिये उसके पति मनोज कुमार, सास गोमा बाई, अजिया ससुर हरनारायण, देवर दिनेश मारपीट व ताने देकर प्रताड़ित करने लगे, मृतिका से कहा जाता कि तुम अपने मायके से चार पहिया की गाड़ी और 05 लाख रूपये लेकर आओ तब अच्छे से रखा जाएगा, इसी प्रताड़ना के कारण मृतिका आरती को ससुराल वालो द्वारा मार डाला। उक्त घटना पर से थाना देहात द्वारा अपराध क्रमांक 493/2020 धारा 304बी, 498ए,34 भादवि एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। दिनांकः- 17/09/2020 (इन्द्रेश कुमार प्रधान) जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन) संभाग चंबल म0प्र0


भाजपा ने जारी की बुरहानपुर के 45 वार्ड प्रत्याशियों की सूची,3 को रखा होल्ड पर

बुरहानपुर (इक़बाल अंसारी) भारतीय जनता पार्टी संभागीय कार्यालय इन्दौर की संभागीय चयन समिति के संयोजक श्री मधु वर्मा एवं श्री गजेंद्र पटेल के ...