सोमवार, 28 सितंबर 2020

वन सम्पदा की चोरी कर परिवहन करने वालो को जेल भेजा


जिला लोक अभियोजन अधिकारी, राजेन्द्र खाण्डेगर ने बताया कि दिनांक 26.09.2020 को मुखबिर द्वारा सूचना के आधार पर उडनदस्ता दल खातेगांव का स्टाफ एवं सुरक्षा श्रमिक के द्वारा रात्रि गस्त के दौरान लिली-सोमगांव रोड में ग्राम ओलम्बा के पास नाका-बन्दी करके बैठे थे तभी रात्रि 11ः40 बजे ग्राम लिली के तरफ से एक ट्रैक्टर-ट्राॅली आ रहा था। जिसे रोककर देखा जिसमें ट्राॅली में मक्का के भुट्टे रखे हुए थे जिसके ऊपर अवैध रूप से सागौन के तीन लट्टे रखे पाये गये। जिसमें बैठे ट्रेक्टर चालक एवं अन्य एक साथी को पकडकर पूछताछ की गई। जिसमें उसने अपना नाम दिलीप पिता शंकर उम्र 26 वर्ष, एवं एक अन्य साथी सुरेश पिता रूपसिंह उम्र 45 वर्ष दोनो निवासी सिराल्या बुजुर्ग बताया। मौके पर ट्रैक्टर -ट्राॅली पर रखे लट्टे के तीन नग जिसकी कीमत 2875 रूपये पायी गई। मौके की कार्यवाही करके ट्रैक्टर-ट्राॅली एवं दोनो आरोपियों को परिक्षेत्र कार्यालय लाया गया। आरोपी का कृत्य वन अधिनियम की धारा म.प्र. वनोपज अधिनियम 1969 की धारा 2,5,15, लोक सम्पत्ति हानि अधिनियम 1984 की धारा 03 के अतंर्गत पाया गया। आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। आरोपियों को न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तह. खातेगांव के समक्ष पेश किया गया। जहां शासन की ओर से एडीपीओ श्री रमेश कारपेन्टर द्वारा वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से दिए गये तर्को से सहमत होकर आरोपी नाम दिलीप पिता शंकर उम्र 26 वर्ष एवं सुरेश पिता रूपसिंह उम्र 45 वर्ष दोनो निवासी सिराल्या बुजुर्ग जिला देवास को जेल भेजा। पैरवीकर्ता श्री रमेश चन्द्र कारपेंटर एडीपीओ मो.नं. 7587603302 मधुलिका मेव मीडिया प्रभारी, जिला देवास


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