शुक्रवार, 30 अक्तूबर 2020

मिलादुन्नबी के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन


बुरहानपुर (मेहलका अंसारी) हज़रत बुरहानुद्दीन ग़रीब वेलफेयर सोसाइटी बुरहानपुर के अध्यक्ष इनाम अंसारी गब्बू सेठ ने बताया कि हज़रत बुरहानुद्दीन ग़रीब वेलफेयर सोसाइटी, नियामतपुरा, बुरहानपुर की ओर से ईद मिलादुन्नबी के शुभ अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन ज़िला सरकारी हॉस्पिटल में किया गया, जिसमें सोसायटी के लगभग 30 नौजवान ने रक्तदान करके मिलादुन्नबी के पवित्र दिन को ख़ास बना दिया।


  सोसायटी अध्यक्ष इनाम अंसारी गब्बू सेठ ने बताया कि हम रक्तदान करके किसी की ज़िंदगी बचा सकते है। हमे कम से कम 3 महीने में एक बार रक्तदान करने चाहिये। जब किसी अपने को रक्त की ज़रूरत होती है, तब इसका महत्व समझ मे आता है। इस अवसर पर ब्लड बैंक प्रभारी डॉ हुमायु दाऊद  एवं सिविल सर्जन डॉ शक़ील एहमद खान ने रक्तदान करने वाले युवाओं को प्रोत्साहित भी किया।



बुधवार, 28 अक्तूबर 2020

नहीं मिलेगी मिलाद उल नबी के जुलूस की इजाजत



बुरहानपुर(मेहलक़ा अंसारी) 30 अक्टूबर 2020 को मिलादुन्नबी के प्रस्तावित जुलूस को लेकर कार्यालय कलेक्टर बुरहानपुर में कलेक्टर बुरहानपुर श्री प्रवीण सिंह की अध्यक्षता में और पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोढ़ा की उपस्थिति में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें बुरहानपुर के निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा भैया, मोमिन जमात बुरहानपुर के अध्यक्ष शाह परवेज़ सलामत, वरिष्ठ अधिवक्ता खलील अहमद अंसारी अशरफी, कारी शकील आलम, मास्टर मोहम्मद अमीन अंसारी चिश्ती, सैयद मुस्तफा अली सागर, महमूद रजा सैयद सज्जाद अली आदि ने शिरकत की। जिला प्रशासन की ओर से आहूत की गई इस मीटिंग में उपस्थित मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों को   गृह मंत्रालय के वर्तमान आदेश एवं कोविड-19 की मार्गदर्शिका के परिप्रेक्ष्य में अवगत कराया गया कि सामाजिक धार्मिक आयोजन एवं चल समारोह/जुलूस आदि स्थगित रखे जाएंगे। परिस्थितियां सामान्य होने तक सादगी के साथ समस्त त्योहार मनाए जाएंगे। जिला प्रशासन एवं गृह मंत्रालय की गाइड लाइन के आदेश यह स्पष्ट होता है कि मिलादुन्नबी का जुलूस अनुमति के अभाव में नहीं निकल सकेगा। कलेक्टर एवं एसपी के साथ संपन्न हुई मीटिंग के परिप्रेक्ष्य में उलमा ए अहले सुन्नत का स्पष्ट कहना यह है कि जिला प्रशासन से विधिवत अनुमति मिलने पर ही मिलादुन्नबी का जुलूस निकाला जाएगा। क्योंकि जिला प्रशासन की ओर से अनुमति देने में एवं अनुमति मिलने में वैधानिक परेशानी आ रही है, इसके परिपेक्ष में उलमा ए अहले सुन्नत की ओर से सभी मुस्लिम जनों से यह अपील की गई है कि परंपरा अनुसार एवं अपनी अपनी श्रद्धा एवं विश्वास के साथ अपने घरों में मिलादुन्नबी के त्यौहार को शांतिपूर्वक  संपन्न करें। इस वर्ष 30 अक्टूबर 2020 को मिलाद उन नबी का जुलूस नहीं निकलेगा।

सिंगाजी को निशान भेंट करने जत्था हुआ रवाना


खिरकिया। संत सिंगाजी महाराज को निषान भेंट करने के लिए ग्राम देवूपर से श्रृद्धालुओ का जत्था रवाना हुआ। ग्राम ग्राम देवपुर में मौजीराम यादव के यहां से रवाना होकर संत सिंगाजी धाम पहुंचेगा।



 जहां शरद पूर्णिमा के दिन गुरु महाराज को निशान चढ़ाया जाएगा। इस अवसर पर संत देवकरण महाराज नीमखेड़ा वाले एवं संत लखन महाराज, क्षेत्रीय जनपद पंचायत सदस्य मायाराम यादव, जलाल पटेल, बालाराम पवार, दयाराम यादव, जितेंद्र यादव, गोविंद कलम, मुकेश यादव, देवचंद यादव, राजेश यादव सहित अन्य श्रृद्धालु मौजूद थे।

कलाकार एवं ठेकेदार छगनलाल लुनिया का निधन


खिरकिया। नगर के चलित झांकियो का निर्माण की परंपरा प्रारंभ करने वाले कलाकार एवं ठेकेदार छगनलाल लुनिया का 64 वर्ष की आयु में मंगलवार को आकस्मिक निधन हो गया।  वे प्रतिवर्ष गणेश विसर्जन के दौरान लगभग 20 वर्षों से चलित झांकी का निर्माण कर अपनी कला को शहर के लोगों को आकर्षण का केंद्र बनाते थे। 


उन्होंने नगर में चलित झांकी बनाने और शहर में भ्रमण करने की पहल प्रारंभ की। उसके बाद चलित झांकी का क्रम प्रतिवर्ष नगर में चला आ रहा है। चलित झांकी के प्रदर्षन पर समाजसेवियो द्वारा पुरूस्कार दिया जाता है। प्रतिवर्ष उनकी झांकियो को प्रथम पुरूस्कार प्राप्त होता था। उनका अंतिम संस्कार स्थानीय मुक्तिधाम में किया गया। जिसमें समाज सहित बड़ी संख्या में नागरिको ने पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त की।

मंगलवार, 27 अक्तूबर 2020

राजनीति शास्त्र की कला सिखाने वाले सेवानिवृत्त प्रोफेसर एक्यू शेख का निधन

   

बुरहानपुर(मेहलका   अंसारी) सैफी गोल्डन जुबली कादरिया कॉलेज, शाही किला बुरहानपुर के सेवानिवृत्त प्रोफेसर अब्दुल कयूम शेख का मंगल की रात्रि में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। मरहूम शेख मूल रूप से मध्य प्रदेश के सेंधवा के निवासी थे। सन 1977 में उनकी नियुक्ति सैफी गोल्डन जुबली कार्यकाल में हुई थी और वह अपने प्यारे प्यारे शागिर्दों को राजनीति शास्त्र पढ़ा कर उसकी बारीकियों और कला से अवगत कराते थे।


 उन्होंने लगभग 37 साल तक अपनी सेवाएं देने के बाद 2013- 14  में सेवानिवृत्त हुए थे। उनकी पत्नी का लगभग 7 माह पूर्व निधन हुआ था। उनके दो लड़के और दो लड़कियां हैं। एक लड़का रेहान शेख सैफी गोल्डन जुबली कादरिया कॉलेज में नियोजित हो कर अध्यापन कार्य कराते हैं। जनाजे की नमाज मस्जिद ख्वाजा संदल, शनवारा, बुरहानपुर के इमाम हाफिज इकबाल साहब ने अदा कराई। प्रोफेसर शेख़ को दाई अंगा कब्रिस्तान में सुपुर्द ए खाक किया गया।

शनिवार, 24 अक्तूबर 2020

दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर पर आज विशाल भजन संध्या, कलाकारों द्वारा दी जाएगी भजनों की सुन्दर सुन्दर प्रस्तुति



खिरकियां। नवरात्रि के पावन अवसर पर नवमीं दिन राजीव नगर वार्ड नंबर 10 श्री दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर पर भजन संध्या का आयोजन रखा है, आज रात्री 10 बजे से जय माता दी भजन मंडल छीपाबड के कलाकारों द्वारा माता दी के सुंदर सुंदर भजनों की प्रस्तुति दी जाएगी। दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर समिति ने बताया की  लगातार तीन वर्षो से यह कार्यक्रम की परम्परा चली आ रही है।

शुक्रवार, 23 अक्तूबर 2020

नाबालिग के साथ छेडछाड करने वाले आरोपी का न्यायालय ने जमानत आवेदन किया निरस्त।



द्वितीय अपर सत्र न्‍यायाधीश खरगोन द्वारा नाबालिग के साथ छेडछाड करने वाले आरोपी का किया जमानत आवेदन खारिज।


कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के सहायक मीडिया प्रभारी एडीपीओ रमेश विजारनया ने बताया कि दिनांक 29-09-2020 को नाबालिग पीडिता मसाला बेचने वाले आरोपी कान्हा  पिता भगवान उम्र 35 वर्ष निवासी संजय खरगोन के घर मसाला लेने गई तभी लाईट बंद हो गई आरोपी कान्हा ने पीडिता को अकेला देखकर अंधेरे का फायदा उठाकर उसके साथ छेडखानी की। पीडिता आरोपी के घर से रोते हुई अपने घर आयी और उक्त घटना अपनी मां को बतायी। पीडिता के परिवार वालों ने उक्त घटना की रिपोर्ट पुलिस कोतवाली खरगोन पर दर्ज करायी। पुलिस कोतवाली खरगोन द्वारा आरोपी कान्हा  को गिरफ्तार कर न्यायालय खरगोन में पेश किया जहां से उसे जेल भेज दिया। आरोपी जेल में निरूद्ध है इस आधार पर आरोपी की ओर से न्याायालय खरगोन में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया उक्त जमानत आवेदन का विरोध  लोक अभियोजक खरगोन श्री रमेश विजारनया ने किया जिनके विधिक तर्कों से सहमत होकर माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायालय खरगोन द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया ।



गुरुवार, 22 अक्तूबर 2020

वन रक्षक के साथ मारपीट करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त


थाना पनवार का अप0क्र0 203/2020, भादवि0 की धारा 294, 353, 323, 506, के अंतर्गत मारपीट करने वाले आरोपी लालमन कोल पिता मालिक कोल, उम्र-32 वर्ष, निवासी कोलुआपुर थाना पनवार, जिला रीवा म0प्र0 का माननीय न्यायालय- जेएमएफसी त्योंथर, जिला रीवा द्वारा जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजा गया। 


मीडिया प्रभारी मो0 अफजल खान, एडीपीओ रीवा द्वारा बताया गया कि दिनांक 16.10.2020 को फरियादी रमेश कुमार गौतम (वन रक्षक गुर्दरी पूर्वी वन परिक्षेत्र अतरैला) लगभग 02ः00 बजे दिन में वनमण्डल अधिकारी के आदेशानुसार अतिक्रमण क्षेत्र का माबाईल मैपिंग का शासकीय कार्य कर रहा था। फरियादी जैसे ही कुसुमकली कोल पति दशरथ कोल के जमीन का मैपिंग कर रहा था तभी आरोपी लालमन कोल आया और फरियादी को मां-बहन की गालियां देते हुए कहा कि पहले मेरी मैपिंग कर। फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरोपी लालमन कोल अपने हाथ में लिए डण्डे से फरियादी के ऊपर वार किया जिससे फरियादी के बाये हाथ की कलाई में चोट लग गई और फरियादी जमीन पर गिर गया तब आरोपी फरियादी को लात घूंसे से मारने लगा। हल्ला गोहार सुनकर आसपास के लोग आये और बीच-बचाव किया, आरोपी दोबारा मिलने पर जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से चला गया। फरियादी ने उक्त घटना की रिपोर्ट थाना पनवार में लेख कराई। पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्व कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र एवं आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत किया।

मामले में आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर आरोपी को जमानत का लाभ देते हुए रिहा किये जाने का निवेदन किया। शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री धीरज सिंह, तहसील-त्योंथर जिला रीवा द्वारा अपने तर्क प्रस्तुत किये गये और जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि अपराध गंभीर प्रकृति का है। तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजा गया। 



नाबालिग का अपहरण में सहयोग करने वाले आरोपी की जमानत खारिज।



नीमच। श्रीमान विवके कुमार, विशेष सत्र न्यायाधीश, पाॅक्सो एक्ट, नीमच द्वारा नाबालिग का अपहरण में सहयोग करने वाले आरोपी कमलसिंह पिता पे्रमसिंह, निवासी ग्राम ढाबा, जिला नीमच की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का अभियोजन द्वारा विरोध करने पर खारिज किया गया।


विशेष लोक अभियोजक श्री जगदीश चैहान द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि फरियादी पिता ने दिनांक 23.07.2020 को पुलिस थाना नीमच सिटी में रिपोर्ट लिखाई कि वह उसकी 17 वर्षीय नाबालिग पुत्री सुबह से कही चली गई हैं, उसे संदेह हैं कि आरोपी कुलदीप ने उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया हैं, जिस पर से अपराध क्रमांक 289/20, धारा 363 भादवि में पंजीबद्ध किया गया। पुलिस नीमच सिटी द्वारा विवेचना के दौरान पीड़िता को दस्तायाब किया। पीड़िता ने पूछताछ में बताया कि आरोपी कुलदीप द्वारा उसका जबरदस्ती अपहरण कर बलात्कार किया गया, जिसमें आरोपी कमलसिंह ने उसका अपहरण में सहयोग किया। प्रकरण में धारा 366, 376, 376(2)(एन), 34 भादवि व धारा 3/4, 5/6, 16/17 पाॅक्सो एक्ट का ईजाफा किया गया। आरोपी कुलदीप पूर्व से ही जेल में हैं तथा आरोपी कमलसिंह द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया। विशेष लोक अभियोजक श्री जगदीश चैहान द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध किया, जिस पर से आरोपी का जमानत आवेदन को खारिज किया गया।



बुधवार, 21 अक्तूबर 2020

मारपीट एवं हत्या के बाद फरार आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर भेजा जेल


भिण्ड। न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस.सी.एस.टी.) जिला भिण्ड के न्यायालय में मारपीट एवं हत्या के बाद फरार आरोपी नीरज वर्मा द्वारा जमानत के लिये आवेदन पेश किया गया जिसे न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया। 


     जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन) चंबल संभाग इन्द्रेश कुमार प्रधान द्वारा बताया गया कि दिनांक 28/01/2020 को फरियादी अशोक जाटव ने थाना गोहद में रिपोर्ट लेख करायी कि रामू कुशवाह से ताश खेलने के ऊपर से महेन्द्र उर्फ करू से विवाद हो गया था तो रामू कुशवाह, बल्लू एवं धर्मेन्द्र ने महेन्द्र से झगड़ा किया एवं जातिसूचक, अश्लील गालियां दी, उसके बाद उक्त आरोपीगण ने 10-12 लोगो के साथ आकर अभियोगी का घर घेर लिया और दरवाजे पर ईट-पत्थर फेंके। मौके पर पुलिस के आने पर उक्त आरोपीगण भाग गये। उक्त घटना की थाना पर शिकायत करने के उपरांत घर वापिस आते समय शाम के 6ः30 बजे आरोपीगण रामू कुशवाह, बल्लू कुशवाह, धर्मेन्द्र कुशवाह, गोपाल तोमर, दीपक यादव, मनीष यादव, कलूटी उर्फ बालकिशन ने फरियादी के भाई महेन्द्र की मारपीट की, रामू कुशवाह, नीरज वर्मा, भारत सिंह राठौर, संदीप माहौर ने लात मारी जिससे महेन्द्र नीचे गिर गया, उसी समय रामू कुशवाह ने फरियादी के भाई महेन्द्र उर्फ करू के पेट में चाकू मारा, उसके उपरांत उक्त लोग भाग गए। इलाज के दौरान आहत करू उर्फ महेन्द्र की मृत्यु हो गयीं। उक्त रिपोर्ट पर से थाना गोहद द्वारा अपराध क्रमांक 35/2020 पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया ।

बहला फुसलाकर नाबालिग को लेजाकर दुष्कृत्य करने वाले आरोपी की जमानत खारिज, रहना होगा जेल में



सागर। न्यायालय- श्रीमती नीलू संजीव श्रृंगीऋषि विशेष न्यायाधीश/नवम अपर सत्र न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट सागर के न्यायालय ने आरोपी रंजीत चढार पिता ठाकुरदास चढार निवासी ग्राम औरिया थाना जैसीनगर जिला सागर का जमानत का आवेदन को निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से वरिष्ठ सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती रिपा जैन, सागर ने शासन का पक्ष रखा। 


घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि  फरियादी ने थाना नरयावली में उपस्थित होकर रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 08.12.2017 के दोपहर में उसकी बेटी जिसकी उम्र 16 साल(नाबालिग) है गेहूॅ लाने का कहकर घर से बाहर गयी थी जो रात तक घर पर वापिस नही आयी। आस-पडोस एवं रिस्तेदारी में भी पता करने पर उसका कही कोई पता नही चला। कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसला के ले गया। उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण धारा 363 भादवि के अंतर्गत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान नाबालिग को दस्तयाव कर नाबालिग के कथन लिये गये जिसमें उसने बताया कि आरोपी रंजीत उसे बहला फुसला के भोपाल ले गया और एक किराये के कमरे में उसके साथ गलत काम करता रहा। विवेचना में आरोपी के विरूद्ध धारा 366,376 भादवि एवं 3/4, 5/6 पाॅक्सो एक्ट का इजाफा किया गया।  आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी रंजीत चढार का प्रस्तुत  जमानत हेतु धारा 439 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया। 



नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर घर से भगाकर दुष्‍कर्म करने वाले आरोपी की जमानत निरस्‍त।


गुना। विशेष न्‍यायालय गुना ने नाबलिग लड़की को बहला-फुसलाकर घर से भगाकर दुष्‍कर्म करने वाले आरोपी रिंकू वाल्मिक का किया जमानत निरस्त।


मीडिया सेल प्रभारी श्रीमती डॉली गुप्‍ता ने बताया कि दिनांक 05.02.2020 को अभियोक्‍त्री के गायब होने की रिपोर्ट थाना बजरंगढ में अपराध क्रमांक 104/20 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। अभियोक्‍त्री को दस्‍तयाब कर कथन कराये जाने पर आरोपी रिंकू के द्वारा उसे बहला-फुसलाकर घर से भगाकर डांग में ले जाना और चार-पांच दिन तक जंगल में दुष्‍कर्म करना बताया है। उक्‍त रिपोर्ट थाना बजरंगढ में धारा 363,366ए,376(2)(एन) भादवि एवं पोक्‍सो एक्‍ट की धारा 5/6 क तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्री रविकांत दुबे द्वारा की गई जिनके तर्को से सहमत होकर माननीय न्यायालय ने आरोपी की जमानत आवेदन खारिज की।

दहेज मृत्‍यू करने वाले आरोपीगण का जमानत आवेदन निरस्त

  


माननीय न्यायालय प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती पूनम सिंह सतना द्वारा थाना सिटी कोतवाली के अपराध क्र0 650/2020 अंतर्गत धारा 498(ए), 304(बी)/34 , दहेज प्रतिषेध अधि0 ¾ के अन्त0र्गत अभियुक्तत मनीष विश्वकर्मा , शिवकुमार विश्वकर्मा, श्रीमती सावित्री विश्वकर्मा, शनि उर्फ आशीष विश्वेकर्मा , आरती विश्वकर्मा सभी निवासीगण डालीबाबा थाना कोतवाली जिला सतना का आवेदन निरस्त किया गया ।  मामले में राज्य की ओर से एडीपीओ चेतन शाक्यवार द्वारा का जमानत आवेदन का विरोध किया गया । 


         अभियोजन सहा0 प्रवृक्ता संदीप कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतिका श्रीमती नीलम विश्वकर्मा की शादी दिनांक 18/06/2017 को मनीष विश्वकर्मा के साथ सतना में हुई थी शादी के बाद से मृतिका का पति मनीष विश्वकर्मा सास सावित्री विश्ववकर्मा ससुर शिवकुमार विश्वकर्मा देवर आशीष विश्वकर्मा ननद पूजा विश्वकर्मा , आरती विश्वकर्मा एवं नंदोई राजू विश्वककर्मा के द्वारा चार पहिया गाडी खरीदने के लिये तथा नगदी पांच लाख रू0 की मांग कर मृतिका के साथ मारपीट तथा प्रताडित करते थे । दिनांक 13/10/2020 की रात्रि को भी उक्त सभी लोगो के द्वारा तथा घटना दिनांक को मृतिका के पति के द्वारा उक्त मांग को लेकर मृतिका के साथ मारपीट कर क्रूरता का व्यवहार किया गया इसी प्रताडना से विवश होकर दिनांक 13/10/2020 करीब चार बजे श्रीमती नीलम विश्वकर्मा ने अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा लिया उसके पश्चात उसी दिनांक को  उपचार के दौरान मृतिका ने अपने मृत्युुकालीन कथन मे ससुराल वालो की प्रताडना से तंग आकर स्वंय मिट्टी का तेल डालकर आग लगाना बताई थी । दिनांक  15/10/2020 को  उसकी मृत्यू  हो गई । 



हत्या का प्रयत्न करने वाले 24 वर्ष से फरार आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल

थाना कालीदेवी द्वारा आरोपी मुंशी पिता बुचा मेड़ा निवासी ग्राम दुधी के विरुद्ध माननीय अपर सत्र न्याायालय झाबुआ से स्थाई वारंट जारी किया गया था। आरोपी लगभग पिछले 24 वर्षों से फरार चल रहा था, जिसके कारण प्रकरण के निराकरण में विलंब कारित हो रहा था व दिनांक 20.10.2020 को पुलिस थाना कालीदेवी जिला झाबुआ द्वारा आरोपी मुंशी को न्यायालय श्रीमान् न्यायिक दण्डााधिकारी श्री हर्ष ठा‍कुर साहब के न्या्यालय में पेश किया गया। न्यायालय द्वारा उक्त आरोपी का जेल वारंट बनाकर जेल भेजा गया। 


उक्त जानकारी जिला मीडिया सेल प्रभारी (‍अभियोजन) सूश्री सूरज वैरागी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी जिला झाबुआ द्वारा दी गई।


                                           

सोमवार, 19 अक्तूबर 2020

हाॅलीडे स्पेशल ट्रेन का रेल्वे स्टेशन पर रहेगा स्टापेज



खिरकिया। स्थानीय रेल्वे स्टेषन पर एक हालीडे स्पेषल टेªन का स्टापेज दिया गया। कोरोना संक्रमण के चलते रेल्वे स्टेषन पर रूकने वाली टेªनो का आवागमन बंद है। जिसमें से 3 जोड़ी टेªनो का संचालन किया जा रहा है, लेकिन अब काषी एक्सप्रेस के समय हालीडे टेªन स्पेषल का स्टापेज दिया गया है। जानकारी के अनुसार अप में खंडवा की ओर जाने के लिए टेªन क्र. 05018 प्रतिदिन 20 अक्टूबर से 30 नबंवर तक स्थानीय रेल्वे स्टेषन पर प्रातः 6 बजे रूकेगी। वही डाउन में इटारसी की ओर जाने के लिए 22 अक्टूबर से 2 दिसंबर तक प्रतिदिन शाम 5ः41 बजे रेल्वे स्टेषन पर रूकेगी।    

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सिंचाई के लिए 10 घंटे सतत प्रदान की जाए बिजली



खिरकिया। किसानो को सिंचाई कार्य के लिए 10 घंटे लगातार विद्युत सप्लायी प्रदाय किए  जाने को लेकर जपं सदस्य मयाराम यादव द्वारा कनिष्ठ यंत्री केा पत्र लिखा है। जिसमें उन्होने बताया कि धनवाड़ा फीडर अंतर्गत आने वाले ग्राम धनवाड़ा, देवपूर, नगावामाल, पाहनपाट, चैकड़ी, लोधियाखेड़ी, सारंगपूर, कुड़ावा सहित अन्य ग्रामो में किसानो को 10 घंटे सतत सिंचाई हेतु विद्युत सप्लायी प्रदान की जाए, ताकि किसान समय पर बोवनी कार्य कर सके। इस दौरान कृषक तेजराम पटेल, बलिराम, जगन्नाथ, सकाराम सहित अन्य मौजूद थे।

दुकान से मोबाईल चोरी करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त


थाना पनवार के अप0क्र0 105/19, भादवि0 की धारा 379 के अंतर्गत दुकान से मोबाइल फोन चोरी वाले आरोपी अमित द्विवेदी पिता श्यामाकान्त द्विवेदी, उम्र 23 वर्ष, निवासी जोडावरपुर थाना पनवार जिला रीवा म0प्र0 का माननीय न्यायालय-़ जेएमएफसी, त्योंथर जिला रीवा द्वारा जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजा गया। 



मीडिया प्रभारी मो0 अफजल खान, एडीपीओ रीवा द्वारा बताया गया कि दिनांक 18.07.2020 को फरियादी अपनी दुकान का सामान लेने कल्याणपुर गया था और दुकान में उसका छोटा लड़का था जो गूंगा था और इसारे से बताने पर सामान देता था और पैसा ले लेता था। फरियादी करीब 05 बजे शाम को वापस आया तो उसके लड़के ने इसारे से बताया कि करीब 04 बजे अमित द्विवेदी एवं आशीष द्विवेदी दुकान पर पारलेजी बिस्कुट लेने आये थे उन्होने 100रू0 का नोट दिया था, फरियादी का लड़का दुकान के अन्दर खुल्ला पैसा लेने गया था तभी आरोपी अमित द्विवेदी ने दराज में रखा मोबाईल एवं करीब 3000/- नगदी रू0 चुराकर ले गया। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी ने थाना पनवार में लेख कराई। पुलिस ने विवेचना उपरांत अभियोग पत्र एवं आरोपी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। 

मामले में आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर यह तर्क दिया कि आरोपी निर्दोष है उसे झूठा फसाया गया है अतः उसे जमानत पर रिहा किया जाए। शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री धीरज सिंह, तहसील-त्योंथर द्वारा अपने तर्क प्रस्तुत किये गये और जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि वर्तमान में चोरी की घटनाए लगातार बढ़ रही है यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया गया तो वह और भी अपराध को अंजाम दे सकता हैं। तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजा 

महिला के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त



भिण्ड। न्यायालय षष्ठम् अपर सत्र न्यायाधीश जिला भिण्ड के न्यायालय में महिला के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी सत्यनारायण उर्फ गपोले द्वारा जमानत आवेदन पेश किया गया। जिसे न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया।  


     जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन) चंबल संभाग इंद्रेश कुमार प्रधान द्वारा बताया गया कि फरियादिया ने अपने पति के साथ थाना देहात में उपस्थित होकर रिपोर्ट लेख करायी कि दिनांक 13/10/2020 को अपने पति के साथ खेत पर चारा लेने गयी थीं। सुबह करीब 8 बजे फरियादिया का पति कुए पर पानी पीने चला गया, तब गांव का आरोपी गपोले आया और बुरी नियत से फरियादिया का हाथ पकड़ लिया और साथ चलने के लिये कहा। फरियादिया चिल्लाई तो उसका पति आ गया, जिसे देखकर आरोपी गपोले भाग गया और भागते समय जान से मारने की धमकी दी। उक्त घटना पर से थाना देहात में अपराध क्रमांक 641/2020 धारा 354, 506 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

अवैध कट्टा व जिन्दा कारतूस रखने वाले आरोपी को भेजा जेल


 मेहगांव (भिंड)। सहायक मीडिया सेल प्रभारी/सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी आकिल अहमद खाँन द्वारा बताया कि घटना दिनाक 15.10.2020 को मुखबिर के जरिये सूचना मिली कि एक व्यक्ति 315 बोर का कट्टा व जिन्दा कारतूस लिये किसी वारदात की फिराख में बैठा है उक्त अपराध पर से थाना मेहगांव में अपराध क्रमांक 399/2020 धारा 25,27 आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। 


आरोपी घुआराम सिंह पुत्र रघुवर सिंह गुर्जर उम्र 48 साल निवासी भौडेरी थाना महाराज पुरा जिला ग्वालियर को गिरफ्तार कर न्यायालय मेहगांव के समक्ष पेश किया गया। जहाँ से आरोपी को जेल भेजा

हत्या कारित करने की नियत से मारपीट करने वाले आरोपी को दिया गया 05 वर्ष का कठोर कारावास



जिला एवं सत्र न्याायाधीश श्रीमान् राजेश कुमार गुप्ता  साहब, जिला झाबुआ द्वारा को प्राणघातक हमला करने वाले आरोपी को 5 वर्ष का कठोर कारावास व 500 रुपये का अर्थदण्डा की सजा सुनाई।

मीडिया प्रभारी सूश्री सूरज वैरागी, जिला झाबुआ ने बताया कि दिनांक 03.03.2018 को सुबह 09:30 बजे ग्राम नवापाड़ा रोटला फरियादिया शौच करने गई थी, तो अभियुक्त. झितरा वहां आया और वहां फरियादिया को बुरी नियत से पकड़कर झूमा झटकी करने लगा तो फरियादिया चिल्ला ई और वहां से भागी तो फरियादिया के परिवार के वाला, दूला, मानसिंह और कैलाश आये और झितरा को बोले कि तु ऐसा क्योंक कर रहा है तो झितरा हाथ में लट्ठ लिए हुए था, उसी लट्ठ से वाला को जान से खत्म  करने की नियत से सिर में मारा इतने में झितरा के लड़के राजेश व कांजू दौड़कर आये व दूला और कैलाश के साथ मारपीट की गई थी। फरियादिया ने थाना कालीदेवी में आरोपीगणों के विरुद्ध रिपोर्ट लिखवाई पुलिस थाना कालीदेवी अनुसंधान पूर्ण कर आरोपीगण के विरुद्ध धारा 354, 323, 307/34 भादवि के तहत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।  


विचारण के दौरान माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री राजेश कुमार गुप्ता साहब, झाबुआ की न्याायालय ने अभियुक्त झितरा को धारा 307 भादवि में दोषी पाते हुए 5 वर्ष का कठोर कारावास तथा 500 रुपये के अर्थदण्डत से दण्डित किया गया। 

प्रकरण जघन्य  एवं सनसनीखेज चिन्हित होने से शासन की ओर से संचालन उप-संचालक (अभियोजन) श्री के.एस. मुवेल द्वारा किया गया। 

सुश्री सूरज वैरागी(सहायक जिला अभियोजन अधिकारी)


फरियादिया एवं उसके पति के साथ मारपीट करने वाले आरोपीगणों को दी गई सजा


जिला लोक अभियोजन अधिकारी, श्री एस. एस. खिची, जिला झाबुआ ने बताया कि दिनांक 03.03.2018 को सुबह 09:30 बजे फरियादिया अपने घर में अकेली थी। परिवार के लोग गेहूं काटने खेत पर गये थे। जब फरियादिया अपने घर के सामने लगे हेण्डपम्प पर पानी भर रही थी, तभी अभियुक्तगण वाला, दुल्लान, मानसिंह आये और अभियुक्त वाला बोला कि वह उसे अपनी घरवाली बनाएगा, कहकर बुरी नियत से फरियादिया को पकड़ा और उसके साथ तीनों अभियुक्त गण ने मारपीट की। फरियादिया चिल्लाई तो उसका पति, सास व अन्य लोग बीच-बचाव करने आये, तो उसके पति झितरा के साथ वाला ने लट्ठ से व दुला ने पत्थर से मारा, जिससे उसे चोट आई फरियादिया को भी चोटें आई।  बीच-बचाव करने आये फरियादिया के लड़के को भी चोट आई।  फरियादिया ने घटना की रिपोर्ट थाना कालीदेवी में लेखबद्ध कराई थी। पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना पूर्ण कर आरोपीगण के विरुद्ध धारा 323, 325, 354/34 भा.द.वि. अभियोग पत्र माननीय न्याउयालय के समक्ष पेश किया। उक्तर प्रकरण का काउन्ट/र केस सत्र प्रकरण क्र 90/2018 म.प्र. शासन द्वारा आरक्षी केन्द्रग कालीदेवी विरूद्ध झीतरा व अन्य 2 के अंतर्गत धारा 354, 323, 34 ,एवं 307 भा.द.वि. का प्रकरण माननीय सत्र न्यायाधीश श्री राजेश कुमार गुप्ता साहब के न्यायालय में लंबित होने से दोनों प्रकरणों का निराकरण माननीय सत्र न्यायालय द्वारा ही किया गया। 


विचारण के दौरान माननीय सत्र न्यायाधीश श्री राजेश कुमार गुप्ता साहब, जिला झाबुआ के न्यायालय ने अभियुक्तरगण को फरियादीगण के साथ मारपीट के अपराध में भा.द.वि. की धारा 323/34  के तहत 1000-1000 रुपये का अर्थदण्ड  तथा गंभीर चोट पहुंचाने के आरोप में दोषी पाते हुए आरोपी वाला, दुला उर्फ दिलीपसिंह एवं मानसिंह को भा.द.वि. की धारा 325/34 के तहत 3-3 वर्ष के कठोर कारावास एवं 500-500 रुपये अर्थदंड की सजा से दण्डित किया गया  

सुश्री सूरज वैरागी(सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी)

शनिवार, 17 अक्तूबर 2020

राहुल गांधी युवा शक्ति संगठन की बुरहानपुर जिलाध्यक्ष के लिए मनोज गवान्दे को कमान सौपी, युवा कांग्रेस नेता जसलीन कीर के अनुशंसा पर मनोज की हुई नियुक्ति




बुरहानपुर जिले के ग्राम अड़गांव के निवासी मनोज गवान्दे की कांग्रेस में मेहनत लगन देख, राहुल ग़ांधी युवा सख्ती संगठन का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, नवनियुक्त जिलाध्यक्ष मनोज गवान्दे ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण यादव, राहुल ग़ांधी युवा शक्ति संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रंजीत प्रभु मोरे द्वारा एवं कांग्रेस युवा नेता जसलीन कीर के  अनुशंसा पर मुझे जिलाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है, मनोज ने कहा बुरहानपुर के नेपानगर में उप चुनाव है उसमें कांग्रेस के प्रत्याशी रामकिशन पटेल की जीत पक्की है और साथ मे कमलनाथ सरकार भी बनने जा रही है। मनोज ने ओर कहा  मेहनत लगन से कांग्रेस पार्टी के साथ युवा शक्ति को मजबूत करूँगा ओर जल्द से जल्द जिले में कार्यकारणी गठित करूँगा। इस दौरान मनोज गवान्दे की जिलाध्यक्ष की नियुक्त बनने पर सभी दोस्तों ने उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दी और मनोज के उज्वल भविष्य की कामना की।

महिलाओं के विरूद्ध अपराधों के प्रकरणों में सशक्त पैरवी हेतु अभियोजन अधिकारियों का 04 दिवसीय ऑनलाईन प्रशिक्षण कार्यक्रम(वेबीनार) सफलतापूर्वक सम्पन्न -

बुुरहानपुर-जिला अभियोजन अधिकारी श्री कैलाशनाथ गौतम द्वारा बताया गया है कि लोक अभियोजन म.प्र. के अंतर्गत संचालक लाेेक अभियोजन श्री विजय यादव के प्रभावी मार्गदर्शन में महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से म.प्र. के अभियोजन अधिकारी को महिला अपराधों अपराधों में सशक्त पैरवी करने हेतु और अधिक सक्षम बनाने हेतु 04 दिवसीय ऑनलाईन प्रशिक्षण कार्यक्रम(वेबीनार) का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया।


वेबीनार का शुभारम्भ माननीय सयुक्तं संचालक श्री लक्ष्मण सिंह कदम के उदबोधन के साथ किया गया। वेबीनार में महिला सुरक्षा के आपराधिक मामलों से संबंधित फारेंसिक ऐबीडेस इन सेक्सुअल ऑफेसेस स्किल डेवलपमेंट, डिटरमिनेशन ऑफ एज ऑफ एज ऑफ विक्टिम, एस सी/एस टी एक्ट में महिला अपराधों से संबधित विभिन्न प्रावधान, महिलाओं  के विरूद्ध साइबर क्राईम, एक्जासमिनेशन ऑफ विटनिस एण्ड  सपोर्ट फॉर विक्टिम इन सेक्सुअल ऑफेसेस, पीटा एक्ट के प्रावधान एवं विवेचना, पॉक्सों एक्ट के मामलों में अभियोजन, विक्टिम कम्पननसेसन स्कीम के प्रावधान, हयूमन सेफटी एवं ट्रेफिकिंग एवं महिला संबंधी अपराधों अपनाई जाने वाली न्यायालयीन प्रक्रिया एवं प्रॉस्क्यिुटर की भूमिका आदि विषयों पर विषय विशेषज्ञ व्याख्याताओं के रूप में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीशगण, आई.पी.एस. अधिकारी, अभियोजन विभाग के मास्टर ट्रेनर्स द्वारा व्याख्या्न दिया गया।


 यह ऑनलाईन प्रशिक्षण महिला से संबंधित अपराधों में अभियोजन को और अधिक सशक्त भूमिका निभाने में एवं पीडिता को न्याय प्रदान करवाने में उपयोगी साबीत होगी। उक्तक वेबीनार में कार्यालय जिला लोक अभियोजन अधिकारी बुरहानपुर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री सुनिल कुरील उपस्थित हुये।



शुक्रवार, 16 अक्तूबर 2020

महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के प्रकरणों में सशक्त पैरवी हेतु अभियोजन अधिकारियों का चार दिवसीय ऑनलाईन प्रशिक्षण कार्यक्रम (बेबीनार) सफलतापूर्वक संपन्न


  

मीडिया सेल प्रभारी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला झाबुआ सुश्री सूरज वैरागी द्वारा बताया गया कि लोक अभियोजन म.प्र. के अंतर्गत संचालक लोक अभियोजन श्री विजय यादव के प्रभावी मार्गदर्शन में महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से म.प्र. के अभियोजन अधिकारी को महिला अपराधों में सशक्ते पैरवी करने हेतु और अधिक सक्षम बनाने हेतु 4 दिवसीय ऑनलाईन प्रशिक्षण वेबीनार कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया



वेबीनार का शुभारंभ माननीय संयुक्त संचालक श्री लक्ष्मपण सिंह कदम के उद्बोधन के साथ किया गया। बेबीनार में महिला सुरक्षा के आपराधिक मामलों से संबंधित फोरेंसिक एविडेंस इन शेक्सु अल ऑफेन्सेवन्स स्कील डेवलपमेंट डिटर्मिनेशन ऑफ एज ऑफ विक्टिम 



एस.सी/एस.टी. एक्ट‍ में महिला अपराधों से संबंधित विभिन्नं प्रावधान महिलाओं के विरुद्ध साइबर क्राइम एक्जामिनेशन ऑफ विटनेस एण्ड‍ सपोर्ट फॉर विक्टिम इन सेकशुअल ऑफेन्से पीटा एक्ट ऑ के प्रावधान एवं विवेचना, पॉक्सो  एक्टे के मामलों में अभियोजन, विक्टिम कंपनशेसन स्कीम के प्रावधान, ह्युमन सेफ्टी एवं ट्रेफीकिंग एवं महिला संबंधी अपराधों अपनाई जाने वाली न्यायालयीन प्रक्रिया एवं प्रोसिक्यूपटर की भूमिका आदि विषयों पर विषय विशेषज्ञ व्या ख्या‍ताओं के रूप में अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीशगण के- आई.पी.एस. अधिकारी अभियोजन विभाग के मास्टेर ट्रेनर्स द्वारा व्या‍ख्याएन किया गया। यह ऑनलाईन प्रशिक्षण महिलाओं से संबंधित अपराधों में अभियोजन को और अधिक सशक्तत भूमिका निभाने में एवं पीडि़ता को न्याय प्रदान करवाने में उप‍योगिता साबित होगी।

महिला सुरक्षा विषय पर चार दिवसीय वर्चुअल कार्यशाला संपन्न



ब्युरो दशरथ सिंह कट्ठा झाबुआ...9685952025



झाबुआ - महिला सुरक्षा"विषय पर प्रदेशस्तरीय वर्चुअल कार्यशाला का आयोजन मध्य प्रदेश लोक अभियोजन द्वारा किया गया जिसमें संपूर्ण मध्यप्रदेश से लगभग 25 विशेष लोक अभियोजन अधिकारीयों ने सहभागिता की। अभियोजन मीडिया प्रभारी वर्षा जैन के अनुसार संपूर्ण प्रदेश  के अभियोजन अधिकारी वेबीनार के माध्यम से कार्यशाला में सम्मिलित हुए। कार्यशाला संचालक अभियोजन मध्यप्रदेश विजय यादव के मार्गदर्शन में आयोजित की गयी। कार्यशाला में लोक अभियोजन संयुक्त संचालक  एल.एस.कदम ने सर्वप्रथम अभियोजन अधिकारियों को संबोधित किया। उन्होंने कहां कि महिलाओं के विरुद्ध हो रहे अपराधों को रोकने के लिए न्यायालय,पुलिस एवं अभियोजन अधिकारी को समावेशी दृष्टिकोण अपनाना होगा। इसके बाद कार्यशाला को संबोधित करते हुए सीनियर साइंटिफिक ऑफीसर एम.पी भास्कर ने लैंगिक उत्पीड़न के अपराधों में फॉरेनसिंक साक्ष्य और मेडिकल साक्ष्य की भूमिका एवं महत्व पर व्याख्यान दिया। इसके बाद ई- लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का प्रशिक्षण भी अभियोजन अधिकारियों को दिया गया।कार्यशाला के द्वितीय दिवस एम.पी स्टेट जुडिशल अकादमी के डिप्टी डायरेक्टर यशपाल सिंह द्वारा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की सुसंगतता बिंदु पर उपलब्ध कानूनों की समुचित विवेचना लेटेस्ट केस ला के परिपेक्ष्य में की गई ।साथ ही इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य कैसे कलेक्ट करना चाहिए इस बिंदु पर विस्तार से बताया गया।कार्यशाला के तृतीय दिवस डायरेक्टर चाइल्ड लाइन अर्चना साह द्वारा महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में अभियोजन के समक्ष आने वाली चुनौतियां एवं उनके समाधान के बारे में चर्चा की गई। कार्यशाला के अंतिम दिवस अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश  खटीक एवं हेमंत जोशी द्वारा पीड़ित प्रतिकर योजना एवं साक्षी संरक्षण योजना के संबंध में विस्तार से बताया गया। इसके बाद आई.जी क्राइम अगेंस्ट वुमेन दीपिका सूरी द्वारा ट्रैफिकिंग एवं वुमेन सेफ्टी बिंदु पर चर्चा की गई। इसके बाद अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला सागर विधि सक्सेना द्वारा कार्यशाला को संबोधित करते हुए महिलाओं के विरुद्ध अपराध विषय पर उपलब्ध विधिक प्रावधानों की समुचित व्याख्या की गयी‌ ।उपरोक्त  वर्चुअल कार्यशाला में एडीपीओ सीमा शर्मा द्वारा पोक्सो एक्ट के संबंध में तथा एडिशनल डीपीओ संदीप पांडे द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विरुद्ध होने वाले अपराधों के विषय में तथा डीपीओ केके सक्सेना के द्वारा गवाह के परीक्षण के दौरान आने वाले कठिनाइयों एवं अंतिम तर्क के संबंध में एवं गवाहों की सुरक्षा तथा पीड़ित की सुरक्षा विषय पर तथा एडीपीओ नितेश कृष्णन द्वारा पीआइएटी एक्ट के विषय में अपने अपने व्याख्यान दिए गए। कार्यशाला में अभियोजन अधिकारीयों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर भी दिए गए। कार्यशाला के अंत में संयुक्त संचालक अभियोजन मध्य प्रदेश एल एस कदम द्वारा कार्यशाला में लिए गए विधिक ज्ञान की खुशबू को अपने-अपने जिलों में फैलाने के निर्देश दिए गए। कार्यशाला में सहभागिता करने वाले सभी विशेष लोक अभियोजन अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र वेबीनार के माध्यम से दिए गए।जिला झाबुआ से विशेष लोक अभियोजक वर्षा जैन द्वारा स्वयं कार्यशाला में सहभागिता की गई  । कार्यशाला आयोजित करवाने में स्टेट आईटी कोआर्डिनेटर अमित शुक्ला एडीपीओ भोपाल का विशेष योगदान रहा।

मारपीट का दर्ज किया मामला


खिरकिया। पुरानी रंजिष को लेकर मारपीट किए जाने पर थाना छीपाबड़ में मामला दर्ज किया गया। जानकारी के अनुसार फरियादी विष्णुनाथ पिता षिवनाथ निवासी चारूवा के साथ आरोपी पप्पू राजपूत द्वारा गाली गलौच एवं मारपीट की गई। मामले में पुलिस द्वारा आरोपी पप्पू राजपूत के विरूद्ध धारा 294, 323, 506 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया।

सड़कों पर आवारा घूम रहे मवेयो पर नगर परिषद द्वारा की कार्यवाही



खिरकिया। नगर में सड़को पर आवारा घूम रहे मवेयो पर नगर परिषद द्वारा कार्यवाही करते हुए कांजी हाउस में बंद किया गया। एसडीएम एवं प्रषासक रीता डेहरिया के निर्देषानुसार सीएमओ ए आर सांवरे के मार्गदर्षन में नगर परिषद कर्मचारियो द्वारा कार्यवाही करते हुए करीब 20 मवेषियो को नगर से एकत्रित कर कांजी हाउस में बंद किया गया। मवेषियो के पषु पालको पर नगर परिषद द्वारा जुर्माना किया जाएगा। सीएमओ एआर सांवरे ने बताया कि आगामी दिनो में भी यह कार्यवाही जारी रखी जाएगी। पषु मालिक अपने मवेषियो केा बांधकर रखे, सड़को पर खुला न छोड़े। आवारा मवेषी सड़को पर विचरण करते हुए पाए जाने पर स्पाट फाईन किया जाएगा।

गुरुवार, 15 अक्तूबर 2020

बुजुर्ग, दिव्यांग तथा कोरोना मरीज़ों को "नेपानगर विधानसभा उप निर्वाचन-2020" में डाक से मतदान की सुविधा*


बुरहानपुर(मेह लका अंसारी) नेपानगर विधानसभा क्षेत्र में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशानुसार 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों, दिव्यांगों तथा कोरोना के पॉजिटिव और संदिग्ध मरीजों को डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा उपलब्ध कराने के लिये सहमति फार्म भराने का कार्य किया जा रहा है। 

    नोडल अधिकारी डाकमत पत्र श्री एम.एस.देवके के अनुसार नेपानगर विधानसभा क्षेत्र में 80 वर्ष से अधिक मतदाताओं की संख्या 1802 है तथा दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 2264 है। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार बुजुर्गों, दिव्यांगों तथा कोरोना मरीजों ने डाक के माध्यम से मतदान करने की सहमति दी है। यह सहमति फार्म घर-घर जाकर भरवाये गये है। नेपानगर विधानसभा क्षेत्र के लिये डाक के माध्यम से मतदान की प्रक्रिया 22 से 28 अक्टूबर तक की जायेगी। 


    निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण सिंह के निर्देशन में बीएलओ, सेक्टर अधिकारी तथा सेक्टर प्रभारी द्वारा उक्त कार्यवाही की जा रही है। इनके द्वारा नेपानगर क्षेत्र में 3 हजार 857 पात्र व्यक्तियों से घर-घर जाकर संपर्क किया गया। इनमें 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता, दिव्यांग मतदाता तथा कोरोना के मतदाता शामिल हैं। वितरित फार्म 12 डी फार्म में मतदाताओं ने डाक के माध्यम से मतदान हेतु फार्म भरकर जमा किये है। 

    इस कार्य के नोडल अधिकारी ने बताया कि इस कार्य के लिये सभी बीएलओ को जवाबदारी सौंपी गई हैं। इनके कार्य की प्रति दिन मॉनिटरिंग सेक्टर अधिकारी और सेक्टर प्रभारी द्वारा की जा रही है। प्राप्त सहमति फार्म के आधार पर सभी पात्र मतदाताओं को घर-घर जाकर डाक मतपत्र दिये जा रहें है अब तक 738 सहमति फार्म प्राप्त हुए हैं।

नेपानगर उप चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रामकिशन पटेल के लिए यूथ आईकॉन हर्षित सिंह ठाकुर ने किया जनसंपर्क


बुरहानपुर(मेहलका अंसारी) नेपा नगर विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रामकिशन पटेल के समर्थन में ठाकुर परिवार के तीन युवा नेता हर्षित ठाकुर, देव और धवल ठाकुर ने गुरुवार को प्रातः 8:00 अंतर सिंह बर्डे एवं अपने समर्थकों सहित धूलकोट, असीरगढ़ सहित थोपकत्ता, हसनपुरा, दहिनाला, पूरा, जलांद्र, खतला, हिमानिया, धुलकोट में कांग्रेस का प्रचार प्रसार किया।


 इस दौरान बेग, इफाज भाई, कमल अलावे , देवी सिंह कनासे, धन्ना भाई चारण , पुना भाई चारण, देव सिंह भाई, लखन भाई, नत्तू भाई, जलंद्र से अकबर खान, परसराम भाई , खातला से कालू भाई , बड़नापुर से रमेश भाई सरपंच दीमनिया से गंगाराम भाई,  धुलकोट से बल्लू भाई, चंद्रकांत गंगराड़े, आजम बेग, फत्तू भाई ब्लॉक कांग्रेस कमल आनंद बर्डे अब्दुल भाई , अग्रवाल ,आदि गुलाम खा, आदि क्षेत्र के युवा एवं  वरिष्ठ कांग्रेसी उपस्थित थे।

अंतर्राष्ट्रीय हाथ धुलाई दिवस पर कार्यक्रम संपन्न*


बुरहानपुर (मेह लका  अंसारी)नेहरू युवा केंद्र बुरहानपुर के व्दारा 15 अक्टुम्बर 2020 को ग्राम बहादुरपुर में अंतर्राष्ट्रीय हाथ धुलाई दिवस मनाया गया, जिसमें ग्राम के लोगो को हाथ धुलाई के बारे में समझाइश दी गई। जिला युवा समन्वयक पंकज गोस्वामी ने बताया कि देश कोरोना जैसी महामारी का सामना कर रहा है, जिससे बचने के लिए फेस मास्क एवं सामाजिक दूरी के साथ साथ हाथ धुलाई भी महत्वपूर्ण है और हाथ धुलाई का मतलब यह नहीं कि आप हाथ में पानी और साबुन लगाए और धो ले। 


वायरस संक्रमण से बचने के लिए कम से कम 20 सेकंड तक हाथो और नाखूनों के आस पास साफ करने से ही हम वायरस एवम् अन्य संक्रमित बीमारियों से दूर रह सकते है। आज इस दिवस पर हम संकल्प लेते है कि बाहर से घर आते समय, खाना खाने से पहले या हर घंटे हम हाथ धुलाई करेंगे एवम् कोरॉना को हराने में अपना कर्तव्य निभाएंगे। अपितु कोरोना महामारी खत्म होने के बाद भी हाथ धुलाई को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाकर रखेंगे। साथ ही कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को हाथ धुलाई करने के बाद फेस मास्क का भी वितरण किया गया। कार्यक्रम में दिपिका सोनी, जगदीश चौहान, वैभाव महाजन, स्वप्निल जसवाल, धोण्डु प्रजापति, एजाज़ुल हक अंसारी, ज़फर कुरेशी आदि शामिल हुए।

नवरात्रि पर्व को दृष्टिगत रखते हुए साफ-सफाई और अन्य व्यवस्थाओं का पूर्व मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनिस ने किया निरीक्षण, आज से युद्ध स्तर पर होगी नगर में साफ-सफाई


बुरहानपुर। गुरूवार को प्रदेश की पूर्व कैबिनेट मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनिस ने आगामी त्यौहारों एवं नवरात्रि पर्व को दृष्टिगत रखते हुए शहर के प्रमुख चौराहों, मार्गांे एवं नवरात्रि पर्व में माता की स्थापनों स्थलों का दौरा कर निरीक्षण किया। इस दौरान शहर में चले रहे सीवरेज कार्य के कारण स्थान-स्थान पर मार्ग खुदाई, गड्ढों एवं माता की स्थापना स्थलों के आसपास भारी गंदगी देखकर नाराजगी व्यक्त की। श्रीमती चिटनिस ने कलेक्टर से दूरभाष पर चर्चा की तथा पत्राचार कर अतिशीघ्र शहर में साफ-सफाई एवं गड्डों की मरम्मत किए जाने की बात कही। जिस पर कलेक्टर बुरहानपुर द्वारा अवगत कराया गया कि शुक्रवार से नगर एवं माता जी की स्थापना स्थलों के आसपास युद्ध स्तर पर दलों द्वारा साफ-सफाई कराई जाएगी। साथ ही प्रमुख मार्गांे पर हुए गड्डों को समतल किया जाएगा।


 पूर्व मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनिस ने गांधी चौक, नवदुर्गा चौक, शनवारा मार्ग, रास्तीपुरा सहित अनेक प्रमुख स्थानों एवं मार्गांे का निरीक्षण किया। सीवरेज का कार्य कर रही एजेंसी के अधिकारियों से चर्चा कर गांधी चौक से नवदुर्गा चौक सहित आसपास के प्रमुख मार्गांे के दो दिन में पूर्णतः मरम्मत कर कार्य मार्ग प्रारंभ किए जाने की बात कही। निरीक्षण के दौरान नागरिकों ने श्रीमती चिटनिस को अपनी समस्याओं से अवगत कराया और बताया कि लंबे समय से मार्ग पर स्थान-स्थान पर कंपनी द्वारा मार्ग की खुदाई की जाकर गढ्डों की मरम्मत सही ढंग से नहीं की जा रही है। साथ ही माता के स्थापना स्थलों पर कोई भी साफ-सफाई की व्यवस्था नहीं की गई। जिससे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।


 श्रीमती अर्चना चिटनिस ने कलेक्टर को प्रेषित किए पत्र में कहा कि नवरात्रि पर्व को दृष्टिगत रखते हुए माता के पांडालों के आस-पास प्रतिदिन साफ-सफाई सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि आगामी 17 अक्टूबर 2020 से नवरात्रि पर्व प्रारंभ होने जा रहा है। बुरहानपुर नगर में अनेक स्थानों पर माता के पांडाल बने है, जिसमें अपने-अपने क्षेत्र के श्रद्धालु उपस्थित होते है। इसी प्रकार नवरात्र में मॉ रेणुका माता के दर्शन करने हेतु श्रद्धालु प्रातःकाल से ही मंदिर परिसर में पहुंचना प्रारंभ हो जाते है। उपनगर लालबाग के सागर टॉवर से दत्त मंदिर (चिंचाला) तक के मार्ग पर भी प्रतिदिन श्रध्दालुओं का आवागमन होता है। इन सभी स्थानों पर सफाई एवं अन्य व्यवस्थाएं जनभावनाओं के अनुरूप किया जाना सुनिश्चित करें। 


 श्रीमती चिटनिस ने कहा कि बुरहानपुर नगर में नवरात्रि के दौरान रात्रि के समय परम्परागत श्री बालाजी उत्सव का कार्यक्रम भी होते है। वर्तमान परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए भगवान श्री बालाजी उत्सव आयोजन समिति की भावना एवं निर्णय के अनुरूप सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि समय रहते आगामी 17 अक्टूबर 2020 से प्रारंभ हो रहे नवरात्र पर्व को ध्यान में रखते हुए माता के पंाडालों के आस-पास के खुदे हुए गड्डों को समतल कराए तथा मॉ रेणुका मंदिर परिसर प्रांगण, पहुंच मार्ग दोनों ओर से व्यवस्थित किया जाए। नवरात्रि उत्सव को दृष्टिगत रखते हुए नगर में प्रतिदिन दोनों समय व्यवस्थित साफ-सफाई किया जाना सुनिश्चित भी की जाए।

 इस दौरान श्रीमती चिटनिस के साथ मुकेश शाह, चिंतामन महाजन, सुभाष मोरे, संभाजीराव सगरे, रूद्रेश्वर एंडोले, दीपक महाजन, भूषण पाठक, विजय राठौर एवं कृष्णा शाह मौजूद रहे।



शिशुपाल"एस.पी." आगामी‌ चुनाव में सबलगढ़ विधानसभा के होंगे दावेदार: सूत्र

भोपाल। जिला बार एसोसिएशन भोपाल के  कनिष्ठ कार्यकारिणी ‌सदस्य के रूप में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले अधिवक्ता शिशुपाल "एस.पी." फिलहाल अपने पैतृक निवास सबलगढ़ जिला मुरैना में लगभग 6 माह से डेरा जमाए हैं।

     राजधानी भोपाल में अपनी स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा करके जिला एवं सत्र न्यायालय भोपाल में विधि व्यवसाय करने वाले शिशुपाल"एस.पी." का सबलगढ़ में रहना राजनैतिक स्तर पर कई सवाल खड़े करता है।


   ‌‌  शिशुपाल "एस.पी." के बारे में कहा जाता है कि उनके पिता बहुजन समाज पार्टी में राष्ट्रीय स्तर और प्रदेश स्तर पर अच्छा खासा प्रभाव रखने वाले नेता रहे हैं। वे बसपा‌ संस्थापक कांशीराम‌ के समय से लगभग 23-24 वर्षों तक प्रदेश कार्यालय के प्रमुख और कोषाध्यक्ष के पद पर आसीन‌ रहे हैं। उनके पिता राजाराम के बारे में यह भी कहा जाता है कि उनकी सूझबूझ का ही परिणाम था कि 1998 में बसपा ने सबलगढ़ की विधानसभा की सीट जीती। राजाराम के सबलगढ़ छोड़ने से आज तक यह सीट बसपा के पाले में नहीं आ पाई है।

      मंच और मीडिया से कोसों दूर होने के बावजूद भी राजाराम ने राजनीति में बसपा नेता के रूप‌ में एक विशिष्ट पहचान बनाई। यही‌ कारण है कि‌ राजाराम ‌को बसपा का आधारभूत नेता और पहचान कहा जाने लगा। किंतु समय ने अचानक एेसी‌ करवट ली ‌राजाराम को वर्तमान में अपनी राजनैतिक जमीन तलासने पर मजबूर कर दिया है।

      यह कयास लगाए जा रहे हैं कि राजाराम अपनी राजनैतिक‌ हैसियत पाने‌ के लिए अपने बेटे शिशुपाल "एस.पी." को आगामी‌ विधानसभा के चुनाव मैदान में उतार सकते हैं। शायद यही‌ वजह है शिशुपाल "एस.पी." ने अभी से सबलगढ़ क्षेत्र में सेंध लगाना शुरू कर दिया है। यदि शिशुपाल "एस.पी." आगामी‌ चुनाव मैदान में उतरते हैं तो निश्चित ही वे कम उम्र के कारण देश-प्रदेश में चर्चा के विषय होंगे। किंतु यह जानकारी ‌नहीं मिल पाई है कि वे बसपा‌‌ के‌ प्रत्याशी होंगे या फिर किसी‌ अन्य दल‌ के। राजाराम और उनके बेटे से मीडिया ने संपर्क साधने का प्रयास किया किंतु संपर्क न हो पाया।

    ज्ञात हो कि विगत वर्ष 2018 में पूर्व प्रदेशाध्यक्ष नर्मदा प्रसाद अहिरवार सहित राजाराम‌ पर छेड़छाड़ का अपराध पंजीबध्द हुआ। जो वर्तमान में भोपाल कोर्ट में विचाराधीन है। जिसे‌ राजाराम‌ और उ‌नके‌ पुत्र ‌शिशुपाल"एस.पी." ने मीडिया के माध्यम से निराधार,झूठा और राजनीति से‌‌‌ प्रेरित बताया। 

      मायावती ने उक्त मामले‌ के चलते  2018 से ही राजाराम को सभी पदों से मुक्त कर घर बैठा रखा है।

पटवारी अविनाष भारद्वाज के पिता का निधन



खिरकिया। पटवारी अविनाष भारद्वाज के पिता मदनलाल भारद्वाज 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार गुरूवार को सिवनी मालवा में किया गया। जिसमें स्थानीय पटवारियो व स्नेहीजनो ने पहुंचकर श्रृद्धांजलि अर्पित की।


अवैध शराब रखने वाले आरोपिया को न्यायालय ने किया दण्डित



मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेरट खरगोन द्वारा अवैध शराब रखने वाले आरोपिया को न्यायालय उठने तक के कारावास व 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी सह सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि दिनांक 18 जून 2020 को आबकारी खरगोन को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि ग्राम बरूड में अवैध रूप से शराब बेची जा रही है। मुखबिर के बताये स्‍थान पर पहुंचकर देखा तो आरोपीया सेवंती पति संतोष निवासी बरूड अपने रहवासी मकान से एक प्लास्टिक की केन जिसमें 08 लीटर हाथ भट्टी कच्ची मदिरा अवैध रूप से बिना अनुज्ञा पत्र के विक्रय करने हेतु आरोपिया के आधिपत्य में रखी हुई पायी गई। आरोपीया के विरूद्ध आबकारी एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध कर माननीय न्या‍यालय मुख्य न्‍यायिक मजिस्ट् ट खरगोन श्री आशीष दवण्डे  के समक्ष पेश किया। मुख्य न्याययिक मजिस्ट्रेट खरगोन ने आरोपीया को आबकारी एक्ट के अपराध में न्यायालय उठने तक के कारावास व 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में पैरवी अमरेन्द्र कुमार तिवारी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी खरगोन द्वारा की गई।



मोटरसायकल पर जहरीले स्प्रिट का परिवहन करने वाले आरोपी की जमानत खारिज ।



चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश खरगोन द्वारा मोटरसायकल से जहरीले स्प्रिट का परिवहन करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन खारिज किया । कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अमरेन्द्र  कुमार तिवारी ने बताया कि दिनांक 04.10.2020 को पुलिस थाना भगवानपुरा को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि ग्राम काबरी तरफ से एक व्‍यक्ति काले रंग की मोटरसायकल पर पीछे एक केन बांधकर जिसमें पानी जैसा कुछ जहरीला पदार्थ भरकर ले जा रहा है। 


मुखबिर सूचना पर विश्वास कर पुलिस थाना भगवानपुरा ग्राम काबरी रोड पर कुंडिया नाले के पास पहुंचकर पुल की आड से देखा तो एक मोटरसायकल काले रंग की होण्डा साईन जिसके पीछे केन बंधी थी को घेराबंदी कर पकडकर उक्त  केन की तलाशी ली तो उसमें अनुपयुक्त जहरीली 35 लीटर स्प्रीट भरी हुई थी। आरोपी से नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम संतोष पिता रमेश उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम राजनगांव जिला बडवानी का होना बताया। आरोपी के विरूद्ध आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर न्यायालय खरगोन में पेश किया। आरोपी की ओर से जमानत हेतु आवेदन माननीय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश खरगोन श्री सुभाष सोलंकी के समक्ष प्रस्तु त किया जहां जमानत आवेदन का विरोध अभियोजन की ओर से किया गया जिससे सहमत होकर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन खारिज कर दिया ।




दहेज प्रताड़ना तथा अपनी ही पत्नी की मृत्यु कारित करने वाले आरोपी पति का जमानत आवेदन निरस्त*



मध्य प्रदेश राज्य की ओर से अभियोजन अधिकारी श्री विनोद प्रताप सिंह हुए उपस्थित। नागौद न्यायालय के द्वितीय अपर एवं सत्र न्यायाधीश श्री बी डी राठौर द्वारा थाना जसोके अपराध धारा 498, 302 भादवि0 एवम 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत आरोपी खेलावन चौधरी पिता श्री फग्गू चौधरी उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम सुरदहा कला थाना जसो जिला सतना का जमानत आवेदन आज दिनांक 15/10/2020 को निरस्त किया गया।


मध्य प्रदेश राज्य की ओर से अभियोजन अधिकारी श्री विनोद प्रताप सिंह ने समग्र आधारों पर आरोपी के जमानत आवेदन का विरोध किया।सहायक मीडिया प्रवक्ता विनोद प्रताप सिंह के द्वारा बताया गया है कि, दिनांक 21/09/2019 को मृतिका की ससुराल में उसकी आग लगने से मृत्यु हो गयी थी। मृतिका ने मृत्यु से पहले अपने भाई से बताया था कि उसके पति ने उसको मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग मृतिका के भाई के मोबाइल पर थी। उक्त अपराध पर थाना जसो द्वारा दौरान विवेचना आरोपी तथा घटना के अन्य साक्षी तथा अन्य साक्ष्यों को जब्त कर न्यायालय के समक्ष पेश किया था।


उक्त अपराध पर संज्ञान लेते हुए द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश  द्वारा अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए आरोप द्वारा उक्त धाराओं में प्रस्तुत जमानत आवेदन को आज दिनांक 15/10/2020 को नामंजूर कर दिया गया।

बुरहानपुर जिले में सभी थाना प्रभारियों ने शांति समिति की मीटिंग में आगामी त्यौहार के विषय में शासन की गाईडलाईन्स को ध्यान में रखते हुए त्यौहार मनाने एवं सतर्कता बरतने की दी हिदायत

 

  • बुरहानपुर जिले के सभी थाना प्रभारियों एवं प्रशासन के अधिकारियों द्वारा अपने अपने क्षैत्र में  शांति समिति की मीटिंग ली गई

  • शांति समिति की मीटिंग में आगामी त्यौहार के विषय में शासन की गाईडलाईन्स को ध्यान में रखते हुए त्यौहार मनाने एवं सतर्कता बरतने की हिदायत दी गयी

  • मीटिंगके दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया

               बुरहानपुर जिले में नवारत्र में दुर्गा प्रतिमा की स्थापना एवं बालाजी हर वर्ष धूमधाम से मनाया जाता है । वर्ष 2020 मे कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुये पुलिस अधीक्षक बुरहानपुर ने सभी थाना प्रभारियों को अपने अपने क्षैत्र में शांति समिति की मीटिंग बुलाकर आगामी त्यौहारों में सतर्कता बरतने के आदेश दिये हैं ।


आदेश के पालन में सभी थाना प्रभारियों के द्वारा अपने अपने क्षैत्र की शांति समिति की मीटिंग ली गई । थाना कोतवाली में श्रीमान नगर पुलिस अधीक्षक, एस डी एम महोदय, नगर निगम विध्युत विभाग व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी एवं शांति समिति के सर्व धर्म के गणमान्य नागरिक शामिल थे । मीटिंग में नवारत्र में दुर्गा प्रतिमा की स्थापना एवं बालाजी पर्व को लेकर कोरोना महामारी को मद्देनजर रखते हुए सावधानी बरतने की हिदायत दी गयी साथ ही त्यौहारों को शांतिपूर्ण ढंग से प्रशासन की गाइडलाईन का पालन करते हुए मनाने की समझाईश भी दी गई ।


              थाना खकनार में श्री मान थाना प्रभारी, एवं श्रीमान तहसीलदार मीटिंग में मौजूद रहे । थाना लालबाग में श्रीमान सी एस पी महोदय ने मीटिंग में आवश्यक दिशा निर्देश पढकर सुनाये। थाना नेपानगर की मीटिंग में श्रीमान एस डी ओ पी महोदय एवं थाना प्रभारी द्वारा की गई अच्छी व्यवस्थाओं के लिये नगर शांति समिति द्वारा एस डी ओ पी महोदय एवं थाना प्रभारी का सम्मान भी किया गया । 

अवैध रूप से 315 बोर का कट्टा व जिन्दा कारतूस रखने वाले आरोपी को भेजा जेल



 मेहगांव (भिंड)। सहायक मीडिया सेल प्रभारी/सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी आकिल अहमद खाँन द्वारा बताया कि घटना दिनाक  13.10.2020 को मुखबिर के जरिये सूचना मिली कि जितेन्द्र उर्फ जीतू पुत्र महेश गौड निवासी वार्ड नं0 7 मेहगांव कट्टा लिये वारदात करने की नियत से खड़ा है। 


मुखबिर की सूचना की तस्दीक हेतु मय फोर्स पहुँचा तो वह जल्दी-जल्दी चलने लगा । अपराधी को पकड़ने पर उसकी तलाशी के दौराने उसके पास 315 बोर का कट्टा व जिन्दा कारतूस मिले उक्त अपराध पर थाना मेहगांव अपराध क्रमांक 393/2020 धारा 25,27 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय मेहगांव के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहाँ से उसे जेल भेज दिया गया।

                

                                                          

        

अवैध रूप से प्रतिबंधित इंजेक्शन विक्रय करने वाले आरोपी की जमानत याचिका निरस्त


घटना दिनांक 27/08/2020 को आरोपी यस सोनी निवासी फूटाताल, हनुमानताल अपने अन्य साथियों बालक राजू विश्वकर्मा एवं महेश विश्वकर्मा के साथ मिलकर अवैध रूप से बिना डाॅक्टर की सलाह के प्रतिबंधित इंजेक्शन विक्रय करने हेतु Buprenorphine injection  के कुल 41 बाॅक्स प्रत्येक में 2 एम.एल के 25 इंजेक्शन जिनका मूल्य 725 रूपये के , ए.आर.एम. एविल के इंजेक्शन की सीस 10 एम. एल. की कुल 160 नग जिनका मूल्य करीब 1760 रूपये ,Bupreborphine injection PI  के 30 डिब्बे कुल 750 नग injection  जिनकी कीमत करीब 21000 रूपये , Buprenorphine injection  के 60 डिब्बे कुल 1500 नग injection जिनकी कीमत करीबन 42000 रूपये हैं को जब्त कर आरोपी को गिरफतार किया गया। उक्त रिपोर्ट पर थाना हनुमानताल के अपराध क्र. 561/2020 एवं धारा 328,34 भादवि एवं 5/13  औषधि नियंत्रक अधिनियम 1950 के तहत मामला पंजीबध्द कर आरोपी को न्यायालय श्रीमान रजनी प्रकाश बाथम के समक्ष पेश किया गया आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत आवेदन प्रस्तुत किया ।


 शासन की ओर से प्रभारी उपसंचालक श्री शेख वसीम के मार्गदर्शन में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती बबीता कुल्हारा के द्वारा शासन का पक्ष रखते हुये जमानत आवेदन का विरोध करते हुये बताया कि यदि  आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाता हैं तो समाज में न्याय के प्रति विपरीत संदेश पहुॅचेगा। अभियोजन द्वारा दिए गए तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा           



                                         

                                     

संतान नहीं होने के कारण बहू को प्रताडित कर आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित करने वाली सास की जमानत निरस्त


न्यायालय माननीय श्रीमान एस.सी.पाल अपर सत्र न्यायाधीश महोदय तहसील तराना के न्यायालय द्वारा अभियुक्ता तेजूबाई पति पन्नाजी, निवासी- ग्राम हनुमंती , तराना, जिला उज्जैन  का अभियुक्ता का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।


 उप-सचांलक (अभियोजन) डॉ0 साकेत व्यास ने बताया कि घटना इस प्रकार है कि पुलिस थाना तराना पर दिनंाक 15.08.2020 को मर्ग जांच हेतु डायरी प्राप्त हुई मृतिका के भाई दुलेसिंह, बहन रामपुरबाई एवं पिता चैनसिंह एवं स्वतंत्र साक्षीगण के कथन लिये गये, कथनों में साक्षीगण ने बताया कि मृतिका हेमूबाई को शादी के बाद से ही पुत्र-पुत्री नहीं होने के कारण मृतिका की सास तेजूबाई, जेठ हुकुमसिंह व पति लाखनसिंह द्वारा शारीरिक एवं मानसिक प्रताडित किया जाता था। प्रताडना से परेशान होकर मृतिका ने अपने खेत पर जाकर आम के पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मर्ग जॉच पर से अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 306 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। 

अभियुक्ता तेजूबाई द्वारा माननीय न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था, अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया। न्यायालय ने अभियोजन के तर्को से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। 

प्रकरण में शासन की ओर से श्री डी.के. नागर ए.जी.पी. तहसील तराना, जिला उज्जैन द्वारा पैरवी की गई।


 

54 लीटर अवैध शराब परिवहन करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्‍त


शाजापुर। न्‍यायालय प्रथम अपर सत्र न्‍यायाधीश शाजापुर श्री मनोज कुमार शर्मा द्वारा आरोपी नवीन पिता ईश्वर जायसवाल निवासी दशहरा मैदान शाजापुर का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।


जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर बे बताया कि, आरोपी से दो टाट के बोरो से तीन-तीन  पेटी देशी प्‍लेन शराब (प्रत्‍येक पेटी में 50-50 क्‍वार्टर) कुल 54 बल्क लीटर व एक मोटर साइकिल एच एफ डीलक्‍स बिना नंबर की गाडी जप्‍त की गयी थी। थाना सुनेरा के उपनिरीक्षक रामरूप सिंह परमार द्वारा मुखबिर सूचना पर कार्यवाही करते हुए श्मशान के पास ग्राम सुनेरा स्थान पर आरोपी नवीन के कब्‍जे से दि. 12-10-2020 को उक्‍त अवैध शराब व मोटर साईकिल जप्‍त कर उसे गिरफ्तार किया गया था।



दुष्‍कर्म के आरोपी को न्यायालय ने भेजा जेल



शाजापुर। न्यायालय  जेएमएफसी  शुजालपुर द्वारा आरोपी अरविन्‍द पिता बद्रीप्रसाद निवासी लसुडलिया पताल का जेल वांरट बनाकर उसे उप जेल शुजालपुर भेजा गया।  


श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर ने बताया  कि, पीडिता ने एक लेखी आवेदन पत्र थाना कालापीपल पर दिया कि, करीब 4 महिने पहले उसके पडोस की रहने वाली के घर पर वह मिलने गई थी। पीडिता को वह घर पर नहीं मिली तब उसके देवर आरोपी अरविन्‍द ने उसका हाथ पकडकर उसे कमरें के अंदर खींच लिया और कमरें का दरवाजा बंद करके उसके साथ जबरदस्‍ती बलात्‍कार किया और धमकी दी की वह उसे सामाज में बदनाम कर देगा। दिनांक 05/10/2020 को पीडिता सुबह लेटरिंग करके वापस आ रही थी, तब आरोपी ने उसका हाथ पकडकर उसका मुंह दबा दिया वह चिल्‍लाई तो आरोपी बोला की बलात्‍कार की बात तेरे पति और परिवार के लोगों को बताई तो तुझे सामाज में बदनाम कर दूंगा और तुझे व तेरे पति को जान से खत्‍म कर दूंगा। आरोपी के विरूद्ध थाना कालापीपल पर असल अपराध पंजीबद्ध किया गया। आज आरोपी को न्‍यायालय में पेश किया गया, जहां से आरोपी का जेल वांरट बनाकर उसे उप जेल शुजालपुर भेजा गया। 


हत्‍या में सहयोग करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्‍त


शाजापुर।  न्यायालय  द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शुजालपुर द्वारा आरोपी इन्‍दरसिंह पिता रामप्रसाद राठौड उम्र 35 वर्ष निवासी आमला मज्‍जू थाना जावर का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया । 


श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि, दिनांक 02/08/2020 को शाम को मृतक धर्मेन्‍द्र आरोपी इन्‍दरसिंह के साथ उसकी  मोटरसाईकिल से  उसकी ससुराल शुजालपुर आरोपी रमेश राठौड के यहां आया था। शुजालपुर से रात मे मृतक आरोपी इन्‍दर और उसका ससुर रमेश मोटरसाईकिल से तीनों शराब पीने के लिये मगरोंला तरफ गये थे। मंगरोला शराब दुकान से शराब लेकर नगरपालिका का कचरा इकटठा था उसी के पास खेत की मेंड किनारें बैठकर शराब पी रहे थे। आरोपी रमेश ने मृतक से और दारू लेकर आने का कहां तो उसने  मना कर दिया। इसी बात को लेकर आरोपी इन्‍दर ने उसे अश्‍लील गालीयां दी और बोला की मेरे ससुर का कहना नहीं मानता है, तु । यह कहकर उसे पकड लिया और आरोपी रमेश ने अपनी कमर में से चाकू निकालकर जान से मारने की नियत से धर्मेन्‍द्र की नाभि के नीचें, साइड में चाकू घोप दिया। जिससे धर्मेन्‍द्र को खून निकलने लगा। दोंनो आरोपीगण घायल धर्मेन्‍द्र को छोडकर मोटरसाईकिल से भाग गये। दूसरे दिन सुबह पुलिस घटना स्‍थल पर आई और देहाती नालसी लेखबद्ध की तथा घायल को उपचार के लिए अस्‍पताल भेजा। बाद थाना शुजालपुर सिटी पर आरोपीगण के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया।  बुधवार को आरोपी इन्‍दरसिंह का जमानत आवेदन पत्र न्‍यायालय द्वारा निरस्‍त किया गया। 

 

नाबालिग के साथ दुष्‍कर्म करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्‍त


शाजापुर।  न्यायालय  द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश  शुजालपुर द्वारा आरोपी मोहित पिता नरेश कंजर उम्र 20 वर्ष निवासी धानीघाटी थाना हाटपीपल्‍या का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया । 


श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि, दिनांक 01/03/2020 को आरोपी मोहित पीडिता के स्‍कूल आया और पीडिता से बोला की तेरे माता पिता का ऐक्‍सीडेन्‍ट हो गया है। पीडिता विश्‍वास कर उसके साथ चली गई।  पीडिता को रास्‍ते में कार में उल्‍टी होने लगी तो आरोपी ने अपने भाई अंकित को बुलाया अंकित मोटरसाईकिल से पीडिता को देवास बस स्‍टेण्‍ड ले गया। थोडी देर बाद मोहित बस से देवास आया फिर दोनों उसे इन्‍दौर में अंकुश के कमरें पर ले गये और उसे कमरें में बंद कर दिया।  मोहित ने पीडिता से कहा की मुझसे शादी कर ले नहीं तो तेरी जिन्‍दगी खराब कर दूंगा। अंकित वहां से चला गया, मोहित ने उससे अश्‍लील बातें की और पींडिता की मर्जी के खिलाफ शारीरिक संबंध बनाये । फिर अंकित थोडी देर बाद आया और बोला की मोहित जैसा बोल रहा है, मैं वैसा ही करू। दूसरे दिन सुबह 09 बजे अंकित, मोहित, अं‍कुश तीनों पीडिता को बस में बैठाकर स्‍कूल छोडने आये। पीडिता ने घटना की रिपोर्ट थाना मोहन बडोदिया पर की। थाना मोहन बडोदिया पर 0/2020 पर अपराध कायम कर असल कायमी हेतु रिपोर्ट थाना अवन्तिपुर बडोदिया पर भेजी। 

बुधवार को आरोपी का जमानत आवेदन पत्र न्‍यायालय द्वारा निरस्‍त किया।

दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को भेजा जेल



राजगढ़ । जिला न्यायालय में पदस्थ  विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट डॉ अजली पारे राजगढ ने थाना राजगढ के अपराध कमाक 393/20 में नाबालिग बालिका के साथ् बलात्संग का अपराध कारित करने वाले अभियुक्त भगवान सिंह पिता रंगलाल निवासी कासी जिला राजगढ़ का जमानत आवदेन निरस्त कर दिया है।



घटना का विवरण इस प्रकार है कि दिनाक 17.07.2020 को फरियादिया ने थाना आकर रिपोर्ट लिखवाई कि जब वह अपने घर के पास की खोयरी में शौच के लिए गई थी उसी समय भगवान सिंह वहा आ गया था। अभियुक्त भगवान सिंह ने पीडित बालिका को जमीन पर पटककर उसके साथ बलात्संग कारित किया था। फरियादिया चिल्लाई तो चिल्लाचोट की आवाज सुनकर उसकी दादी आ गई थी। फरियादी की रिपोर्ट पर अपराध क्रमाक 393/20 धारा 376 भादवि एवं पॉक्सो एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

इस प्रकरण में अभियुक्त भगवान सिंह ने न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर जमानत की मांग की थी। जिस पर अभियोजन की ओर से जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री आलोक श्रीवास्तव राजगढ द्वारा तर्क किया गया कि आरोपी ने एक नाबालिक बालिका के साथ कुकृत्य किया है। प्रकरण अभी अनुसंधान में है यदि अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया या ती अभियोजन की साक्ष्य प्रभावित होगी जिससे निश्चित ही न्याय के विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अभियोजन कहानी और डीपीओ द्वारा दिये गये तर्को को दृष्टिगत रखते हुए माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त भागवानसिंह की जमानत खारिज कर दी गयी है

नाबलिग लड़की के साथ छेडछाड करने वाले आरोपी को न्‍यायालय ने भेजा जेल।

      

गुना।विशेष न्‍यायालय गुना ने नाबलिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी गोलू केवट पुत्र स्‍व. राधे श्‍याम केवट को थाना केंट पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर पेश करने पर जेल भेजा। 


मीडिया सेल प्रभारी श्रीमती डॉली गुप्‍ता ने बताया कि दिनांक 13.10.20 को अभियोक्‍त्री के परिवार वाले काम पर गये थे घर पर अभियोक्‍त्री व उसका छोटा भाई था। करीब रात्रि 08:00 बजे अभियोक्‍त्री घर के आंगन में बैठकर पढ रही थी तभी पड़ोसी गोलू केवट घर के अंदर घुस आया और आभियोक्‍त्री के साथ छेडछाड कर दी तभी अभियोक्‍त्री का बड़ा भाई आया तो गोलू केवट गालियां देने लगा। उक्‍त रिपोर्ट थाना केंट में अपराध क्रमांक 995/20 में पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

भाजपा ने जारी की बुरहानपुर के 45 वार्ड प्रत्याशियों की सूची,3 को रखा होल्ड पर

बुरहानपुर (इक़बाल अंसारी) भारतीय जनता पार्टी संभागीय कार्यालय इन्दौर की संभागीय चयन समिति के संयोजक श्री मधु वर्मा एवं श्री गजेंद्र पटेल के ...