बुधवार, 21 अक्तूबर 2020

नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर घर से भगाकर दुष्‍कर्म करने वाले आरोपी की जमानत निरस्‍त।


गुना। विशेष न्‍यायालय गुना ने नाबलिग लड़की को बहला-फुसलाकर घर से भगाकर दुष्‍कर्म करने वाले आरोपी रिंकू वाल्मिक का किया जमानत निरस्त।


मीडिया सेल प्रभारी श्रीमती डॉली गुप्‍ता ने बताया कि दिनांक 05.02.2020 को अभियोक्‍त्री के गायब होने की रिपोर्ट थाना बजरंगढ में अपराध क्रमांक 104/20 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। अभियोक्‍त्री को दस्‍तयाब कर कथन कराये जाने पर आरोपी रिंकू के द्वारा उसे बहला-फुसलाकर घर से भगाकर डांग में ले जाना और चार-पांच दिन तक जंगल में दुष्‍कर्म करना बताया है। उक्‍त रिपोर्ट थाना बजरंगढ में धारा 363,366ए,376(2)(एन) भादवि एवं पोक्‍सो एक्‍ट की धारा 5/6 क तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्री रविकांत दुबे द्वारा की गई जिनके तर्को से सहमत होकर माननीय न्यायालय ने आरोपी की जमानत आवेदन खारिज की।

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