रविवार, 31 जनवरी 2021

अभियोजन अधिकारियो की संभागीय कार्याशाला का हुआ आयोजन अति. पुलिस महानिदेशक श्री उपेन्‍द्र जैन ने किया क्रार्यक्रम का उद्धघाटन संचालक लोक अभियोजन म.प्र. / पुलिस महानिदेशक श्री विजय यादव ने अभियोजन अधिकारियो प्रमाण पत्र देकर किया सम्‍मानित


अभियोजन   

       

आज दिनांक को लोक अभियोजन म.प्र. भोपाल के तत्‍वाधान में भोपाल संभाग के अभियोजन अधिकारियो की संभागीय विधिक कार्यशाला का आयोजन होटल राजहंस जोन-2 एम.पी. नगर में प्रात: 10:30 से 04:30 तक आयोजित किया गया ।


कार्यक्रम के उद्धघाटन सत्र में अति. पुलिस महानिदेशक श्री उपेन्‍द्र जैन ने अभियोजन अधिकारियो को संबोधित किया और अभियोजन तथा पुलिस विभाग के समन्‍वय को और मजूबत करने पर परिचर्चा की । कार्यक्रम में एडीजे श्री संदीप शर्मा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधि‍करण भोपाल, एडीजे श्री मुकेश कुमार विशेष न्‍यायाधीश  एन.डी.पी.एस., श्री वैभव श्रीवास्‍तव एडीशनल एसपी साइबर क्राइम भोपाल एवं उप संचालक लोक अभियोजन श्री के.के. सक्‍सेना ने अपने ज्ञान एवं अनुभवो से अभियोजन अधिकारियो का मार्गदर्शन किया।

 कार्यक्रम के समापन समारोह में पुलिस महानिदेशक/ संचालक लोक अभियोजन माननीय श्री विजय यादव ने अभियोजन अधिकारियो को सम्‍बोधित किया एवं प्रतिभागी अभियोजन अधिकारियो को प्रमाण पत्र देकर सम्‍मानित किया । जिला अभियोजन अधिकारी श्री राजेन्‍द्र उपाध्‍याय ने सभी आगन्‍तुक अतिथियो का स्‍वागत किया एवं उप संचालक लोक अभियोजन श्री के.के. सक्‍सेना ने अभियोजन परिवार की ओर से उन्‍हें स्‍मृति चिन्‍ह भेंट किया। कार्यक्रम का संचालन श्री मनोज त्रिपाठी एडीपीओ द्वारा किया गया।  

 

       उक्‍त कार्याशाला में डीपीओ  जिला राजगढ श्री आलोक श्रीवास्‍तव , रायसेन से अति. डीपीओ श्रीमती भारती गेडाम जिला भोपाल से अति. डीपीओ श्री टी.पी. गौतम , एडीपीओ श्री आशीष त्‍यागी, श्रीमती वर्षा कटारे, श्रीमती हेमलता कुशवाहा , श्री नीरेन्‍द्र शर्मा, श्री विक्रम सिंह, श्री विजय कोटिया, श्री नवीन श्रीवास्‍तव,  श्री केदार कौरव, श्री आशीष दुबे, सुश्री नेहा दुबे, श्रीमती ज्‍योति कुजूर एवं अन्‍य अभियोजन अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित हुए । 

 

दिनांक 31.01.2021

                                                                                                                           श्री मनोज त्रिपाठी 

                                                                            मीडिया सेल प्रभारी/ 

           जनसंपर्क अधिकारी भोपाल संभाग 

                  मो नं 7587603651  

 

                                                                                      

                           

       

बोर्ड परीक्षाओं पर भी कोरोना का असर, इस वर्ष डेढ़ माह देरी से प्रारंभ होगी परीक्षाऐं माशिमं ने जारी किया टाईम, परीक्षा में भी दिखेंगे बदलाव


खिरकिया। कोरोना के चलते इस वर्ष शिक्षा सत्र ही प्रभावित नही हुआ बल्कि बोर्ड परीक्षाओ पर भी इसका असर दिखेगा। प्रतिवर्ष मार्च माह में प्रारंभ होने वाली हाईस्कूल व हायर सेकंडरी कक्षाओ की परीक्षा इस वर्ष अप्रैल माह के अंत से प्रारंभ होकर मई तक चलेगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) की हाईस्कूल और हायर सेकंडरी परीक्षा इस बार 30 अप्रैल से शुरू होगी। हाईस्कूल परीक्षा 15 मई और हायर सेकंडरी परीक्षा 18 मई तक चलेगी। बीईओ ए एस राजपूत ने बताया कि दोनों परीक्षाओं में खिरकिया ब्लॉक के लगभग 4 हजार विद्यार्थी शामिल होंगे। बोर्ड परीक्षाएं हर साल फरवरी या मार्च माह में शुरू हो जाती थीं। पर इस बार कोरोना संक्रमण के चलते पढ़ाई के साथ परीक्षा कार्यक्रम भी गड़बड़ा गया है। इस बार परीक्षा दो माह की देरी से शुरू हो रही है। इसलिए परिणाम भी एक से डेढ़ महीने देरी से यानी जून अंत या जुलाई माह की शुरुआत में आने की संभावना है। आमतौर पर हायर सेकंडरी की परीक्षा में सवा महीने से ज्यादा समय लगता है, पर समय पर परिणाम देने की आवश्यकता के चलते इस बार 14 दिन में परीक्षा पूरी करवाई जाएगी। हाईस्कूल परीक्षा भी 

इस बार कोरोना संक्रमण के चलते माध्यमिक शिक्षा मंडल ने पढ़ाई के साथ ही इस साल बोर्ड परीक्षा को लेकर कई बदलाव भी किए हैं.। इस बार छात्रों को परीक्षा के दौरान ओएमआर शीट दी जाएगी। इसमें छात्रों को बहु वैकल्पिक प्रश्नों के जवाब लिखना होंगे। इस बार हर विषय के प्रश्न पत्र तीन श्रेणियों में बंटे होंगे। पहली श्रेणी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों (बहु वैकल्पिक प्रश्न) की होगी।दूसरी श्रेणी में विषय परक व तीसरी में विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। छात्रों को परीक्षा में 50 प्रश्न हल करने को दिए जाएंगे। परीक्षा में लिखने के लिए कॉपियां तो मिलेंगी इसके साथ ही 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आधा घंटे में हल कर ओएमआर शीट पर विकल्प को टिक करना होगा। इसके पश्चात छात्रों को उत्तर पुस्तिका दी जाएगी जिसमें 20 प्रश्नों को निश्चित शब्द सीमा में हल करना होगा। माशिमं द्वारा बोर्ड परीक्षा के पूर्व वेबसाइट पर प्रश्न बैंक अपलोड किए जाएंगे। हर विषय के प्रश्न बैंक में 500 से ज्यादा प्रश्न होंगे। इस बार बोर्ड परीक्षा का पेपर प्रश्न बैंक से ही बनाया जाएगा। प्रश्न बैंक के बाहर से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे।इस वर्ष कोरोना के कारण कक्षाऐं नहीं चली हैं। छात्रों की पढ़ाई नहीं होने के कारण माशिमं द्वारा कोर्स में 30 फीसदी की कटौती की गई है। इस बार बोर्ड परीक्षा में 70 प्रतिशत पाठ्यक्रम में से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा के पैटर्न में यह बदलाव इस वजह से किया जा रहा है ताकि परीक्षा का रिजल्ट भी जल्द जारी हो सके।

साधु महात्माओं के प्रति कभी निरादर का भाव नहीं रखना चाहिए यही समाज को सही दिशा देते है


खिरकिया। श्री सीताराम सेवा समिति द्वारा आयोजित अपने नांेवे वर्ष की भागवत कथा कथा व्यास वृंदावन के महंत श्रीनिवास दास महाराज ने प्रारंभ में मंगलाचरण एवं भगवत बंदना के पश्चात कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा कि मनुष्य को जब तक पूर्ण वैराग्य नहीं होगा तब तक वह ज्ञान धारण नहीं कर सकेगा।


प्रत्येक मनुष्य को वर्ष में कम से कम एक महा तीर्थ में रहकर भगवान के दर्शन करना चाहिए। अगर ऐसा एक साथ संभव ना हो तो टुकड़े टुकड़े में भी किया जा सकता हैं। तीर्थ में जाकर परमात्मा के दर्शन करने से भगवान प्रसन्न होते है, अगर भक्त सच्ची श्रद्धा और विश्वास से अपना सर्वस्व भगवान को श्री चरणों में समर्पित कर देता है, तब भगवान अपने भक्तों की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते है। आपने महात्माओं के लिए बताते हुए कहा कि इनको जब कोई कष्ट देता है, या इनको कष्ट होता है तो सब परमात्मा की आंख में भी आंसू आ जाते है। भारतीय सनातन संस्कृति में इसीलिए महात्माओं को स्वयं भगवान का दर्जा दिया है। इसीलिए साधु महात्माओं के प्रति कभी निरादर का भाव नहीं रखना चाहिए यही समाज को सही दिशा देते है। इस दौरान बड़ी संख्या में महिला पुरूष श्रृद्धालुओं ने पहुंचकर कथा का श्रवण लाभ लिया। महंत जी ने कहा कि जब तक मनुष्य के शरीर में पुरुषार्थ की क्षमता रहती है, तब तक वह तरह-तरह के अभिमान करता रहता है, पर  यह सांसारिक सारी पद प्रतिष्ठा समय के साथ भूतपूर्व हो जाते है, इसलिए मनुष्य में यह मिथ्या कार्यों में अपना जीवन बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमारे शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य प्रातः उठते से ही परमात्मा का ध्यान करना चाहिए हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। जब 60 वर्ष की उम्र में भजन करेंगे तो मन नहीं लगेगा इसलिए छोटी उम्र से ही भगवान का भजन करते हुए मन को परमात्मा में लगाना चाहिए उसी से आपका जीवन सरल और सार्थक होगा।

शनिवार, 30 जनवरी 2021

प्रधान आरक्षक रिश्वत के मामले में 4 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 30000 रूपए के अर्थदंड के दंडादेश से दंडित


इंदौर दिनांक 30/1/2021 जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री मो0अकरम शेख व्दारा बताया की  माननीय श्री विकास शर्मा सा विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत गठित न्यायालय इंदौर व्दारा वि0प्रकरण क्रमांक 03/2015 विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त इंदौर विरूद्ध रामहंस प्र0आरक्षक थाना किशनगंज इंदौर को  भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 में  धारा 13(1) डी ,तथा सपहठित धारा 13(2) में 4 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 30000 रूपए के अर्थदंड के दंडादेश से दंडित किया गया । 


 उक्त  प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्रीमती ज्योति गुप्ता व्दारा की गयी ।

      संक्षिप्त में धटना इस प्रकार है  नीलेश ठाकुर  उसके मामा एवं रवि की  राकेश एवं मुकेश जाटवा के बीेच में मारपीट की घटना हुई थी जिसके संबंध में आवेदन  थाना किशनगंज पर राकेश जाटवा व्दारा दिया गया था जिसकी जाॅच थाना किशनगंज पर पदस्थ प्र0आर रामहंस व्दारा की जा रही थी रामहंस ने आवेदक एवं उसके मामा व रवि कौशल के खिलाफ हुई शिकायत में राजीनामा करवाने एवं शिकायत को फाईल करने के लिये 30 हजार रूपये की मांग की थी तद्पश्चात 15 हजार रूपये रिश्वत आरोपी रामहंस को देने की बात तय हुई थी जिसकी शिकायत नीलेश ठाकुर व्दारा लोकायुक्त कार्यालय इंदौर में की गयी थी लोकायुक्त टेप दल व्दारा कार्यवाही करते हुऐ रामहंस की टेबल से 15 हजार रूपये कीे राशि बरामद की गयी थी । 

पुलिस लोकायुक्त व्दारां विवेचना उपरांत अभियोग पत्र सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था ।

  उक्त प्रकरण में विशेष लोक अभियोजक अभियोजक श्रीमती ज्योति गुप्ता व्दारा अभियोजन साक्षीगणों का परीक्षण करवाकर लिखित अंतिम तर्क न्यायदृष्टांतों सहित प्रस्तुत किये गये जिस पर माननीय न्यायालय व्दारा सहमत होते हुऐ अभियुक्त को उक्त धाराओं में दंडित किया गया ।


                                     


जिला अभियेाजन अधिकारी 

         जिला इंदौर

भ्रष्टाचार के आरोप मे वनरक्षक को कारावास की सजा

शिकायतकर्ता सुगेन्द्र पटेल वन विभाग वनमंडल रीवा के अंतर्गत ग्राम वन समिति बदवार बीट मे 2500 रूपये प्रतिमाह के वेतन पर जंगल की अवैध कटाई और शिकार रोकने हेतु चैकीदार के रूप मे कार्य करता था। सुगेन्द्र पटेल को समिति के सचिव हरिराज सिंह वनरक्षक ने चैकीदार के रूप मे नियुक्त किया था।


सुगेन्द्र पटेल का वर्ष 2013 का माह मई, जुलाई और अगस्त की मजदूरी कुल 7500 रूपये का भुगतान माह सितंबर तक हरिराज द्वारा नही किया गया था। जब सुगेन्द्र पटेल वेतन के संबंध मे हरिराज सिंह ने मिला तो हरिराज सिंह ने 03 माह के वेतन निकालने के एवज मे 2500 रूपये रिश्वत की मांग की। जिसकी शिकायत सुगेन्द्र ने पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त से की। लोकायुक्त द्वारा शिकायत का सत्यापन कराया गया। सत्यापन के बाद दिनांक 20.09.2013 को ट्रैप अयोजित किया गया। हरिराज सिंह वनरक्षक से मिलने सुगेन्द्र उसके आॅफिस वन चैकी डिपो गुढ़ गया। जहां हरिराज सिंह ने सुगेन्द्र से 2000 रूपये रिश्वत की मांग की और रिश्वती रूपये प्राप्त कर उसे अपने हाफ टी-शर्ट के जेब मे डाल लिया तभी ट्रैप टीम ने हरिराज सिंह को रंगे हाथ धरदबोचा।

विचारण के दौरानसहायक जिला अभियोजन अधिकारी(लोकायुक्त) श्रीसचिन द्विवेदी द्वारा शासन की ओर से मामले में प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों एवं प्रभावी तर्कों से सहमत होते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश- (विशेष न्यायालय लोकायुक्त) श्रीमान् गिरीश दीक्षित ने आरोपी वनरक्षक हरिराज सिंह पिता यज्ञभान सिंह वनरक्षक वीट बदवार सर्किल गुढ़ वनमण्डल रीवा को भ्रष्टाचार का दोषी पाते हुए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत 3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000 रूपये अर्थदंड एवं धारा 13 के तहत 04 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रूपये का अर्थदण्ड से दण्डितकिया।

विशेषः-हरिराज सिंह से सुगेन्द्र पटेल ने लोकायुक्त मे शिकायत करने से पहले कई बार मुलाकात कर अपने वेतन का भुगतान करने की मांग की थी। जब आरेापी वेतन नही दे रहा था तो इसकी शिकायत सुगेन्द्र पटेल ने वनसंरक्षक रीवा को की थी। इसके बाबजूद आरोपी ने दुस्साहस दिखाते हुए पुनः रिश्वत की मांग की, जिसके बाद वह ट्रैप हुआ।

न्यायालय के सामने साक्ष्य के दौरान बातचीत की सीडी नही चली थी। लेकिन अभियोजन की प्रभावी भूमिका के कारण आरोपी सलाखो के पीछे पहुच गया।

मो. अफजल खान

मीडिया सेल प्रभारी

मो. 7587603658

शहर में मच्छरों का बढ़ रहा प्रकोप* *फागिंग मशीन की व्यवस्था है पर.. नगर परिषद की लापरवाही*



*ब्युरो दशरथ सिंह कट्ठा झाबुआ...9685952025*


झाबुआ - क्षेत्र के लोग कोरोना वायरस से तो बचे हैं पर अब उन्हें मच्छरों के प्रकोप से मलेरिया का डर सताने लगा है। फॉगिंग  मशीन मेघनगर में नगर परिषद के पास होने के बावजूद भी इन दिनों उसका संचालन समय पर ढंग से नहीं किया जा रहा है ।


इस वजह से क्षेत्र में मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है।स्थानीय लोगों की मानें तो पहले भी फॉगिंग के नाम पर चिह्नित मार्गों पर फॉगिंग की जाती रही है। अब तो सात दिनों से फॉगिंग ही बंद है।इतना ही नही नगर के चल रहे नल जल योजना के गड्ढों में जमा है पानी क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं के लिए की गयी खुदायी के बाद गड्ढों में पानी जमा है, जहां मच्छरों का लार्वा पनप रहा है।  लिहाजा, मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है। नगर के आसपास ग्रामीण क्षेत्रों की फसलों की कटाई शुरु हो चुकी है जिस वजह से बाइक मच्छर का नगर में प्रवेश हो रहा है और काले बाइक मच्छर सीधे आंखों पर चिपक कर तकलीफ देते हैं। जिसे कई बीमारियां पनप रही है अब नगर परिषद के जिम्मेदार कितनी जल्दी फॉगिग मशीन को नगर में प्रारंभ करते या फिर लापरवाही आने वाला वक्त तय करेगा।

शुक्रवार, 29 जनवरी 2021

छात्रवृत्ति लंबित रखने पर सहायक संचालक निलंबित


भोपाल -छात्रवृत्ति (ओवरसीज स्कॉलरशिप) लंबित रखने पर पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग भोपाल के सहायक संचालक एच.बी. सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय संभागीय उपायुक्त, आदिवासी तथा अनुसूचित जाति विकास नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद रहेगा। आयुक्त आदिवासी विकास ने निलंबन आदेश जारी किया।

सहायक संचालक एच.बी. सिंह द्वारा छात्र हेमंत पाटीदार की ओवरसीज स्कॉलरशिप को अनावश्यक रूप से लंबित रखा गया। इस संबंध में छात्र के पिता श्री बल्लभ पाटीदार मेहगाँव, धार द्वारा की गई शिकायत पर लोकायुक्त द्वारा भी कार्रवाई की गई है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इंदौर में भिक्षुकों के साथ दुर्व्यवहार पर जतायी नाराज़गी, इंदौर नगर निगम उपायुक्त निलंबित



भोपाल - आज इंदौर में भिक्षुकों के साथ हुए व्यवहार पर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कड़ी नाराज़गी ज़ाहिर की है। उन्होंने इस संबंध में जिला प्रशासन को दोषियों के ख़िलाफ़ ठोस कार्यवाही के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद नगर निगम के उपायुक्त श्री प्रताप सोलंकी को निलंबित कर दिया गया है। वहीं दो अन्य नगर निगम कर्मियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।


उल्लेखनीय है कि आज इंदौर शहर में कड़ी ठंड को देखते हुए भिक्षुकों को रैन बसेरा में शिफ़्ट करने के निर्देश दिए गए थे। इस दौरान यह घटना प्रकाश में आयी। इस कार्य का सुपर विजन करने के लिए नगर निगम के उपायुक्त प्रताप सोलंकी को ज़िम्मेदारी दी गई थी। श्री सोलंकी द्वारा कार्य में लापरवाही की गई। इस लापरवाही पर उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और उन्हें इंदौर से बाहर पदस्थ करने के निर्देश दिए गए हैं।

नगर निगम द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि ठंड को देखते हुए भिक्षुकों को पूरी संवेदनशीलता के साथ रैन बसेरा में शिफ़्ट करने के निर्देश दिए गए थे। यह देखा गया था कि अनेक स्थानों पर भिक्षुक ठण्ड में रात बिता रहे हैं। नगर निगम द्वारा प्रतिवर्ष की भाँति मानवीय पहल करते हुए उन्हें सुरक्षित ढंग से रैन बसेरा में शिफ़्ट करने की कार्यवाही के निर्देश दिए गए थे। किन्तु इस कार्य में लापरवाही की गई। भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए ठोस कार्यवाही की जा रही है।

मध्यप्रदेश में भारतीय प्रशासनिक सेवा के 9 अधिकारियों की नवीन पदस्थापना

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राज्य शासन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 9 अधिकारियों के नवीन पदस्थापना आदेश जारी किए हैं। श्री संतोष कुमार वर्मा सीईओ जिला पंचायत धार को अपर आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल, डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा सीईओ जिला पंचायत दमोह को अपर आयुक्त आबकारी, ग्वालियर, श्री अजय श्रीवास्तव महाप्रबंधक ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल को सीईओ जिला पंचायत दमोह, श्री किशोर कुमार कन्याल अपर कलेक्टर ग्वालियर को सीईओ जिला पंचायत ग्वालियर, श्री आशीष वशिष्ट अपर कलेक्टर भोपाल को सीईओ जिला पंचायत धार, सुश्री ऋजु बाफना सीईओ जिला पंचायत सतना को सीईओ जिला पंचायत जबलपुर, सुश्री सलोनी सिडाना अपर मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भोपाल को अपर कलेक्टर जिला धार, श्री पार्थ जैसवाल सीईओ जिला पंचायत शहडोल को सीईओ जिला पंचायत सिवनी और श्री हरेन्द्र नारायण अपर आयुक्त नगर पालिक निगम भोपाल को सीईओ जिला पंचायत सतना पदस्थ किया गया है।

नियमों के पालनहार को सूबेदार ने दिए फूल


हरदा । यातायात नियमों का पालन करने वाले जैसे हेलमेट लगाकर एवं सीट बेल्ट पहनकर चलने  वाले  वाहन चालकों को यातायात पुलिस व्दारा गुलाब के फूल दिए गए यातायात थाना प्रभारी सूबेदार वर्षा गौर एवं थाना स्टाफ द्वारा "32 वाॅ सड़क सुरक्षा के अंतर्गत यातायात नियमों के पालन की अपील की गई वहीं नियमों का उल्लंघन करने वाले 27 वाहन चालको पर चालानी कार्यवाही की गई एवं उन्हें यातायात नियमों का पालन करने की समझाइश दी गई| चालानी कार्यवाही में 9000₹ का समन शुल्क वसूला गया|  संपूर्ण कार्यवाही में सूबेदार के साथ ए.एस.आई.रमेश सोलंकी ,प्रधान- आरक्षक महेश शर्मा ,आरक्षक नीरज तिवारी , होशियार सिंह, उमेश राजपूत एवं  हमराह थाना स्टाफ उपस्थित रहा। ...मुईन अख्तर खान

कर जमा नही कराने पर विच्छेद किए जाऐंगे नल कनेक्शन


खिरकिया। नगर परिषद के जलकर के बकायादारो द्वारा कर जमा नही किए जाने पर नल कनेक्शन विच्छेद किए जाने की कार्यवाही की जाएगी। सीएमओ ए आर सांवरे ने बताया कि जलकर सहित अन्य करो के बकायादार 3 दिनो के भीतर अपना कर कार्यालय में जमा करा सकते है। कर्मचारियों द्वारा बार बार अवगत कराने के बावजूद कर नही जमा किया जा रहा है। समयावधि में राशि जमा नही करायी जाती है, तो नल कनेक्शन विच्छेद करने की कार्यवाही की जाएगी।

भारतीय किसान संघ ने किया भारत माता का पूजन


खिरकिया। भारतीय किसान संघ तहसील खिरकिया की ओर से ग्राम इकाई चैकड़ी, लोधियाखेङी, पाहनपाट के किसान कार्यकर्ताओ द्वारा भारत माता पूजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता बृजलाल महाजन ने की। श्री महाजन द्वारा ध्वजारोहण एवं भारत माता पूजन किया गया। साथ ही तहसील अध्यक्ष कैलाश गुर्जर एवं सभी कार्यकर्ताओ ने भारत माता पूजन किया गया। साथ ही अध्यक्ष द्वारा अधिक से अधिक ग्राम ईकाईयों मे भारत माता पूजन किया। साथ ही सभी गांवों मंे सदस्यता अभियान चलाए जाने को लेकर प्रोड्यूसर ग्रुप के बारे मे सभी किसानो को बिस्तार से चर्चा की गई। साथ ही समान विचारधारा वाले किसानो को ग्रुप से जुड़ने का आग्रह किया गया। कार्यक्रम मंे तहसील मंत्री रूपसिंह राजपूत, तहसील उपाध्यक्ष मोहनलाल विश्नोई, मुकेश गौर, विनोद राजपूत, द्वारकाप्रसाद गोर, रमेश सोनेर, रामकृष्ण गौर, विदेंश गौर, भरत गोर, सुनील राजपूत सहित सभी ग्राम इकाइयों के अध्यक्ष मंत्री सदस्य एवं किसान कार्यकर्ता मौजूद थे।

पाप के उदय में दुख और पुण्य के उदय में सुख आता है: अतिशयमुनि मसा


खिरकिया। नगर में विराजित जैन श्वेताम्बर संत संदीपमुनि मसा ने प्रवचन में कहा कि जैन धर्म में नौ तत्व बताए गए है। इसमें मुख्य तत्व केन्द्र बिंदु तत्व जीव है। जीव के पीछे आठ तत्व है। इसमें मुख्य तत्व जीव है। मोक्ष की ईच्छा भी तभी होती है, जब जीव इन नव तत्व को समझे। आश्रत संपर पुष्प पाप आदि का जाने, छः स्थानो का जाने तभी मोक्ष जाने की ईच्छा होती है। देवलोक में सुख बहुत है। वहां का एक एक नाटक 2000 वर्ष का होता है। ऐसे देव जो सुखो में है, उन्हे भी मनुष्य भव की चाहना है। व्यक्ति भ्रूण हत्या करते हुए सोचता है कि 2-3 महीने का जीव नही बनता, शरीर मात्र है, अतः भ्रूण हत्या में कोई दोष नही है, जबकि यह गलत बात है। जीव तो पहले समय में ही पड़ जाता है। भू्रण हत्या करना निर्दयता का सूचक है। आत्मा है तो भले ही हमें दिखाई न दे पर उनका अस्तित्व है, जैसे मोबाईल तरंगो को किसी ने देखा नही पर मानते है, क्योकि हमें उसका उपयोग कर रहे है। अतिशयमुनि म.सा. ने बताया कि संसार की दृष्टि से भौतिक स्थिति में सुख लगता है, पर ज्ञानी को संयम में ही सुख लगता है। संसार में भौतिक पदार्थो में दुःख मानते है, जब वीर प्रभु ने दीक्षा ली उसके बाद उनके उपर बहुत उपसर्ग व दुख आये साढे़ 21 वर्ष तक ऐसे परिगृह आते रहे पर यह दुख उन्हे धर्म से नही आए तो पूर्व कर्मो का उदय था, लेकिन संसारी मानते है कि धर्म किया और दुख हा गया पर ये सोच गलत है, जितनी भी बाह्य स्थिति का निर्माण होता है तो वह कर्म के अधीन है। पाप के उदय में दुख और पुण्य के उदय में सुख आता है।

किसी बडी घटना को अंजाम देने के इरादे से सराफा बाजार में छिपे तीनो आरोपीगण को पुलिस रिमांड पर भेजा।

 

ग्‍वालियर। माननीय न्‍यायालय श्रीमान अनिल कुमार नामदेव न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट ग्‍वालियर ने आरोपीगण सद्दाम उर्फ गुल्‍लू चाचा पुत्र सलीम खान उम्र 26 साल निवासी दतिया, लालजीत यादव पुत्र शिवचंद यादव उम्र 22 साल निवासी छतरपुर थाना सिंघारी जिला आजमगण उ.प्र., पवन परमार पुत्र अशोक परमार अम्र 20 साल को 31/01/2021 तक पुलिस रिमांड पर भेजने का आदेश दिया । 


अभियोजन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री रीतेश गोयल ग्‍वालियर ने बताया कि निरीक्षक राजीव गुप्‍ता प्रभारी कोतवाली थाना ग्‍वालियर दिनांक 28/01/2021 को थाना कोतवाली ग्‍वालियर में थाना सीपरी बाजार झॉसी के प्रधान आरक्षक राजेन्‍द्र और दलजीत आर. प्रमोद शर्मा.आर. सतीश एवं अन्‍य थाना सिपरी बाजार झॉसी से अपराध क्रमांक 749/2020 में आरोपियों की गिरफ्तारी एवं माल बरामदगी हेतु दानाओली बैराम पुरा ग्‍वालियर आये थे जहां बदमाशो के होने की सुचना पर दविश दी गई पुलिस को देखकर बदमाशों के द्वारा खिडकी से हथियार लहराये गये जिसकी सूचना मुझ थाना प्रभारी को अनिल तिवारी के द्वारा दी गई । मौके पर थाना ग्‍वालियर के बल सहित मौका पर पहुचे मौके पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय और सीएस पी लश्‍कर ग्‍वालियर भी मौके पर उपस्थित थे बदमाशों को गिरफ्तार करने के लिये आर. देवेन्‍द्र बघेल से आंशू गैस का गोला छुडवाया गया बदमासों से समर्पण करने हेतु कहा गया तब तीन बदामाशों द्वारा खिडकी से भागने का असफल प्रयास करने तथा गिरने से शरीर में जगह जगह मूंदी चोटे आयी तीनो बदमाशों को घेरकर पकडा सद्दाम के कब्‍जे से एक अधिया और 315 बोर के 13 जिन्‍दा कारतूस व मोटरसाइकिल की मास्‍टर की एवं लावा मोबाइल एवं आरोपी लालजीत यादव एक 315 बोर का लोडेड कट्टा तथा पेन्‍ट की दाहिनी जेव से 5 जिन्‍दा कारतूस 315 बोर के एक मास्‍टर की मोटरसाइकिल एक विवो मोवाइल तथा बदमाश पवन परमार से एक 315 बोर का लोडेड क्टटा और 4 जिन्‍दा कारतूस 315 बोर के एक मोवाइल एम आई कम्‍पनी का  एक मास्‍टर चावी मौके से जप्‍त  की गई आरोपीगण से उक्‍त हथियार रखने लाने ले जाने का लाइसेंस पूछा तो न होना बताया आरोपीगण का उक्‍त कृत्‍य 25/27 आर्म्‍स एक्‍ट का दण्‍डनीय होने से प्रकरण पंजीवद्ध कर आरोपीगण को न्‍यायालय में पेश किया जिस पर से माननीय न्‍यायालय ने उक्‍त तीनों आरोपीगण को दिनांक 31/01/21 तक पुलिस रिमांड पर भेजने का आदेश दिया

बन्दूक की नोक पर कोर्ट परिसर में झगड़ा करने वाले आरोपी को 1 वर्ष 6 माह का कारावास ।


न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मनीष कुमार पारिख तहसील भितरवार जिला ग्‍वालियर ने अवैध रूप से बन्दूक व जिन्दा राउण्ड रखते हुए जमीन के ऊपर विवाद करने बाले आरोपी जितेन्द्र रावत पुत्र स्व. श्री हरिनाम सिंह रावत निवासी दीदार कालोनी डबरा को 1वर्ष 6 माह के कारावास और 1000 रुपये के जुर्माने से दण्डित किया


घटना संक्षिप्त में इस प्रकार कि दिनांक 16/5/12 को थाना भितरवार के थाना प्रभारी को सूचना प्राप्त हुई कि एस. डी. एम. कोर्ट परिसर में कोई झगडा हो रहा है उक्त सूचना पर पुलिस ने घटनास्थल पर पहुँच कर देखा तो झगड़ा करने बाले आरोपी जितेन्द्र के हाथ मे एक बारह बोर की टूटी हुई बन्दूक थी जो झगड़े के दौरान टूट गई थी।आरोपी से उक्त बन्दूक के सम्बंध में वैध दस्तावेज माँगने पर कोई वैध दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किया और नाही उसे रखने का कोई वैध आधार बताया जिस पर से उक्त बंदूक जप्त कर  आयुध अधिनियम की धारा 25,27,30 के अन्तर्गत प्रकरण पंजीबद्व कर अभियोगपत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया

उक्त प्रकरण में शाशन की तरफ से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी राधाबल्लभ भारद्वाज ने पैरवी की

राधाबल्लभ भारद्वाज

       सहायक जिला अभियोजन अधिकारी 

       तहसील भितरवार जिला ग्‍वालियर

मानव बना दानव। मानव उपभोग के लिए असुरक्षित खाद्य पदार्थ (कुट्टू का आटा) बेचने वाले आरोपी सुदर्शन जैन को 06 माह का कारावास ओर ₹1000 का जुर्माना।


घटना का संक्षिप्त विवरण :-  दिनांक 7/04/2011 को समय  दोपहर 3:15 के आसपास खाद्य निरीक्षक लोकेंद्र सिंह ने अपनी  टीम के साथ निरीक्षण एवं नमूने लेने लिये उपस्थित होने  के दौरान मैसर्स. सुदर्शन जैन किराना स्टोर मोर बाजार स्थित दुकान का निरीक्षण किया  निरीक्षण के दौरान मानव उपभोग के विक्रय के लिये  दुकान पर रखे कुट्टू के आटे में मिलावट का संदेह होने के कारण उसका नमूना लिया गया उक्‍त नमूने को राज्‍य खा खाद्य प्रयोगशाला लोक विश्लेसक की रिपोर्ट हेतु  भेजा गया था रिपोर्ट में उक्‍त आटा मानक स्‍तर का न होकर उपमिश्रित होना पाया गया ।


उसके पश्‍चाद दिनांक 25/07/2011 को खाद्य निरीक्षण द्वारा वरिष्‍ठ अधिकारियों से राय लेकर परिवाद पत्र पेश किया खाद्य अपमिश्रण अधिनियम 1954 की धारा 7(¡), ¡¡¡(v) सहपठित धारा 16(1) प्रस्‍तुत किया गया   जिस पर से माननीय न्यायालय श्रीमान एम एन एच रिजवी न्यायिक मजिस्ट्रेट ग्वालियर ने केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला की रिपोर्ट के आधार पर जिसमें कि कुट्टू के आटे में निर्धारित मात्रा से अधिक एफ्लाटोक्सिन पाया गया एवं जीवित तथा मृत कीट पाये जाने के कारण उक्‍त कुट्टू का अमानक होकर अपमिश्रित पाया जाने से आरोपी सुदर्शन जैन पुत्र चंद्रसेन जैन निवासी खुर्जेवाला मोहल्ला दौलत गंज ग्वालियर को दोषी पाते हुए 06 माह का कारावास एवं ₹1000 के जुर्माने से दंडित किया।

उक्त प्रकरण में शाशन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अजय कुमार शर्मा ग्वालियर के द्वारा की गई। 


    अजय कुमार शर्मा सहा.जिला लोक अभियोजन अधिकारी 

                 जिला ग्वालियर (म.प्र)

अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म करने वाले आरोपीगणों को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा, निर्णय सुनते ही आरोपी देवेन्द्र हुआ बेहोश हो गया।


न्यायालय विशेेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) डॉ0 (श्रीमती) आरती शुक्ला पाण्डेय, षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय उज्जैन, के न्यायालय द्वारा आरोपीगण 01. देवेन्द्र पिता नरेन्द्र सिंह उम्र 23 वर्ष निवासी उज्जैन, 02. लोकेन्द्र सिंह पिता भैरूसिंह, उम्र 27 वर्ष निवासी जिला देवास, 03. चीकू उर्फ प्रतीक पिता राजेश निवासी उज्जैन तीनो आरोपीगणों को धारा 6 पाॅक्सो अधिनियम एंव धारा 376(डी) भादवि में 20 वर्ष कठोर कारावास, धारा 366 भादवि में 10 वर्ष में कठोर कारावास, 363, 506 भादवि में 07 वर्ष का कठोर कारावास, धारा 323, 342 भादवि में 01 वर्ष का कठोर करावास और कुल 9,500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। 


उप-संचालक (अभियोजन) डाॅ0 साकेत व्यास ने अभियोजन की घटना अनुसार बताया कि घटना इस प्रकार है, कि पीड़िता ने दिनांक 31.08.2017 को थाना नीलगंगा पर उपस्थित होकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 29.08.2017 को मेरा जन्मदिन था, अपचारी बालक मेरा दोस्त है, जो उज्जैन के एक स्कूल में पढ़ता है, जिसें मै लगभग 02 वर्ष से जानती हूॅ, मेरे जन्मदिन पर मेरे दोस्त अपचारी बालक ने मुझे चैपाटी पर बुलाया मैं दोपहर करीब 04ः30 बजे उसने मिलने गयी थी, अपचारी बालक ने मुझे बधाई दी तथा मुझे मीठी-मीठी बातों में बहलाया और बोला कि जन्मदिन की पार्टी मनाने का प्रोग्राम मैने एक होटल में रखा है और तुम्हे चलना पडेगा, और मैं अपचारी बालक की बातो को टांल नही सकी और मजबूरी में उसके साथ उसकी मोटरसाइकिल पर बैठ गई। अपचारी बालक ने मोटरसाइकिल को नीलगंगा क्षेत्र की एक काॅलोनी में ले गया वहाॅ पर अपचारी बालक के अन्य तीन साथी भी मिले। अपचारी बालक ने उनके सरनेम बताये थे चैथे का नाम मुझे नही मालूम। अपचारी बालक मुझे होटल में ले गया उसके तीनो साथी भी आ गए। अपचारी बालक ने पीने के लिए ड्रिªंक आर्डर की तथा खाने के लिए आर्डर की। डिंªªक आई अपचारी बालक ने मुझे पीने के लिए बोला मैने ड्रिªंक में बदबू आने के कारण मैने मना कर दिया, लेकिन अपचारी बालक नही माना और बोला की आज तो तुम्हारा जन्मदिन है, तुम्हे तो डिंªªक पीना ही पडेगी और उसने बदबू वाली डिंªªक मुझे जबदस्ती पिला दी जिससे मुझे थोडे -थोडे चक्कर आने लगे कुछ समय तक मुझे अपचारी बालक ड्रिंक पिलाता रहा। इसके बाद मुझे यह कहकर कि वह, मुझे घर छोड देगा, करीब शाम 06ः30 बजे हम वहा से निकल गये। उसके साथी भी मेरे पीछे पीछे चल दिए, मुझे नीलगंगा क्षेत्र की काॅलोनी के एक घर के कमरे में ले गये और मुझे कमरे में बंद कर दिया, मै घबरा गई, चिल्लाने लगी तो मेरा मुंह आरोपी देवेन्द्र ने बंद कर दिया और मेरे साथ बलात्कार किया। जब आरोपी देवेन्द्र मेरे साथ गलत काम कर रहा था, तब अपचारी बालक, एंव उसके साथी सहयोग कर रहे थे। चारों ने मिलकर मुझसे बोला की अगर किसी को यह बात बतायी तो जान से खत्म कर देगे। उसके बाद अपचारी बालक मुझे करीब रात 12ः00 बजे घर के पास छोड़कर भाग गया। मेने पुरी घटना अपने मम्मी पापा को बताई। पीड़िता की रिपोर्ट पर से थाना नीलगंगा द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। आवश्यक अनुसंधान पश्चात न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।


दण्ड के प्रश्नः- अभियुक्त की ओर से निवेदन किया गया कि यहा उसका प्रथम अपराध है, तथा उसकी न्यायिक हिरासत की अवधि और उसकी आयु को ध्यान में रखते हुए उसके प्रति उदारता का रूख अपनाए जाने का निवेदन किया गया। अभियोजन अधिकारी ने अभियुक्त को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवदेन किया।


न्यायालय द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से पीड़िता को प्रतिकर दिलवाये जाने की अनुशंसा की है। न्यायालय द्वारा आरोपी को किये गये अर्थदण्ड की राशि पीड़िता को प्रदान करने के आदेश किये गये है।


प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री सूरज बछेरिया, विशेष लोक अभियोजक, के द्वारा की गई।


       

नाबालिग को बहला फुसला कर बलात्कार कर गर्भवती करने वाले आरोपी की जमानत याचिका खारिज*


   पीड़िता के पिता ने दिनांक 26/07/2020 को थाना तिलवारा में उपस्थित होकर इस आशय की गुम इंसान रिपोर्ट लेख करायी कि उसकी लड़की जो कि 14 साल की है और कक्षा सातवीं में पढ़ रही थी। दिनांक 25/07/2020 को 11:00 बजे घर में थी उसी समय बाहर लैट्रिन के लिए गई थी उसी समय  वह फैक्ट्री में काम करने के लिए चले गए थे।


जब वो शाम के 5:00 बजे वापस आए तब उनकी लड़की घर में नहीं थी। आसपास रिश्तेदारों में तलाश पतासाजी की  लेकिन उसका कोई पता नहीं चला, उसे शंका है उसकी नाबालिग लड़की को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर कहीं ले गया है। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर  थाना तिलवारा के  अपराध क्रमांक 341/2020 धारा 363 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान  पीड़िता की पतासाजी करने पर  दिनांक 18/01/2021 को  पीड़िता को दस्तयाब कर पंचनामा गवाहों के समक्ष तैयार किया गया। पीड़िता  से पूछताछ कर  उसके बयान लेख किए गए।  जिसमें पीड़िता ने बताया कि वह भेड़ाघाट मार्बल फैक्ट्री जोधपुर पड़ाव में रहती थी  पिछले साल अभियुक्त संतराम  टेकाम  काम करने आया था उसकी उसकी बात होने लगी थी।  अभियुक्त उसे बहला-फुसलाकर  साथ रखने लगा वहां दोनों पति-पत्नी की तरह रहते थे और वह 4 माह की गर्भवती  है। पीड़िता द्वारा किए गए कथनों के आधार पर  अभियुक्त के विरुद्ध  धारा 366, 376(2)(एन)  भादवि एवं  3, 4 पॉक्सो एक्ट के तहत इजाफा  कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। अभियुक्त संतराम टेकाम को गिरफ्तार कर विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) श्रीमती संगीता यादव के समक्ष पेश किया गया। शासन की ओर से प्रभारी उपसंचालक श्री शेख वसीम के निर्देशन में अति. जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती स्मृतिलता बरकड़े के द्वारा शासन का पक्ष रखते हुये जमानत आवेदन का विरोध करते हुये बताया कि यदि  आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाता हैं तो आरोपी साक्ष्य को प्रभावित कर सकता हैं जिससे समाज में न्याय के प्रति विपरीत संदेश पहुॅचेगा। अभियोजन ने बताया कि अभियुक्त ने नाबालिग के साथ शारीरिक संबंध बनाकर उसे गर्भवती किया जो कि एक गंभीर प्रकृति का अपराध है। अभियोजन द्वारा दिए गए तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया ।


                                         

भगवत उइके 

मीडिया सेल प्रभारी/सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी जबलपुर

जिला- जबलपुर (म0प्र0)

नाबालिग का अपहरण कर बलात्कार करने वाले आरोपी की जमानत याचिका खारिज*

दिनांक 17/09/2020 को अभियुक्त नीरज राय ने अपने दोस्त आकाश लोधी के साथ मिलकर  पीड़िता का अपहरण किया गया और बरगी ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। उसके बाद आरोपी के पिता ने पीड़िता को अपने दोस्तो के साथ लाकर जबलपुर में छोड़ दिया।


फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर थाना तिलवारा के  अपराध क्रमांक 404/2020 धारा 363, 376(2)(n), 120 बी, 506 भादवि एवं 3/4 पॉस्को का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अभियुक्त आकाश लोधी को गिरफ्तार कर विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) श्रीमती संगीता यादव के समक्ष पेश किया गया। शासन की ओर से प्रभारी उपसंचालक श्री शेख वसीम के निर्देशन में अति. जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती स्मृतिलता बरकड़े के द्वारा शासन का पक्ष रखते हुये जमानत आवेदन का विरोध करते हुये बताया कि यदि  आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाता हैं तो आरोपी साक्ष्य को प्रभावित कर सकता हैं जिससे समाज में न्याय के प्रति विपरीत संदेश पहुॅचेगा। अभियोजन द्वारा दिए गए तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया ।


                                         

भगवत उइके 

मीडिया सेल प्रभारी/सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी जबलपुर

जिला- जबलपुर (म0प्र0)

गुरुवार, 28 जनवरी 2021

नाबालिका के साथ छेडछाड करने वाले को हुई सजा।

जिला मीडिया प्रभारी (अभियोजन) सुश्री सूरज वैरागी द्वारा बताया गया कि न्यायालय श्रीमान संजय चौहान सा. माननीय विशेष अपर सत्र न्याजयाधीश झाबुआ, जिला झाबुआ द्वारा आरोपी मांजू को 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 10,000/- रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से प्रकरण में संपूर्ण संचालन श्री एस.एस. खिंची, विशेष लोक अभियोजक, जिला झाबुआ द्वारा किया गया।


घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि नाबालिक पीडिता द्वारा चौकी पिटोल जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाई की घटना दिनांक 11.03.2015 को वह घर पर अकेली थी कि शाम करीबन 4:00 बजे उसके पहचान का मांजू पिता हिमला उसके घर आया और बोला कि उसका पिता कहां है उसने बोला कि उसके माता-पिता खेत पर गेहूं निकालने गए है तो मांजू बोला कि तुम्हापरे पिताजी का मो.न. बताओ उसके बाद आरोपी मांजू बोला की मुझे भी तुम्हांरे खेत पर लेकर चल मेरे यहां झगडा हो गया है तो तेरे पिताजी से बात करनी है तो पीडिता ने खेत जाने से मना किया तो मांजू बोला कि बहुत जरूरी है तुम्हे चलना पडेगा तब वह मांजू के साथ चली गई व रास्तेल में खेत आया जहां मक्का  की फसल खडी थी मांजू उसे बोला कि भुट्टा तोडकर ला तो उसने मना किया और वह आगे चल रही थी तभी पास में नाले पर मांजू ने उसे बुरी नियत से जमीन पर गिरा दिया और उसके कपडे उतारने लगा इतने में पीडिता के चिल्ला ने पर उसके पहचान का व्याक्ति आ गया तो आरोपी उसे छोडकर भाग गया।

पीडिता ने घटना के संबंध में उसके माता-पिता व भाई को बताया पुलिस थाना कोतवाली द्वारा अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया विचारण के दौरान माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी मांजू पिता हिमला निवासी ग्राम घाटिया को दोषी पाते हुए दिनांक 28.01.2021 को निर्णय पारित करते हुए, धारा 354 भादवि में 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3000/- रूपये अर्थदण्ड तथा धारा 7/8 पॉक्सो अधिनियम के तहत 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 7000/- रूपये के अर्थदण्ड  से दंडित किया गया। अर्थदण्ड कि राशि में से 5000/- रूपये पीडिता को क्षतिपूर्ति के रूप में दिलावाई जाने का भी आदेश मा. न्यायालय द्वारा किया गया। 


             सुश्री सूरज वैरागी, एडीपीओ

             जिला मीडिया प्रभारी (अभियोजन)

           जिला झाबुआ (म.प्र.)

नाबालिक लड़की के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 7 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 रुपए का अर्थदंड की सजा।


न्यायालय श्रीमान आरबी यादव अपर सत्र न्यायाधीश पाटन जिला जबलपुर कि न्यायालय में दिनांक 28/1/2021 को विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 03/2020 धारा 10 सहपठित धारा 9 (एम) पोक्सो एक्ट के तहत आरोपी मोहन बेड़िया ग्राम  हण्डा (बरौदा) थाना पाटन को दोषसिद्ध पाकर धारा 10 सहपठित धारा 9(एम) पोक्सो एक्ट में 7 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।


अभियोजन अधिकारी कार्यालय पाटन जिला जबलपुर के सहायक मीडिया सेल प्रभारी श्री संदीप जैन (सहायक जिला अभियोजन अधिकारी) द्वारा बताया गया कि घटना दिनांक 18/2 /2020 को दिन के करीब 1:30 बजे थाना पाटन के अंतर्गत ग्राम हण्डा में अव्यस्क 6 वर्षीय अबोध बालिका अपनी सहेली के साथ  स्कूल पैदल जा रही थी मंदिर के पास गांव के मोहन बेड़िया ने फरियादिया का बुरी नियत से हाथ पकड़ कर छेड़छाड़ की ।फरियादी की रिपोर्ट पर थाना पाटन द्वारा अपराध क्रमांक 89/18 धारा 354a 354 भादवि एवं धारा 7,8 पॉक्सो एक्ट का मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया प्रकरण में की विवेचना उप निरीक्षक अर्चना सल्लाम पाटन द्वारा की गई।


          प्रभारी उपसंचालक /जिला अभियोजन अधिकारी श्री शेख वसीम के मार्गदर्शन में श्री संदीप जैन (विशेष लोक अभियोजक/ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी) तहसील पाटन जिला जबलपुर के द्वारा उक्त प्रकरण में माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर सशक्त पैरवी की एवं 8 साक्षियों को परिक्षित कराया गया।

श्री संदीप जैन (विशेष लोक अभियोजक/सहायक जिला अभियोजन अधिकारी) के तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को धारा 10 सहपठित धारा 9 एम पोक्सो एक्ट में 7 साल का कठोर कारावास एवं 1000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।



              संदीप जैन 

सहायक मीडिया सेल प्रभारी/ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी तहसील पाटन जिला जबलपुर

माननीय चतुर्थ अपर सत्र न्यायालय खरगोन द्वारा मारपीट करने वाले आरोपी पिता-पुत्र का न्यायालय ने जमानत आवेदन किया निरस्त



कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के सहायक मीडिया प्रभारी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी रमेश विजारनया ने बताया कि फरियादी कांता ने पुलिस थाना मेनगांव पर इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 14.01.21 को ग्राम जामला में शाम करीब 6:30 बजे आरोपी गोकुल पिता बाबू एवं उसका लडका मदन पिता गोकुल फरियादी के घर के सामने आये और बोले कि उसके लडके को किसने मारा तो फरियादी के ससुर पला ने बोला कि उसने नहीं मारा इसी बात को लेकर दोनों आरोपी मॉं-बहन की नंगी-नंगी गालियां देने लगे और गोकुल ने पला को लट्ठ सिर में मारा और उसके लडके मदन ने हाथ में दराती मारी जिससे उसे चोटें आयी। बीच-बचाव करने आये


फरियादी के पति एवं देवर को भी आरोपी मदन ने दराते से मारा जिससे उन्हेंय भी चोंटे आयी। पुलिस थाना मेनगांव ने आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जहां आरोपी पिता-पुत्र ने अपनी जमानत हेतु जमानत आवेदन पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जहां अभियोजन की ओर से उक्त जमानत आवेदन पत्र का विरोध किया गया जिनके विधिक तर्कों से सहमत होकर माननीय चतुर्थ अपर सत्र न्यायालय खरगोन ने आरोपी पिता-पुत्र का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।

रमेश विजारनया

सहायक मीडिया प्रभारी अभियोजन

सहायक जिला अभियोजन अधिकारी खरगोन

तूफान वाहन चोरी करने वाले आरोपीगण को हुई सजा


जिला मीडिया प्रभारी (अभियोजन) सुश्री सूरज वैरागी द्वारा बताया गया कि   न्यायालय सुश्री प्रतिभा वास्क ले न्या्यिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला झाबुआ द्वारा तूफान वाहन चोरी करने वाले आरोपीगण को 2-2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 100-100 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।


प्रकरण में शासन की ओर से संपूर्ण संचालन श्रीमती मनीषा मुवेल, एडीशनल डीपीओ, जिला झाबुआ किया गया। घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 02.07.2019 को फरियादी नंदा ने रिपोर्ट लेखबद्ध करवाई कि उसकी तूफान जीप क्रमांक एमपी 11 बीई 0340 सिल्वर कलर की जो उसके घर के सामने खड़ी थी। रात करीबन 01:00 बजे घर के बाहर देखी तो उस समय उसकी तूफान जीप उसके घर के बाहर खड़ी थी उसके बाद वह अंदर जाकर सो गया। सुबह करीबन 07:00 बजे दूध वाले आवाज लगाई तो घर के बाहर आया और देखा तो उसकी तूफान जीप नहीं थी। आस-पास पता किया कहीं नहीं मिली इस सम्बन्ध में पुलिस थाना रानापुर में फरियादी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई। विवेचना के दौरान अभियुक्तगण धर्मेन्द्र दिवान, विमल और मिनेश से पूछताछ करने पर अभियुक्तगण ने बताया कि घटना दिनांक को उन्हों ने वाहन चुराया था तथा उक्त वाहन ग्राम कागझर में छुपाकर रखा था। अभियुक्तगण के बताये अनुसार चोरी किए गए वाहन को बरामद किया गया था और आरोपीगण को गिरफ्तार भी किया गया था। विचारण के दौरान न्यायालय सुश्री प्रतिभा वास्कले न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला झाबुआ, आरोपीगण को दोषी पाते हुए धर्मेन्द्र, दिवान, विमल और मिनेश को धारा 379/34 भा.दं.वि. में 2-2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 100-100 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। 

 सुश्री सूरज वैरागी, एडीपीओ

             जिला मीडिया प्रभारी (अभियोजन)

          

मारपीट करने वाले आरोपी को हुई सजा

जिला मीडिया प्रभारी (अभियोजन) सुश्री सूरज वैरागी द्वारा बताया गया कि न्यायालय श्रीमती तनवी माहेश्वरी ठाकुर न्या्यिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला झाबुआ द्वारा आरोपी बालू को मारपीट करने में 6 माह का सश्रम कारावास एवं 2000/- रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।


प्रकरण में शासन की ओर से संपूर्ण संचालन श्री राजेश कुमार शुक्ला एडीपीओ, जिला झाबुआ द्वारा किया गया। घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 29.06.2018 को मानसिंह, तेरसिहं भूरिया के साथ ट्रेक्टर लेकर अपने खेत पर खेड़ने के लिये जा रहा था। जैसे ही वह काला के मकान के सामने पहुंचा, तभी आरोपी बालू भूरिया आया और फरियादी मानसिंह से बोला कि तु खेत खेड़ने के लिये क्यों जा रहा है। इसी बात को लेकर बालू ने मानसिंह को गालियां दी और पत्थ़र से मारा, जिससे फरियादी मानसिंह की पसली टूट गई थी। घटना की रिपोर्ट फरियादी मानसिहं ने थाना रानापुर में लेखबद्ध करवाई थी। अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र पुलिस रानापुर द्वारा न्यायालय में पेश किया गया। विचारण के दौरान आरोपी बालू पिता कालू भूरिया निवासी दोतड़ को न्या‍यालय श्री तनवी माहेश्वरी ठाकुर द्वारा आरोपी को दोषी मानते हुए धारा 325 भा.दं.वि. में 6 माह का सश्रम कारावास एवं 2000/- के अर्थदंड से दंडित किया गया।


             सुश्री सूरज वैरागी, एडीपीओ

             जिला मीडिया प्रभारी (अभियोजन)

           

फसल बीमा राशि में हेरा-फेरी करने वाले आरोपी को 05 वर्ष के कठोर कारावास एवं 50,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

 न्यायालय श्रीमान मुकेश नाथ, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय, महिदपुर जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी ईश्वरसिंह पिता गोरधन सिंह परिहार, उम्र 53 वर्ष, निवासी-ग्राम कासौन तहसील महिदपुर जिला उज्जैन को धारा 467 भादवि को 05 वर्ष का कठोर कारावास और 50,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया


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       उप-संचालक डाॅ0 साकेत व्यास (अभियोजन) ने घटना अनुसार बताया कि फरियादी कालूसिंह पिता मोहनसिंह सौंधिया द्वारा दिनांक 25.11.2014 को पुलिस थाना राघवी पर उपस्थित होकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि सेवा सहकारी संस्था मर्यादित कासोन तहसील महिदपुर जिला उज्जैन के प्रबंधक आरोपी ईश्वरसिंह परिहार द्वारा सोयाबीन फसल वर्ष 2013 की बीमा राशि के वितरण मंे की गई गंभीर अनियमितता की जांच के संबंध में विधायक-तहसील महिदपुर द्वारा कलेक्टर महादेय उज्जैन को एक लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, इसके बाद एम.के. माथुर प्रबंधक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित उज्जैन को जांचकर्ता अधिकारी नियुक्त कर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। इसके बाद एम.के. माथुर द्वारा फसल बीमा 2013 के हितग्राही सदस्यों की प्राप्त क्लेम की राशि के संबंध में जाॅच की गई। जांच करने पर पाया गया कि प्रबंधक आरोपी ईश्वर द्वारा फसल बीमा 2013 के अंतर्गत लगभग 36 हितग्राहीयों की राशि जिनकी क्लेम की गई उतनी राशि प्राप्त थी लेकिन उनकी राशि उनके खाते में जमा न करते हुए कम राशि उनके खाते में जमा की गई। आरोपी ईश्वर द्वारा दस्तावेजों में सफेद स्याही लगाकर काटछांट और हेराफेरा की है। फरियादी के रिपोर्ट पर आरोपी ईश्वर सिंह के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया। आवश्यक अनुसंधान पश्चात् अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया। अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया गया। 

प्रकरण में पैरवी श्री अजय वर्मा, एजीपी तह0 महिदपुर जिला उज्जैन द्वारा की गयी। 

      

हाथ में छूरे लेकर लोगों को डराना पड़ा महंगा, न्यायालय ने आरोपी को भेजा 01 वर्ष के लिये जेल

न्यायालय श्रीमती विधि डागलिया, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट तहसील तराना जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी लक्ष्मीनारायण उर्फ नारायण पिता रामसिंह बागरी, उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम-बरण्डवा तहसील तराना जिला उज्जैन का धारा 25 आम्र्स एक्ट आयुध अधिनियम-1959 में आरोपी को 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।  


अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने बताया कि अभियोजन घटना इस प्रकार है कि, दिनांक 18.03.2014 को थाना मक्सी में पदस्थ प्रधान आरक्षक हरिशंकर को सर्कल भ्रमण के दौरान मुखबीर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि बरण्डवा पंचायत के पास काफी भीड इकठ्ठी हो रही है और एक व्यक्ति हाथ में छूरा लेकर लहरा रहा है और लोगो को डरा रहा है सूचना के उपरांत राहगीर पंचान को मुखबीर की सूचना से अवगत कराकर ग्राम पंचायत भवन के पास पहुॅचा तो वहाॅ देखा कि काफी भीड़ इकठ्ठी हो रही थी और एक व्यक्ति हाथ में लोहे का छूरा लहरा रहा था, जिसे हमराह की मदद से पकड़ा गया। उक्त व्यक्ति से उसका नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम लक्ष्मीनारायण पिता रामसिंह बागरी बताया, अभियुक्त से उक्त छूरे का लायसेंस का पूछने पर उसने लायसेंस का नही होना बताया। अभियुक्त से पंचानों के समक्ष छूरे को जप्त किया गया, अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना मक्सी पर धारा 25-आयुध अधिनियम के विरूद्ध अपराध को पंजीबद्ध किया गया। आवश्यक अनुसंधान पश्चात् आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया गया। 

  

प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्रीमती पिंकी शेरवाल, एडीपीओ, तहसील तराना जिला उज्जैन द्वारा पैरवी की गई।

   

अवैध स्मैक कब्जे में रखने वाले आरोपी को 18 माह का सश्रम कारावास व 10,000रू. जुर्माना।*

नीमच। श्री विवेक कुमार, विशेष न्यायाधीश, (एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985) नीमच के द्वारा 70 ग्राम स्मैक अवैध रूप से अपने कब्जे में रखने वाले आरोपी सईद उर्फ सईदू पिता मोहम्मद समी, उम्र-40 वर्ष, निवासी ईदगाह के पास, थाना नीमच केंट, जिला-नीमच म.प्र. को 18 माह के सश्रम कारावास एवं 10,000 रूपये जुर्माने से दण्डित किया।


श्री मनीष जोशी, लोक अभियोजक द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि घटना लगभग 06 वर्ष पूर्व की होकर दिनांक 11.05.2015 की है। घटना दिनांक को पुलिस थाना नीमच केंट में पदस्थ एस.आई. के. के. वसुनिया को मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति ईदगाह के पास पर अवैध स्मैक लेकर आने वाला हैं। मुखबिर सूचना के आधार पर वह मय फोर्स, पंचान व सर्च वारण्ट ईदगाह के पास पहुॅचकर नाकाबंदी किये जाने पर मुखबिर द्वारा बताये हुलिये का व्यक्ति पैदल-पैदल आता दिखा, जिसको रोककर उसकी तलाशी लिये जाने पर अण्डरवेयर के अंदर बने गुप्त जेब में दो पाॅलिथिन की थैलिया मिली, जिसमें कुल 70 ग्राम स्मैक अवैध रूप से होना पायी गई। जिस पर से स्मैक को जप्त कर व आरोपी को गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध पुलिस थाना नीमच केंट में अपराध क्रंमाक 234/2015, अंतर्गत धारा 8/21(ख) एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के अंतर्गत पंजीबद्व किया गया। शेष विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र विशेष न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।


अभियोजन द्वारा न्यायालय में विवेचक, जप्ती अधिकारी, सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर आरोपी द्वारा अवैध रूप से स्मैक को अपने कब्जे में रखने के अपराध को प्रमाणित कराकर आरोपी को कठोर दंड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया। जिस पर से *श्री विवेक कुमार, विशेष न्यायाधीश, (एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985) नीमच* द्वारा आरोपी को धारा 8/21(ख) एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के अंतर्गत 18 माह के सश्रम कारावास एवं 10,000रू. जुर्माने से दण्डित किया गया। न्यायालय में शासन की ओर स पैरवी *श्री मनीष जोशी, लोक अभियोजक, नीमच* द्वारा की गई।




(रितेश कुमार सोमपुरा)

ए.डी.पी.ओ. एवं मीडिया सेल प्रभारी,

जिला अभियोजन कार्यालय

जिला-नीमच (म0प्र0)

बुधवार, 27 जनवरी 2021

*शराब ख़रीदी के लिए डिजीटल भुगतान की व्यवस्था नही करने पर 10 जिला आबकारी अधिकारियों को कमिश्नर ने दिया नोटिस*




*(राजेन्द्र के.गुप्ता 98270-70242)*


*अनुशासनात्मक कार्यवाही के साथ रोकी जाएगी एक वेतन वृद्धि*


*विभाग में अंदरूनी विरोध, जहाँ लगी है वहा कितना हुआ भुगतान*


मध्यप्रदेश में वर्ष 2020-21 के लिए शराब दुकानों के लायसेंस जारी करने के लिए राजपत्र की कंडिका क्रमांक 56 में देशी और विदेशी शराब दुकानों पर POS अर्थात् डिजीटल पेमेंट मशीन रखना अनिवार्य किया गया है । मध्यप्रदेश के दस जिलों नीमच, मंदसौर, सागर, बालाघाट, हरदा, निवाड़ी, अशोकनगर, श्योपुर, बेतुल, पन्ना के जिला आबकारी अफसरों ने इस कार्य को नही करवाया इसलिए उन्हें आबकारी कमिश्नर राजीव चन्द्र दुबे ने दिनांक 27/01/2021 को अनुशासनात्मक कार्यवाही के तहत एक वेतन वृद्धि रोके जाने के लिए नोटिस जारी किया है । जिन अफसरों को नोटिस जारी किया है उनमे से कुछ का रिटायरमेंट क़रीब ही है इसलिए इस कार्यवाही से उनके बचे जीवन भर की पेंशन आदि पर विपरीत प्रभाव पड़ जाएगा । इस नोटिस से विभाग में हड़कंप मच गया है और अंदरूनी विरोध भी हो रहा है । हमने विभाग से पूछा है कि जिन जिलों की शराब दुकानों पर POS लगाई गई है उन मशीनों से कितना भुगतान विभाग/लायसेंसी को प्राप्त हुआ है ....


इन जिलों के डीईओ को जारी हुए है नोटिस -


अनिल सचान - नीमच, श्रीमती वंदना पांडेय - सागर, सी.पी.सांवले - मंदसौर, एम.ए.खद्योत-अशोकनगर, राकेश शर्मा (प्रभारी डीईओ) - श्योपुर, सुरेन्द्र उराँव - बेतुल, माधुसिंह भायडिया - हरदा, विनोद खटिक (प्रभारी डीईओ) - बालाघाट, भगवान सिंह परिहार - पन्ना, अनिमेष सिन्हा - (प्रभारी डीईओ) निवाड़ी।

पुलिस वालों के साथ मारपीट कर बल्वा करने वाले आरोपीगण को हुई सजा।

जिला मीडिया प्रभारी (अभियोजन) सुश्री सूरज वैरागी द्वारा बताया गया कि दिनांक 09.01.2018 को शाम के समय फरीयादी पुलिस आर. राजेन्द्र द्वारा थाना कल्याणपुरा में इस आशय की सुचना दी की उसकी डयुटी 100 नम्बर डाईल पर थी डयुटी के दौरान वाहन नोडल पॉईट नया बस स्टेरण्ड पर मौजूद थी तभी भोपाल से एक इंवेण्ट  नम्बर प्राप्त  हुआ कि शासकीय शा.उ.मा.वि. कल्याणपुरा के सांस्करतिक कार्यक्रम में कुछ असामाजिक तत्व उत्‍पन्न मचा रहे है जिसके कारण वि़द्यार्थी भयभीत हो रहे है जिस पर थाने पर सुचना देकर विद्यालय के लिये रवाना हुए।


थाने से आर. रवि भी विद्यालय पहुंच गया विद्यालय में हो रहे सांस्कृतिक कार्यक्रम में कल्याणपुरा के रोहित, राहुल, महेन्द्र, प्रदीप, योगेश उफ योगेश्व र और ग्राम संदला का राजकुमार तथा ग्राम भमरदा का महेश सभी ने मिलकर विद्यार्थीयों से धक्का-मुक्की कर रहे थे जिससे स्कुल में भय का माहौल उत्पन्न हो गया था तो पुलिस आर. राजेन्द्र एवं रवि ने उत्पात मचाने से मना किया तो  सभी ने एकमत होकर उन्हें मॉ-बहन की नंगी - नंगी गालियों देकर बोले कि - तुम पुलिस वाले हमें मना करने वाले कौन होते हो, ऐसा बोलकर सभी ने शासकीय कार्य में बांधा उत्पन्न करते हुए पुलिस आर. राजेन्द्र, रवि को  सभी लोगों ने  लात - मुक्के् और थप्पड़ों से  मारपीट की और रवि की कॉलर पकड़ कर नीचे गिरा दिया। आर. राजेन्द्र एवं रवि दोनों को चोटे आई आरोपीगण धमकी दे रहे थे की तुम पुलिस वाले आज तो बच गए अगली बार नहीं बचोंगे। आर. राजेन्द्र द्वारा थाना कल्याणपुरा रिपोर्ट दर्ज करवाई थी पुलिस थाना कल्याणपुरा द्वारा अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

   विचारण के दौरान विचारण न्यायालय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, (श्री राजकुमार चौहान), जिला  आरोपीगण को दोषी पाते हुए आरोपीगण रोहित, राहुल, महेन्द्र , प्रदीप, योगेश ऊफ योगेश्वर एवं महेश को धारा 353 एवं धारा 332/149 भादवि 1 - 1 वर्ष का कारावास एवं 500 - 500/- रूपये का अर्थदण्ड तथा धारा 147 भादवि में 6 माह का कारावास एवं 500 - 500/- रूपये का अर्थदण्डा से दण्डित किया गया।

शासन की ओर से संचालन श्रीमती सिमी रत्नम सहायक जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा किया गया ।

        सुश्री सूरज वैरागी, सहायक जिला अभियोजन

      अधिकारी जिला मीडिया प्रभारी (अभियोजन)

           जिला झाबुआ (म.प्र.)

मंगलवार, 26 जनवरी 2021

अधिवक्ता मोहम्मद शब्बीर रावलपिंडी वाला विधायक प्रतिनिधि नियुक्त*

                              

बुरहानपुर (मेहलका इकबाल अंसारी) बुरहानपुर के विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा भैया में अधिवक्ता मोहम्मद शब्बीर पिता फखरुद्दीन रावलपिंडी वाला निवासी बेरी मैदान बुरहानपुर मध्य प्रदेश को तहसील कार्यालय बुरहानपुर में तहसील से संबंधित कार्य संचालन एवं बैठक में भाग लेने हेतु उनका प्रतिनिधि नियुक्त किया है।


विधायक बुरहानपुर ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा भैया ने दिनांक 20 जनवरी 2021 को पत्र क्रमांक 1318 से इस आशय का पत्र कलेक्टर बुरहानपुर को संबोधित करते हुए पत्र की प्रतिलिपि अनुविभागीय अधिकारी बुरहानपुर, तहसीलदार बुरहानपुर एवं नियुक्त प्रतिनिधि अधिवक्ता मोहम्मद शब्बीर को प्रेषित की गई है। अधिवक्ता मोहम्मद शब्बीर रावलपिंडी वाला के प्रतिनिधि नियुक्त होने पर इष्ट मित्रों ने उन्हें बधाई देते हुए बुरहानपुर विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा भैया का आभार व्यक्त किया है।

गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर काव्यांजलि सभा का आयोजन*

 बुरहानपुर (मेहलका इकबाल अंसारी) प्रख्यात शायर ताहिर नककाश मित्र मंडली के तत्वाधान में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर तीसरी ऑनलाइन काव्यांजलि सभा का आयोजन ताहिर नक्काश के फेसबुक पेज पर सामाजिक कार्यकर्ता हमीदुल्लाह खान डायमंड की अध्यक्षता में किया गया।


कार्यक्रम के संयोजक एवं सामाजिक कार्यकर्ता मास्टर अकरम जिया अंसारी ने बताया कि, प्रारंभिक संचालन स्वागत भाषण ताहिर नक्काश ने करते हुए आयोजन की भूमिका पर प्रकाश डाला और शायरों, अतिथियों  का परिचय प्रस्तुत किया। इस आन लाइन काव्यांजलि सभा में मुख्य अतिथि के रूप में युवा कांग्रेस नेता नूरुद्दीन काजी, इकबाल अंसारी (हर्फ हर्फ आईना सोसाइटी), अल्पसंख्यक भाजपा नेता एवं सरपंच हाजी सलीम मेहंदी, सरपंच रईस अंसारी पेट्रोल पंप, अब्दुल रऊफ नश्तर, हमीद अल्लाह हिरवा भैया, यूनुस सिंगापुरी, अतीक अहमद गुलाम जिलानी, भाजपा कार्यकर्ता शाहिद अंसारी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। अनवर जमीली ने नात शरीफ पढ़कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। युवा कांग्रेस नेता नूर काजी ने उपस्थित अतिथि गणों की उपस्थिति में दीप प्रज्वलित किया। कार्यक्रम में अली आग़ाज़, ज़फ़र इक़बाल, अहमद जमील कासमी, जमील अंसारी, अब्दुल अहद अमजद, नईम नवाज़, फहीम अजमल ने अपनी सुंदर रचनाओं से मंत्रमुग्ध कर दिया। शायर ताहिर नक्काश के काव्य रचना पाठ के साथ कार्यक्रम समाप्त हुआ।कार्यक्रम का सुंदर संचालन शायर सखावत फारुकी ने किया।अंत में कार्यक्रम के संयोजक मास्टर अकरम जिया अंसारी ने पधारे शायरों, रसिक श्रोताओं और ऑनलाइन से जुड़े समस्त बंधुओं का आभार व्यक्त किया। फेसबुक के इस आयोजन को रसिक श्रोताओं द्वारा पसंद किया जा रहा है।

सोमवार, 25 जनवरी 2021

*मदरसा असहाबे सुफ्फा ने सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के साथ गणतंत्र दिवस पर शान से फहराया तिरंगा*



72 वे गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश भर में उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है  बुरहानपुर में भी  मिसाल बना शहर का एक दीनी मदरसा 


मिसाल इसलिए बना के जहा लोगो ने करोना जैसी गम्भीर बीमारी को  भूल चुके है वहीं मदरसे के सर परस्त से लेकर मदरसे के मासूम मासूम बच्चो ने लोगो को सबक देते हुवे सोशल डिस्टेंसिंग और मास्को का उपयोग करके प्रोग्राम की शान बढ़ाई

 स्थानीय फेमस ट्रांसपोर्ट पर भी कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजय सिंह रघुवंशी जी   ने मदरसे के नन्हे मुंन्हे बच्चो के साथ मिलकर मास्क ओर सोशल डिस्टेंडिंग का पालन करते हुवे राष्ट्रीय ध्वज फहरा कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी 


इस मौके पर मदरसा असहाबे सुफ्फा के अध्यक्ष हाजी अब्दुल बासित ने बताया कि उनका मकसद बच्चों को दिनी शिक्षा के साथ साथ बच्चों में बचपन से ही देश भक्ति के जज़्बे पैदा करने है 

ओर हमारे बुजुर्गों ने देश के लिए कितनी  जाने कुर्बान की ये हमें भी याद रखना चाहिए उसके लिए हमें सबसे अहम तालीम हासिल करना है 

ओर लोगो को जागरूक करना है के करोना जैसी  गंभीर महामारी अब दोबारा हमारे शहर और देश में ना आए इसीलिए हम को एहतियात जरूर करना है

अपने घरों में ग्नदगी ना होने दे आस पास सफाई का पूरा खयाल रखे  मास्क सोशल डिस्टिक का भी ध्यान रहे   जो के ये मासूम मासूम बच्चो ने कर दिखया है 

मदरसा असहाबे सुफ्फा द्वारा आयोजित कार्य्रकम में इकराम अंसारी साहब   पूर्व निगम अध्यक्ष गोरी दिनेश शर्मा  एडवोकेट वसीम खान ,, सय्यद फारुक साहब आलम अंसारी साहब हाफ़िज़ अकिल साहब हाफ़िज़ अफसर साहब   आदि भी शामिल सहित मदरसे के नन्हें मुंन्हे बच्चों ने शिरकत की

बुरहानपुर के न्यू इंदिरा कॉलोनी में अज्ञात द्वारा दो दोपहिया वाहनों को किया आग के हवाले, वाहन बुरी तरह जलकर हुए राख



बुरहानपुर- गणतंत्र की दिवस की भोर में बुरहानपुर जिले की सबसे बड़ी कॉलोनी न्यू इंदिरा कॉलोनी में बुरहानपुर पब्लिक स्कूल के पास  प्रातः 2:00 से 3:00 के दरमियान अचानक घर के सामने खड़े वाहनों में आग की लपटें उठने लगी शोरगुल सुनकर बाहर आने पर पता चला कि घर के सामने रखे दो पहिया वाहनों में बुरी तरह आग लगी हुई है और दोनों वाहन धू-धू कर कर जल रहे हैं।


बड़ी मशक्कत करके आसपास के लोगों द्वारा पानी डालकर आग को बुझाया गया, तब तक वाहन बुरी तरह जल चुके थे। इसकी सूचना तुरंत हंड्रेड डायल के माध्यम से लालबाग थाने को दी गई । पुलिस द्वारा आकर जानकारी ली गई।

न्यू इंदिरा कॉलोनी निवासी दिलीप लायगे के वाहन पैशन प्रो क्रमांक एमपी 68 MC 4939 एवं एमपी 68 ME 1009 रात्रि में घर के सामने रखे हुए थे । 26 जनवरी की  सुबह 2 से 3 बजे  किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा आग लगाकर दोनों वाहनों को जलाया गया। प्रथम दृष्टया यह किसी के द्वारा शरारत की गई लगता है या किसी ने चोरी की नियत से ले जाने हेतु  प्रयास किया होगा लेकिन उसमें  जंजीर से ताला लगा होने के कारण गुस्से से आग लगा दी गई होगी।


गणतंत्र दिवस पर कृषि मंत्री कमल पटेल करेंगे ध्वजारोहण नेहरू स्‍टेडियम में आयोजित होगा मुख्य समारोह



हरदा 25 जनवरी /गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय मुख्य समारोह स्थानीय नेहरू स्‍टेडियम में आयोजित होगा। समारोह में प्रदेश के कृषि विकास एवं किसान कल्‍याण मंत्री  कमल पटेल प्रात: 9 बजे राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे।

प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्य समारोह में प्रात: 9 बजे मुख्य अतिथि कृषि ‍विकास एवं ‍किसान कल्‍याण मंत्री  कमल पटेल ध्वजारोहण करेंगे। इस अवसर पर राष्‍ट्रीय गान होगा। तत्पश्चात मुख्य अतिथि परेड निरीक्षण करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन होगा। इसके उपरांत गणतंत्र दिवस परेड एवं मार्च पास्ट का आयोजन होगा। समारोह में विभिन्न विभागों की झांकियों का प्रदर्शन होगा। कार्यक्रम के अंत में पुरस्कारों का वितरण होगा।...मुईन अख्तर खान

पूर्व विधायक के नेतृत्व में कांग्रेस का हुआ चक्काजाम...



हरदा:- नेशनल हाईवे 47 फोरलेन जो कि इंदौर से बैतुल बनने जा रहा है। जिसकी सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण हो गई है, परन्तु भारतीय राष्ट्रिय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को पत्र जारी कर अकारण ही ग्राम अतरसमा, अबगांवखुर्द, पिड़गांव एवं हरदाखुर्द का मुआवाजा रोकने के निर्देश दिए है एवं व्यक्ति विशेष को लाभ पहँुचाने हेतु उक्त सड़क मार्ग को एलाईनमेन्ट बदलने का प्रयास किया जा रहा है।


जो कि उचित नही है। जिससे कि हरदा शहर का विकास कार्य रूका हुआ है और प्रोजेक्ट शुरू होने में 02 बर्ष से भी अधिक समय लगेगा, इस हेतु समस्त कांग्रेसजनों द्वारा  पार्टी सोमवार को ग्राम छोटी हरदा के पास नेशनल हाईवे 47 पर सोए हुए प्रशासन को नींद से जगाने के लिए चक्काजाम कर प्रदर्शन किया व हरदा एस.डी.एम को ज्ञापन सौपा जिस पर एस.डी.एम द्वारा 06 दिवस के अंदर उक्त कार्य को प्रारंभ करने हेतु आश्वसन दिया गया।

हरदा पूर्व विधायक डॉ. रामकिशोर दोगने द्वारा बताया गया कि नेशनल हाईवे 47 फोरलेन सड़क मार्ग में अनावश्यक रूप से देरी की जा रही है। यह स्कीम केन्द्र सरकार की है एवं राज्य सरकार को भूमि मुआवजा की राशि भी प्राप्त हो चुकी है, फिर भी राज्य शासन, जिला अधिकारीयों व नेतागण द्वारा अनावश्यक कारण से राशि वितरित नही की जा रही है।...मुईन अख्तर खान

मेट्रो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बुरहानपुर की ओर से कलेक्टर बुरहानपुर का किया गया सम्मान*


बुरहानपुर (मेहलका इकबाल अंसारी) मेट्रो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बुरहानपुर के प्रेरणा स्त्रोत एवं मार्गदर्शक सैयद फरीद सेठ के मार्गदर्शन में मेट्रो हॉस्पिटल बुरहानपुर की ओर से मेट्रो हॉस्पिटल के संचालक डॉ सैयद नदीम ने आज कलेक्टर कार्यालय बुरहानपुर में स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में अपने 2 दर्जन से अधिक स्टाफ के साथ पहुंचकर कलेक्टर बुरहानपुर श्री प्रवीण सिंह का कोरोना काल से लेकर अब तक की उनकी उल्लेखनीय सेवाओं के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया सम्मानित किया गया।


इस अवसर पर कलेक्टर बुरहानपुर श्री प्रवीण सिंह ने मेट्रो हॉस्पिटल के संचालकों का इस सम्मान के लिए आभार व्यक्त करते हुए अपने उद्बोधन में कहा कि टीम भावना के सहयोग के कारण ही यह संभव हो सका है।

उल्लेखनीय है कि कलेक्टर बुरहानपुर के कुशल मार्गदर्शन में बुरहानपुर में कोरोना पर पूर्ण रूप से नियंत्रण करने में जहां सफलता प्राप्त की है वही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी कलेक्टर बुरहानपुर की अनेक बार प्रशंसा की है तथा बुरहानपुर को प्रदेश का रोल मॉडल बताया है।

*नाबालिक की लज्जा भंग करने वाले आरोपी को पांच वर्ष का कठोर कारावास तथा एक हजार रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित*



               माननीय न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती दीपिका मालवीय सतना द्वारा आरोपी रमेश साकेत उर्फ लाला उम्र 34 तनय रामकुमार साकेत निवासी सिटहटा थाना कोलगवां के अपराध क्रमांक586/19  को  लैगिंक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 10 में पांच वर्ष के कठोर कारावास और 1000 रू0 के अर्थदण्ड  से दण्डित किया गया । मामले में राज्य की ओर से डीपीओ रामपाल सिंह द्वारा पैरवी की गई ।


अभियोजन प्रवृक्ता हरिकृष्ण त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी दिनांक 25/04/2019  को समय लगभग 22:30 बजे थाना कोलगवां परिक्षेत्रान्तर्गत ग्राम सिजहटा नहर के पास एकान्त मे ले जाकर 12 वर्ष से कम आयु की अभियोक्त्री की चड्डी व बिरजिस उतारी एवं उसके गाल को चूमकर बलात्संग का प्रयास किया तथा अभियोक्त्री  की लज्जा भंग करने के आशय से गुरूत्तर लैंगिक हमला कारित किया ।  पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध  354  एबी  सहपठित धारा 511 पोक्सो एक्ट  की धारा  5 /6 मे  प्रकरण कायम कर आरोपी केा गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया । विचारण के दौरान  आरोपी के विरुद्ध 354b  एवं  पास्को एक्ट की धारा 9 / 10  का अपराध  प्रमाणित पाया गया । पास्को एक्ट में  भारतीय दंड संहिता  354b की अपेक्षा गुरुतर दंड  होने के कारण  9 / 10 के अंतर्गत दंडित किया गया  




महिला सुरक्षा तथा सशक्तिकरण "सम्मान अभियान" के अन्तर्गत जागरूकता रैली एवं शपथ ग्रहण समारोह सम्पन्न


बुरहानपुर- "महिला सम्मान अभियान" के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 20 सिंधीपुरा सेक्टर आलमगंज में महिलाओं की जागरूकता रैली का आयोजन एवं शपथ ग्रहण का आयोजन किया गया।





परियोजना अधिकारी श्रीमती प्रेेमलता महिमा एवं सुपरवाइजर श्रीमती शफक खान द्वारा महिलाओं की सुरक्षा तथा सशक्तिकरण पर समझाइश दी गई।  वार्ड की कार्यकर्ता मंजू सिंह ठाकुर, सावित्री वाणे, इंदुुुमती ठक्कर  एवं सहायिका आशा सोनार सरला बारी, संगीता, लता शाह ने इस सम्मान अभियान में हिस्सा लिया



रविवार, 24 जनवरी 2021

बालिका दिवस के अवसर पर दाऊद पुरा की आंगनवाड़ी में सम्मान एवं सुरक्षा दिवस का आयोजन*

बुरहानपुर(मेहलका इकबाल अंसारी) दाऊदपूरा की आंगनवाडी में बालिका दिवस के उपलक्ष में नारी सम्मान एवम् सुरक्षा समारोह का आयोजन आज रविवार को किया गया,


जिस में महिला एवं बाल विकास विभाग की परियोजना अधिकारी महिमा मैडम, सुपरवाइजर रीटा मैडम, मुख्य अतिथि हमीद अल्लाह खान डायमंड, सभी आंगनवाडी कार्यकर्ता फरहत शेख अख्तर, सायरा रईस अहमद, सालेहा बाजी, परमिला दीदी एवम् सहायिका और वार्ड की बालिकाएं और महिलाएं उपस्थित थी। कार्यक्रम को परियोजना अधिकारी एवम हमीद डायमंड ने संबोधित किया। उपस्थित सभी लोगों को नारी सुरक्षा की शपथ दिलाई गई। सुपरवाइजर रीटा शाह ने आभार माना।

एसडीपीआई की प्रदेश कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई संपन्न

  बुरहानपुर/ इंदौर(मेहलका इकबाल अंसारी) एसडीपीआई पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इरफान उल हक़ अंसारी ( जबलपुर) ने बताया कि पार्टी की प्रदेश कार्याकारिणी की बैठक 23 जनवरी 2021 को इंदौर में संपन्न हुई।जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष देहलान बाक़वी,महसचिव इलियास मोहम्मद थुंबे और अब्दुल मजीद कोठलीपेट ने शिरकत की।


मीटिंग में पार्टी का लो प्रो फाइल खत्म करने के सेंट्रल के फैसले से अवगत कराया गया।पार्टी को प्रदेश में हाई प्रो फाइल करने के संबंध में प्लानिंग की गई।जिसकी विस्तृत जानकारी एक दो रोज़ में दे दी जाएगी।मीटिंग में राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष एडवोकेट साजिद सिद्दीकी,प्रदेश अध्यक्ष इरफानुलहक अंसारी,

प्रदेश उपाध्यक्ष अब्दुल रऊफ बेलीम,महासचिव सलीम अंसारी,कफिल रज़ा कोषाध्यक्ष ,सचिव नर्मदा प्रसाद मंदसौरे,करीमुल्ला मोमिन,इस्हाक़ खान उज्जैन,मौलवी शब्बीर देवास, इसरार नाज़िम ग्वालियर,डाक्टर मुम्ताज़ कुरैशी इंदौर,फुरकान अंसारी जबलपुर, मो.आदिल श्योपुर,बादशाह खान भोपाल और जिला अध्यक्ष ने शिरकत की।

नव वर्ष के उपलक्ष में वाल्मिकी समाज का वार्षिक सम्मेलन संपन्न,* *सर्वसम्मति से संस्थापक अध्यक्ष उमेश जंगाले को तीसरी बार चुना गया वाल्मीकि समाज का अध्यक्ष* *जो कार्य 100 वर्ष में नही हुए वह 2 वर्ष में हुवे*


बुरहानपुर(मेहलका इकबाल अंसारी) वाल्मीकि संगठन द्वारा नव वर्ष के उपलक्ष में वाल्मिकी समाज का वार्षिक सम्मेलन एवं नवीन कार्यकारिणी का गठन हेतु शनवारा स्थित धर्मशाला मे संपन्न हुआ। संगठन  पदाधिकारियों ने रीति रिवाज एवं परंपरा अनुसार श्री महर्षि वाल्मीकि के छाया चित्र पर माल्यार्पण कर पूजा अर्चना के पश्चात कार्रवाई प्रारंभ की गई।


समाज जनो ने संगठन के विस्तार को लेकर विचार विमर्श किया। जिसके बाद सर्वसम्मति से संस्थापक अध्यक्ष उमेश जंगाले को वाल्मीकि संगठन का तीसरी बार अध्यक्ष चुना गया। तीसरी बार अध्यक्ष बनाए जाने पर जंगाले ने समाज जनों का आभार माना और कहा की समाज के लोगो ने विश्वास करते हुए मुझे पुनः अध्यक्ष बनाया है मैं निस्वार्थ भाव से सदैव समाज के लिए तत्पर रहूंगा और दिए गए दायित्व का निष्ठापूर्ण तरीके से निर्वाह करूंगा। समाज जन के सर्वांगीण विकास एवं उनके उत्थान करने हेतु प्रयासरत रहूंगा। इसके साथ ही जो लोग बेरोजगार घूम रहे है उन्हे स्थाई रोजगार दिलाने के लिए सरकार और निगम से हक की लड़ाई जारी रखुंगा। उन्होने 2 वर्ष में संगठन द्वारा की गई सामाजिक गतिविधियों पर प्रकाश डालते हुए लोगो को संबोधित किया। जिसमे समाज जनों के 100 वर्षों से अधिक समय से लंबित कार्यो को केवल 2 वर्ष मे प्रक्रिया मे लाकर पुरा करने की बात कही। साथ ही कहा की कुछ कार्य निगम मे पेंडिंग है जिन्हे जल्द पुरा कराया जायेंगा। उमेश ने कहा की प्रदेश सरकार और निगम से अब आर पार की लड़ाई लडी जायेंगी। संरक्षक संग्राम बालगौहर ने अध्यक्ष जंगाले के कार्यकाल मे हुए कार्यो को सराहा। नव निर्वाचित अध्यक्ष ने सख्त लहजे में कहा कि नगर पालिक निगम में हो रहे भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म कर समाज के लोगों के साथ हो रहे शोषण, अन्याय व अत्याचार पर रोक लगाई जाएंगी। जल्द ही संगठन के अधुरे पडे कार्यो को पुरा करवाने के लिये निगम का घेराव कर उग्र आंदोलन किया जायेंगा। कार्यक्रम पश्चात अध्यक्ष उमेश जंगाले ने लालबाग मे विजय पथरोल, और शाहपुर में अध्यक्ष गोविंद चावरे को अध्यक्ष नियुक्त किया। इसके साथ ही महिलाओ का भी भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान सहदेव बोयत, रंजीत निधाने, विजय उज्जैनवाल जेदेव डिगे, ताराचंद मेलुन्दे, विजय पवार, शंकर बालु, विजय पथरोल, गोविंद चावरे, सहित अन्य पदाधिकारि मौजूद थे।

*नवागत अध्यक्ष ने संगठन द्वारा 2 वर्ष मे किए गये उल्लेखनीय कार्यो को गिनाया।*

*जाने 100 वर्ष बनाम 2 वर्ष*

1. वाल्मिकी समाज के भूमि मालिकाना हक के लिये देश आज़ादी के बाद से पहली बार निगम अधिकारियो एवं वाल्मिकी संगठन द्वारा समाज के लोगो के क्वाटरो का सर्वे किया गया जो की यह कार्य 95% पुर्ण हो चुका है शेष 5% जल्द ही पुरा होने की उम्मीद है।

2. वाल्मीकि संगठन के अथक प्रयासों से समाज के बेरोजगार लोगों को नौकरी दिलाने हेतु पूरी पारदर्शिता के साथ सर्वे किया गया अंग्रेजो के शासन-काल के बाद शहर मे यह कार्य पहली बार हुआ। और जल्द ही सर्वे किए बेरोजगार लोगो को नौकरीयो मे भर्ती दिलाने हेतु भोपाल तक भी प्रयास किया जायेंगा।

3. वाल्मिकी समाज के लोगो से पुर्व मे पुरे महीने कार्य करवाया जाता था और छुट्टी के नाम पर सप्ताह मे बुधवार एवं रविवार को 2 बार करके आधे-आधे दिन की छुट्टी दी जाती थी जो की वह छुट्टी किसी काम नही आती थी। लेकिन वाल्मिकी संगठन ने समाज के लोगो को प्रत्येक रविवार की पूरी छुट्टी दिलाई जो की वर्षो मे पहली बार हुआ।

4. वाल्मिकी समाज के लोगो के मांगलिक कार्यों के लिये शहर मे सर्व सुविधायुक्त सामुदायिक भवन नही है। संगठन के अथक प्रयासों से समाज के लोगो के लिये सर्व सुविधायुक्त 50 लाख रुपए का सामुदायिक भवन बनाने का प्रस्ताव निगम की एमआईसी बेठक मे पास कराया गया जिसका कार्य वर्तमान मे प्रकिया मे है। 

5. वाल्मिकी समाज के रिटायर एवं मृतक कर्मियो की घर प्रथा और अनुकंपा की नौकरी दिलाने के लिये संगठन ने शहर मे पहली बार सर्वे किया। और यह कार्य कार्य भी प्रक्रिया मे है।

6. वाल्मिकी समाज के कई गरीब मध्यवर्गीय लोगो का अधिकारी  और कुछ तथाकथित नेता व लीडर खुलेआम शोषण कर रहे थे लेकिन वाल्मिकी संगठन के विरोध के बाद अधिकारी और नेताओ ने शोषण करना व उन पर दबाव बनाना बंद किया।

7. वाल्मिकी समाज की माँ, बहन, बेटी, बहु को कही ऐसा प्लेट फार्म (स्थान) नही मिला था जहां जाकर वह नारी शक्ति को जाने व पहचाने एवं उन्हे सार्वजनिक रुप से सम्मान मिले और उस सम्मान से उनका आत्मबल एवं मनोबल बढ़े। लेकिन वाल्मीकि संगठन ने उन्हे  संगठन से जोड़कर सम्मान दिया। जिसके बाद महिलाए धरना प्रदर्शन, आंदोलन और रैलियों में शामिल हुई और नारी शक्ती को पहचाना कि वह भी किसी से कम नहीं।

8. वाल्मीकि समाज के लोगों का ठेका पद्धति में खुलेआम शोषण किया जा रहा था। कई कर्मियो को खातो के बजाय नगद राशी का कम वेतन दिया जा रहा था। यह जानकारी संगठन को लगते ही वाल्मिकी संगठन ने निगम परिसर में कई राष्ट्रीयकृत बैंको के अधिकारियो के स्टाल लगवा कर कर्मियो के खाते खुलवाए और उनके खातो मे पुरा वेतन डलवाया। 

9. वाल्मिकी संगठन के पदाधिकारी  समाज के लंबित (पेंडिंग) कार्यों को पूरा करवाने के लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग भोपाल व नगर पालिक निगम इंदौर अनगिनत बार गए और समाज की मांगे मनवाने का हर संभव प्रयास किया।

10. समाज के लोगो का हक, अधिकार दिलाने हेतु शहर, व नेपा तहसील, शाहपुर नगर परिषद मे कई बार धरना प्रदर्शन व आंदोलन किया गया। और कई लोगो के अधुरे कार्य भी करवा कर दिये।

शनिवार, 23 जनवरी 2021

थांदला में पुलिस विभाग द्वारा वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन ग्रामीण युवा केंद्र द्वारा संपन्न करवाया गया*



*ब्युरो दशरथ सिंह कट्ठा झाबुआ...9685952025*


झाबुआ - महिला जागरूकता अभियान के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन द्वारा विभिन्न योजनाओं को संचालित किया जा रहा है इसी परिपेक्ष में पुलिस विभाग द्वारा महिला सम्मान, महिला सशक्तिकरण व आत्मरक्षा हेतु थांदला में वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया,


इस प्रतियोगिता को सफल बनाने में ग्रामीण युवा केंद्र (खेल विभाग) का महत्वपूर्ण योगदान रहा, वाद-विवाद प्रतियोगिता में बालिकाओं ने बढ़-चढ़कर उत्साह पूर्वक हिस्सा लिया जिसमें कुल पचास प्रतिभागी सम्मिलित हुए, मंचासीन अतिथिगणों में मुख्य अतिथि विकासखंड शिक्षा अधिकारी स्वरूप नारायण श्रीवास्तव, विशेष अतिथि पुलिस सब इंस्पेक्टर सुनीता चौहान, प्रधान आरक्षक अमितसिंह बघेल, महिला आरक्षक प्रिया मावी, आरक्षक महेंद्रसिंह नायक, छात्रावास अधीक्षिका ममता गरवाल व व्यावसायिक शिक्षिका प्रियंका गावडे सम्मिलित हुए, सभी अतिथिगणों ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया, तत्पश्चात् खेल और युवा कल्याण विभाग के युवा समन्वयक नितिन डामर ने समस्त अतिथिगणों का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत कर अभिवादन किया व बालिकाओं को मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु निवेदन किया, सर्वप्रथम प्रधान आरक्षक अमितसिंह बघेल ने अपने उद्बोधन में बालिकाओं को आगामी आयोजन हेतु भाग लेने केलिए प्रेरित किया तथा किसी भी प्रकार की अपराधिक घटना हेतु सतर्क व सावधान रहने की व अपराधिक घटना का अंदेशा होने पर पुलिस थाने पर बिना झिझक के संपर्क करने हेतु समझाइश दी, पुलिस सब इंस्पेक्टर सुनीता चौहान द्वारा अपने उद्बोधन में बालिकाओं को सौ नंबर डायल व विभिन्न टोल फ्री नंबर तथा महिला अपराध से जुड़ी हुए कई धाराओं से अवगत करवाया, अंत में मुख्य अतिथि विकासखंड शिक्षा अधिकारी स्वरूप नारायण श्रीवास्तव ने संबोधित करते हुए बालिकाओं को पास्को एक्ट संबंधित नियम व कानून तथा स्कूल-कॉलेज जाते समय रखने वाली सावधानियों के बारे में विस्तृत जानकारियों से अवगत करवाया, वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान संयुक्त रुप से कु. कल्पना ओहारी व कु. रक्षिका वसुनिया ने तथा द्वितीय स्थान संयुक्त रूप से कु. रोशनी मेडा तथा लक्की चौहान ने प्राप्त किया, दोनों ही प्रतिभागियों को पुलिस विभाग द्वारा प्रोत्साहन राशि भेंट कर पुरस्कृत किया, इस अवसर पर आरक्षक राहुल जमरा, कराते कोच उदयसिंह गरवाल, कु. तनीषा भाबर, अर्जुन राठौर, रेखा खपेड़ तथा सुनील राठौर सम्मिलित हुए कार्यक्रम का संचालन योगिता शर्मा ने तथा आभार ज्योति भदालें ने प्रकट किया l

जब तक मोक्ष लक्ष्य न हो, वैराग्य न हो तब तक शांति मिलने वाली नही


खिरकिया। नगर में विराजित जैन श्वेताम्बर संत संदीपमुनि मसा ने प्रवचन में कहा कि यदि मोक्ष पुरूषार्थ नही होता तो शेष तीन पुरूषार्थ उत्थान नही कर सकता। धर्म, अर्थ व काम पुरूषार्थ उत्थान का कारण नही हो सकता। जब तक मोक्ष लक्ष्य न हो, वैराग्य न हो तब तक शांति मिलने वाली नही है। देव भी हमारी तभी मदद करता है, जब हमारी पुण्य उदय होता है। गौतम स्वामी कई लब्धियों के स्वामी थे, पर वे लब्धियों का प्रयोग नही करते थे। वे उन्हे छिपाकर रखते थे। सिर्फ मोक्ष पुरूषार्थ करते है। साधु भी श्रम करते है, आत्म प्रक्षालन के लिए। साधु को देखकर कोई कौतुहल करे, कोई निंदा करने वाले, कोई शंका करना है, तो को अहोभाव व्यक्त करता है। जिसकी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि बन जाती है। अतिशय मुनि मसा ने कहा कि जब तक गुणो का आकर्षण नही होगा तब तक उत्थान नही होगा। भवभ्रमण का अंत नही होगा। जब तक आत्मिक गुणो में स्थित नही होंगे। यदि छदमस्त ने अपनी तुलना अरिहंत भगवान से करी तो वह दुर्लभ बोधी को प्राप्त होता है। संसार का मार्ग छोड़ने योग्य है। जिनका संयम के प्रति रूचि हो सरलता से जिन मार्ग पर चढ़ने का भाव हो वह सुलभ बोधी होता है। जवान व्यक्ति रूप देखता है, वृद्ध व्यक्ति गुण देखता है, जो कि उसको अनुभव होता है। आराधना करते समय यदि विशेषता उत्पन्न हो जाऐ तो उसे गौण करते हुए अपनी आराधना में लगे रहना चाहिए।

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यातायात नियमों के प्रति जागरूकता संदेश देने पैदल मार्च


    हरदा। पुलिस अधीक्षक हरदा  मनीष कुमार अग्रवाल एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक  गजेंद्र सिंह वर्धमान के निर्देशन  में  32वाॅ सड़क सुरक्षा माह  के अंतर्गत यातायात नियमों के प्रति जागरूकता लाने एवं सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु हरदा पुलिस द्वारा  शहर में पैदल मार्च निकाला गया ।


यातायात सूबेदार बर्षा गौर सहित पुलिस जवानों ने अपने हाथ में  तख्तियों पे लिखे संदेशों के माध्यम से व यातायात नियमों से  सुसज्जित ऑटो  में बज रहे ऑडियो संदेश के माध्यम से  मोटरसाइकिल चालकों को हेलमेट लगाकर ही वाहन चलाने, धीमी गति से वाहन चलाने  ,रॉन्ग साइड से ओवरटेक ना करने, मोबाइल फोन पर बात करते हुए वाहन ना चलाने,  दो पहिया वाहन पर तीन सवारी  या अधिक ना बैठाने , शराब पीकर वाहन न चलाने, कार में हमेशा सीट बेल्ट का प्रयोग करते हुए वाहन चलाने आदि का संदेश दिया | यह मार्च  नेहरु स्टेडियम गेट नं 2 से शुरू होकर अस्पताल तिराहे, तिवारी कोचिंग, टांक चौराहे से  सिध्दवीर हनुमान मंदिर पर सम्पन्न हुआ|.....मुईन अख्तर खान

मुआवजा राशि रूकने से शहर का विकास हुआ अवरूद्ध - दोगने


हरदा:- नेशनल हाईवे 47 फोरलेन जो कि इंदौर से बैतुल बनने जा रहा है। जिसकी सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण हो गई है, परन्तु भारतीय राष्ट्रिय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को पत्र जारी कर अकारण ही ग्राम अतरसमा, अबगांवखुर्द, पिड़गांव एवं हरदाखुर्द का मुआवाजा रोकने के निर्देश दिए है। जो कि उचित नही है। इससे हरदा शहर का विकास कार्य रूका हुआ है एवं शासन द्वारा जिन ग्रामों की  मुआवजा राशि बांटी जा रही है उसमें भी विसंगतियां है।


उक्त मार्ग का वायपास जो कि हंड़िया से सोडलपुर तक बनने की तैयारी थी परन्तु किन्ही कारणो से उसका एलाईनमेन्ट बदलने की बात की जा रही है। यदि ऐसा होता है तो प्रोजेक्ट पूरा होने में 02 बर्ष से भी अधिक समय लगेगा, क्योकि पुनःनिरिक्षण में नए सिरे से सर्वे, उद्धघोषणा, प्रकाशन, दावे-आपत्ति, भू-अर्जन, पुनःटेंडर मुआवजा राशि आदि कार्य करने पड़ेगे जिसमें लगभग 02 बर्ष से भी अधिक समय लग सकता है। जिसके कारण प्रोजेक्ट लेट होगा व उसकी लागत भी बढेगी व जिले का नुकसान होगा, यातायात व्यवस्था बिगडेगी एवं हरदा का विकास रूकगा। इस हेतु कांग्रेस पार्टी दिनांक 25/01/2021, सोमवार को ग्राम छोटी हरदा के पास नेशनल हाईवे 47 पर सोए हुए प्रशासन को नींद से जगाने के लिए चक्काजाम कर प्रदर्श करेगी। जिसमें मुख्य रूप से हरदा पूर्व विधायक डॉ. रामकिशोर दोगने, जिला कार्यकारी अध्यक्ष कैलाश पटेल, हंडिया ब्लाक कांग्रेस कमेंटी अध्यक्ष महेश पटेल, मोहन पटेल, भागीरथ पटेल, राधेश्याम सिरोही, कैलाश जाट, आनंद पटेल, राकेश सारन, गोकुल मल्हारे, फुलचंद पटेल, धन्नालाल मांतवा, बिजू सिरोही उपस्थित रहेगे।...मुईन अख्तर खान

भाजपा ने जारी की बुरहानपुर के 45 वार्ड प्रत्याशियों की सूची,3 को रखा होल्ड पर

बुरहानपुर (इक़बाल अंसारी) भारतीय जनता पार्टी संभागीय कार्यालय इन्दौर की संभागीय चयन समिति के संयोजक श्री मधु वर्मा एवं श्री गजेंद्र पटेल के ...