जिला मीडिया प्रभारी (अभियोजन) सुश्री सूरज वैरागी द्वारा बताया गया कि दिनांक 09.01.2018 को शाम के समय फरीयादी पुलिस आर. राजेन्द्र द्वारा थाना कल्याणपुरा में इस आशय की सुचना दी की उसकी डयुटी 100 नम्बर डाईल पर थी डयुटी के दौरान वाहन नोडल पॉईट नया बस स्टेरण्ड पर मौजूद थी तभी भोपाल से एक इंवेण्ट नम्बर प्राप्त हुआ कि शासकीय शा.उ.मा.वि. कल्याणपुरा के सांस्करतिक कार्यक्रम में कुछ असामाजिक तत्व उत्पन्न मचा रहे है जिसके कारण वि़द्यार्थी भयभीत हो रहे है जिस पर थाने पर सुचना देकर विद्यालय के लिये रवाना हुए।
थाने से आर. रवि भी विद्यालय पहुंच गया विद्यालय में हो रहे सांस्कृतिक कार्यक्रम में कल्याणपुरा के रोहित, राहुल, महेन्द्र, प्रदीप, योगेश उफ योगेश्व र और ग्राम संदला का राजकुमार तथा ग्राम भमरदा का महेश सभी ने मिलकर विद्यार्थीयों से धक्का-मुक्की कर रहे थे जिससे स्कुल में भय का माहौल उत्पन्न हो गया था तो पुलिस आर. राजेन्द्र एवं रवि ने उत्पात मचाने से मना किया तो सभी ने एकमत होकर उन्हें मॉ-बहन की नंगी - नंगी गालियों देकर बोले कि - तुम पुलिस वाले हमें मना करने वाले कौन होते हो, ऐसा बोलकर सभी ने शासकीय कार्य में बांधा उत्पन्न करते हुए पुलिस आर. राजेन्द्र, रवि को सभी लोगों ने लात - मुक्के् और थप्पड़ों से मारपीट की और रवि की कॉलर पकड़ कर नीचे गिरा दिया। आर. राजेन्द्र एवं रवि दोनों को चोटे आई आरोपीगण धमकी दे रहे थे की तुम पुलिस वाले आज तो बच गए अगली बार नहीं बचोंगे। आर. राजेन्द्र द्वारा थाना कल्याणपुरा रिपोर्ट दर्ज करवाई थी पुलिस थाना कल्याणपुरा द्वारा अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।
विचारण के दौरान विचारण न्यायालय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, (श्री राजकुमार चौहान), जिला आरोपीगण को दोषी पाते हुए आरोपीगण रोहित, राहुल, महेन्द्र , प्रदीप, योगेश ऊफ योगेश्वर एवं महेश को धारा 353 एवं धारा 332/149 भादवि 1 - 1 वर्ष का कारावास एवं 500 - 500/- रूपये का अर्थदण्ड तथा धारा 147 भादवि में 6 माह का कारावास एवं 500 - 500/- रूपये का अर्थदण्डा से दण्डित किया गया।
शासन की ओर से संचालन श्रीमती सिमी रत्नम सहायक जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा किया गया ।
सुश्री सूरज वैरागी, सहायक जिला अभियोजन
अधिकारी जिला मीडिया प्रभारी (अभियोजन)
जिला झाबुआ (म.प्र.)