सोमवार, 31 अगस्त 2020

शहज़ादा मोहम्मद आसिफ खान गौरी बने राष्ट्रीय विधवा दिव्यांग संघ के प्रदेश महामंत्री*।


बुरहानपुर (मेह लका अंसारी) श्री गुरु दत्तात्रेय सेवा ट्रस्ट सूरत गुजरात के अंतर्गत संचालित संस्था राष्ट्रीय विधवा दिव्यांग संघ की मध्य प्रदेश इकाई का शहज़ादा मोहम्मद आसिफ खान गौरी को प्रदेश महामंत्री मनोनीत किया गया है। इस मनोनयन की जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष कल्पना बंडी ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजेश वर्मा ( मुंगेर बिहार) ने शहजाद आसिफ को प्रदेश महामंत्री मनोनीत किया है। कल्पना बंडी ने शहजादा मोहम्मद आसिफ खान बुरहानपुरी को इस मनोनयन पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए आशा व्यक्त की कि संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश वर्मा के नेतृत्व में हम सब मिलकर सामूहिक रूप से अच्छे और नेक काम करके नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। शह ज़ादा मोहम्मद आसिफ खान गौरी ने इस मनोनयन राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष सहित समस्त पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करते हुए पूर्व की भांति अच्छे और बेहतर काम करने का भरोसा दिलाया।


दुर्गात्सव के लिए खंभ पूजन कर किया स्थापित

खिरकिया। दुर्गात्सव के आयोजन को लेकर नगर में तैयारियंा प्रारंभ हो गई है। सोमवार को आनंद नगर मंे दुर्गात्सव उत्सव द्वारा माताजी के पंडाल के लिए खंभ स्थापित किया गया। समिति के सदस्यो द्वारा शुभ मुर्हुत में विधि विधान से खंभ पूजन कर स्थापना की गई। इसके साथ ही समिति द्वारा आयोजन की तैयारियां प्रारंभ की जाएगी। समिति द्वारा विगत कुछ वर्षो से प्रतिवर्ष सार्वजनिक दुर्गात्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान समिति के सदस्य व रहवासी मौजूद थे।


रोजगार सहायक के साथ मारपीट कर शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने वाले चार अभियुक्तों को न्यायालय ने भेजा जेल


मीडिया सेल प्रभारी वर्षा जैन के अनुसार दिनांक 26/08/20 समय सुबह 10:30 बजे ग्राम पंचायत भवन के अंदर ग्राम तलाबड़ा में भीम सिंह पिता जोगणिया ,राजू पिता हुरतान, कांतु पिता जोगणिया ,शांतु पिता जोगणिया गहलोत निवासीगण ग्राम तलाबड़ा ने फरियादी नाथू सिंह पिता गौतमा कटारा ग्राम रोजगार सहायक ग्राम तलाबड़ा के साथ गाली गलौज कर उसका गला दबाकर मार पीट कर शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाई थी।फरियादी की रिपोर्ट पर थाना थांदला की पुलिस के द्वारा उक्त सभी आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 351/20 धारा 353 ,332 ,34 ,504 भादवी के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया था।पुलिस द्वारा आज चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक निरोध में न्यायालय में पेश किया गया।न्यायालय द्वारा न्यायिक निरोध स्वीकार कर चारों आरोपियों को जिला जेल झाबुआ भेजा गया। राज्य की ओर से प्रकरण का संचालन सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी रवि प्रकाश राय द्वारा किया गया। वर्षा जैन मीडिया सेल प्रभारी थांदला


पुलिस एएसआई पर हमला करने वाले फरार आरोपी को जेल भेजा


 गुना जेएमएफसी न्यायालय गुना ने फरार आरोपी गजराज सिंह पुत्र मदनलाल राजपूत निवासी ग्राम बांसा हेड़ा कला को पुलिस एएसआई पर हमला करने के आरोप में अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए जेल भेजा। मीडिया सेल प्रभारी निर्मल अग्रवाल ने बताया कि दिनांक 28 अक्टूबर 2019 को मृगवास थाने के एएसआई के इलाका भ्रमण के दौरान आरोपी गणों द्वारा उन पर हमला कर मारपीट की गई थी इस घटना के छह आरोपी गणों को पहले ही जेल भेजा जा चुका था आरोपी गजराज सिंह थाना मृगवास के अपराध क्रमांक 168/19 धारा 341 294 323 506 147 149 भादवी एवं एससी एसटी एक्ट के मामले में घटना दिनांक से ही फरार था जो पुलिस की धरपकड़ में ग्राम सानई से गिरफ्तार किया गया।


बुरहानपुर जिले के शाहपुर के प्राचीनतम मठ में श्री गोविन्द प्रभु की जयंती मनाई गयीं


बुरहानपुर जिले के शाहपुर नगर में एक ऐतिहासिक एवं धार्मिक श्री कृष्ण मंदिर विद्ययमान हैं । इस मंदिर को पूरे क्षेत्र में श्री कृष्ण मठ के नाम से पहचाना जाता है । श्री कृष्ण मठ में क्षेत्र के भक्तो की आस्था हैं , यहाँ पर महाराष्ट्र से भी भक्तगण दर्शन करने के लिए आते है । इस श्री कृष्ण मठ में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होते हैं । श्री कृष्ण मठ के मठाधीश श्री अर्जुन विराट ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 30 -08-2020 रविवार को श्री गोविन्द प्रभु की जयंती मनाई गई । मठ में उपस्थित भक्तगणों ने सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए श्री गोविन्द प्रभु की जयंती मनायी । इस अवसर पर मठाधीश श्री अर्जुन विराट के साथ साथ भक्तगण नत्थु चांदोड़े , रविंद्र चांदोड़े , रविंद्र महाजन एवं अमोल महाजन उपस्थित थे । शाहपुर से मनीष महाजन की रिपोर्ट ।


रविवार, 30 अगस्त 2020

हज़रत इमाम हुसैन की शहादत को रक्त दान देकर असहाबे सुफ्फा एजुकेशन सोसाइटी ने किया याद


हज़रत इमाम हुसैन को मुहर्रम की 10 तारीख को कर्बला के मैदान में हक और बातिल की जंग में शहीद कर दिया गया था। इस शहादत दुनिया भर के साथ साथ बुरहानपुर जिले में भी रक्तदान शिविर लगाकर याद किया गया इस मौके पर बुरहानपुर नेहरू चिकित्सालय में असहाबे सुफ्फा एजुकेशन सोसाइटी द्वारा रक्तदान शिविर लगाकर करोना महामारी को देखते हुवे मास ओर सोशल डिस्टेंसिंग कभी पालन क्या गया ओर एक मिसाल कायम की गई पैगंबर हज़रत मुहम्मद साहब के नवासे हज़रत इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हुए जवानों ने आपने लहू इमामे हुसैन अलैहिस्सलाम को नजराना पेश क्या और हज़रत हुसैन के रास्ते पर चलने की नसीहत दी। असहाबे सुफ्फा एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष हाजी अब्दुल बासित ने बताया है के अगर एक बूंद लहू का भी किसी जरूरत मंद व्यक्ति की जान को बचा सकता है तो यही हमारी टीम के लिए दुनिया ओर अखिरात संवारने का जरिया है इस मौके पर जिला अध्यक्ष अजय सिंह रघुवंशी जी पूर्व निगम अध्यक्ष गौरी दिनेश शर्मा जी असहाबे सुफ्फा एजुकेशन सोसाइटी अध्यक्ष हाजी अब्दुल बासित साहब सय्यद फारूक साहब आलम अंसारी साहब सय्यद तोसिफ साहब हाफ़िज़ अकिल साहब मोहम्मद फरहान साहब मौजूद थे


*यौमे आशूरा के अवसर पर किया गया वृक्षारोपण*।


बुरहानपुर(मेहलका अंसारी) सामाजिक संस्था हजरत बुरहानुद्दीन ग़रीब वेलफेयर सोसाइटी बुरहानपुर के अध्यक्ष इनाम अंसारी(गब्बू सेठ) ने बताया कि संस्था के तत्वधान में यौम-ए- आशूरा के पवित्र अवसर पर नियामतपुरा बुरहानपुर में वृक्षारोपण किया गया। संस्था अध्यक्ष इनाम अंसारी ने बताया कि इस्लाम धर्म में इस पवित्र दिन का विशेष महत्व है। इस पवित्र दिन को पुन्याई कार्य के माध्यम से यादगार बनाने के लिए वृक्षारोपण कर हमारे पर्यावरण को स्वच्छ और हरा भरा रखने के लिए संस्था द्वारा एक छोटा सा प्रयास किया गया है। वैसे भी मानव जीवन को सुखी समृद्ध एवं संतुलित बनाए रखने के लिए वृक्षारोपण का अपना विशेष महत्व है। इस अवसर पर समाजसेवी एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता इकराम अंसारी गब्बू सेठ, संस्था के संरक्षक मौलाना फजलुर रहमान नदवी, उपाध्यक्ष हाजी यूनुस पटेल, कोषाध्यक्ष शोएब साहब, संस्था के सदस्यों में मोहम्मद जमील, मोहम्मद यूसुफ, मौलाना गुफरान, मोहम्मद नज़ीम, गुफरान उल्लाह, मोहम्मद रईस, इरफान अंसारी आदि मौजूद थे।


प्रतिबंधित वन क्षेत्र में वन्य पशुओं को जाल में फसाने वाले आरोपीगण की जमानत खारिज


सागर। न्यायालय-  श्रीमती वंदना त्रिपाठी  न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  रहली जिला सागर  के न्यायालय ने प्रतिबंधित वन परिक्षेत्र में प्रवेश कर वन्य पशुओं को जाल में फंसाने वाले आरोपीगण फिरोज पिता बबलू उम्र 20 साल, मनोज पिता गुड्डे अहिरवार उम्र 21 साल, साहिल पिता सब्दुल खान उम्र 27 साल सभी निवासी रतनपुर रहली जिला सागर का जमानत का आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी लोकेश दुबे ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि  दिनांक 28.08.2020 को  वन परीक्षेत्र मोहली के बीट सलैया  आर एफ 148  छेवला  तालाब में आरोपीगण फिरोज खान, मनोज अहिरवार एवं साहिल खान को वन विभाग  द्वारा  मछली मारते हुए देखा गया और उनसे  25 नाम अलग-अलग प्रकार की  मछली, मछली पकड़ने की बंसी  एवं पुरानी साइकिल  जप्त की गयी।  उक्त आरोपीगण के विरुद्ध  वन प्राणी संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत  अपराध पंजीबद्ध  किया गया। जिसमें से धारा 51 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम का  अपराध अजमानती  प्रकृति का है। आरोपीगण  द्वारा प्रतिबंधित वन परिक्षेत्र में प्रवेश कर वन्य पशुओं को जाल में फंसाने का अपराध किया गया।  आरोपीगण को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।  आरोपिगण के अधिवक्ता ने  जमानत आवेदन न्यायालय में पेश किया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किये।  न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण फिरोज खान, मनोज अहिरवार एवम साहिल का प्रस्तुत  जमानत हेतु धारा 437 दप्रसं का आवेदन निरस्त किया गया। सौरभ डिम्हा मीडिया प्रभारी (अभियोजन) जिला सागर म.प्र.


अवैध शराब परिवहन करने वाली कार का  सुपर्दगी आवेदन निरस्त

सागर। न्यायालय-    न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुश्री अरुंधति ककोडिया, देवरी जिला सागर  के न्यायालय ने  कार एम पी 49 सी 5528 का प्रस्तुत सुपुर्दगी आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी कपिल पांडे ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि  प्रकरण में जप्तशुदा वाहन में 17 पेटी देशी लाल मसाला शराब रखी पाई गई। जिसमें 850 पाव कुल 153 लीटर शराब का अवैध परिवहन करते हुए आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के अंतर्गत वाहन जप्त किया गया। थाना महाराजपुर में उक्त अपराध धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत पंजीबद्ध किया गया। आवेदक द्वारा उक्त अपराध में प्रयोग की गई वाहन कार क्रमांक एमपी 49 सी 5528 का सुपुर्दगी आवेदन न्यायालय में पेश किया गया। जहां अभियोजन ने सुपर्दगी आवेदन का विरोध करते हुए महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किये।  न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर  प्रस्तुत  सुपर्दगी हेतु धारा 457 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया। सौरभ डिम्हा मीडिया प्रभारी (अभियोजन) जिला सागर म.प्र.


अवैध शराब में प्रयोग की जाने वाली मोटरसाइकिल का सुपर्दगी आवेदन निरस्त

दि सागर। न्यायालय-    न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी संजना मालवीया, रहली जिला सागर  के न्यायालय ने  मोटरसाइकिल एम पी 15 एम पी 8852 का प्रस्तुत सुपुर्दगी आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी लोकेश दुबे ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि  आरोपी द्वारा एक मोटरसाइकिल पर चार प्लास्टिक के कुप्पे जिसमें से प्रत्येक कुप्पे में 15-15 लीटर महुआ की शराब कुल 60 लीटर शराब जप्त की गई । जप्तशुदा वाहन अवैध रूप से अत्यधिक मात्रा में शराब की बिक्री किए जाने में प्रयुक्त होना पाया गया। चौकी बलेह थाना रहली में उक्त अपराध अंर्तगत धारा 34(2) आबकारी अधिनियम एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्व किया गया। अधिवक्ता ने  उक्त अपराध में प्रयोग की गयी मोटरसाइकिल एम पी 15 एम पी 8852 का सुपर्दगी आवेदन न्यायालय में पेश किया। जहां अभियोजन ने सुपर्दगी आवेदन का विरोध करते हुए महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किये।  न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर प्रस्तुत  सुपर्दगी हेतु धारा 457 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया। सौरभ डिम्हा मीडिया प्रभारी (अभियोजन) जिला सागर म.प्र.


शराब का परिवहन करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

  सागर। न्यायालय- श्रीमान रघुवीर प्रसाद पटेल अपर सत्र न्यायाधीश, देवरी जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी  असनेश लोधी का जमानत का आवेदन  निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से वरिष्ठ सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी कपिल पांडे देवरी जिला सागर ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है  दिनांक 6 फरवरी 2020 को  रात करीब 10:50  पर नयापुरा नाला के पास  गौरझामर में  आरोपी असनेश एवं  अन्य सहअभियुक्त के द्वारा  सफेद रंग की  अल्टो कार से  स्कूटी में शराब रखते  समय  पुलिस द्वारा  अल्टो कार की तलाशी किए जाने पर  6 पेटी  शराब तथा पास में रखी स्कूटी से  3 पेटी  कुल 81 लीटर  अवैध शराब पाए जाने से  संबंधित है।  पुलिस द्वारा आरोपी के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 34(2) पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। जहां आरोपी  द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी  असनेश लोधी का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 439 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया। सौरभ डिम्हा मीडिया प्रभारी (अभियोजन) जिला सागर


ट्रेक्टर चोरी करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

गुना। जेएसएफसी न्यायालय राघौगढ़ ने ट्रेक्टर चोरी करने वाले आरोपी दीवान सिंह पुत्र रतन लाल भील का जमानत आवेदन निरस्त किया। पैरवीकर्ता एडीपीओ मंयक भारद्वाज ने बताया कि फरियादी हेमराज पुत्र गोपीलाल निवासी रामनगर ने एक महिन्द्रा ट्रेक्टर वर्ष 2016 में हरीओम सहरिया पुत्र कन्नूालाल सहरिया निवासी मातापुरा कैन्ट से खरीदा था। हरीओम सेहरिया की मृत्यु दो साल पहले हो गई थी ट्रेक्टर हरीओम के नाम है। दिनांक 23/6/2020 की रात 11 बजे ट्रेक्टर ट्राली हेमराज ने घर के सामने खड़ा किया था। रात करीबन 2:30 बजे कल्याण सिंह ने हेमराज को बताया कि ट्रेक्टर जहां खड़ा किया है वहां नहीं है तथा कोई अज्ञात चोरी ट्रेक्‍टर ट्रोली को चोरी कर ले गया है। उक्त रिपोर्ट थाना राघौगढ़ में अपराध 320/20 धारा 379 भादवि में पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया


अभियोजन मीडिया सेल की मासिक समीक्षा बैठक ऑनलाइन संपन्न*

गुना जिला अभियोजन कार्यालय गुना के मीडिया सेल प्रभारी निर्मल कुमार अग्रवाल द्वारा आज दिनांक को मीडिया सेल गुना अभियोजन के संबंध में ऑनलाइन मासिक समीक्षा बैठक की जिसमें इस माह अभियोजन मीडिया संबंधित कार्यों पर विस्तृत चर्चा की गई एवं आने वाली कठिनाइयों का निराकरण किया तथा न्यायालयों से प्राप्त जानकारी को प्रेस नोट के रूप में प्रभावी ढंग से पत्रकारों को उपलब्ध कराने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए एवं अभियोजन अधिकारियों से प्राप्त प्रेस नोट का तुलनात्मक अध्ययन किया। इस मासिक समीक्षा में डोली गुप्ता सहायक मीडिया प्रभारी एवं सुश्री संगीता धुर्वे सहायक मीडिया ने सक्रिय सहभागिता की।


शासकीय स्कूल में चोरी करने वालों को उनसे सामान जप्त होने से सत्र न्यायालय ने जमानत खारिज की


 गुना। अपर सत्र न्यायालय चाचौड़ा ने शासकीय सामान चोरी करने वाले आरोपी नैनक राम पुत्र बाबू लाल, हेमराज पुत्र रामप्रसाद निवासी चांदपुरा जिला बारा राजस्थान का जमानत आवेदन निरस्त किया। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि आरोपी गण पर दिनांक 01/08/2020 को शा.मा. विद्यालय बॉकखेड़ा के स्कूल के कम्यूटर, सीपीयू, प्लास्टिक की कुर्सियां, कूलर, दो गैस सिलेण्डर आदि सामान कीमत करीब 50 हजार रूपये की चोरी करने का आरोप है। जिसकी रिपोर्ट थाना मृगवास में धारा 457,380 भादवि के तहत की गई और अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया पुलिस ने दोनों मुलजिम से चोरी गया सामान जप्त किया है जिससे आरोपी गण की अपराध में संलिप्तता स्पष्ट होती है एवं शासकीय विद्यालय में चोरी की घटना की जाना अपराध को गंभीर बनाती है इसी आधार पर न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए जमानत आवेदन खारिज किया।


समाज में गलत संदेश जाने के आधार पर सत्र न्यायालय ने दुष्कर्मी की जमानत खारिज की

 


गुना। अपर सत्र न्यायालय चाचौड़ा ने गलत नियत से घर में घुसकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी भीकम पुत्र रामदयाल का जमानत आवेदन निरस्त किया। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि दिनांक 11/8/2020-12/8/2020 की दरम्यानी रात फरियादी के जेठ के मकान में पीडि़ता सो रही थी तभी अचानक कमरे की छत की खपरैल तोड़कर राजकुमार मीना एवं भीकम मीना कमरे के अन्दर आकर पीडि़ता के साथ दुष्कर्म किया! उक्तर रिपोर्ट थाना चाचौड़ा में धारा 376डी, 457 भादवि एवं 5/6 pocso एक्ट में अपराध क्रमांक 371/20 पर पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया अभियोजन द्वारा तर्क दिए गए की अपराध नाबालिग बालिका के साथ हुआ है एवं गंभीर प्रकृति का है तब न्यायालय ने कहा कि यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाता है तो इससे समाज में गलत संदेश जावेगा एवं जमानत आवेदन खारिज कर दिया।


शनिवार, 29 अगस्त 2020

रात्रि के समय घर में घुसकर चोरी करने वाले आरोपी की जमानत निरस्‍त

भोपाल- आज दिनाँक को माननीय मुख्‍य न्‍यायिक दण्‍डाधिकारी श्री निशीथ खरे के न्यायालय में घर में घुसकर चोरी करने वाला आरोपी संजय इवने ने जमानत आवेदन प्रस्‍तुत किया और झूठा फंसाये जाने की बात कही है। अभियोजन अधिकारी सुश्री दिव्‍या शुक्‍ला ने बताया कि चोरी के अपराधो में निरन्‍तर वृद्धि हो रही है। यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाता है तो वह पुन: इस प्रकार के अपराधो में संलिप्ति होगा तथा साक्ष्‍य भी प्रभावित कर सकता है। ऐसे आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाना उचित नही है । केस डायरी के अवलोकन तथा अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्‍यायालय द्वारा आरोपी संजय इवने की जमानत निरस्‍त कर दी गयी। मीडिया सेल प्रभारी मनोज त्रिपाठी ने बताया कि फरियादी संजय कुशवाहा ने थाना बैरागढ में रिपोर्ट लेख करायी थी कि जब वह अपने घर में दरवाजा बंद करके सो गया था तथा उसका छोटा भाई बाहर सो रहा था करीब 4 बजे दरवाजे की आवाज से उसकी नींद खुली तो देखा एक लडका घर में से निकलकर तेजी से जा रहा था चिल्‍लाने पर वह लडका भाग गया उन्‍होने घर का सामान चेक किया तो घर में रखी अलमारी का सामान बिखरा था तथा एक जोड चांदी की पायल , दो मोबाइल फोन तथा मोबाइल के कवर में रखे 1500 रूपये कोई अज्ञात चोर चुराकर ले गया है। उक्‍त प्रकरण थाना बैरागढ में धारा 457, 380 भादवि के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । पुलिस द्वारा आरोपी संजय इवने को गिरफतार किया गया तथा आरोपी के पास से एक सैमसंग का मोबाइल फोन जप्‍त किया गया था दिनांक 29.08.2020 मनोज कुमार त्रिपाठी मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ जिला भोपाल मो नं 7587603651


आज के छात्र-नेता, कल के कर्णधार, अर्वाचीन इंडिया स्कूल में हुआ शपथ विधि समारोह*


बुरहानपुर। शहर के नामचीन विद्यालय अर्वाचीन इंडिया स्कूल फॉर हॉलिस्टिक लर्निंग में आज छात्र संघ का गठन एवं शपथ विधि समारोह सादगी के साथ संपन्न हुआ। कोविड-19 वायरस के कारण हम अपने कार्यों को पूर्ववत अंजाम नहीं दे पा रहे हैं, किन्तु हम अपने काम घर से भी बखूबी निभा रहे हैं। विद्यालय निर्देशिका श्रीमती राखी मिश्रा ने सर्वप्रथम गणपति जी एवं माँ सरस्वती को पुष्पांजलि अर्पित कर व दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत। संगीत शिक्षक नामदेव भोयटे ने सरस्वती वंदना की मधुरतम स्वर लहरियों से प्रभू की अर्चना की। पूर्व स्कूल कप्तान रिमझिम संजीव साहू ने कार्यक्रम का संक्षिप्त परिचय दिया। तत्पश्चात स्वागत-भाषण में अभिरुचि केंद्र प्रमुख श्रीमती अंजली पिम्पलीकर ने अपने सभी अतिथियों एवं पालकों का जो का, जो कि ऑनलाइन कार्यक्रम में जुड़े थे विद्यालय परिवार की ओर से भावपूर्ण स्वागत किया। विद्यालय की प्रमुख कोऑर्डिनेटर श्रीमती दीप्थी पोडीयन ने नवनिर्वाचित छात्र-संघ की घोषणा की। विद्यालय की निर्देशिका श्रीमती राखी मिश्रा ने छात्र संघ को उनके कर्तव्य एवं दायित्व का बोध कराते हुए शपथ दिलाई। श्रीमती राखी मिश्रा ने नवनिर्वाचित छात्र संघ को अपने आशीष देते हुए कहा कि उन्हें कोविड-19 के साथ दूरियां बनाते हुए अपने कार्यकाल को सफल बनाना है।उन्होंने कहा कि इस वायरस ने हमें ऑनलाइन गतिविधियों के संचालन की तकनीकी सुविधाओं की अच्छी जानकारी उपलब्ध करा दी है। उन्होंने यह भी कहा कि बेहद कठिन होता है जब आपके सम्मुख श्रोता गण उपस्थित ना हो और आपको अपने कार्य और विचार प्रस्तुत करने हो, किन्तु कोई बात नहीं, हम तकनीकी ज्ञान से अनभिज्ञ थे, पर आज तकनीक का अच्छा लाभ ले पा रहे हैं। अर्वाचीन इंडिया स्कूल शहर का एकमात्र, पहला ऐसा स्कूल होगा जहां इस वर्ष छात्र संघ का शपथ विधि समारोह ऑनलाइन संचालित किया गया। उन्होंने कहा जो छात्र इस वर्ष चुने गए हैं वे बधाई के पात्र हैं तथा जो चुक गए हैं वे अगले वर्षों में निश्चित ही छात्र परिषद में स्थान पाएंगे। कवि हरिवंशराय बच्चन की कविता ‘‘कैक्टस‘‘ सुना कर अपने सभी छात्रों को जीवन की कला से अवगत कराया। सचिव अमित मिश्रा ने अपने आशीष प्रेषित करते हुए कहा कि छात्र संघ अपना सर्वोत्तम कार्यकाल दे, छात्रों को जो भी सुविधाएं चाहिए होगी स्कूल मैनेजमेंट उसके लिए सदैव तत्पर रहेगा। नवनिर्वाचित छात्र संगठन को बहुत सारा आशीष। अर्वाचीन छात्र संघ का स्वरूप कुछ इस प्रकार किया गया है। स्कूल कप्तान-गार्गी मोरे व प्रज्वल शुक्ला, स्कूल उप कप्तान- तनीषा ठाकरे व जैन अली। अर्वाचीन रिग हाउस कप्तान अनुज पटेल, उप कप्तान नंदनी चौधरी, अर्वाचीन अथर्व हाउस कप्तान मंथन महाजन, उप कप्तान मानसी वर्मा, अर्वाचीन यजुर हाउस कप्तान पुनीत शास्त्री, उप कप्तान दर्शना पाटिल अर्वाचीन साम हाउस कप्तान कालिंदी कीर, उप कप्तान मानसी यादव को नियुक्त किया गया। प्रिफिक्टोरियल बोर्ड में इंग्लिश प्रिफिक्ट माही वर्मा नंदना पैची, असेंबली प्रीफेक्ट गोपीका माहेश्वरी, प्रणव कुलकर्णी, डिसिप्लिन प्रीफेक्ट कुबेर पाटिल, सानिया मेमन, कल्चरल प्रीफेक्ट श्रेया दुम्बवानी, लताशा मुजाल्दे, स्पोर्ट्सप्रीफेक्ट जितेंद्र दहे, कर्तव्य चौधरी। प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी विशाल गोजरे, प्राइमरी कोऑर्डिनेटर जिया सहर, सीमा वर्मा, हिमांशु तिवारी, कुमिका पाथरोल, संदीप श्रीवास्तव, सचिन जैन एवं अर्वाचीन परिवार ने नवनिर्वाचित छात्र संघ को अपनी शुभकामनाएं एवं आशीर्वाद प्रेषित किया। *दिनांक:- 29 अगस्त 2020 मिर्जा राहत बेग* 01


वेबिनार के माध्यम से अभियोजन अधिकारियों के मध्य समीक्षा बैठक संम्पन्न


मुरैना। जिला अभियोजन अधिकारी ने जिले के सभी अभियोजन अधिकारियों एंव कर्मचारियों कीं आॅनलाईन मीटिंग आयोजित कर न्यायालयीन कार्य तथा अन्य बिंदुओं पर चर्चा करने के महानिदेशक/संचालक लोक अभियोजन पुरूषोत्तम शर्मा के निर्देश पर जिला अभियोजन कार्यालय मुरैना में वर्चुअल मीटिंग का आयोजन किया गया। जिसमें जिला मुरैना के समस्त अभियोजन अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। मीटिंग की अध्यक्षता जिला अभियोजन अधिकारी पी.के. श्रीवास्तव ने की। मीडिया सेल प्रभारी (अभियोजन) डाॅ. रश्मि वैभव शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि, वर्तमान समय में कोरोना संक्रमण के बढ़ते केसों के कारण, कोविड-19 से बचाव एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मीटिंग का आयोजन वर्चुअल रूप से सिस्को वेबैक्स के माध्यम से किया जा रहा है। डीपीओ पी.के. श्रीवास्तव ने कोरोना महामारी के बीच वीडियो काॅन्फ्रेसिंग के माध्यम से न्यायालयीन कार्यो को संपादित करने के निर्देश दिये तथा महिला संबंधी अपराध, वन्य एवं वन्य जीव एंव एनडीपीएस से संबंधित प्रकरणों के प्रगति के बारे में अभियोजन अधिकारियों से जानकारी ली।


सट्टा एक्ट के मामले में आरोपी को न्यायालय ने किया दण्डित’’

मुरैना। मीडिया सेल प्रभारी (अभियोजन) डाॅ. रश्मि वैभव शर्मा ने घटना के बारे में बताया कि, दिनांक 21.07.2020 को थाना अम्बाह के उ.नि. जगदीश गुप्ता ने मुखबिर से मिली के सूचना के आधार पर तस्दीक कर ग्राम झारन का पुरा से आरोपी महेश सिंह सखवार पुत्र तोताराम निवासी - ग्राम झारन का पुरा को सट्टा खिलाते पकड़ा था। उक्त व्यक्ति की तलाशी लेने पर सट्टा पर्ची, 1110 रूपये नगद व एक डोट पैन्सिल मिले थे। आरोपी का कृत्य धारा 4(क) सट्टा एक्ट के तहत दण्डनीय होने से उक्त सामान व पैसे को जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। थाना वापस आकर अपराध पंजीबद्ध कर चालान जे.एम.एफ.सी. अम्बाह न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने सुनवाई के दौरान आरोपी को दोषसिद्ध कर न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से एडीपीओ गिरजेश खत्री ने पक्ष रखा।


पुलिस के साथ मारपीट कर शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने वाले तीन अभियुक्तों को न्यायालय ने भेजा जेल।


न्यायालय प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी रितु श्री गुप्ता ने आरोपी अक्षय पिता पीटर कटारा,अजय पिता विसिया मजार , अक्षय पिता अजय मेडा निवासी सहारा कॉलोनी मेघनगर को पुलिस के साथ मारपीट कर शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने के लिए न्यायिक हिरासत में जिला जेल झाबुआ भेजा। मीडिया सेल प्रभारी वर्षा जैन के अनुसार दिनांक 27/08/20 दोपहर 1:30 बजे गुजरपाड़ा रोड सहारा कॉलोनी मेघनगर में थाना मेंघनगर के अश्वारोही दल द्वारा गस्त के दौरान रोड किनारे बने मकान के सामने एक मोटरसाइकिल खड़ी देखी गई। मोटरसाइकिल में चाबी लगी होने से उन्होंने मकान वाले को आवाज दी करीब 15-20 मिनट बाद उस मकान से उक्त तीनों अभियुक्त बाहर निकले और कहने लगे कि मोटरसाइकिल हमारी है रोड क्या तुम्हारे बाप दादा की है तथा मोटरसाइकिल कहां ले जा रहे हो। इसके बाद पुलिस के साथ पत्थर से मारपीट कर चोट पहुंचाकर शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाई एवं अश्लील गालियां भी दी थीं। थाना मेघनगर की पुलिस ने उक्त तीनों आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 249/2020 धारा 353,332,294,34 भा.दं.वि. के अंतर्गत अपराध कायम कर आज तीनों आरोपीयों को न्यायिक निरोध में न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने न्यायिक निरोध स्वीकार कर अभियुक्त गण को जिला जेल झाबुआ भेजा ।राज्य की ओर से प्रकरण का संचालन सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रवि प्रकाश राय द्वारा किया गया। वर्षा जैन मीडिया सेल प्रभारी थांदला


*मामूली बात पर हत्या करने में शामिल अभियुक्त की जमानत निरस्त*


न्यायालय श्रीमान जफर इकबाल अपर सत्र न्यायाधीश-तहसील बड़नगर जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त सुरेश पिता अंतरसिंह बागरी, निवासी-पाट्याखेडी, तहसील बडनगर का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। अभियोेजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने बताया कि घटना इस प्रकार है कि फरियादी ईश्वर ने थाना इंगोरिया पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 04.05.2020 ईश्वर का भतीजा करण उसके घर से थोडी पर गॉव के दो-तीन लोग के साथ पीपल के नीचे बैठे हुऐ थे तभी वहां गॉव का चौकीदार लखन आया और उनको भगाने लगा। इतने में करण ने हस दिया। हसने की बात को लेकर सुरेश ने करण को मॉ-बहन की नंगी-नंगी गालियां देने लगा। करण ने गाली देने से मना किया तो करण को लकड़ी से मारा जिससे उसके दाहिने हाथ के कंधे पर चोट लगी। तभी वहां पर ईश्वर की भतीजे मनोज व दिनेश और भतीजी सीमा बीच-बचाव करने आये। उन्हें भी सुरेश ने थप्पड़-मुक्कों से मारपीट थी, तभी वहां पर अभियुक्त सुरेश के भाई लालसिंह, गोवर्धन व राधेश्याम आ गये, आते ही लालसिंह ने ईश्वर की भतीजी सीमा को लकड़ी से मारा तथा गोवर्धन व राधेश्याम ने उसके भतीजे को लकड़ी से सिर पर मारा और जाते-जाते जान से खत्म करने की धमकी देते वहां से चले गये। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना इंगोरिया में अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। ईलाज के दौरान सीमा की मृत्यु हो गई। विवेचना के दौरान अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त सुरेश द्वारा जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया था। अभियोजन अधिकारी श्री कलीम खान की ओर से जमानत आवेदन का विरोध किया कि अभियुक्त द्वारा हत्या का गंभीर अपराध कारित किया है। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्केे से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत निरस्त किया गया। प्रकरण में पैरवीकर्ता श्री कलीम खान, एजीपी तह0 बड़नगर जिला उज्जैन द्वारा की गयी। मुकेश कुमार कुन्हारे जिला मीडिया सेल प्रभारी उज्जैन म0प्र0


बहू को एसिड पिलाने वाली सास की जमानत निरस्त

न्यायालय श्रीमान जफर इकबाल अपर सत्र न्यायाधीश-तहसील बड़नगर जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्ता श्यामूबाई पति कमलसिंह, निवासी-लिम्बास, तहसील बडनगर का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। उप-संचालक अभियोजन डॉ0 साकेत व्यास ने बताया कि घटना इस प्रकार है कि दिनांक 19.08.2020 को फरियादी मायाकुवंर ने थाना भाटपचलाना पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि मेरी ससुराल लिम्बास व मेरा पीयर घूमाखेड़ी में है। मेरी शादी एक-डेढ़ साल पहले लिम्बास के अजयसिंह के साथ समाज के रीति-रिवाज से हुई थी। शादी के बाद से ही मेरे ससुर कमलसिंह, सास श्यामूबाई व देवर तूफानसिंह मुझे कम दहेज लाने की बात परेशान करने लगे। मेरे सास व ससुर मुझे रखना नहीं चाहते थे। आज सुबह मेरे ससुर कमलसिंह ने बोला कि बिजली का बिल 18,000/- रूपये आया है। तुम तुम्हारा मंगलसूत्र दो उसे बेचकर बिलजी का बिल भरूगां। इस बात को मैनें अपने भाई को फोन लगाकर बताया तो भाई ने मेरे ससुर से कहा मेरी बहन का मंगलसूत्र मत लेना मैं 5,000/- रूपये दे दूंगा। तब मेरे पति व ससुर ग्राम घूमाखेड़ी जाकर 5,000/- रूपये लेकर वापस आ गये। मेरे ससुर ने आकर कहा कि तेरे भाई ने तो सिर्फ 5,000/- रूपये दिये हैं। बिल नहीं भर पायेगा। बोले बिल तेरे कारण ही इतना आया है तू दिनभर टी.व्ही. देखती है। तभी मेरे ससुर कमलसिहं, सासु श्यामूबाई और देवर तूफानसिंह ने मुझे पकड़ा तभी सास ने मुझे जान से मारने की नियत से बाथरूम साफ करने का एसिड मुझ जबरजस्ती पिला दिया। मेरी तबीयत खराब होने लगी तो ससुर बोला यह मर जायेगी इसको इसके पीयर छोड़ देते है। मेरे ससुर व देवर मोटरसायकिल से मुझे मेरे पीयर में घर के बाहर छोड़कर चले गये। तब मैने सारी बात अपने भाई तथा पीयर के लोगों को बताई। तब मेरा भाई मुझे नागदा जनसेवा हॉस्पिटल लेकर आया और इलाज कराया। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना भाटपचलाना पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्ता श्यामूबाई द्वारा जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया था। अभियोजन अधिकारी श्री कलीम खान की ओर से जमानत आवेदन का विरोध किया कि फरियादियां को जान से मारने की नियत से एसिड पिलाकर गंभीर अपराध किया है। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्केे से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत निरस्त किया गया। प्रकरण में पैरवीकर्ता श्री कलीम खान, एजीपी तह0 बड़नगर जिला उज्जैन द्वारा की गयी। मुकेश कुमार कुन्हारे जिला मीडिया सेल प्रभारी उज्जैन म0प्र0


एनडीपीएस प्रकरणों के लिये अभियोजन पुलिस महानिदेशक द्वारा किया गया टास्क् फोर्स का गठन* टास्क फोर्स करेगी अनुसंधान की बारिकियों की समीक्षा विवेचक को मिलेगी सहायता


सागर। अभियोजन मीडिया प्रभारी सौरभ डिम्हा द्वारा बताया गया कि अभियोजन पुलिस महानिदेशक महोदय श्री पुरुषोत्तम शर्मा के द्वारा एनडीपीएस के प्रकरणों में राज्य स्तर पर समीक्षा की गई थी। पूरे प्रदेश स्तर पर अनुसंधान की गुणवत्ता तथा प्रभावी अभियोजन संचालन किये जाने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश स्तर पर एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किये जाने हेतु योजना बनाई गई थी। दिनांक 27.08.2020 को श्रीमान संचालक महोदय लोक अभियोजन श्री पुरूषोतम शर्मा के द्वारा राज्य स्तर पर तीन सदस्यीेय विशेष टास्क् फोर्स का गठन किया गया है। इस विश्‍ेाष टास्क फोर्स में रतलाम डीडीपी श्री सुशील कुमार जैन, श्री अकरम शेख (राज्य समन्वयक एनडीपीएस एक्ट) डीपीओ इंदौर एवं श्री नितेश कृ‍ष्णन एडीपीओ मंदसौर को रखा गया है। विदित हो कि उक्त तीनों अधिकारी एनडीपीएस एक्ट के संबंध में विभिन्न केन्द्रीय एवं राज्य प्रशिक्षण संस्थान में विशेषज्ञ के रूप में व्याख्यान देते रहे हैं तथा पुलिस, अभियोजन, नारकोटिक्स, एनसीबी आदि इकाईयों को प्रशिक्षण देते रहे हैं। उल्लेखनीय है कि राज्य शासन की ओर से ड्रग माफिया पर कठोर कार्यवाही करने हेतु मुहिम शुरू की गई है। इसी तारतम्य में एनडीपीएस जैसे अपराध जो समाज पर गंभीर प्रभाव डालते हैं एेसे अपराधियों के प्रति सख्त से सख्त कार्यवाही हो ऐसा संदेश अभियोजन महानिदेशक श्री पुरूषोत्तम शर्मा द्वारा अभियोजन अधिकारियों को दिया गया है। इस टास्क फोर्स के गठन के उद्देश्य के संबंध में श्री पुरूषोत्तंम शर्मा के द्वारा यह बताया गया कि पूरे मध्य प्रदेश राज्य में एनडीपीएस के अपराधों के अनुसंधान स्तर पर आने वाली तकनीकी त्रुटियां कैसे दूर की जा सकती हैं तथा अभियोजन संचालन किस प्रकार से प्रभावी ढंग से हो सके ताकि एनडीपीएस तस्करों को अधिक से अधिक सजा दिलाई जा सके। इस टास्क फोर्स द्वारा इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये तीन विषय विशेषज्ञों को इसमें रखा गया है। सौरभ डिम्हा मीडिया प्रभारी (अभियोजन) जिला सागर


एनडीपीएस के प्रकरणों के लिये अभियोजन पुलिस महानिदेशक ने किया टास्क् फोर्स का गठन टास्क फोर्स करेगी अनुसंधान की बारिकियों की समीक्षा विवेचक को मिलेगी सहायता


शाजापुर। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया गया कि, अभियोजन पुलिस महानिदेशक महोदय श्री पुरुषोत्तम शर्मा द्वारा एनडीपीएस के प्रकरणों में राज्य स्तर पर समीक्षा कर प्रदेश स्तर पर अनुसंधान की गुणवत्ता तथा प्रभावी अभियोजन संचालन किये जाने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश स्तरीय एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किये जाने हेतु योजना बनाई गई । दिनांक 27.08.2020 को श्रीमान संचालक महोदय लोक अभियोजन श्री पुरूषोतम शर्मा द्वारा राज्य स्तर पर तीन सदस्यीेय विशेष टास्क् फोर्स का गठन किया गया । इस विश्‍ेाष टास्क फोर्स में रतलाम डीडीपी श्री सुशील कुमार जैन, श्री अकरम शेख (राज्य समन्वयक एनडीपीएस एक्ट) डीपीओ इंदौर एवं श्री नितेश कृ‍ष्णन एडीपीओ मंदसौर को रखा गया है। विदित हो कि उक्त तीनों अधिकारी एनडीपीएस एक्ट के संबंध में विभिन्न केन्द्रीय एवं राज्य प्रशिक्षण संस्थान में विशेषज्ञ के रूप में पुलिस, अभियोजन, नारकोटिक्स, एनसीबी आदि इकाईयों को व्याख्यान व प्रशिक्षण देते रहे हैं। उल्लेखनीय है कि राज्य शासन की ओर से ड्रग माफिया पर कठोर कार्यवाही करने हेतु मुहिम शुरू की गई है। इसी तारतम्य में एनडीपीएस जैसे अपराध जो समाज पर गंभीर प्रभाव डालते हैं एेसे अपराधियों के प्रति सख्त से सख्त कार्यवाही हो ऐसा संदेश अभियोजन महानिदेशक श्री पुरूषोत्तम शर्मा द्वारा अभियोजन अधिकारियों को दिया गया है। इस टास्क फोर्स के गठन के उद्देश्य के संबंध में श्री पुरूषोत्तंम शर्मा के द्वारा यह बताया गया कि पूरे मध्य प्रदेश राज्य में एनडीपीएस के अपराधों के अनुसंधान स्तर पर आने वाली तकनीकी त्रुटियां कैसे दूर की जा सकती हैं तथा अभियोजन संचालन किस प्रकार से प्रभावी ढंग से हो सके ताकि एनडीपीएस तस्करों को अधिक से अधिक सजा दिलाई जा सके। इस टास्क फोर्स द्वारा इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये तीन विषय विशेषज्ञों को इसमें रखा गया है। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर


‘एनडीपीएस प्रकरणो के लिए अभियोजन पुलिस महानिदेशक द्वारा किया गया टास्क फोर्स का गठन‘‘     टास्क फोर्स करेगी अनुसंधान की बारिकियों की समीक्षा विवेचक को मिलेगी सहायता


जिला लोक अभियोजन अधिकारी देवास राजेन्द्र खाण्डेगर ने बताया कि पुलिस महानिदेशक महोदय श्री पुरुषोत्तम शर्मा के द्वारा एनडीपीएस के प्रकरणों में राज्य स्तर पर समीक्षा की गई थी। पूरे प्रदेश स्तर पर अनुसंधान की गुणवत्ता तथा प्रभावी अभियोजन संचालन किये जाने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश स्तर पर एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किये जाने हेतु योजना बनाई गई थी। दिनांक 27.08.2020 को श्रीमान संचालक महोदय लोक अभियोजन श्री पुरूषोतम शर्मा के द्वारा राज्य स्तर पर तीन सदस्यीेय विशेष टास्क् फोर्स का गठन किया गया है। इस विश्‍ेाष टास्क फोर्स में रतलाम डीडीपी श्री सुशील कुमार जैन, श्री अकरम शेख (राज्य समन्वयक एनडीपीएस एक्ट) डीपीओ इंदौर एवं श्री नितेश कृ‍ष्णन एडीपीओ मंदसौर को रखा गया है। विदित हो कि उक्त तीनों अधिकारी एनडीपीएस एक्ट के संबंध में विभिन्न केन्द्रीय एवं राज्य प्रशिक्षण संस्थान में विशेषज्ञ के रूप में व्याख्यान देते रहे हैं तथा पुलिस, अभियोजन, नारकोटिक्स, एनसीबी आदि इकाईयों को प्रशिक्षण देते रहे हैं। उल्लेखनीय है कि राज्य शासन की ओर से ड्रग माफिया पर कठोर कार्यवाही करने हेतु


मुहिम शुरू की गई है। इसी तारतम्य में एनडीपीएस जैसे अपराध जो समाज पर गंभीर प्रभाव डालते हैं एेसे अपराधियों के प्रति सख्त से सख्त कार्यवाही हो ऐसा संदेश अभियोजन महानिदेशक श्री पुरूषोत्तम शर्मा द्वारा अभियोजन अधिकारियों को दिया गया है। इस टास्क फोर्स के गठन के उद्देश्य के संबंध में श्री पुरूषोत्तंम शर्मा के द्वारा यह बताया गया कि पूरे मध्य प्रदेश राज्य में एनडीपीएस के अपराधों के अनुसंधान स्तर पर आने वाली तकनीकी त्रुटियां कैसे दूर की जा सकती हैं तथा अभियोजन संचालन किस प्रकार से प्रभावी ढंग से हो सके ताकि एनडीपीएस तस्करों को अधिक से अधिक सजा दिलाई जा सके। इस टास्क फोर्स द्वारा इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये तीन विषय विशेषज्ञों को इसमें रखा गया है। मधुलिका मेव   मीडिया प्रभारी, जिला देवास


एडीपीओ श्रीमती भदौरिया अब लोकायुक्‍त के मामलो में भी करेंगी पैरवी राज्‍य समन्‍वयक (वन एवं वन्‍यप्राणी) के साथ साथ लोकायुक्‍त प्रकरणो में भी रखेंगी शासन का पक्ष


मीडिया सेल प्रभारी मनोज त्रिपाठी ने बताया कि लोक अभियोजन म.प्र के संचालक/ महानिदेशक श्री पुरूषोत्‍तम शर्मा द्वारा डीपीओ कार्यालय भोपाल में पदस्‍थ एडीपीओ श्रीमती सुधाविजय सिंह भदौरिया के उत्‍कृष्‍ट कार्य तथा कर्तव्‍य समर्पण को देखते हुए भ्रष्‍टाचार से संबंधित लोकायुक्‍त मामलो के विशेष न्‍यायालय में शासन की ओर पैरवी करने के लिये नियुक्‍त किया गया है। विदित है कि श्रीमती भदौरिया को वन एवं वन्‍यप्राणी से संबंधित मामलो में राज्‍य समन्‍वयक पूर्व में नियुक्‍त किया गया था, उनके द्वारा प्रदेश के विभिन्‍न जिलो में वन एवं वन्‍य प्राणी से संबंधित गम्‍भीर प्रकरणो में वीडियो कॉन्‍फ्रेसिंग के माध्‍यम से भी शासन का पक्ष रखा जाता है, उनके द्वारा कई अन्‍तर्राष्‍ट्रीय तस्‍करो को सजा भी दिलाई गयी है, उनके इस उल्‍लेखनीय कार्य को देखते हुए संचालक लोक अभियोजन द्वारा कई बार उनकी प्रशंसा की गयी है। श्रीमती भदौरिया के लोकायुक्‍त के प्रकरणो में नियुक्ति पर उप संचालक अभियोजन श्री के.के. सक्‍सेना जिला अभियोजन अधिकारी श्री राजेन्‍द्र उपाध्‍याय‍, एडीडीपो श्री आशीष त्‍यागी, श्रीमती कोमिला किरतानी, पीआरओ भोपाल संभाग श्री योगेश‍ तिवारी, एडीपीओ श्री नवीन श्रीवास्‍तव , श्री विजय कोटिया एवं मीडिया सेल प्रभारी श्री मनोज त्रिपाठी सहित सभी अधिकारियो और कर्मचारियो ने श्रीमती भदौरिया को बधाई एवं शुभकामनाए दी। संलग्‍न :- फोटो दिनांक 29.08.2020 मनोज कुमार त्रिपाठी मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ जिला भोपाल मो नं 7587603651 एडीपीओ श्रीमती सुधाविजय सिंह भदौरिया


चोरी की वारदात के अभियुक्त को न्यायालय ने भेजा जेल।

न्यायालय प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी रितु श्री गुप्ता ने आरोपी सचिन पिता गुड्डू बंजारा निवासी आवास कॉलोनी मेघनगर को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा। _________________________ अभियोजन मीडिया प्रभारी वर्षा जैन के अनुसार घटना दिनांक 11/07/20 समय शाम 07:00 बजे फरियादी सुरेंद्र पडवाल अपनी रंभापुर रोड में मेघनगर स्थित सरिया सीमेंट की दुकान बंद करके घर चला गया था। दूसरे दिन सुबह 9:00 बजे जब बाय अपनी दुकान पर आया तो उसने देखा कि उसकी दुकान के अंदर की दराज से 500 -500 के नोट कुल ₹3000 दराज तोड़कर कोई व्यक्ति लेकर चला गया है फिर उसने अपनी दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे मैं देखा तो उसे उसकी दुकान की छत पर छेद करके दो लड़के दुकान के अंदर प्रवेश करते हुए दिखे जो दुकान के अंदर की दराज तोड़कर रुपए लेकर भाग गए ।फरियादी ने फुटेज के आधार पर एक व्यक्ति विनीत पिता सुनील भंडारी को पहचाना। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना मेघनगर की पुलिस द्वारा आरोपी एवं अन्य के विरुद्ध अपराध क्रमांक 199/20 धारा 457,380 भादवी का अपराध पंजीबद्ध किया गया। थाना मेघनगर की पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान यह ज्ञात होने पर कि अभियुक्त किसी अन्य अपराध में जिला जेल झाबुआ में विरुद्ध है प्रोडक्शन वारंट के माध्यम से न्यायालय में तलब कर पुलिस अभिरक्षा लेकर पूछताछ कर चोरी गया मशरूका जप्त करआज आरोपी सचिन पिता गुड्डू बंजारा निवासी आवास कॉलोनी मेघनगर को न्यायिक निरोध में न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने न्यायिक निरोध स्वीकार कर आरोपी को जिला जेल झाबुआ भेजा ।राज्य की ओर से प्रकरण का संचालन सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रवि प्रकाश राय द्वारा किया । वर्षा जैन मीडिया सेल प्रभारी थांदला


सोया तेल गायब करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त*

गुना। जेएमएफसी न्यायालय राधौगढ़ में अमानत में खयानत करने वाले आरोपी इस्लाम पुत्र मुन्ना खां, हनीफ पुत्र शफी खां का न्यायालय ने जमानत आवेदन निरस्त किया। पैरवीकर्ता एडीपीओ मयंक भारद्वाज ने बताया कि 242900 रुपए का माल सोया तेल हेराफेरी करने वाले आरोपी गणों की जमानत अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर न्यायालय ने खारिज की आरोपीगण द्वारा राधौगढ़ क्षेत्र में फरियादी सौरभ सिंघल का सोया तेल जो देवास से बदरवास जा रहा था रास्ते में गायब कर बेचने के लिए छोटे ट्रक में कहीं ले जा रहे थे जिसे पुलिस ने तत्परता से पकड़ लिया था


एनडीपीएस प्रकरणों के लिये अभियोजन पुलिस महानिदेशक द्वारा किया गया टास्क फोर्स का गठन

टास्क फोर्स करेगी अनुसंधान की बारीकियों की समीक्षा विवेचक को मिलेगी सहायता



गुना। अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी निर्मल अग्रवाल ने बताया कि संचालक/महानिदेशक श्री पुरुषोत्तम शर्मा के द्वारा एनडीपीएस के प्रकरणों में राज्य स्तर पर समीक्षा की गई थी। पूरे प्रदेश स्तर पर अनुसंधान की गुणवत्ता तथा प्रभावी अभियोजन संचालन किये जाने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश स्तर पर एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किये जाने हेतु योजना बनाई गई थी दिनांक 27.08.2020 को संचालक लोक अभियोजन श्री पुरूषोतम शर्मा के द्वारा राज्य स्तर पर तीन सदस्‍यीय विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया है इस विशेष टास्क फोर्स में रतलाम डीडीपी सुशील कुमार जैन, अकरम शेख (राज्य समन्वयक एनडीपीएस एक्ट) डीपीओ इंदौर एवं नितेश कृ‍ष्णन एडीपीओ मंदसौर को रखा गया है। विदित हो कि उक्त तीनों अधिकारी एनडीपीएस एक्ट के संबंध में विभिन्न केन्द्रीय एवं राज्य प्रशिक्षण संस्थान में विशेषज्ञ के रूप में व्याख्यान देते रहे हैं तथा पुलिस, अभियोजन, नारकोटिक्स, एनसीबी आदि इकाईयों में भी प्रशिक्षण देते रहे हैं एवं विधि विशेषज्ञ है। उल्लेखनीय है कि राज्य शासन की ओर से ड्रग माफिया पर कठोर कार्यवाही करने हेतु मुहिम शुरू की गई है इसी तारतम्य में एनडीपीएस जैसे अपराध जो समाज पर गंभीर प्रभाव डालते हैं ऐसे अपराधियों के प्रति सख्त से सख्त कार्रवाई हो ऐसा संदेश अभियोजन अधिकारियों को दिया गया है इस टास्क फोर्स के गठन के पश्चात पूरे मध्य प्रदेश राज्य में एनडीपीएस के अपराधों के अनुसंधान स्तर पर आने वाली तकनीकी त्रुटियां दूर की जा सकती हैं तथा अभियोजन संचालन किस प्रकार से प्रभावी ढंग से हो सके ताकि एनडीपीएस तस्करों को अधिक से अधिक सजा दिलाई जा सके। निर्मल कुमार अग्रवाल अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी जिला गुना मध्य प्रदेश


पुराने केस में राजीनामा करने के लिए मारपीट करने पर न्यायालय से नही मिली जमानत

-- पुराने केस में राजीनामा करने के लिए रास्ता रोककर मारपीट करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन अतिरिक्त अपर सत्र न्यायालय लवकुशनगर ने निरस्त कर दिया। एडीपीओ/जिला अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी ने बताया कि घटना दिनांक 14 जुलाई 2020 को फरियादी अपने दोस्त के साथ अपनी मोटर साईकिल से मामा के घर बडनपुर जा रहा था तो रास्ते में गौरिहार निवासी उदयभान द्विवेदी दो अन्य साथियों के साथ मिला। उदयभान से उसकी और उसके परिवार की पुरानी बुराई है। उदयभान एवं उसके साथियों ने उसकी मोटर साईकिल रोकी और उदयभान गाली देते हुये बोला तुमने जो मेरे खिलाफ केस दर्ज करवाये है उनमे राजीनामा कर लो और पार्टी के लिए 2000 रू दो, फरियादी ने दोनो बातों के लिए मना किया तो उदयभान और उसके साथी फरियादी की लाठियों एवं हाथ घूंसों से मारपीट करने लगे। वह चिल्लाया तो चिललाने की आवाज सुनकर कुछ लोग आ गये तो आरोपीगण जाते हुये उससे कहते गये कि आज तो बच गए किसी दिन मौका मिलेगा तो उसे जान से मार देगें । आरोपियांे के विरूद्ध थाना गौरिहार में अपराध पंजीबद्ध किया गया। दौरान विवेचना आरोपी उदयभान द्विवेदी निवासी गौरिहार ने न्यायालय में जमानत आवेदन दिया। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से श्रीराम यादव, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुये तर्क प्रस्तुत किये। अतिरिक्त अपर सत्र न्यायाधीश श्री गिर्राज गर्ग की न्यायालय ने तर्क से सहमत होते हुए आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।


अवैध रेत चोरी के आरोपियों की दूसरी बार अग्रिम जमानत निरस्त --

ट्रेक्टर ट्रालियों से अवैध रेत चोरी करने वाले आरोपियों का द्वितीय अग्रिम जमानत आवेदन छतरपुर प्रथम अपर सत्र न्यायालय ने निरस्त कर दिया। एडीपीओ/जिला अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी ने बताया कि घटना दिनांक 10 जून 2020 को यातायात थाना स्टाफ को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि दो ट्रेक्टर चोरी से रेत भरकर देरी रोड तरफ से आ रहे है। मुखबिर की सूचना पर गल्ला मंडी सटई रोड के पास पहुचने पर पुलिस ने देखा कि एक ट्रेक्टर चालक अन्नू आदिवासी व दूसरा ट्रेक्टर चालक लोकेन्द्र यादव तथा तीसरा टेक्टर चालक हरप्रसाद रैकवार मय रेत ले जा रहे थे। उक्त ट्रेक्टरों का रजिस्ट्रेशन नम्बर नही था । तीनो ट्रेक्टरों की लगी ट्रालियों में अवैध रेत फुल डाला तक भरी हुई थी। तीनों ट्रेक्टरों ट्राली मय रेत के जप्त कर ट्रेक्टर मालिक एवं चालको के विरूद्ध थाना सिविल लाईन में अपराध पंजीबद्ध किया गया। ट्रेक्टर मालिक कैलाश एवं प्रेमलाल ने न्यायालय में जमानत आवेदन दिया। सुनवाई के दौरान  अभियोजन की ओर से प्रवेश अहिरवार, अति. जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुये तर्क प्रस्तुत किये। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्री सुधांशु सिन्हा ने तर्क से सहमत होते हुए आरोपियों के अग्रिम जमानत आवेदन को निरस्त कर दिया।


आबकारी एक्ट में कोर्ट ने सुनाई सजा*

ब्यावरा । न्यायालय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी ब्यावरा जिला राजगढ की अदालत ने आरोपी सर्जन पिता मदनलाल निवासी श्लावटी को थाना करनवास के अपराध क्रमांक 102/2020 धारा 34 आबकारी अधिनियम के तहत गैर कानूनी तरीके से शराब रखने के जुर्म में दोषी पाते हुए न्यायालय उठने तक की सजा एवं कुल 500 रूपये जुर्माने से दण्डित किया है। मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि थाना करनवास के प्रधान आरक्षक 753 गोविंद को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति अवैध शराब अपने कब्जे में रखे हुए है। मुखबिर द्वारा बताये अनुसार आरोपी सर्जन के कब्जे 5 लीटर शराब जप्त कर अभियुक्त को हिरासत में लिया गया था। अभियुक्त को गिरफ््तार करने के उपरांत अपराध की कायमी की गई। प्रकरण युक्तियुक्त पाये जाने पर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिसके उपरांत माननीय न्यायालय ने आरोपी को सजा सुनाई है। इस प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ब्यावरा श्रीमति नीरज भार्गव द्वारा की गई है।


एनडीपीएस प्रकरणों के लिये अभियोजन पुलिस महानिदेशक द्वारा किया गया टास्क् फोर्स का गठन* टास्क फोर्स करेगी अनुसंधान की बारिकियों की समीक्षा विवेचक को मिलेगी सहायता


उज्जै्न संभाग की अभियोजन जनसंपर्क अधिकारी सुश्री सीमा शर्मा के द्वारा बताया गया कि अभियोजन पुलिस महानिदेशक महोदय श्री पुरुषोत्तम शर्मा के द्वारा एनडीपीएस के प्रकरणों में राज्य स्तर पर समीक्षा की गई थी। पूरे प्रदेश स्तर पर अनुसंधान की गुणवत्ता तथा प्रभावी अभियोजन संचालन किये जाने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश स्तर पर एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किये जाने हेतु योजना बनाई गई थी। दिनांक 27.08.2020 को श्रीमान संचालक महोदय लोक अभियोजन श्री पुरूषोतम शर्मा के द्वारा राज्य स्तर पर तीन सदस्यीेय विशेष टास्क् फोर्स का गठन किया गया है। इस विश्‍ेाष टास्क फोर्स में रतलाम डीडीपी श्री सुशील कुमार जैन, श्री अकरम शेख (राज्य समन्वयक एनडीपीएस एक्ट) डीपीओ इंदौर एवं श्री नितेश कृ‍ष्णन एडीपीओ मंदसौर को रखा गया है। विदित हो कि उक्त तीनों अधिकारी एनडीपीएस एक्ट के संबंध में विभिन्न केन्द्रीय एवं राज्य प्रशिक्षण संस्थान में विशेषज्ञ के रूप में व्याख्यान देते रहे हैं तथा पुलिस, अभियोजन, नारकोटिक्स, एनसीबी आदि इकाईयों को प्रशिक्षण देते रहे हैं। उल्लेखनीय है कि राज्य शासन की ओर से ड्रग माफिया पर कठोर कार्यवाही करने हेतु मुहिम शुरू की गई है। इसी तारतम्य में एनडीपीएस जैसे अपराध जो समाज पर गंभीर प्रभाव डालते हैं एेसे अपराधियों के प्रति सख्त से सख्त कार्यवाही हो ऐसा संदेश अभियोजन महानिदेशक श्री पुरूषोत्तम शर्मा द्वारा अभियोजन अधिकारियों को दिया गया है। इस टास्क फोर्स के गठन के उद्देश्य के संबंध में श्री पुरूषोत्तंम शर्मा के द्वारा यह बताया गया कि पूरे मध्य प्रदेश राज्य में एनडीपीएस के अपराधों के अनुसंधान स्तर पर आने वाली तकनीकी त्रुटियां कैसे दूर की जा सकती हैं तथा अभियोजन संचालन किस प्रकार से प्रभावी ढंग से हो सके ताकि एनडीपीएस तस्करों को अधिक से अधिक सजा दिलाई जा सके। इस टास्क फोर्स द्वारा इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये तीन विषय विशेषज्ञों को इसमें रखा गया है। सीमा शर्मा जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन) उज्जैन संभाग संभाग


केरोसीन डालकर लड़की को जान से खत्म करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त


  सागर। न्यायालय- श्रीमान रघुवीर प्रसाद पटेल अपर सत्र न्यायाधीश, देवरी जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी नीरज अहिरवार का जमानत का आवेदन  निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से वरिष्ठ सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी कपिल पांडे देवरी जिला सागर ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है मृतका कुमारी विमला के भाई एवं उसके रिश्तेदार की बेटी कहीं भाग गया था, इसी बात को लेकर आरोपीगण गणपत, राजकुमार, नीरज एवं जीतेंद्र आए और कुमारी विमला के माता-पिता एवं भाई को गालियां देने लगे। विमला ने जब गाली देने से मना किया तो सभी लोग विमला को गाली देने लगे और मारने के लिए घर में घुस आए विमला ने डरकर खुद को रसोई के कमरे में बंद कर लिया तो चारों आरोपी दरवाजे को धक्का देकर अंदर घुस गए और जान से मारने की नियत से राजकुमार ने कमरे में रखी मिट्टी के तेल की कुप्पी उठाकर विमला पर डाल दी। विमला भागने लगी तो जितेंद्र एवं नीरज ने हाथ पकड़ लिया तथा गणपत ने चूल्हे पर रखी माचिस उठा कर आग लगा दी। विमला को आग लग जाने के फलस्वरूप उपचार के दौरान दिनांक 29 मई 2020 को उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस द्वारा आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया जहां आरोपी नीरज अहिरवार द्वारा जमानत आवेदन 439 प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी  नीरज अहिरवार का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 439 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया। सौरभ डिम्हा मीडिया प्रभारी (अभियोजन) जिला सागर


शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त

भिण्ड। न्यायालय विशेष न्यायाधीश भिण्ड के न्यायालय में अवैद्य रेत का परिवहन तथा शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले आरोपी मुकेश उर्फ मुक्की ने जमानत आवेदन पेष किया। प्रकरण में शासन की आरे पैरवी अभियोजन द्वारा की गई। जिसके आधार न्यायालय ने आरोपी मुकेष का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया। जनसंपर्क अधिकारी चंबल संभाग इन्द्रेष कुमार प्रधान द्वारा बताया गया कि घटना दिनांक 03.03.2016 को सह आरोपी राकेश सिंह भदौरिया एवं चार अन्य व्यक्तियों द्वारा खनिज अधिकारी भिण्ड अवैद्य खनिज रेत परिवहन की रोकथाम करने पर उनके शासकीय कार्य में बाधा पैदा करते हुये उनके साथ गाली-गलौच की थी। उक्त घटना पर से थाना देहात भिण्ड में अपराध क्रमांक 111/16 धारा 147,148,149,353,506,186 भादवि में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया था। विवेचना के दौरान आरोपी मुकेष उर्फ मुक्की भदौरिया की अपराध में संलिप्तता पायी गई थी। जिसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेष कर जेल भेज दिया गया था। *(इन्द्रेश कुमार प्रधान)* जनसंपर्क अधिकारी


दुष्कर्म के मामले में ढाई महीने जेल में रहने के बाद अदालत का फैसला अभी जेल में रहना होगा दूसरी जमानत भी निरस्त

गुना। अपर सत्र न्यायालय गुना ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी महावीर का अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए दूसरा जमानत आवेदन भी खारिज किया। विशेष लोक अभियोजक रवि कांत दुबे ने बताया कि फरियादी ने दिनांक 5/6/2020 को थाना आरोन में नाबालिग गुमशुदा की रिपोर्ट अपराध क्रमांक 377/20 धारा 363 भादवि पर पंजीबद्ध कराई थी नाबालिग लड़की को दस्तयाब कर कथन कराए जाने पर उसने आरोपी महावीर द्वारा गलत काम करना बताया था पश्चात आरोपी महावीर के विरूद्ध धारा 363,366,376 भादवि तथा 5/6 पोक्सो अधिनियम का ईजाफा किया गया आरोपी ढाई महीने से जेल में बंद है।


पूर्व मंत्री अर्चना दीदी के प्रयासों के परिणामस्वरूप खेतों में पहुंचा सर्वे दल*


बुरहानपुर- मध्यप्रदेश की पूर्व कैबिनेट मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनिस (दीदी) द्वारा किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप किसानों के खेतों में सर्वे दल ने पहुंचकर सर्वे आरम्भ कर दिया है। जिस पर किसानों ने श्रीमती चिटनिस का किसानों ने धन्यवाद ज्ञापित किया। ज्ञात हो कि गत दिवस पूर्व मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनिस ने केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेन्द्रसिंह तोमर, प्रदेष के मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह जी चौहान एवं उद्यानिकी व खाद्य प्रसंस्करण मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) को पत्र प्रेषित कर जिले के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया था तथा सीएमवी वायरस को प्राकृतिक आपदा मानते हुए शीघ्रताशीघ्र सर्वे कराकर आरबीसी-4 के तहत केला किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने की बात कही थी। आज प्रातः से ही तहसीलदार सहित समस्त प्रशासनिक अमले-सर्वे दल ने किसानों के खेतों में पहुंचकर किसानों से मुलाकात तथा उनसे चर्चा की। ग्राम मोहद एवं आसपास के ग्रामों में जिला पंचायत सदस्य गुलचंद्रसिंह बर्न, गफ्फार मंसूरी सहित अन्य किसानों ने सर्वे दल को खेतों में ले जाकर प्रभावित हुई फसलें दिखाई। श्रीमती अर्चना चिटनिस ने कहा कि समस्त जनप्रतिनिधि केला प्रभावित किसानों के खेतों में सर्वे दल को ले जाकर सर्वे करवाने में सहयोग करें। श्रीमती चिटनिस ने किसानों को हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन दिया


शुक्रवार, 28 अगस्त 2020

अवैध शराब का परिवहन करने के मामले में आरोपी को नहीं मिली जमानत

" मुरैना। कार से अवैध शराब का परिवहन करने वाले आरोपी निरंजन परमार की जमानत याचिका जेएमएफसी अम्बाह न्यायालय ने सुनवाई के बाद निरस्त कर दी है। अभियोजन की ओर से एडीपीओ गिरजेश खत्री ने पक्ष रखा। मीडिया सेल प्रभारी (अभियोजन) डॉ. रश्मि वैभव शर्मा ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि, दिनांक 14 अगस्त 2020 को थाना अम्बाह के पीएसआई अतुल सिह को मुखविर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि मुरैना तरफ से एक सफेद कार में निरंजन परमार व उसका जीजा मोनू तोमर अवैध शराब लेकर अम्बाह की तरफ आ रहे है । उक्त सूचना की तस्दीक हेतु पेट्रोल पम्प के आगे मुरैना रोड पर चैकिंग लगाई गई । दौराने चैकिंग मुखविर के बतायेे हुलिया के दो आदमी एक कार में बैठे मुरैना तरफ से आ रहे थे जिसमें कागज की पेटी दिख रही थी जिन्हे पुलिस द्वारा रोकाने का प्रयास किया गया पर ड्राइवर ने कार नही रोकी जिनका मय फोर्स के शासकीय वाहन से पीछा किया तो गाडी जैसे ही नगर पालिका के पास पहुंचकर गली में मुड़ी तो गाड़ी में ड्राइवर के पास बैठा मोनू तोमर मौके से भाग गया व ड्राइवर को पकड़कर नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम निरंजन परमार पुत्र हजारे सिंह परमार नि. ग्राम मालोनी पवार थाना कोलारी तहसील सेंपऊ जिला धोलपुर का होना बताया । व भागने वाले व्यक्ति का नाम पता पूछा तो उसने मोनू तोमर निवासी कृष्णा कालोनी अम्बाह का होना बताया, व शराब को रखने व लाने ले जाने के संबंध में लाइसेंस चाहा गया तो नही होना बताया। आरोपीगण का कृत्य धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत दंडनीय पाये जाने से उक्त कार में रखी 15 पेटी अंग्रेजी शराब, कुल मात्रा करीबन 125 लीटर व एक VOLKSWAGEN कम्पनी की AMEO कार जिस पर RJ 11 CA 3806 वाहन क्रं. अंकित हैे उक्त शराब व कार को जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। थाना वापस आकर अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को जेएमएफसी अम्बाह न्यायालय में पेश किया।


अम्बाह के सरकारी अस्पताल परिसर से बाइक चोरी करने वाले आरोपी का जमानत निरस्त"

मुरैना। रात्रि के समय अम्बाह सरकारी अस्पताल परिसर से बाइक चोरी के आरोपी राजवीर की जमानत याचिका जेएमएफसी अम्बाह न्यायालय ने सुनवाई के बाद निरस्त कर दी है। अभियोजन की ओर से एडीपीओ श्री गिरजेश खत्री ने पक्ष रखा। मीडिया सेल प्रभारी (अभियोजन) डॉ. रश्मि वैभव शर्मा ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि, फरियादी नीरू सिह ने उपस्थित थाना आकर रिपोर्ट की, कि दिनांक 15/07/19 को मै अपनी मौसी के यहा पूठ रोड़ अम्बाह आया था रात करीबन 10.30 बजे मेरे पेट मे अचानक दर्द हुआ तो मे तथा मेरी मौसी का लड़का राघवेन्द्र सिह अपनी मो.सा हीरो स्पलेण्डर प्लस क्र.MP30 MQ 0926 से अस्पताल अम्बाह दवा लेने के लिये गये थे हमने अपनी मो.साइकल को सरकारी अस्पताल अम्बाह परिशर मे खड़ी करके दवा लेने डॉक्टर के पास चले गये, जब हम थोड़ी देर बाद दवा लेकर वापस आये तो मेरी मोटर साइकल मुझे नही मिली जहां मैने खड़ी की थी फिर मैने तथा राघवेन्द्र् ने आसपास सभी जगह पता किया लेकिन मेरी मो.सा. हीरो स्पलेण्डर प्लस क्र.MP30 MQ 0926 का कोई पता नही चला जिसे कोई अज्ञात चोर चोरी कर ले गया है। उक्त रिपोर्ट पर से थाना अम्बाह ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर, प्रकरण विवेचना में लिया, विवेचना के दौरान संदेह के आधार पर आरोपी राजवीर से पूछताछ की गई तो आरोपी ने बाइक चुराना स्वीकार किया था।


बहला- फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म करने वाले आरोपी को नही मिली जमानत -


बहला-फुसलाकर भगा ले जाकर दुष्‍कर्म करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन अपर सत्र न्‍यायाधीश श्री गिर्राज प्रसाद गर्ग, लवकुशनगर की न्‍यायालय ने निरस्‍त कर दिया है।       एडीपीओ/जिला अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी ने जानकारी देते हुये बताया कि फरियादी ने थाना लवकुशनगर में उपस्थित होकर रिपोर्ट लेख कराई कि घटना दिनाकं 06 मार्च 2010 को आरोपी खेमचंद्र अहिरवार निवासी हडुवा उसकी लडकी को बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। फरियादी की उक्‍त रिपोर्ट पर थाना लवकुशनगर में आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दौरान विवेचना पीडिता को दस्‍तयाब कर पूछताछ की गई तो पीडिता ने बताया कि आरोपी उसे बहला फुसलाकर भगा ले गया था और उसके साथ कई बार दुष्‍कर्म किया। आरोपी ने न्‍यायालय में जमानत आवेदन प्रस्‍तुत किया।       शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक/एडीपीओ श्रीकेश यादव ने जमानत का विरोध करते हुये तर्क प्रस्‍तुत किये । तर्क सुनने के अपर सत्र न्‍यायाधीश श्री गिर्राज प्रसाद गर्ग की न्‍यायालय ने आरोपी खेमचंद्र का जमानत आवेदन निरस्‍त कर दिया।  


दारू- मुर्गा खाने के लिए पैसा मांगने वाले आरोपी की जमानत निरस्त--

दारू- मुर्गा खाने के लिए रास्‍ते में फरियादी को रोककर पैसे मागने और पैसे न देने पर उसके साथ मारपीट करने वाले आरोपियों का जमानत आवेदन मुख्‍य न्यायिक मजिस्ट्रेट, छतरपुर की न्‍यायालय ने निरस्त कर  दिया है।   एडीपीओ/ जिला अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी ने बताया कि फरियादी महेन्‍द्र पटेल ने थाना सिविल लाईन में रिपोर्ट लेख कराई कि घटना दिनांक 06 अगस्‍त 2020 को वह और उसका दोस्‍त अपनी मोटर साईकिल से अपने घर आ रहा था तो करीब 06 बजे वह दोनो जैसे ही महर्षि स्‍कूल के पास पहुचें तो पंचवटी कॉलोनी में रहने वाले आरोपीगण संतोष रजक, राजू रजक एवं महल रोड छतरपुर निवासी युवराज सिंह ठाकुर और एक अन्‍य व्‍यक्ति सभी हाथों में लोहे के पाईप लिए थे । संतोष रजक ने लोहे का पाइप अडाकर फरियादी को रोक लिए और चारों गाली देकर बोले हमे दारू मुर्गा के लिए पॉच हजार रूपये दो तो फरियादी ने कहा कि उसके पास पैसे नही है , गाली क्‍यों दे रहे हो तो चारो लोग उसे पाइपो से मारपीट करने लगे आरोपी राजू रजक ने उसका मोबाईल तोड दिया रास्‍ते में लागो के आता देख चारो आरोपी बोले हमको रूपये देने से मना किया तो जान से खत्‍म कर देगें और वहॉ से भाग गये। फरियादी की उक्‍त्‍ रिपोर्ट पर थाना सिविल लाईन में अपराध पंजीबद्ध किया गया। दौरान विवेचना सभी आरोपियों संतोष रजक, राजू रजक, युवराज सिंह ठाकुर एवं सतीश सोनी ने न्यायालय में जमानत आवेदन दिया। सुनवाई के दौरान  अभियोजन की ओर से शिवाकांत त्रिपाठी, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुये तर्क प्रस्तुत किये तथा मुख्‍य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री विपीन सिंह भदौरिया ने तर्क से सहमत होते हुए आरोपियों के जमानत आवेदन को निरस्त कर दिया।  


भाजपा ने जारी की बुरहानपुर के 45 वार्ड प्रत्याशियों की सूची,3 को रखा होल्ड पर

बुरहानपुर (इक़बाल अंसारी) भारतीय जनता पार्टी संभागीय कार्यालय इन्दौर की संभागीय चयन समिति के संयोजक श्री मधु वर्मा एवं श्री गजेंद्र पटेल के ...