शुक्रवार, 28 अगस्त 2020

अवैध शराब का परिवहन करने के मामले में आरोपी को नहीं मिली जमानत

" मुरैना। कार से अवैध शराब का परिवहन करने वाले आरोपी निरंजन परमार की जमानत याचिका जेएमएफसी अम्बाह न्यायालय ने सुनवाई के बाद निरस्त कर दी है। अभियोजन की ओर से एडीपीओ गिरजेश खत्री ने पक्ष रखा। मीडिया सेल प्रभारी (अभियोजन) डॉ. रश्मि वैभव शर्मा ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि, दिनांक 14 अगस्त 2020 को थाना अम्बाह के पीएसआई अतुल सिह को मुखविर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि मुरैना तरफ से एक सफेद कार में निरंजन परमार व उसका जीजा मोनू तोमर अवैध शराब लेकर अम्बाह की तरफ आ रहे है । उक्त सूचना की तस्दीक हेतु पेट्रोल पम्प के आगे मुरैना रोड पर चैकिंग लगाई गई । दौराने चैकिंग मुखविर के बतायेे हुलिया के दो आदमी एक कार में बैठे मुरैना तरफ से आ रहे थे जिसमें कागज की पेटी दिख रही थी जिन्हे पुलिस द्वारा रोकाने का प्रयास किया गया पर ड्राइवर ने कार नही रोकी जिनका मय फोर्स के शासकीय वाहन से पीछा किया तो गाडी जैसे ही नगर पालिका के पास पहुंचकर गली में मुड़ी तो गाड़ी में ड्राइवर के पास बैठा मोनू तोमर मौके से भाग गया व ड्राइवर को पकड़कर नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम निरंजन परमार पुत्र हजारे सिंह परमार नि. ग्राम मालोनी पवार थाना कोलारी तहसील सेंपऊ जिला धोलपुर का होना बताया । व भागने वाले व्यक्ति का नाम पता पूछा तो उसने मोनू तोमर निवासी कृष्णा कालोनी अम्बाह का होना बताया, व शराब को रखने व लाने ले जाने के संबंध में लाइसेंस चाहा गया तो नही होना बताया। आरोपीगण का कृत्य धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत दंडनीय पाये जाने से उक्त कार में रखी 15 पेटी अंग्रेजी शराब, कुल मात्रा करीबन 125 लीटर व एक VOLKSWAGEN कम्पनी की AMEO कार जिस पर RJ 11 CA 3806 वाहन क्रं. अंकित हैे उक्त शराब व कार को जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। थाना वापस आकर अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को जेएमएफसी अम्बाह न्यायालय में पेश किया।


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