गुरुवार, 19 नवंबर 2020

कुपोषित बच्चों को खिलाया पोष्टिक आहार, बताया महत्व



बुरहानपुर। शहर के आलमगंज सेक्टर के अंतर्गत सिंधीपुरा आंगनवाड़ी केंद्र 4 पर बाल भोज कराया गया। कार्यकर्ता मंजू सिंह ठाकुर ने बताया गुरुवार को आंगनवाड़ी में कुपोषित बच्चों के लिए विशेष बाल भोज हुआ। 

https://youtu.be/eYl80JczIw0

इसमें केंद्र के सभी मेम और सेम वाले बच्चों को आहार दिया गया। इस अवसर पर पहुंची परियोजना अधिकारी बुरहानपुर शहरी 2 प्रेमलता मेहमा एवं पर्यवेक्षक शफक खान ने बच्चों की माताओं को पोष्टिक आहार का महत्व व स्वच्छता के बारे में बताया गया। इस दौरान सहायिका आशा सोनार, आशा कार्यकर्ता हेमलता ढ़ोलवे उपस्थित थी।


बुधवार, 18 नवंबर 2020

सेवानिवृत्त खाद्य निरीक्षक एवं दानिश स्कूल के संस्थापक हाजी सैयद इरशाद मीर का हृदयाघात से निधन*

बुरहानपुर(मेहलका अंसारी) मध्यप्रदेश शासन की सेवा से सन 2002 में सेवानिवृत्त हुए खाद्य निरीक्षक एवं दानिश स्कूल चंद्रकला बुरहानपुर के संस्थापक हाजी सैयद इरशाद मीर उम्र लगभग 78 वर्ष का हार्ट अटैक से 17 नवंबर 2020 मंगल की रात्रि लगभग 9:00 बजे स्थानीय एप्पल हॉस्पिटल में निधन हो गया। उनका संबंध बुरहानपुर की भारत प्रसिद्ध दरगाह हज़रत शाह भिकारी RA के सज्जादा नशीन एवं मुतावल्ली के परिवार से है। स्वर्गीय मीर के पिता कॉमरेड सैयद महमूद मीर भी एक प्रतिष्ठित एवं प्रभावशाली व्यक्ति थे।


उनका जनाजा आज 18 नवंबर 2020 को प्रातः 9:00 बजे उनके निवासित मकान दाऊद पुरा, बोहरा जमात खाने के निकट से उठाया गया, जिसमें शाही जामा मस्जिद बुरहानपुर के पेश इमाम सैयद इकराम उल्ला बुखारी, बुरहानपुर के जिला शिक्षा अधिकारी सैयद अतीक अली, हज वेलफेयर सोसाइटी की मध्य प्रदेश इकाई की उपाध्यक्ष हाजी मतीन अजमल, वरिष्ठ अधिवक्ता खलील अंसारी अशरफी, सामाजिक कार्यकर्ता इकबाल अंसारी आईना, सलीम अख्तर अंसारी अमर ग्राफिक्स, खंडवा के प्रख्यात शायर सुफियान क़ाज़ी, बुरहानपुर के प्रख्यात शायर तफ़ज़ील ताबिश, शिक्षा विभाग से जुड़े अनेक शिक्षक गण, सहित नगर की प्रतिष्ठित एवं सम्माननीय राजनैतिक सामाजिक एक धार्मिक व्यक्तियों ने शिरकत की। उन्हें दरगाह हजरत शाह भिकारी से लगत कब्रिस्तान में सुपुर्द ए खाक किया गया। मरहूम के जनाजे की नमाज शाही जामा मस्जिद बुरहानपुर के पेश इमाम सैयद इकरामुल्लाह बुखारी ने पढ़ाई। दिवंगत हाजी सैयद इरशाद मीर ने सेवानिवृत्त होने के साथ दानिश स्कूल के नाम से चंद्रकला बुरहानपुर में  एक स्कूल की स्थापना की थी, जो आज भी स्थापित है। उन्हें सन 1996 और सन 2001 में हज पर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। दिवंगत के परिवार में पत्नी के अलावा 6 लड़के हैं जो उच्च शिक्षित एवं स्थापित हैं। इनका एक भांजा यमीन सिद्दीकी शिक्षा विभाग बुरहानपुर में कार्यरत है।

मंगलवार, 17 नवंबर 2020

भाजपा ने स्व. महाजन को दी श्रध्दांजलि


बुरहानपुर।  भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष व शाहपुर नगर परिषद् के पूर्व अध्यक्ष स्व. दादाराव महाजन की प्रथम पूण्यतिथि मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में पुष्पांजलि अर्पित कर मनाई गयी।


इस दौरान पूर्व जिलाध्यक्ष विजय गुप्ता, भाजपा पिछड़ा मोर्चा के जिलाध्यक्ष लक्ष्मण महाजन, पूर्व मंडल अध्यक्ष उमाकांत चौधरी, गजराज राठौर, मुकेश सुगंधी, भूषण पाठक, ध्रुव पाटीदार सहित भाजपा पदाधिकारियों ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।

भैंस चोरी कर ले जाने वाले आरोपी को न्यायालय ने भेजा जेल।


 

गुना। जेएमएफसी न्‍यायालय आरोन ने भैंस चोरी कर ले जाने वाले आरोपीगण 1. गंगाराम बंजारा पुत्र  जेमा बंजारा 2. राकेश पुत्र मर्दन बंजारा को थाना आरोन पुलिस द्वारा पेश करने पर जेल भेजा गया। 

     


मीडिया सेल प्रभारी श्रीमती डॉली गुप्ता ने बताया कि फरियादी आसाराम बंजारा ने रोजाना की तरह भैंस को अपने घर पर बांध रखी थी और खाना खाकर अंदर सोने गया था तभी दिनांक 15.11.2020  को रात करीब 11:00 बजे फरियादी ने उठकर देखा तो भैंस बंधे स्‍थान पर नहीं थी तथा आसपास देखने पास भैंस नहीं मिली तथा फरियादी आसाराम को गंगाराम एवं राकेश बंजारा पर शंका है कि भैंस को दोनों चोरी कर ले गये हैंं। उक्त रिपोर्ट थाना आरोन में अपराध क्रमांक 816/20 धारा 379 ipc के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। शासन की ओर से पैरवी श्री प्रदीप कुमार मिश्रा एडीपीओ द्वारा की गई जिनके तर्कों के आधार पर माननीय न्यायालय ने आरोपी को जेल भेज दिया।

अवैध शराब रखने वाले आरोपी को न्या‍यालय ने किया दण्डित



मुख्यक न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन द्वारा अवैध रूप से शराब रखने वाले आरोपी को न्यायालय उठने तक के कारावास व 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।


कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के सहायक मीडिया प्रभारी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रमेश विजारनया ने बताया कि दिनांक 05 अक्टूबर 2020 को आबकारी खरगोन को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि ग्राम कुकडोल में नाले के पास अवैध रूप से शराब बेची जा रही है। मुखबिर सूचना पर विश्वास कर आबकारी विभाग खरगोन ने उक्त स्थान पर पहुंचकर देखा तो आरोपी राजेन्द्र  पिता दिलीप निवासी कुकडोल के आधिपत्य  से 09 लीटर हाथ भट्टी कच्ची महुआ शराब अवैध रूप से बेचने हेतु रखी हुई पायी गई। आरोपी के विरूद्ध आबकारी एक्ट का प्रकरण दर्ज कर माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन श्री आशीष दवण्डे के समक्ष पेश किया। प्रकरण में पैरवी अभियोजन की ओर से की गई जहां माननीय न्यायालय ने आरोपी को न्यायालय उठने तक के कारावास व 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।



रमेश विजारनया 

सहायक जिला अभियोजन अधिकारी 

सहायक मीडिया प्रभारी अभियोजन खरगोन

सोमवार, 16 नवंबर 2020

ठाकुर संतोष सिंह दीखित बने राष्ट्रीय क्षत्रिय महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष

श्री राष्ट्रीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय संरक्षक श्री अशोक सिंह भदोरिया, राष्ट्रीय प्रभारी श्री धीरेंद्र प्रताप सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री देवेंद्र सिंह राणा, प्रदेश अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र सिंह राजावत एवं  कुंवर हनुमान सिंह चौहान द्वारा संतोष सिंह दिखित के सामाजिक एवं अन्य कार्यों को देखते हुए संस्था का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया।


संतोष सिंह दीक्षित ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि  आप लोगों द्वारा जो मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई है उस जिम्मेदारी पर पूरा खरा उतरने की कोशिश करूंगा। समाज हित में बगैर भेदभाव के बगैर पक्षपात के बगैर ऊंच-नीच के सामाजिक हित में सदैव तत्पर रहूंगा । उनकी नियुक्ति पर समाज के सभी वरिष्ठ जनों एवं साथियों ने उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी है

बुधवार, 11 नवंबर 2020

अपहरण कर बलात्का र करने वाले आरोपी की जमानत हुई निरस्त



जिला मीडिया प्रभारी अभियोजन सुश्री सूरज वैरागी द्वारा बताया गया कि दिनांक 01;04;2013 को फरियादीया फार्म भरने के ‍लिए कल्याणपुरा आई थी तब आरोपीगण मेहीया, मानसिंह , लालसिंह , झितरा, रमेश , दलिया, कैलाश सभी एक-मत होकर फरियादीया को जबरन बहला-फुसला कर आरोपी मेहीया की पत्नि बनाने के लिए जिप में डालकर ले गये थे आरोपी मेहीया ने फरियादीया की ईच्छाभ के विरूद्ध जबरन बलात्का र किया उसके बाद आरोपीगण के कब्जे से फरियादिया छुटकर आने पर लिखित रूप से आरोपीगण के विरूद्ध शिकायत की थी । आरोपी मिहीया, लालसिंह, झीतरा , दलिया, कैलाश को गिरफतार किया गया था । आरोपी मानसिंह द्वारा भी अन्य  आरोपीगण से मीलकर अपराध किया था आरोपी मानसिंह फरार होन के कारण उसके विरूद्ध स्था ई गिरफतारी वारंट जारी हुआ था पुलिस थाना कल्यांणपुरा द्वारा आरोपी मानसिंह को गिरफतार कर न्याधयालय में पेश किया गया था  न्याायालय द्वारा आरोपी का जेल वारंट बनाकर जेल भेज दिया गया था आरोपी की ओर से दिनांक 10;11;2020 को न्याेयालय श्रीमान प्रथम अपर सत्र न्या याधीश श्री संजीव चौहान के न्यांयालय में आरोपी की ओर से  जमानत आवेदन पत्र पेश किया गया था  

प्रकरण में राज्यल की ओर से संचालन विशेष लोक अभियोजक श्री एस एस खिची, जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा मौखिक तर्क किये गये कि प्रकरण 2013 से लंबित है तथा आरोपी 6-7 वर्ष से फरार चल रहा था ऐसी दशा में आरोपी को जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता न्यायालय द्वारा विशेष लोक अभियोजक के तर्को से सहमत होकर तीसरी बार आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया गया

सुश्री सुरज वैरागी

मीडिया सेल प्रभारी


आत्म हत्या कारित करने के लिए उकसाने वाले आरोपी पति को भेजा गया जेल


जिला मीडिया प्रभारी अभियोजन सुश्री सूरज वैरागी द्वारा बताया गया कि दिनांक 04.11.2020 को म्रतिका पत्नि का अपने पति प्रकाश के साथ झगडा एवं मारपीट हुई थी जिसके कारण परेशान होकर म्रतिका ने जहरीली दवाई पीली जिसके कारण उसकी म्रत्यु हो गई म्रतिका के परिवार वालों से पुछताछ करने पर भी पता चला था कि आरोपी पति म्रतिका के साथ आए दिन छोटी-छोटी घरेलु बातों को लेकर झगड़ा व मा‍रपीट करता रहता था पुलिस थाना रायपुरिया द्वारा आरोपी प्रकाश के विरूद्ध धारा 306,498 ए, के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट अनुसंधान के दौरान आरोपी पति प्रकाश को गिरफतार कर दिनांक 10;11;2020 को न्यायालय श्रीमान संजीव कटारे , न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी पेटलावद के न्यायालय में पेश किया गया था न्यायालय द्वारा आरोपी का जेल वारंट बनाकर जेल भेज दिया गया प्रकरण में राज्य की ओर से संचालन श्री प्यारेलाल चौहान, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी पेटलावद द्वारा किया या गया 

 

सुश्री सुरज वैरागी

मीडिया सेल प्रभारी

 सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी

                                                        जिला झाबुआ

मारपीट कर हत्या कारित करने वाले आरोपीगण की अग्रिम जमानत हुई निरस्त

जिला मीडिया प्रभारी अभियोजन सुश्री सूरज वैरागी द्वारा बताया गया कि दिनांक 21.10.2020 को शाम चार बजे मृतक दिनेश आरोपी रोशन के घर तरफ पुछने के लिए जा रहा था कि घुमटी किसने तोडी दिनेश जब नाटीया के घर के सामने पहुचा तो सामने से रोशन और कल्ला मिले दौनो ने म्रतक दिनेश को थप्पड लात मुक्‍कों एवं पत्थेरों से मारपीट की जिससे दिनेश को अंदरूनी चौटे आई ओर वह मौके पर ही बैहोश होकर गिर गया दिनेश को अस्पताल मेघनगर ले जाया गया जहॉ पर डॉक्टर द्वारा उसकी म्रत्यु होना बताया आरोपी रोशन एवं कल्लाा के विरूद्ध थाना थांदला द्वारा धारा 302/34 भादवि के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई ।


 

आरोपीगण की ओर से उनके अधिवक्तार के माध्यम से न्यायालय श्रीमान जिला एवं सत्र न्याीयाधीश्‍ श्री राजेश कुमार गुप्ता झाबुआ की न्या‍यालय में अग्रिम जमानत आवेदन पत्र पेश किया गया था जो कि माननीय न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया 

सुश्री सुरज वैरागी

मीडिया सेल प्रभारी  सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी

                                                        जिला झाबुआ

मंगलवार, 10 नवंबर 2020

बीस साल पुराने मामले में, गबन के आरोपी को 11 वर्ष का सश्रम कारावास*



टीकमगढ़। मीडिया सेल प्रभारी एन.पी. पटेल ने बताया कि अभियुक्‍त द्वारा वर्ष 1989 से 1999 के मध्‍य जिला सहकारी बैंक मर्यादित टीकमगढ़ में बैंक के कर्मचारी के रूप में बैंक में प्राप्‍त खातेदारों की रकम को उनके खाते में एंट्री न कर एवं कुछ जगह गलत एंट्री कर बेईमानी से अपने उपयोग हेतु परिवर्तित किया। आरोपी द्वारा अपने पदीय कर्तव्‍यों का दुर्रुपयोग करते हुए पासिंग ऑफिसर होने के कारण बैंक शाखा में प्राप्‍त राशियों की प्रविष्टियां रोकड़ बही में नहीं की गईं व खातेदारों से छलपूर्वक प्राप्‍त राश‍ि 14 लाख 57 हजार की राशि अपने स्‍वयं, पत्नि व पुत्र जितेन्‍द्र कुमार के खातों में दर्शायी गई।


आरोपी के उक्‍त कृत्‍य की सूचना तत्‍कालीन शाखा प्रबंधक आर.के. जैन द्वारा थाना कोतवाली में 20.03.2000 को दी गई। उक्‍त सूचना के आधार पर थाना कोतवाली के अपराध क्रमांक 274/2000 धारा अंतर्गत 409, 467, 468, 471 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। समस्‍त विवेचना उपरांत श्रीमान् के न्‍यायालय टीकमगढ़ के समक्ष चालानी कार्यवाही की गई। आज दिनांक को माननीय न्‍यायालय द्वारा संपूर्ण विचारण पश्‍चात् आरोपी राजेन्‍द्र प्रसाद श्रीवास्‍तव निवासी जेल रोड, टीकमगढ़ को धारा 409 भा.दं.सं. के अपराध में तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्‍ड की सजा से, धारा 467 भा.दं.सं. के अपराध में तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्‍ड की सजा से, धारा 468 भा.दं.सं. के अपराध में दो वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्‍ड की सजा से, धारा 471 भा.दं.सं. के अपराध में तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्‍ड की सजा से दण्डित किया है। इस निर्णय का महत्‍वपूर्ण बिंदु यह है कि न्‍यायालय द्वारा अपने निर्णय के पैरा क्र० 29 में आरोपी के विरूद्ध यह लेख किया है कि ‘’ अभियुक्‍त द्वारा किये गये कृत्‍यों में सिलसिलेवार और दीर्घावधि में कृत्‍य किए गए हैं, कूटरचना व कूटरचित दस्‍तावेजों का प्रयोग मुख्‍यरूप से गबन के लिए किया गया है। अत: परिस्थितियों को देखते हुए सभी कारावास की सजाएं एक के बाद एक भुगताई जाएं।‘’ इस प्रकार माननीय मुख्‍य न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट टीकमगढ़ द्वारा आज घोषित अपने निर्णयानुसार गवन के बीस वर्ष पुराने मामले में आरोपी राजेन्‍द्र प्रसाद को कुल 11 वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया है। ध्‍यातव्‍य है कि यह टीकमगढ़ में पिछले करीब दस सालों में ऐसा पहला मामला है जिसमें आरोपी को विभिन्‍न धाराओं में दण्डित किया जाकर माननीय न्‍यायालय द्वारा अपने निर्णयानुसार यह आदेश प्रदान किया गया हो कि सभी कारावास की सजाओं को पृथक्-पृथक् भुगताया जावे। उक्‍त मामले में शासन की ओर से सक्षम पैरवी श्री प्रमोद कुमार राय, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई।

सोमवार, 9 नवंबर 2020

दहेज हत्या की आरोपिया सास का जमानत आवेदन निरस्त


छतरपुर,-जिला अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी ने बताया कि घटना दिनांक 14/09/2020 की है। मृतिका नेहा सिंह की शादी दिनांक 28/06/2020 को अमर सिंह पिता राजासिंह निवासी चंदला से हुई थी। शादी के बाद मृतिका का पति अमर सिंह, ससुर राजा सिंह) सास मुन्नी बाई एवं देवर शिवम् उर्फ शिब्बू सिंह पल्सर मोटर साइकिल, फ्रिज, कपड़े धोने की मशीन एवं चार लाख रूपये नगद की मांग कर मृतिका के साथ मारपीट कर मृतिका से दहेज के लिये मायके वालो से मोबाइल से बात करवाते थे।


मृतिका की बाते टेप करते थे व उस पर चारित्रिक लांछन लगाते थे। मृतिका ने पति, सास, ससुर व देवर की प्रताड़ना से तंग आकर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा ली। घटना के आरोपीगण राजासिंह पिता स्वामीदीन सिंह, अमरसिंह पिता राजासिंह, शिवम सिंह पिता राजासिंह एवं श्रीमती मुन्नीबाई पति राजासिंह सभी निवासी नरसिंह मुहल्ला वार्ड नं0 11 चंदला को गिरफ्तार कर लिया गया था। मामले में थाना चंदला में धारा 304बी भा. द. वि. के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था।

आरोपिया श्रीमती मुन्नी बाई पति राजासिंह के द्वारा माननीय श्री के0एन0 अहिरवार, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लवकुशनगर जिला छतरपुर के न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया। शासन की ओर से श्री श्रीकेश यादव, अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुये तर्क प्रस्तुत किये। न्यायालय ने अभियोजन के तर्क से सहमत होते हुये आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।

अवैध रूप से ताडी को अपने कब्जे में रखने वाले आरोपी की जमानत हुई निरस्त

जिला मीडिया प्रभारी अभियोजन सुश्री सूरज वैरागी द्वारा बताया गया कि दिनांक 23.10.2020 को पुलिस थाना झाबुआ से सहायक उपनिरीक्षक वर्मा एवं पुलिस आरक्षक के साथ अपराधियों को चेक करने के लिए रवाना हुए थे चेकिंग के दौरान भण्डारी पेट्रोल पम्प पर मुखबिर द्वारा सूचना मिली की दो व्यक्ति गा्म चरोलीपाडा में नगर पालिका के द्वारा कचरा फेंके जाने वाले स्थान के सामने आम रोड पर दो सफेद रंग की केनों में ताडी भरकर खडे है सूचना पर बताए गये स्थान पर पहुचे वहॉ दो व्यक्ति सफेद केन लेकर खडे थे उन्हें पंचान एवं आरक्षक की मदद से घेरा बंदी कर पकडा


ओर उनका नाम पूछने पर उन्होने अपना नाम हिम्मत सिंह तथा दूसरे का नाम राकेश बताया दोनो के संयुक्त  आधिपत्य से 60 बल्‍क लीटर ताडी आरोपीगण से मौके पर से जप्त की गई उक्त‍ ताडी के संबंध में कोई लाईसेंस भी नही था पुलिस थाना कोतवाली द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर आरोपीगण को गिरफतार मान.न्यायालय के समक्ष पेश किए गए थे जहा से न्यायालय द्वारा आरोपीगण के जेल वारंट बनाकर जेल भेज दिया गया था दिनांक 07.11.2020 को आरोपी राकेश की ओर से अधिवक्ता के माध्य म से जमानत आवेदन पत्र माननीय विशेष न्यांयाधीश्‍ श्री एम. के. शर्मा साहब की न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था माननीय न्याायालय द्वारा आरोपी राकेश की जमानत निरस्त कर दी गई 


सुश्री सुरज वैरागी

मीडिया सेल प्रभारी


रविवार, 8 नवंबर 2020

घंटाघर क्षेत्र की दीपावली अब मनेगीमिडिल स्कूल व नेहरू स्टेडियम पर ..... कोरोना संक्रमण से अहम् निर्णय....



हरदा । धनतेरस एवं दिपावली त्यौहार होने के कारण शांति समिति की बैठक मे लिये गये निर्णय अनुसार कोविड संक्रमण को रोकने एवं आवागमन की सुविधा सुचारू रूप से बनाये रखने हेतु धनतेरस, दिपावली त्यौहार के समय सार्वजनिक चैराहों, स्थानों एवं व्यवसायिक क्षेत्रों में व्यवसाय करने वाले व्यवसायियों एवं समस्त फुटकर, फुटपाथ एवं पथ विक्रेतओं को सूचित किया जाता है कि वे त्यौहारी सामान जैसे फल, फूल, माला, दिया, लाई, मुरमुरा, मिष्ठान, मूर्तियां, झाडू इत्यादि की दुकानों को अस्थायी तौर पर व्यवसाय करने हेतु मिडिल स्कूल ग्राउण्ड एवं नेहरू स्टेडियम ग्राउण्ड में लगाये जाने हेतु प्रशासन द्वारा निर्देश दिया गया है। उपरोक्त व्यवस्था रविवार 8 नवम्बर से शुरू कर दी गई है। समस्त व्यवसायियों एवं फुटकर, फुटपाथ पथ विक्रेताओं को सूचित किया जाता है कि वे सावर्जनिक चैक, चैराहों व्यवसायिक क्षेत्र चैराहा, त्यौहारी सामानों का विक्रय न करें यदि कोई विक्रेता उक्त स्थलों पर त्यौहारी सामान बेचते हुये पाया गया तो उन्हें बलपूर्वक मिडिल स्कूल ग्राउण्ड एवं नेहरू स्टेडियम ग्राउण्ड मे भेजा जावेगा। 

उपरोक्त त्यौहारी बाजार मे आने वाले वाहन चालक अपने वाहन चिन्हित वाहन पार्किग स्थल पर ही पार्क करें, अन्यथा वैघानिक कार्यवाही की जवेगी।

दीवाली बाजार लगाने हेतु नगर पालिका सीएमओ ज्ञानेंद्र यादव यातायात थाना प्रभारी वर्षा गौर उपयंत्री एस के बोहरे, इंजीनियर आर के दोगने, यातायात पुलिस से महेश शर्मा आदि ने मिडिल स्कूल व नेहरू स्टेडियम पहुच कर व्यवस्था देखी।....हरदा जिले से मुईन अख्तर खान

बिरसा मुंडा की जयंती जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाई जायगी* *निकाली विशाल दो पहिया वाहन रैली



*ब्युरो दशरथ सिंह कट्ठा झाबुआ...9685952025*


झाबुआ - क्रांतिसूर्य धरनी के आबा स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की 144 वीं जयंती 15 नवम्बर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में गांव गांव में मनाई जायगी जिसको लेकर रविवार को बेलावड़ी स्थित बाबा रामदेव मंदिर से एक विशाल दो पहिया वाहन रैली निकाली गई वाहन रैली में क्षेत्रीय पूर्व विधायक  कलसिंह भाभोर , भाजपा जिलाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह घोती भी शामिल हुए वाहन रैली नगर के टेम्पो चौराहे,रेलवे फाटक,आजाद चौक,भंडारी चौराहा, झाबुआ चौराहा, साई चौराहा सहित नगर के मुख्य मार्गो से होते हुए बाफना पब्लिक स्कूल के प्रांगण पहुँची वाहन रैली का नगर में जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया । वाहन रैली स्कूल प्रांगण में पहुँच कर सभा मे तब्दील हो गई जहाँ भगवान बिरसा मुंडा की तस्वीर पर माल्या अर्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई।


कार्यक्रम में मंच पर मुख्य रूप से  श्यामा ताहेड,मुकेश महाराज, अर्जुन डामोर,उपस्थित थे कार्यक्रम का संचालन रामसिंह निनामा किया,इस आयोजन में विशेष रूप से जिला योजना प्रमुख,अवधेश प्रताप सिंह , रसिया पारगी सहित सेकड़ो कार्यकर्ताएं सहित ग्रामीण उपस्थित थे कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुवे श्यामा ताहेड 


भगवान बिरसा मुंडा के बारे में उनके जीवन और संघर्ष की गाथा बताते हुवे उनके किये गए कार्यो की बात कही वही कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुवे मुकेश जी महाराज ने भी अपनी बात कही साथ ही उन्होंने कहा कि किसी के बहकावे में न आकर धर्म परिवर्तन न करे। कार्यक्रम में अर्जुन डामोर द्वारा 15 नम्बर को आयोजित जनजाति गौरव दिवस को मनाने की रूपरेखा बताई।



बुरहानपुर जिले का शासकीय अस्पताल हुआ कुप्रबंधन का शिकार, आरएमओ का नहीं है नियंत्रण, कर्मचारियों द्वारा हो रही है मनमानी आर्थिक अनियमितताएं चरम पर


बुरहानपुर- मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ साथ अन्य सुविधाएं देने के लिए जिला अस्पताल में शासन द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं परंतु स्थानीय चिकित्सकों एवं व्यवस्थापकों द्वारा मरीजों के स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ खिलवाड़ करते हुए अपने ऐशो -आराम पर शासन द्वारा प्रदत आर्थिक सहायता ओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। जिला अस्पताल में मरीजों के लिए चिकित्सीय सुविधाओं के साथ-साथ अन्य सुविधाओं के लिए मरीजों को जिला अस्पताल परिसर में यहां-वहां भटकना पड़ता है। जिला अस्पताल में अव्यवस्थाएं  इस कदर हावी है कि मरीजों के परिजन भी कई बार परेशान होकर अंत में भर्ती मरीज को डिस्चार्ज कर अन्य निजी अस्पताल में भर्ती कर रहे हैं। 


जिला अस्पताल की छत बनी न नशेडियों का अड्डा


जिला अस्पताल की प्रथम तल पर डायलिसिस यूनिट के सामने खुलने वाले छत द्वार के उस पार शराब की  देशी और विदेशी शराब की बोतलें यह बयां कर रही है कि यहां पर रात्रि में शराबियों की महफिल जमती है। खाने की खाली थालियों के साथ ही बीड़ी सिगरेट के अधजले टुकड़े, गुटकों के खाली पाऊच आदि भी पडे हुए देखने को मिल रहे हैं। इसी प्रवेश द्वार के  समीप महिला शौचालय भी है। यहां शराब के नशे में  यदि किसी दिन किसी महिला मरीजों  के साथ कोई हादसा होता है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा?


प्रथम तल के 234 नम्बर के कमरे में पडे है कंडोम के खाली पैकेट 



जिला अस्पताल के प्रथम तल पर स्थित कमरा नं 234 में कंडोम के खाली पैकेट और एक बिस्तर लगा हुआ है प्रतित होता है कि यहाँ पर  कर्मचारियों द्वारा राते रंगीन की जा रही है। खाली कंडोम, खाली शराब की बोतलें देखकर तो लगता है कि जिला अस्पताल में शराब ,शबाब का दौर कर्मचारियों द्वारा यहाँ के व्यवस्थापकों के सहयोग से लगातार जिला जारी है।  इसके लिए सम्बन्धित जिम्मेदार अधिकारी से बात की गई तो उनके द्वारा कर्मचारियों पर दोषारोपण किया जा रहा है। 

 

आरएमओ द्वारा मनमानियों का होगा खुलासा, लाखों रुपयों के आर्थिक अनियमितताएं आयेगी सामने 

जिला अस्पताल प्रबंधन की जिम्मेदारी आरएमओ पर होती है लेकिन सूत्रों द्वारा ज्ञात हुआ है कि यहां पदस्थ आरएमओ द्वारा लगातार अपनी मनमानी के कारण जिला अस्पताल को अव्यवस्थाओं का हिस्सा बना दिया।  नियमानुसार उन्हें जिला अस्पताल परिसर की व्यवस्थाएं और प्रबंधन देखने की जिम्मेदारी है लेकिन वह लगातार महीने में कई दिनों बाहर रहते हैं जिससे अन्य कर्मचारियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। और यहां मरीजों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। सूत्रों द्वारा जानकारी मिली है कि आरएमओ द्वारा कोरोना काल में शासन से प्राप्त मद में बहुत ज्यादा आर्थिक अनियमितताएं भी की गई है,आरएमओ द्वारा लाखों रुपए की हेराफेरी करके शासन के साथ धोखाधड़ी की है। आरएमओ द्वारा जिला अस्पताल में विशेष लोगों पर कृपा दृष्टि भी बनी हुई है। जिसका बड़ा खुलासा शिघ्र ही "पब्लिक लुक न्यूज"  द्वारा किया जायेगा एवं इसकी शिकायत शासन स्तर पर वरिष्ठ अधिकारियों को की जाएगी।


शनिवार, 7 नवंबर 2020

चाइनीज पटाखों के परिवहन भंडारण और विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित है-कलेक्टर ......


हरदा  /कलेक्टर संजय गुप्ता की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट के सभागृह में जिला स्‍तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस अधीक्षक  मनीष कुमार अग्रवाल, नगर पालिका अध्यक्ष श्री सुरेन्द्र जैन, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत  रामकुमार शर्मा, अपर कलेक्टर जे.पी. सैयाम सहित संबंधित विभागों के अधिकारी व विभिन्न धार्मिक और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे ।


             कलेक्टर  गुप्ता द्वारा बैठक में कहा गया कि 15 अक्टूबर से जारी प्रतिबंधात्मक आदेश 30 नवंबर तक यथावत जारी रहेंगे। सभी को वहीं गाइडलाइन फॉलो करनी है, जो गाइडलाइन दशहरे पर सरकार के द्वारा जारी की गई थी। बैठक में निर्णय लिया गया कि दिवाली के मौके पर फुटपाथ पर लगने वाली सभी दुकाने नि:शुल्क रूप से स्टेडियम और मिडिल स्कूल परिसर में लगेंगी। कलेक्टर  गुप्ता द्वारा एमपीईबी के अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि त्यौहारों के दौरान बिजली की आपूर्ति निर्बाध रूप से जारी रहे। उन्‍होने निर्देशित किया कि कोई भी विदेशी अथवा चाईनिस पटाखा नहीं बिकेगा। विदेशी पटाखों के परिवहन भंडारण व विक्रय पूर्णतया प्रतिबंधित है। इस पर 3 साल की सजा और अर्थदंड आरोपित किया जाएगा। व्यापारी यदि ज्ञात हो तो इसका स्त्रोत बताए, जिससे उसे ट्रैक किया जा सके। मार्केट में सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाए। व्यापारी द्वारा ग्राहक के मास्क लगाने पर ही उसे सामग्री विक्रय की जाए। व्यापारी और ग्राहक दोनों को मास्क लगाना अनिवार्य है। सीएमओ को निर्देशित किया गया कि त्योहारों के दौरान शहर में सफाई रखी जाए। बैठक में निर्देशित किया गया कि रात्रि 10:00 बजे के बाद कोई भी पटाखा न चलाया जाए।....मुईन अख्तर खान

संयुक्त दल द्वारा खाद्य प्रतिष्ठानों होटल, मिठाई दुकान, किराना आदि की जाँच की गई.....


हरदा /खाद्य एवं औषधि प्रशासन और राजस्व विभाग के संयुक्त दल द्वारा खिरकिया में खाद्य प्रतिष्ठानों होटल, मिठाई दुकान, किराना आदि की जाँच की गई। जाँच के दौरान खाद्य पदार्थो में एक्सपायरी, खाद्य लायसेंस, मिठाइयों पर निर्माण तिथि, साफ सफाई आदि का निरीक्षण किया गया, खुले खाद्य पदार्थो को ढंकवाया गया । खाद्य पदार्थो में अखाद्य रंग का प्रयोग नही करने, फ़ूड डिस्प्ले बोर्ड लगाना, फीफो नियम का पालन करना, खाद्य लायसेंस की प्रति चस्पा करना आदि के लिए निर्देशित किया गया ।निरीक्षण के दौरान दल द्वारा मिल्क मैजिक बॉक्स की सहायता से मिल्क प्रोडक्ट्स में मिलावट की जाँच की गई । एक दर्जन से अधिक खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया, जिसमे नीलेश किराना से गुलाब जामुन मिक्स का नमूना, काबरा कम्पनी से घी का नमूना, पुष्पा डेयरी से घी के नमूने लिये गए । जिन्हें जाँच हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेजा जाएगा । जाँच दल में खाद्य सुरक्षा अधिकारी जे पी लववंशी, पटवारी श्री अविनाश भारद्वाज और कोटवार उपस्थित थे ।..मुईन अख्तर खान

भोलाना को आदर्श ग्राम बनाने के लिए कराए जाएंगे विकास के काम* - भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज लधवे ने किया गाँव का दौरा


बुरहानपुर। भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज लधवे ने ग्राम भोलाना का दौरा किया। भारतीय जनता पार्टी ने ग्राम भोलाना को विकास कार्य की दृष्टि से आदर्श ग्राम बनाने के लिए गोद लिया है। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष ने उनके प्रयासों से लगाए गए स्ट्रीट लाईट का निरीक्षण भी किया।


इस दौरान जिलाध्यक्ष के साथ भाजपा नेता भूषण पाठक, निलेश हनमतखेडेकर, तुषार हनमतखेडेकर, तुकाराम गोयकर, देवसिंग बारेला, लखन धर्मा, सचिन गाढ़े, विनायक सहगल, सावलीराम यादव, बुधा, पाण्डु, साधु, सीधा गोपा, लालसिंग बारेला, गोरेलाल गुमान सहित भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस दौरान जिलाध्यक्ष ने ग्रामीणजन की समस्याएं जानी।

खाद्य दुकानो की हुई जांच, लिए सैंपल


खिरकिया। खाद्य एवं औषधि प्रशासन और राजस्व विभाग के संयुक्त दल द्वारा खिरकिया में खाद्य प्रतिष्ठानों होटल, मिठाई शॉप, किराना आदि की जाँच की गई। जाँच के दौरान खाद्य पदार्थो में एक्सपायरी, खाद्य लायसेंस, मिठाइयों पर निर्माण तिथि, साफ सफाई आदि का निरीक्षण किया गया। खुले खाद्य पदार्थो को ढंकवाया गया।


खाद्य पदार्थो में अखाद्य रंग का प्रयोग नही करने, फूड डिस्प्ले बोर्ड लगाना, फीफो नियम का पालन करना, खाद्य लायसेंस की प्रति चस्पा करना, आदि के लिए निर्देशित किया गया। मिल्क मैजिक बॉक्स की सहायता से मिल्क प्रोडक्ट्स में मिलावट की जाँच की गई। एक दर्जन से अधिक खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया, जिसमे  गुलाब जामुन मिक्स का नमूना, घी का नमूना,  घी के नमूने लिये गए । जिन्हें जाँच हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेजा जाएगा। जाँच दल में खाद्य सुरक्षा अधिकारी जे पी लववंशी, पटवारी अविनाश भारद्वाज और कोटवार मौजूद थे।

गुरुवार, 5 नवंबर 2020

अवैध रूप से शराब बेचने वाले आरोपीगण को न्यायालय द्वारा कुल 3600 रूपये के अर्थदंड से एवं न्यायालय उठने तक की सजा



पेटलावद -अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी सुरेश जामोद द्वारा बताया कि अवैध रूप से शराब रखने एवं बेचने  वाले  आरोपीगण मदन पिता धनजी कटारा उम्र 28 साल निवासी रायपुरिया , कालु पिता मकना  मेडा उम्र 50 साल निवासी पंथबोराली,संतोष पिता अशोक  उम्र 36 साल निवासी झकनावद, चेनसिंह पिता भैरूलाल परमार उम्र 52 निवासी पेटलावद के विरुद्ध आबकारी  वृत पेटलावद द्वारा धारा 34( ए)आबकारी अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र न्यायालय पेटलावद में पेश किया गया माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री संजीव कटारे साहब द्वारा प्रत्येक आरोपीगणों को न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 900,900 ,900 ,900 रूपये कुल 3,600 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया!


 अभियोजन की ओर से पैरवी एडीपीओ श्री प्यारेलाल चौहान द्वारा की गई    !

अधिक मात्रा में अवैध रूप से शराब रखने वाले आरोपी की जमानत हुई निरस्त


दिनांक 23.10.2020 को आबकारी विभाग पेटलावद को मुखबीर द्वारा सूचना मिलने पर ग्राम टेमरिया में अंबाराम के मकान से आरोपी के कब्जे  से बीयर, व्हीमस्कीय, वोदका और देशी प्ले न एवं देशी मसाला शराब कुल 83 लीटर जिसकी कीमत 34435/- रुपये आबकारी विभाग द्वारा आरोपी के कब्जे से शराब जप्तव की गई और आरोपी को मौके से ही गिरफ्तार किया गया उक्त शराब के संबंध में कोई भी क्रय-विक्रय से संबंधित लायसेंस नहीं होना पाया गया।


आरोपी अंबाराम के विरुद्ध धारा 34 (2) आबकारी अधिनियम प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। न्यायालय श्रीमान् मुख्य न्यायिक दण्डाीधिकारी झाबुआ के न्याथlयालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से माननीय न्याययालय द्वारा आरोपी का जेल वारंट बनाकर आरोपी को जेल भेज दिया गया था। दिनांक 04.11.2020 को आरोपी द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्याशयालय विशेष न्याायाधीश झाबुआ श्री एम.के. शर्मा साहब के समक्ष जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। माननीय न्याायालय द्वारा आरोपी की जमानत निरस्त कर दी गई।

उक्तम जानकारी जिला मीडिया प्रभारी सुश्री सूरज वैरागी, एडीपीओ जिला झाबुआ द्वारा दी गई।

                     

                                                       सुश्री सूरज वैरागी, एडीपीओ

                                                          जिला मीडिया प्रभारी 

                                                          जिला झाबुआ (म.प्र.)

मंगलवार, 3 नवंबर 2020

आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले आरोपीगण की जमानत निरस्त*



जिला अभियोजन कार्यालय जबलपुर के मीडिया सेल प्रभारी श्री भगवत उइके ने बताया कि मृतिका ने एक सुसाइड नोट छोड़ा है जिसमें उसने लेख किया है  कि करीब 2 साल से अभिषेक चढ़ार उसका शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण कर रहा था और जब वह शादी के लिए अभिषेक से बोलती तो अभिषेक तथा उसका भाई गोविंद चढ़ार उल्टा मृतिका के साथ अभद्रता कर शादी नहीं करने का कहकर भूल जाओ नहीं तो कहीं की नहीं रहोगी बोल कर पीड़िता की इज्जत, मान सम्मान को ठेस पहुंचाते थे जिससे प्रताड़ित होकर पीड़िता ने आत्महत्या कर ली तथा मृतिका ने अपने कथनों में लेख कर बताया कि दिनांक 01/11/2020 की शाम 5:00 बजे अभिषेक की मां रेखा चढ़ार घर आकर उसकी बहन को अभिषेक के विरुद्ध 376 का केस वापस लेने हेतु धमकी दे रही थी। आरोपीगण के विरूध्द थाना माढ़ोताल  में अपराध क्रमांक 597/2020 धारा 306,34 भादवि के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया ।


आरोपीगण अभिषेक चढ़ार, गोविंद चढ़ार, रेखा चढ़ार को गिरफ्तार कर न्यायालय श्रीमती पदमिनी सिंह प्रथम न्यायिक दण्डाधिकारी के समक्ष पेश किया गया। अभियुक्त ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत किया शासन की ओर से जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री शेख वसीम के मार्गदर्शन में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री भगवत उइके ने शासन की ओर से जमानत का विरोध कर बताया कि यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाता हैं, तो समाज में न्याय के प्रति विपरीत संदेश पहुॅचेगा। इस प्रकार के अपराधों के बढ़ने की संभावना बढ़ जायेगी। अभियोजन द्वारा दिये गये तर्को से सहमत होते हुए आरोपी राकेश सिंह का जमानत आवेदन निरस्त कर आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा 

सहा0 जिला लोक अभियोजन अधिकारी / सहा0मीडिया सेल प्रभारी

जिला जबलपुर म0प्र0

छल के आरोपीगण को 5-5 वर्ष का सश्रम कारावास*



टीकमगढ़। मीडिया सेल प्रभारी एन.पी. पटेल ने बताया कि फरियादी मनीष प्रताप सिंह तोमर निवासी विनोदकुंज तिगैला, टीकमगढ़ ने थाना में उपस्थित होकर एक आवेदन पत्र अशोक यादव एवं उसकी पत्नि एवं एक अज्ञात व्‍यक्ति के विरूद्ध वर्ष 2014 में किसी अन्‍य व्‍यक्ति को परमलाल कुशवाहा बताकर भूमि खसरा नंबर 12 रकवा 2.108 हेक्‍टेयर उसके हिस्‍से की मऊघाट मौजा की भूमि में से उसके हिस्‍से की 0.843 आरे भूमि रजिस्‍ट्री करते हुए कूटरचित दस्‍तावेजों के आधार पर अज्ञात व्‍यक्ति को परमलाल कुशवाहा बताकर कर दी है।


अशोक यादव द्वारा स्‍वयं उस अज्ञात व्‍यक्ति की पहचान परमलाल कुशवाहा के रूप में करते हुए फर्जी रजिस्‍ट्री करवाकर 6750000 रूपये का लाभ स्‍वयं अशोक यादव उसकी पत्नि अखलेश व अज्ञात व्‍यक्‍ति द्वारा उठाया गया है। आवेदन पत्र की जांच पश्‍चात् थाना देहात द्वारा अपराध क्रमांक 29/2018 अंतर्गत धारा 419, 420, 467, 468, 471 भादवि के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान ही प्रकरण के आरोपी अशोक यादव एवं किशोरी कुशवाहा को दिनांक 28.01.2018 को गिरफ्तार कर न्‍यायालय के माध्‍यम से जेल भेजा गया था। विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग-पत्र 78/2018 दिनांक 24.04.2018 न्‍यायालय के समक्ष पेश किया गया। आज दिनांक को संपूर्ण विचारण पश्‍चात् प्रकरण के दोनों आरोपीगण अशोक यादव एवं किशोरी कुशवाहा को धारा 467 भादवि के आरोप में 5 वर्ष के सश्रम कारावास व 5000 रूपये के अर्थदंड, धारा 468 भादवि के आरोप में 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000 रूपये के अर्थदंड, धारा 471 भादवि के आरोप में 3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000 रूपये के अर्थदंड और धारा 420 भादवि के आरोप में 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000 रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में एक वर्ष के सश्रम कारावास पृथक् से भुगताये जाने का आदेश प्रदान किया गया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री नरेन्‍द्र सिंह बुंदेला,अपर लोक अभियोजक, टीकमगढ़ द्वारा की गई।

पेट में चाकू मारने वाले अभियुक्त की जमानत निरस्त*

 

न्यायालय श्रीमान राजेश नामदेव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त शाहरूख उर्फ शेरू उर्फ माया पिता चांद शाह निवासी-विराट नगर उज्जैन का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। 


     अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी/पैरवीकर्ता श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने बताया कि दिनांक 05.06.2020 को फरियादी अब्दुल पिता अब्दुल रज्जाक उम्र 43 वर्ष निवासी आगर रोड उज्जैन ने पुलिस थाना चिमनगंजमण्डी पर रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि मैं कोंचिग क्लासेस वी.एस. डिफेंस एकेडमी का संचालक हूॅ, दिनांक 05.06.2020 को दिन के 03ः00 बजे की बात है, मैंने अपने लडके मो0 राहिल को कॉफी लेने गली की दुकान पर भेजा था, कुछ समय बाद मेरा बेटा लौट कर आया तो उसने बताया कि मुझे तीन लडको ने मारा है तब मैंने जाकर उन तीनों लडकों को जिनका नाम फैजान उर्फ सोनू, माया उर्फ शेरू, समीर को समझा दिया था तब वे वहॉ से चले गये थे, और मुझसे बोले की तूझे अभी बताते है, तो मैंने 100 नम्बर पर फोन किया लेकिन फोन नही लगा, तब मैं अपने घर के सामने खडा होकर अपने परिचित अनुज सिसौदिया मो. शकील और रईस को घटना बता रहा था, तभी फैजान, माया, समीर और आफताफ आये और मुझे मॉ-बहन की नंगी-नंगी गालिया देने लगे, मैंने गालिया देने से मना किया तो फैजान ने अपने कमर से चाकू निकालकर मेरे पेट में मारा जिससे मुझे खून निकलने लगा और मैं वही पर नीचे गिर गया और अभियुक्तगण मुझे लात-घूॅसों से मारपीट करने लगे। वही पास में खडंे मेरे परिचित ने बीच-बचाव किया तो अभियुक्तगण वहॉ से भाग गये और जाते-जाते बोले की हमे समझाने की कोशिश की तो तुझे जान से मार देगें। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर थाना चिमनगंजमण्डी पर अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। 


   अभियुक्त शाहरूख उर्फ शेरू द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था। अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत का विरोध करते हुये तर्क किये कि अभियुक्त ने  अपने साथियों के साथ मिलकर फरियादी को चाकू से मारकर गंभीर चोंट पहुचाई है। यदि अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाता है तो अभियुक्त के हौसलें बुलंद होगे वहॉ पुनः अपराध कारित करेगा। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।   

प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, जिला उज्जैन द्वारा की गई।

               

   

        अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी           

                                       उज्जैन म.प्र

पुलिस के साथ मारपीट कर तथा शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने वाले आरोपीगण की जमानत निरस्त


मीडिया प्रभारी सुश्री सूरज वैरागी ने बताया कि दिनांक 25.10.2020 को रात के लगभग 8:30 बजे थाना काकनवानी जिला झाबुआ के थाना प्रभारी हमराह स्टॉप के साथ बस स्टे ण्डश काकनवानी पर इंतजार हेतु पहुंचे तब थांदला लिमड़ी रोड़ पर गस्त करते हुये हरिनगर से कुछ दूर सड़क किनारे संतोष डामोर की गुमटी के सामने जैन बस को 15-20 लोग रोककर खड़े है पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि जैन बस वाले से उनका आपस में विवाद है और वे जैन बस को नहीं चलने देंगे थाना प्रभारी श्री भंवर द्वारा जैन बस को रवाना करने का प्रयास किया गया एवं मौके पर उपस्थित आरोपीगणों को समझाया गया तो अभियुक्तगण माजू उसका भाई राजू, ड्राइवर दिनेश कंडक्टर दुबेसिंह, भूरेश, मनोहर, मनीष, भोला, बालू, अपसिंह, अनिल, कालिया, सीमोन, लुक्काे, थावरिया, दिनेश, लालू चिल्ला  चोट करके मां-बहन की गंदी-गंदी गालियां देने लगे और सभी अभियुक्तगण ने एकमत होकर थाना प्रभारी एवं हमराह फोर्स के साथ पत्थर मारना शुरू कर दिया, जिसके कारण थाना प्रभारी तथा अन्य स्टाफ आरक्षकगण को भी चोटें आई।


आरोपीगण द्वारा शासकीय मोबाईल वाहन के कांच भी तोड़ दिये गये एवं जैन बस के कांच भी पत्थरों से तोड़े फोड़ किये गए,व अभियुक्तकगण द्वारा शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाई गई। थाना काकनवानी द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध धारा 353, 147, 148, 506 भादवि के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया। दिनांक 02.11.2020 को आरोपीगण थावरिया, भोला, सीमान, लुकेश, दिनेश एवं लालू की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा न्यारयालय श्रीमान् जिला एवं सत्र न्याययाधीश श्री राजेश गुप्ता  साहब, जिला झाबुआ के न्यायालय में जमानत आवेदन पत्र प्रस्तु्त किया गया था, जो कि अपराध की गंभीरता को देखते हुये माननीय न्या यालय श्री राजेश गुप्ता साहब द्वारा आरोपीगण का जमानत आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया।

                      

                                                       सुश्री सूरज वैरागी, एडीपीओ

                                                          जिला मीडिया प्रभारी

                                                          जिला झाबुआ (म.प्र.)

अमानत में खयानत करने वाले आरोपी की जमानत की गई निरस्त

       

मीडिया प्रभारी सूरज वैरागी द्वारा बताया गया कि  फरियादी विनोद द्वारा थाना मेघनगर पर रिपोर्ट दर्ज करवाई की फरियादी जे.के. सीमेंट कंपनी लिमिटेड का अधिकृत सी.एंड एफ. एजेंट है। उसके पास मेघनगर, अलीराजपुर एवं रतलाम डिपो का कार्य है। फरियादी द्वारा आरोपी इंद्रजीत को मेघनगर डिपो का कार्य करने के लिये वेतन पर रखा था। आरोपी इंद्रजीत द्वारा जो भी सीमेंट ट्रकों से आती थी उसे डीपो पर खाली करवाता था और जहां-जहां भेजना होती थी, वहां-वहां भेजता था एवं सीमेंट संबंधी संपूर्ण लिखापढ़ी एवं हिसाब-किताब का कार्य भी आरोपी ही करता था।


दिनांक 15.06.2019 को जब मेघनगर डिपो पर फरियादी गया तो कंपनी के सॉफ्टवेयर अनुसार 102.50 मीट्रिक टन  सीमेंट गोडाउन में थी लेकिन वास्तव में गोडाउन में लगभग 11.35 मीट्रिक टन सीमेंट ही रखी थी। फरियादी ने 91.15 मीट्रिक टन कम पाये जाने की सूचना कंपनी के अधिकारियों को दी। अभियुक्तज ने जो सीमेंट प्राप्त् की थी वह रिकॉर्ड में भी नहीं था। कुछ सीमेंट का हिसाब दिया, लेकिन शेष 83.65 मीट्रिक टन सीमेंट के बारे में पूछने पर अभियुक्तं ने कोई जानकारी नहीं दी एवं ना ही कोई दस्तावेज बताये। कीमत लगभग 578858 रुपये की अफरा-तफरी कर सीमेंट गायब कर धोखाधड़ी की। पुलिस थाना मेघनगर द्वारा आरोपी के विरुद्ध धारा 406 भा.दं.वि. के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया गया। 

दिनांक 02.11.2020 को आरोपी इंद्रजीत उर्फ गोलू ने अपने अधिवक्ताक के माध्यम से न्या यालय श्रीमान् जिला एवं सत्र न्‍यायाधीश श्री राजेश गुप्ताट साहब के न्या यालय में जमानत आवेदन पत्र पेश किया गया। जो कि माननीय न्याायालय द्वारा अपराध की गंभीरता तथा फरियादी द्वारा आरोपी को न्यस्त किये गये सीमेंट का आपराधिक न्याासभंग किया गया। इस आधार पर आरोपी की जमानत निरस्त की गई। 

  

सुश्री सूरज वैरागी, एडीपीओ

   जिला मीडिया प्रभारी 

   जिला झाबुआ (म.प्र.)

ई-रिक्शा चालक को तेज आवाज में डेक बजाना पड़ा महँगा, न्यायालय ने किया दण्डित



मुरैना। सहायक मीडिया सेल प्रभारी (अभियोजन) रश्मि अग्रवाल ने जानकारी देते हुये बताया कि, थाना अम्बाह के एसआई विवेक राय दिनांक 08/10/20 को दौराने कस्वा भ्रमण किला रोड़ पहुंचे जहाँ शासकीय स्कूल किला रोड़ के पास एक तीन पहिया लाल रंग की टमटम मिनी मेट्रो वाहन क्र.एमपी06 आर 1662 का चालक अपने वाहन मे एक साउन्ड सिस्टम एवं दो तुरई ,इनवर्टर ,बैट्री लगाकर अत्यधिक तीव्र आवाज मे साउन्ड सिस्टम बजाते हुये पाया गया ।


 जिसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम रविन्द्र उर्फ हेमन्त सखवार पुत्र माखन सखवार उम्र 22 साल निवासी वार्ड क्र.10 माता कोलोनी जग्गा चौराहा अम्बाह का होना वताया जिससे टमटम पर साउन्ड सिस्टम लगाकर बजाने की बैध अनुमती चाही गई तो अपने पास न होना वताया जो आगामी लोक सभा उपचुनाव के दौरान लागू आचार संहिता का उल्लंघन करने से उक्त आरोपी के विरुद्ध म.प्र.कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की धारा 7/15 के तहत दण्डनीय पाया जाने से, तीन पहिया लाल रंग की टमटम मिनी मेट्रो वाहन क्र. एमपी06 आर 1662 , एक साउन्ड सिस्टम , दो तुरई, इनवर्टर, दो बैट्री मय डोरी व लीड के आरोपी से विधिवत जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया। बाद थाना वापस आकर आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर चालान जेएमएफसी अम्बाह न्यायालय में पेश किया। जहां पर न्यायालय ने आरोपी को दोषसिद्ध कर, 1000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया। उक्त प्रकरण में पैरवी एडीपीओ गिरजेश खत्री के द्वारा की गई।

सोमवार, 2 नवंबर 2020

बीच बचाव करने आए भाई पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी की जमानत खारिज



आज दिनांक को जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि, न्‍यायालय श्री  आशुतोष शुक्‍ल इक्‍कीसवें अपर सत्र न्‍यायाधीश जिला इंदौर के समक्ष थाना लसुडिया के अप.क्र. 1015/2020 धारा 307, 323, 294, 506, 34 भादसं में गिरफ्तारशुदा आरोपी बबलू पिता सुरेश यादव उम्र 39 साल निवासी ग्राम ढाबली तहसील सांवेर, इंदौर द्वारा जमानत आवेदन पेश कर जमानत पर छोड़े जाने का निवेदन किया गया। अभियेाजन की ओर से अपर लोक अभियोजक हेमंत राठौर द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहा गया कि बबलू अपराध में मुख्‍य आरोपी है व आरोपी का पूर्व आपराधिक रिकार्ड है आरोपी को जमानत का लाभ दिया गया तो वह पुन: अपराध करेगा फरार होने की संभावना है। आरोपी का अपराध गंभीर प्रकृति का है अत: आरोपी का जमानत आवेदन निरस्‍त किया जाए। न्यायालय द्वारा तर्को से सहमत होते हुए आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त  किया गया। 


अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है  फरियादी ने रिपोर्ट लेख कराई कि मैं थाना खजराना में आरक्षक के पद पर पदस्‍थ हूं दिनांक 13.10.2020 को रात करीब 8 बजे मै अपने घर पर था मेरे भाई का फोन आया कि कुछ बदमाश मेरा पीछा कर रहे है तो मैने उसे घर पर बुलाया, देखा तो बबलू यादव, अमित यादव, गोपाल यादव और उसके अन्‍य साथी मिलकर मेरे भाई को मार रहे थे मैं बीच-बचाव करने गया तो बबलू यादव, अमित यादव, गोपाल यादव मुझे भी लात ठुंसो से मारने लगे और बबलू ने किसी नुकीली चीज से मेरे पेट पर बाये तरफ मारा व अमित यादव ने मुझे डण्‍डे से ऑंख के उपर मारा जिससे खून निकलने लगा, बबलू यादव व उसके साथी हम दोनों को अश्‍लील गालियां देने लगे और बोले कि तेरा घर तुड़वा देंगे और तुझे व तेरे परिवार को जान से खत्‍म कर देंगे। घटना आसपास के लोगों ने देखी है रिपोर्ट करता हूं कार्यवाही की जाएं उक्‍त रिपोर्ट पर से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। 

नकली आवेदक बनकर जमीन की फर्जी रजिस्ट्री करवाने वाले आरोपी की जमानत हुई निरस्त


थाना कालीदेवी के क्षेत्राधिकार में आवेदक नाथू द्वारा पुलिस अधीक्षक झाबुआ को लिखित शिकायत प्रस्तुत की थी, कि अभियुक्तगण कैलाश, जामसिंह, मोहरसिंह, श्रीमति अनोतीबाई तथा शांतिलाल ने ग्राम रूपाखेड़ा पटवारी हल्का‍ नंबर 13 के सर्वे क्रमांक 85 रकबा 2.40 हेक्टेयर भूमि दिनांक 24.03.2011 को ठूटिया पिता कमजी भाबोर को विक्रय की। उक्त रजिस्ट्री  के दौरान आरोपीगण ने आवेदक नरसिंह के स्था्न पर आरोपी शांतिलाल को खड़ा कर, फर्जी तरीके से जालसाजी कर भूमि बेची गई।


 उक्त  आवेदन की जांच के उपरांत थाना कालीदेवी द्वारा धारा 420, 467, 468 तथा धारा 120बी भादवि के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट आरोपीगण के विरुद्ध दर्ज की गई। विवेचना के दौरान आरोपी शांतिलाल को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया था, जहां से न्यायालय द्वारा आरोपी शांतिलाल का जेल वारंट बनाकर जेल भेज दिया गया था। अपराध के चार अन्य‍ आरोपीगण फरार है। आरोपी शांतिलाल की ओर से उसके अधिवक्ता  द्वारा दिनांक 31.10.2020 को जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जो कि माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री राजेश गुप्ता साहब द्वारा आरोपी शांतिलाल की जमानत निरस्त कर दी गई। 

उपरोक्त जानकारी मीडिया सेल प्रभारी, सुश्री सूरज वैरागी, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, जिला झाबुआ द्वारा दी गई।



 

नाबालिक के साथ छेडछाड करने वाले अभियुक्त को 5 वर्ष का कठोर कारावास तथा 1000 रू अर्थदण्ड की सजा*



न्यायालय श्रीमान जफर इकबाल अपर सत्र न्यायाधीश महादेय बड़नगर जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण 01. सुनिल पिता हरिराम, निवासी- बडनगर को 354-ए, 354 भादवि में 1 वर्ष का कारावास एवं 1000 रू जुर्माना एवं 9/10 पाक्सों एक्ट में 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 रू अर्थदण्ड 02. हरिराम पिता किशन निवासी-थाना इंगोरिया जिला उज्जैन को धारा 323 भादवि में 7 दिवस का कारावास व 500 रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। 


     उप-संचालक अभियोजन डॉ0 साकेत व्यास ने बताया कि घटना दिनांक 11/03/2019 को फरियादिया ने अपने माता-पिता के साथ पुलिस थाना इंगोरिया में रिपोर्ट लिखबद्ध कराई कि उसके बडे भाई के पेट दुख रहा था, तो वह उसकी मम्मी के कहने से दुकान पर ईनो गोली लेने के लिए गयी थी। जब ईनो लेकर घर वापस आ रही थी, तभी हनुमान मंदिर के आगे ओटले के पास सुनिल मिला, उसने फरियादिया को घेर कर पकड़ लिया और उसके साथ छेड़खानी की, वह चिल्लाने लगी तो उसका मुॅंह दबा दिया बोला कि तू चुप रह नहीं तो जान से मार डालूगॉ, वह जोर से चिल्लाई तो उसके पापा आ गये तो सुनिल भाग गया फिर उसके पापा  समझाने गये तो उसके पापा के साथ सुनिल और हरिराम ने थप्पड मुक्को से मारपीट की। फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना इंगोरिया पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। थाना इंगोरिया द्वारा अनुसंधान के पश्चात् अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। 

न्यायालय ने अभियोजन के तर्को से सहमत होकर आरोपीगण को दण्डित किया गया। 

प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्रीमती भारती उज्जालिया, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, बडनगर द्वारा की गई।          

                 

मारपीट करने वाले आरोपीगण की जमानत निरस्त कर भेजा जेल


थाना पनवार का अप0क्र0 207/2020, भादवि0 की धारा 294, 323, 506, 326, 34 के अंतर्गत मारपीट करने वाले आरोपीगण 1. जयसिंह पटेल पिता रामबदन सिंह पटेल, उम्र-26 वर्ष, 2. रामकुशल पटेल पिता शिवमंगल पटेल, उम्र-68 वर्ष, दोनो निवासी बरतीकला थाना पनवार, जिला रीवा म0प्र0 का माननीय न्यायालय- जेएमएफसी त्योंथर, जिला रीवा द्वारा जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजा गया। 



मीडिया प्रभारी मो0 अफजल खान, एडीपीओ रीवा द्वारा बताया गया कि दिनांक 20.10.2020 को दोपहर करीब 2ः30 बजे फरियादी शिवमूरत तिवारी की पत्नी अपने घर के सामने मिट्टी का ओटा बनायी थी, जिसे विजय सिंह पटेल और उमरू सिंह पटेल खोद कर फेकने लगे। फरियादी की पत्नी ओटा खोदने से मना करने लगी तो आरोपीगण उसे मां-बहन की गालियां देते हुए हाथ मुक्के से मारने लगे। फरियादी की पुत्री उन्हे छुड़ाने गई तो आरोपी जयसिंह पटेल ने सबरी से उसके सिर में मार दिया जिससे खून बहने लगा तब फरियादी के दोनों लड़के गौरव तिवारी और दीपक तिवारी बीच-बचाव के लिए गए तो गौरव तिवारी को आरोपी रामकुशल पटेल ने लाठी से पीठ में मारा और दीपक तिवारी को उमरू पटेल ने डण्डा से हाथ में मारा। तब फरियादी हल्ला गोहार करते हुए दौड़ा तो आस-पड़ोस के लोग बीच-बचाव के लिए आए। आरोपीगण जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से चले गये। फरियादी ने उक्त घटना की रिपोर्ट थाना पनवार में लेख कराई। पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्व कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र एवं आरोपीगण को न्यायालय में प्रस्तुत किया।

मामले में आरोपीगण के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर आरोपीगण को जमानत का लाभ देते हुए रिहा किये जाने का निवेदन किया। शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री धीरज सिंह, तहसील-त्योंथर जिला रीवा द्वारा अपने तर्क प्रस्तुत किये गये और जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि अपराध गंभीर प्रकृति का है इससे फरियादी के परिजनों को और भी गंभीर चोटे आ सकती थी। तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजा गया। 



भाजपा ने जारी की बुरहानपुर के 45 वार्ड प्रत्याशियों की सूची,3 को रखा होल्ड पर

बुरहानपुर (इक़बाल अंसारी) भारतीय जनता पार्टी संभागीय कार्यालय इन्दौर की संभागीय चयन समिति के संयोजक श्री मधु वर्मा एवं श्री गजेंद्र पटेल के ...