सोमवार, 9 नवंबर 2020

अवैध रूप से ताडी को अपने कब्जे में रखने वाले आरोपी की जमानत हुई निरस्त

जिला मीडिया प्रभारी अभियोजन सुश्री सूरज वैरागी द्वारा बताया गया कि दिनांक 23.10.2020 को पुलिस थाना झाबुआ से सहायक उपनिरीक्षक वर्मा एवं पुलिस आरक्षक के साथ अपराधियों को चेक करने के लिए रवाना हुए थे चेकिंग के दौरान भण्डारी पेट्रोल पम्प पर मुखबिर द्वारा सूचना मिली की दो व्यक्ति गा्म चरोलीपाडा में नगर पालिका के द्वारा कचरा फेंके जाने वाले स्थान के सामने आम रोड पर दो सफेद रंग की केनों में ताडी भरकर खडे है सूचना पर बताए गये स्थान पर पहुचे वहॉ दो व्यक्ति सफेद केन लेकर खडे थे उन्हें पंचान एवं आरक्षक की मदद से घेरा बंदी कर पकडा


ओर उनका नाम पूछने पर उन्होने अपना नाम हिम्मत सिंह तथा दूसरे का नाम राकेश बताया दोनो के संयुक्त  आधिपत्य से 60 बल्‍क लीटर ताडी आरोपीगण से मौके पर से जप्त की गई उक्त‍ ताडी के संबंध में कोई लाईसेंस भी नही था पुलिस थाना कोतवाली द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर आरोपीगण को गिरफतार मान.न्यायालय के समक्ष पेश किए गए थे जहा से न्यायालय द्वारा आरोपीगण के जेल वारंट बनाकर जेल भेज दिया गया था दिनांक 07.11.2020 को आरोपी राकेश की ओर से अधिवक्ता के माध्य म से जमानत आवेदन पत्र माननीय विशेष न्यांयाधीश्‍ श्री एम. के. शर्मा साहब की न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था माननीय न्याायालय द्वारा आरोपी राकेश की जमानत निरस्त कर दी गई 


सुश्री सुरज वैरागी

मीडिया सेल प्रभारी


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