छतरपुर,-जिला अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी ने बताया कि घटना दिनांक 14/09/2020 की है। मृतिका नेहा सिंह की शादी दिनांक 28/06/2020 को अमर सिंह पिता राजासिंह निवासी चंदला से हुई थी। शादी के बाद मृतिका का पति अमर सिंह, ससुर राजा सिंह) सास मुन्नी बाई एवं देवर शिवम् उर्फ शिब्बू सिंह पल्सर मोटर साइकिल, फ्रिज, कपड़े धोने की मशीन एवं चार लाख रूपये नगद की मांग कर मृतिका के साथ मारपीट कर मृतिका से दहेज के लिये मायके वालो से मोबाइल से बात करवाते थे।
मृतिका की बाते टेप करते थे व उस पर चारित्रिक लांछन लगाते थे। मृतिका ने पति, सास, ससुर व देवर की प्रताड़ना से तंग आकर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा ली। घटना के आरोपीगण राजासिंह पिता स्वामीदीन सिंह, अमरसिंह पिता राजासिंह, शिवम सिंह पिता राजासिंह एवं श्रीमती मुन्नीबाई पति राजासिंह सभी निवासी नरसिंह मुहल्ला वार्ड नं0 11 चंदला को गिरफ्तार कर लिया गया था। मामले में थाना चंदला में धारा 304बी भा. द. वि. के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था।
आरोपिया श्रीमती मुन्नी बाई पति राजासिंह के द्वारा माननीय श्री के0एन0 अहिरवार, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लवकुशनगर जिला छतरपुर के न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया। शासन की ओर से श्री श्रीकेश यादव, अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुये तर्क प्रस्तुत किये। न्यायालय ने अभियोजन के तर्क से सहमत होते हुये आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।