सोमवार, 2 नवंबर 2020

मारपीट करने वाले आरोपीगण की जमानत निरस्त कर भेजा जेल


थाना पनवार का अप0क्र0 207/2020, भादवि0 की धारा 294, 323, 506, 326, 34 के अंतर्गत मारपीट करने वाले आरोपीगण 1. जयसिंह पटेल पिता रामबदन सिंह पटेल, उम्र-26 वर्ष, 2. रामकुशल पटेल पिता शिवमंगल पटेल, उम्र-68 वर्ष, दोनो निवासी बरतीकला थाना पनवार, जिला रीवा म0प्र0 का माननीय न्यायालय- जेएमएफसी त्योंथर, जिला रीवा द्वारा जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजा गया। 



मीडिया प्रभारी मो0 अफजल खान, एडीपीओ रीवा द्वारा बताया गया कि दिनांक 20.10.2020 को दोपहर करीब 2ः30 बजे फरियादी शिवमूरत तिवारी की पत्नी अपने घर के सामने मिट्टी का ओटा बनायी थी, जिसे विजय सिंह पटेल और उमरू सिंह पटेल खोद कर फेकने लगे। फरियादी की पत्नी ओटा खोदने से मना करने लगी तो आरोपीगण उसे मां-बहन की गालियां देते हुए हाथ मुक्के से मारने लगे। फरियादी की पुत्री उन्हे छुड़ाने गई तो आरोपी जयसिंह पटेल ने सबरी से उसके सिर में मार दिया जिससे खून बहने लगा तब फरियादी के दोनों लड़के गौरव तिवारी और दीपक तिवारी बीच-बचाव के लिए गए तो गौरव तिवारी को आरोपी रामकुशल पटेल ने लाठी से पीठ में मारा और दीपक तिवारी को उमरू पटेल ने डण्डा से हाथ में मारा। तब फरियादी हल्ला गोहार करते हुए दौड़ा तो आस-पड़ोस के लोग बीच-बचाव के लिए आए। आरोपीगण जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से चले गये। फरियादी ने उक्त घटना की रिपोर्ट थाना पनवार में लेख कराई। पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्व कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र एवं आरोपीगण को न्यायालय में प्रस्तुत किया।

मामले में आरोपीगण के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर आरोपीगण को जमानत का लाभ देते हुए रिहा किये जाने का निवेदन किया। शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री धीरज सिंह, तहसील-त्योंथर जिला रीवा द्वारा अपने तर्क प्रस्तुत किये गये और जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि अपराध गंभीर प्रकृति का है इससे फरियादी के परिजनों को और भी गंभीर चोटे आ सकती थी। तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजा गया। 



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