थाना कालीदेवी के क्षेत्राधिकार में आवेदक नाथू द्वारा पुलिस अधीक्षक झाबुआ को लिखित शिकायत प्रस्तुत की थी, कि अभियुक्तगण कैलाश, जामसिंह, मोहरसिंह, श्रीमति अनोतीबाई तथा शांतिलाल ने ग्राम रूपाखेड़ा पटवारी हल्का नंबर 13 के सर्वे क्रमांक 85 रकबा 2.40 हेक्टेयर भूमि दिनांक 24.03.2011 को ठूटिया पिता कमजी भाबोर को विक्रय की। उक्त रजिस्ट्री के दौरान आरोपीगण ने आवेदक नरसिंह के स्था्न पर आरोपी शांतिलाल को खड़ा कर, फर्जी तरीके से जालसाजी कर भूमि बेची गई।
उक्त आवेदन की जांच के उपरांत थाना कालीदेवी द्वारा धारा 420, 467, 468 तथा धारा 120बी भादवि के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट आरोपीगण के विरुद्ध दर्ज की गई। विवेचना के दौरान आरोपी शांतिलाल को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया था, जहां से न्यायालय द्वारा आरोपी शांतिलाल का जेल वारंट बनाकर जेल भेज दिया गया था। अपराध के चार अन्य आरोपीगण फरार है। आरोपी शांतिलाल की ओर से उसके अधिवक्ता द्वारा दिनांक 31.10.2020 को जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जो कि माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री राजेश गुप्ता साहब द्वारा आरोपी शांतिलाल की जमानत निरस्त कर दी गई।
उपरोक्त जानकारी मीडिया सेल प्रभारी, सुश्री सूरज वैरागी, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, जिला झाबुआ द्वारा दी गई।