गुरुवार, 5 नवंबर 2020

अवैध रूप से शराब बेचने वाले आरोपीगण को न्यायालय द्वारा कुल 3600 रूपये के अर्थदंड से एवं न्यायालय उठने तक की सजा



पेटलावद -अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी सुरेश जामोद द्वारा बताया कि अवैध रूप से शराब रखने एवं बेचने  वाले  आरोपीगण मदन पिता धनजी कटारा उम्र 28 साल निवासी रायपुरिया , कालु पिता मकना  मेडा उम्र 50 साल निवासी पंथबोराली,संतोष पिता अशोक  उम्र 36 साल निवासी झकनावद, चेनसिंह पिता भैरूलाल परमार उम्र 52 निवासी पेटलावद के विरुद्ध आबकारी  वृत पेटलावद द्वारा धारा 34( ए)आबकारी अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र न्यायालय पेटलावद में पेश किया गया माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री संजीव कटारे साहब द्वारा प्रत्येक आरोपीगणों को न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 900,900 ,900 ,900 रूपये कुल 3,600 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया!


 अभियोजन की ओर से पैरवी एडीपीओ श्री प्यारेलाल चौहान द्वारा की गई    !

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