मंगलवार, 3 नवंबर 2020

ई-रिक्शा चालक को तेज आवाज में डेक बजाना पड़ा महँगा, न्यायालय ने किया दण्डित



मुरैना। सहायक मीडिया सेल प्रभारी (अभियोजन) रश्मि अग्रवाल ने जानकारी देते हुये बताया कि, थाना अम्बाह के एसआई विवेक राय दिनांक 08/10/20 को दौराने कस्वा भ्रमण किला रोड़ पहुंचे जहाँ शासकीय स्कूल किला रोड़ के पास एक तीन पहिया लाल रंग की टमटम मिनी मेट्रो वाहन क्र.एमपी06 आर 1662 का चालक अपने वाहन मे एक साउन्ड सिस्टम एवं दो तुरई ,इनवर्टर ,बैट्री लगाकर अत्यधिक तीव्र आवाज मे साउन्ड सिस्टम बजाते हुये पाया गया ।


 जिसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम रविन्द्र उर्फ हेमन्त सखवार पुत्र माखन सखवार उम्र 22 साल निवासी वार्ड क्र.10 माता कोलोनी जग्गा चौराहा अम्बाह का होना वताया जिससे टमटम पर साउन्ड सिस्टम लगाकर बजाने की बैध अनुमती चाही गई तो अपने पास न होना वताया जो आगामी लोक सभा उपचुनाव के दौरान लागू आचार संहिता का उल्लंघन करने से उक्त आरोपी के विरुद्ध म.प्र.कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की धारा 7/15 के तहत दण्डनीय पाया जाने से, तीन पहिया लाल रंग की टमटम मिनी मेट्रो वाहन क्र. एमपी06 आर 1662 , एक साउन्ड सिस्टम , दो तुरई, इनवर्टर, दो बैट्री मय डोरी व लीड के आरोपी से विधिवत जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया। बाद थाना वापस आकर आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर चालान जेएमएफसी अम्बाह न्यायालय में पेश किया। जहां पर न्यायालय ने आरोपी को दोषसिद्ध कर, 1000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया। उक्त प्रकरण में पैरवी एडीपीओ गिरजेश खत्री के द्वारा की गई।

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