रविवार, 30 अगस्त 2020

शासकीय स्कूल में चोरी करने वालों को उनसे सामान जप्त होने से सत्र न्यायालय ने जमानत खारिज की


 गुना। अपर सत्र न्यायालय चाचौड़ा ने शासकीय सामान चोरी करने वाले आरोपी नैनक राम पुत्र बाबू लाल, हेमराज पुत्र रामप्रसाद निवासी चांदपुरा जिला बारा राजस्थान का जमानत आवेदन निरस्त किया। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि आरोपी गण पर दिनांक 01/08/2020 को शा.मा. विद्यालय बॉकखेड़ा के स्कूल के कम्यूटर, सीपीयू, प्लास्टिक की कुर्सियां, कूलर, दो गैस सिलेण्डर आदि सामान कीमत करीब 50 हजार रूपये की चोरी करने का आरोप है। जिसकी रिपोर्ट थाना मृगवास में धारा 457,380 भादवि के तहत की गई और अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया पुलिस ने दोनों मुलजिम से चोरी गया सामान जप्त किया है जिससे आरोपी गण की अपराध में संलिप्तता स्पष्ट होती है एवं शासकीय विद्यालय में चोरी की घटना की जाना अपराध को गंभीर बनाती है इसी आधार पर न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए जमानत आवेदन खारिज किया।


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