रविवार, 30 अगस्त 2020

समाज में गलत संदेश जाने के आधार पर सत्र न्यायालय ने दुष्कर्मी की जमानत खारिज की

 


गुना। अपर सत्र न्यायालय चाचौड़ा ने गलत नियत से घर में घुसकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी भीकम पुत्र रामदयाल का जमानत आवेदन निरस्त किया। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि दिनांक 11/8/2020-12/8/2020 की दरम्यानी रात फरियादी के जेठ के मकान में पीडि़ता सो रही थी तभी अचानक कमरे की छत की खपरैल तोड़कर राजकुमार मीना एवं भीकम मीना कमरे के अन्दर आकर पीडि़ता के साथ दुष्कर्म किया! उक्तर रिपोर्ट थाना चाचौड़ा में धारा 376डी, 457 भादवि एवं 5/6 pocso एक्ट में अपराध क्रमांक 371/20 पर पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया अभियोजन द्वारा तर्क दिए गए की अपराध नाबालिग बालिका के साथ हुआ है एवं गंभीर प्रकृति का है तब न्यायालय ने कहा कि यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाता है तो इससे समाज में गलत संदेश जावेगा एवं जमानत आवेदन खारिज कर दिया।


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