शनिवार, 29 अगस्त 2020

सट्टा एक्ट के मामले में आरोपी को न्यायालय ने किया दण्डित’’

मुरैना। मीडिया सेल प्रभारी (अभियोजन) डाॅ. रश्मि वैभव शर्मा ने घटना के बारे में बताया कि, दिनांक 21.07.2020 को थाना अम्बाह के उ.नि. जगदीश गुप्ता ने मुखबिर से मिली के सूचना के आधार पर तस्दीक कर ग्राम झारन का पुरा से आरोपी महेश सिंह सखवार पुत्र तोताराम निवासी - ग्राम झारन का पुरा को सट्टा खिलाते पकड़ा था। उक्त व्यक्ति की तलाशी लेने पर सट्टा पर्ची, 1110 रूपये नगद व एक डोट पैन्सिल मिले थे। आरोपी का कृत्य धारा 4(क) सट्टा एक्ट के तहत दण्डनीय होने से उक्त सामान व पैसे को जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। थाना वापस आकर अपराध पंजीबद्ध कर चालान जे.एम.एफ.सी. अम्बाह न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने सुनवाई के दौरान आरोपी को दोषसिद्ध कर न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से एडीपीओ गिरजेश खत्री ने पक्ष रखा।


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