रविवार, 30 अगस्त 2020

अवैध शराब परिवहन करने वाली कार का  सुपर्दगी आवेदन निरस्त

सागर। न्यायालय-    न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुश्री अरुंधति ककोडिया, देवरी जिला सागर  के न्यायालय ने  कार एम पी 49 सी 5528 का प्रस्तुत सुपुर्दगी आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी कपिल पांडे ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि  प्रकरण में जप्तशुदा वाहन में 17 पेटी देशी लाल मसाला शराब रखी पाई गई। जिसमें 850 पाव कुल 153 लीटर शराब का अवैध परिवहन करते हुए आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के अंतर्गत वाहन जप्त किया गया। थाना महाराजपुर में उक्त अपराध धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत पंजीबद्ध किया गया। आवेदक द्वारा उक्त अपराध में प्रयोग की गई वाहन कार क्रमांक एमपी 49 सी 5528 का सुपुर्दगी आवेदन न्यायालय में पेश किया गया। जहां अभियोजन ने सुपर्दगी आवेदन का विरोध करते हुए महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किये।  न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर  प्रस्तुत  सुपर्दगी हेतु धारा 457 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया। सौरभ डिम्हा मीडिया प्रभारी (अभियोजन) जिला सागर म.प्र.


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