रविवार, 30 अगस्त 2020

अवैध शराब में प्रयोग की जाने वाली मोटरसाइकिल का सुपर्दगी आवेदन निरस्त

दि सागर। न्यायालय-    न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी संजना मालवीया, रहली जिला सागर  के न्यायालय ने  मोटरसाइकिल एम पी 15 एम पी 8852 का प्रस्तुत सुपुर्दगी आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी लोकेश दुबे ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि  आरोपी द्वारा एक मोटरसाइकिल पर चार प्लास्टिक के कुप्पे जिसमें से प्रत्येक कुप्पे में 15-15 लीटर महुआ की शराब कुल 60 लीटर शराब जप्त की गई । जप्तशुदा वाहन अवैध रूप से अत्यधिक मात्रा में शराब की बिक्री किए जाने में प्रयुक्त होना पाया गया। चौकी बलेह थाना रहली में उक्त अपराध अंर्तगत धारा 34(2) आबकारी अधिनियम एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्व किया गया। अधिवक्ता ने  उक्त अपराध में प्रयोग की गयी मोटरसाइकिल एम पी 15 एम पी 8852 का सुपर्दगी आवेदन न्यायालय में पेश किया। जहां अभियोजन ने सुपर्दगी आवेदन का विरोध करते हुए महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किये।  न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर प्रस्तुत  सुपर्दगी हेतु धारा 457 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया। सौरभ डिम्हा मीडिया प्रभारी (अभियोजन) जिला सागर म.प्र.


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