रविवार, 30 अगस्त 2020

शराब का परिवहन करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

  सागर। न्यायालय- श्रीमान रघुवीर प्रसाद पटेल अपर सत्र न्यायाधीश, देवरी जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी  असनेश लोधी का जमानत का आवेदन  निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से वरिष्ठ सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी कपिल पांडे देवरी जिला सागर ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है  दिनांक 6 फरवरी 2020 को  रात करीब 10:50  पर नयापुरा नाला के पास  गौरझामर में  आरोपी असनेश एवं  अन्य सहअभियुक्त के द्वारा  सफेद रंग की  अल्टो कार से  स्कूटी में शराब रखते  समय  पुलिस द्वारा  अल्टो कार की तलाशी किए जाने पर  6 पेटी  शराब तथा पास में रखी स्कूटी से  3 पेटी  कुल 81 लीटर  अवैध शराब पाए जाने से  संबंधित है।  पुलिस द्वारा आरोपी के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 34(2) पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। जहां आरोपी  द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी  असनेश लोधी का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 439 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया। सौरभ डिम्हा मीडिया प्रभारी (अभियोजन) जिला सागर


भाजपा ने जारी की बुरहानपुर के 45 वार्ड प्रत्याशियों की सूची,3 को रखा होल्ड पर

बुरहानपुर (इक़बाल अंसारी) भारतीय जनता पार्टी संभागीय कार्यालय इन्दौर की संभागीय चयन समिति के संयोजक श्री मधु वर्मा एवं श्री गजेंद्र पटेल के ...