शनिवार, 29 अगस्त 2020

अवैध रेत चोरी के आरोपियों की दूसरी बार अग्रिम जमानत निरस्त --

ट्रेक्टर ट्रालियों से अवैध रेत चोरी करने वाले आरोपियों का द्वितीय अग्रिम जमानत आवेदन छतरपुर प्रथम अपर सत्र न्यायालय ने निरस्त कर दिया। एडीपीओ/जिला अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी ने बताया कि घटना दिनांक 10 जून 2020 को यातायात थाना स्टाफ को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि दो ट्रेक्टर चोरी से रेत भरकर देरी रोड तरफ से आ रहे है। मुखबिर की सूचना पर गल्ला मंडी सटई रोड के पास पहुचने पर पुलिस ने देखा कि एक ट्रेक्टर चालक अन्नू आदिवासी व दूसरा ट्रेक्टर चालक लोकेन्द्र यादव तथा तीसरा टेक्टर चालक हरप्रसाद रैकवार मय रेत ले जा रहे थे। उक्त ट्रेक्टरों का रजिस्ट्रेशन नम्बर नही था । तीनो ट्रेक्टरों की लगी ट्रालियों में अवैध रेत फुल डाला तक भरी हुई थी। तीनों ट्रेक्टरों ट्राली मय रेत के जप्त कर ट्रेक्टर मालिक एवं चालको के विरूद्ध थाना सिविल लाईन में अपराध पंजीबद्ध किया गया। ट्रेक्टर मालिक कैलाश एवं प्रेमलाल ने न्यायालय में जमानत आवेदन दिया। सुनवाई के दौरान  अभियोजन की ओर से प्रवेश अहिरवार, अति. जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुये तर्क प्रस्तुत किये। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्री सुधांशु सिन्हा ने तर्क से सहमत होते हुए आरोपियों के अग्रिम जमानत आवेदन को निरस्त कर दिया।


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