न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मनीष कुमार पारिख तहसील भितरवार जिला ग्वालियर ने अवैध रूप से बन्दूक व जिन्दा राउण्ड रखते हुए जमीन के ऊपर विवाद करने बाले आरोपी जितेन्द्र रावत पुत्र स्व. श्री हरिनाम सिंह रावत निवासी दीदार कालोनी डबरा को 1वर्ष 6 माह के कारावास और 1000 रुपये के जुर्माने से दण्डित किया
घटना संक्षिप्त में इस प्रकार कि दिनांक 16/5/12 को थाना भितरवार के थाना प्रभारी को सूचना प्राप्त हुई कि एस. डी. एम. कोर्ट परिसर में कोई झगडा हो रहा है उक्त सूचना पर पुलिस ने घटनास्थल पर पहुँच कर देखा तो झगड़ा करने बाले आरोपी जितेन्द्र के हाथ मे एक बारह बोर की टूटी हुई बन्दूक थी जो झगड़े के दौरान टूट गई थी।आरोपी से उक्त बन्दूक के सम्बंध में वैध दस्तावेज माँगने पर कोई वैध दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किया और नाही उसे रखने का कोई वैध आधार बताया जिस पर से उक्त बंदूक जप्त कर आयुध अधिनियम की धारा 25,27,30 के अन्तर्गत प्रकरण पंजीबद्व कर अभियोगपत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया
उक्त प्रकरण में शाशन की तरफ से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी राधाबल्लभ भारद्वाज ने पैरवी की
राधाबल्लभ भारद्वाज
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी
तहसील भितरवार जिला ग्वालियर