घटना का संक्षिप्त विवरण :- दिनांक 7/04/2011 को समय दोपहर 3:15 के आसपास खाद्य निरीक्षक लोकेंद्र सिंह ने अपनी टीम के साथ निरीक्षण एवं नमूने लेने लिये उपस्थित होने के दौरान मैसर्स. सुदर्शन जैन किराना स्टोर मोर बाजार स्थित दुकान का निरीक्षण किया निरीक्षण के दौरान मानव उपभोग के विक्रय के लिये दुकान पर रखे कुट्टू के आटे में मिलावट का संदेह होने के कारण उसका नमूना लिया गया उक्त नमूने को राज्य खा खाद्य प्रयोगशाला लोक विश्लेसक की रिपोर्ट हेतु भेजा गया था रिपोर्ट में उक्त आटा मानक स्तर का न होकर उपमिश्रित होना पाया गया ।
उसके पश्चाद दिनांक 25/07/2011 को खाद्य निरीक्षण द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों से राय लेकर परिवाद पत्र पेश किया खाद्य अपमिश्रण अधिनियम 1954 की धारा 7(¡), ¡¡¡(v) सहपठित धारा 16(1) प्रस्तुत किया गया जिस पर से माननीय न्यायालय श्रीमान एम एन एच रिजवी न्यायिक मजिस्ट्रेट ग्वालियर ने केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला की रिपोर्ट के आधार पर जिसमें कि कुट्टू के आटे में निर्धारित मात्रा से अधिक एफ्लाटोक्सिन पाया गया एवं जीवित तथा मृत कीट पाये जाने के कारण उक्त कुट्टू का अमानक होकर अपमिश्रित पाया जाने से आरोपी सुदर्शन जैन पुत्र चंद्रसेन जैन निवासी खुर्जेवाला मोहल्ला दौलत गंज ग्वालियर को दोषी पाते हुए 06 माह का कारावास एवं ₹1000 के जुर्माने से दंडित किया।
उक्त प्रकरण में शाशन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अजय कुमार शर्मा ग्वालियर के द्वारा की गई।
अजय कुमार शर्मा सहा.जिला लोक अभियोजन अधिकारी
जिला ग्वालियर (म.प्र)