गुरुवार, 28 जनवरी 2021

नाबालिक लड़की के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 7 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 रुपए का अर्थदंड की सजा।


न्यायालय श्रीमान आरबी यादव अपर सत्र न्यायाधीश पाटन जिला जबलपुर कि न्यायालय में दिनांक 28/1/2021 को विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 03/2020 धारा 10 सहपठित धारा 9 (एम) पोक्सो एक्ट के तहत आरोपी मोहन बेड़िया ग्राम  हण्डा (बरौदा) थाना पाटन को दोषसिद्ध पाकर धारा 10 सहपठित धारा 9(एम) पोक्सो एक्ट में 7 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।


अभियोजन अधिकारी कार्यालय पाटन जिला जबलपुर के सहायक मीडिया सेल प्रभारी श्री संदीप जैन (सहायक जिला अभियोजन अधिकारी) द्वारा बताया गया कि घटना दिनांक 18/2 /2020 को दिन के करीब 1:30 बजे थाना पाटन के अंतर्गत ग्राम हण्डा में अव्यस्क 6 वर्षीय अबोध बालिका अपनी सहेली के साथ  स्कूल पैदल जा रही थी मंदिर के पास गांव के मोहन बेड़िया ने फरियादिया का बुरी नियत से हाथ पकड़ कर छेड़छाड़ की ।फरियादी की रिपोर्ट पर थाना पाटन द्वारा अपराध क्रमांक 89/18 धारा 354a 354 भादवि एवं धारा 7,8 पॉक्सो एक्ट का मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया प्रकरण में की विवेचना उप निरीक्षक अर्चना सल्लाम पाटन द्वारा की गई।


          प्रभारी उपसंचालक /जिला अभियोजन अधिकारी श्री शेख वसीम के मार्गदर्शन में श्री संदीप जैन (विशेष लोक अभियोजक/ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी) तहसील पाटन जिला जबलपुर के द्वारा उक्त प्रकरण में माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर सशक्त पैरवी की एवं 8 साक्षियों को परिक्षित कराया गया।

श्री संदीप जैन (विशेष लोक अभियोजक/सहायक जिला अभियोजन अधिकारी) के तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को धारा 10 सहपठित धारा 9 एम पोक्सो एक्ट में 7 साल का कठोर कारावास एवं 1000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।



              संदीप जैन 

सहायक मीडिया सेल प्रभारी/ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी तहसील पाटन जिला जबलपुर

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