गुरुवार, 28 जनवरी 2021

नाबालिका के साथ छेडछाड करने वाले को हुई सजा।

जिला मीडिया प्रभारी (अभियोजन) सुश्री सूरज वैरागी द्वारा बताया गया कि न्यायालय श्रीमान संजय चौहान सा. माननीय विशेष अपर सत्र न्याजयाधीश झाबुआ, जिला झाबुआ द्वारा आरोपी मांजू को 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 10,000/- रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से प्रकरण में संपूर्ण संचालन श्री एस.एस. खिंची, विशेष लोक अभियोजक, जिला झाबुआ द्वारा किया गया।


घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि नाबालिक पीडिता द्वारा चौकी पिटोल जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाई की घटना दिनांक 11.03.2015 को वह घर पर अकेली थी कि शाम करीबन 4:00 बजे उसके पहचान का मांजू पिता हिमला उसके घर आया और बोला कि उसका पिता कहां है उसने बोला कि उसके माता-पिता खेत पर गेहूं निकालने गए है तो मांजू बोला कि तुम्हापरे पिताजी का मो.न. बताओ उसके बाद आरोपी मांजू बोला की मुझे भी तुम्हांरे खेत पर लेकर चल मेरे यहां झगडा हो गया है तो तेरे पिताजी से बात करनी है तो पीडिता ने खेत जाने से मना किया तो मांजू बोला कि बहुत जरूरी है तुम्हे चलना पडेगा तब वह मांजू के साथ चली गई व रास्तेल में खेत आया जहां मक्का  की फसल खडी थी मांजू उसे बोला कि भुट्टा तोडकर ला तो उसने मना किया और वह आगे चल रही थी तभी पास में नाले पर मांजू ने उसे बुरी नियत से जमीन पर गिरा दिया और उसके कपडे उतारने लगा इतने में पीडिता के चिल्ला ने पर उसके पहचान का व्याक्ति आ गया तो आरोपी उसे छोडकर भाग गया।

पीडिता ने घटना के संबंध में उसके माता-पिता व भाई को बताया पुलिस थाना कोतवाली द्वारा अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया विचारण के दौरान माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी मांजू पिता हिमला निवासी ग्राम घाटिया को दोषी पाते हुए दिनांक 28.01.2021 को निर्णय पारित करते हुए, धारा 354 भादवि में 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3000/- रूपये अर्थदण्ड तथा धारा 7/8 पॉक्सो अधिनियम के तहत 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 7000/- रूपये के अर्थदण्ड  से दंडित किया गया। अर्थदण्ड कि राशि में से 5000/- रूपये पीडिता को क्षतिपूर्ति के रूप में दिलावाई जाने का भी आदेश मा. न्यायालय द्वारा किया गया। 


             सुश्री सूरज वैरागी, एडीपीओ

             जिला मीडिया प्रभारी (अभियोजन)

           जिला झाबुआ (म.प्र.)

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