शुक्रवार, 29 जनवरी 2021

नाबालिग का अपहरण कर बलात्कार करने वाले आरोपी की जमानत याचिका खारिज*

दिनांक 17/09/2020 को अभियुक्त नीरज राय ने अपने दोस्त आकाश लोधी के साथ मिलकर  पीड़िता का अपहरण किया गया और बरगी ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। उसके बाद आरोपी के पिता ने पीड़िता को अपने दोस्तो के साथ लाकर जबलपुर में छोड़ दिया।


फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर थाना तिलवारा के  अपराध क्रमांक 404/2020 धारा 363, 376(2)(n), 120 बी, 506 भादवि एवं 3/4 पॉस्को का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अभियुक्त आकाश लोधी को गिरफ्तार कर विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) श्रीमती संगीता यादव के समक्ष पेश किया गया। शासन की ओर से प्रभारी उपसंचालक श्री शेख वसीम के निर्देशन में अति. जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती स्मृतिलता बरकड़े के द्वारा शासन का पक्ष रखते हुये जमानत आवेदन का विरोध करते हुये बताया कि यदि  आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाता हैं तो आरोपी साक्ष्य को प्रभावित कर सकता हैं जिससे समाज में न्याय के प्रति विपरीत संदेश पहुॅचेगा। अभियोजन द्वारा दिए गए तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया ।


                                         

भगवत उइके 

मीडिया सेल प्रभारी/सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी जबलपुर

जिला- जबलपुर (म0प्र0)

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