गुरुवार, 28 जनवरी 2021

अवैध स्मैक कब्जे में रखने वाले आरोपी को 18 माह का सश्रम कारावास व 10,000रू. जुर्माना।*

नीमच। श्री विवेक कुमार, विशेष न्यायाधीश, (एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985) नीमच के द्वारा 70 ग्राम स्मैक अवैध रूप से अपने कब्जे में रखने वाले आरोपी सईद उर्फ सईदू पिता मोहम्मद समी, उम्र-40 वर्ष, निवासी ईदगाह के पास, थाना नीमच केंट, जिला-नीमच म.प्र. को 18 माह के सश्रम कारावास एवं 10,000 रूपये जुर्माने से दण्डित किया।


श्री मनीष जोशी, लोक अभियोजक द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि घटना लगभग 06 वर्ष पूर्व की होकर दिनांक 11.05.2015 की है। घटना दिनांक को पुलिस थाना नीमच केंट में पदस्थ एस.आई. के. के. वसुनिया को मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति ईदगाह के पास पर अवैध स्मैक लेकर आने वाला हैं। मुखबिर सूचना के आधार पर वह मय फोर्स, पंचान व सर्च वारण्ट ईदगाह के पास पहुॅचकर नाकाबंदी किये जाने पर मुखबिर द्वारा बताये हुलिये का व्यक्ति पैदल-पैदल आता दिखा, जिसको रोककर उसकी तलाशी लिये जाने पर अण्डरवेयर के अंदर बने गुप्त जेब में दो पाॅलिथिन की थैलिया मिली, जिसमें कुल 70 ग्राम स्मैक अवैध रूप से होना पायी गई। जिस पर से स्मैक को जप्त कर व आरोपी को गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध पुलिस थाना नीमच केंट में अपराध क्रंमाक 234/2015, अंतर्गत धारा 8/21(ख) एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के अंतर्गत पंजीबद्व किया गया। शेष विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र विशेष न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।


अभियोजन द्वारा न्यायालय में विवेचक, जप्ती अधिकारी, सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर आरोपी द्वारा अवैध रूप से स्मैक को अपने कब्जे में रखने के अपराध को प्रमाणित कराकर आरोपी को कठोर दंड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया। जिस पर से *श्री विवेक कुमार, विशेष न्यायाधीश, (एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985) नीमच* द्वारा आरोपी को धारा 8/21(ख) एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के अंतर्गत 18 माह के सश्रम कारावास एवं 10,000रू. जुर्माने से दण्डित किया गया। न्यायालय में शासन की ओर स पैरवी *श्री मनीष जोशी, लोक अभियोजक, नीमच* द्वारा की गई।




(रितेश कुमार सोमपुरा)

ए.डी.पी.ओ. एवं मीडिया सेल प्रभारी,

जिला अभियोजन कार्यालय

जिला-नीमच (म0प्र0)

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