गुरुवार, 28 जनवरी 2021

तूफान वाहन चोरी करने वाले आरोपीगण को हुई सजा


जिला मीडिया प्रभारी (अभियोजन) सुश्री सूरज वैरागी द्वारा बताया गया कि   न्यायालय सुश्री प्रतिभा वास्क ले न्या्यिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला झाबुआ द्वारा तूफान वाहन चोरी करने वाले आरोपीगण को 2-2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 100-100 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।


प्रकरण में शासन की ओर से संपूर्ण संचालन श्रीमती मनीषा मुवेल, एडीशनल डीपीओ, जिला झाबुआ किया गया। घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 02.07.2019 को फरियादी नंदा ने रिपोर्ट लेखबद्ध करवाई कि उसकी तूफान जीप क्रमांक एमपी 11 बीई 0340 सिल्वर कलर की जो उसके घर के सामने खड़ी थी। रात करीबन 01:00 बजे घर के बाहर देखी तो उस समय उसकी तूफान जीप उसके घर के बाहर खड़ी थी उसके बाद वह अंदर जाकर सो गया। सुबह करीबन 07:00 बजे दूध वाले आवाज लगाई तो घर के बाहर आया और देखा तो उसकी तूफान जीप नहीं थी। आस-पास पता किया कहीं नहीं मिली इस सम्बन्ध में पुलिस थाना रानापुर में फरियादी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई। विवेचना के दौरान अभियुक्तगण धर्मेन्द्र दिवान, विमल और मिनेश से पूछताछ करने पर अभियुक्तगण ने बताया कि घटना दिनांक को उन्हों ने वाहन चुराया था तथा उक्त वाहन ग्राम कागझर में छुपाकर रखा था। अभियुक्तगण के बताये अनुसार चोरी किए गए वाहन को बरामद किया गया था और आरोपीगण को गिरफ्तार भी किया गया था। विचारण के दौरान न्यायालय सुश्री प्रतिभा वास्कले न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला झाबुआ, आरोपीगण को दोषी पाते हुए धर्मेन्द्र, दिवान, विमल और मिनेश को धारा 379/34 भा.दं.वि. में 2-2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 100-100 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। 

 सुश्री सूरज वैरागी, एडीपीओ

             जिला मीडिया प्रभारी (अभियोजन)

          

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