गुरुवार, 28 जनवरी 2021

फसल बीमा राशि में हेरा-फेरी करने वाले आरोपी को 05 वर्ष के कठोर कारावास एवं 50,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

 न्यायालय श्रीमान मुकेश नाथ, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय, महिदपुर जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी ईश्वरसिंह पिता गोरधन सिंह परिहार, उम्र 53 वर्ष, निवासी-ग्राम कासौन तहसील महिदपुर जिला उज्जैन को धारा 467 भादवि को 05 वर्ष का कठोर कारावास और 50,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया


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       उप-संचालक डाॅ0 साकेत व्यास (अभियोजन) ने घटना अनुसार बताया कि फरियादी कालूसिंह पिता मोहनसिंह सौंधिया द्वारा दिनांक 25.11.2014 को पुलिस थाना राघवी पर उपस्थित होकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि सेवा सहकारी संस्था मर्यादित कासोन तहसील महिदपुर जिला उज्जैन के प्रबंधक आरोपी ईश्वरसिंह परिहार द्वारा सोयाबीन फसल वर्ष 2013 की बीमा राशि के वितरण मंे की गई गंभीर अनियमितता की जांच के संबंध में विधायक-तहसील महिदपुर द्वारा कलेक्टर महादेय उज्जैन को एक लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, इसके बाद एम.के. माथुर प्रबंधक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित उज्जैन को जांचकर्ता अधिकारी नियुक्त कर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। इसके बाद एम.के. माथुर द्वारा फसल बीमा 2013 के हितग्राही सदस्यों की प्राप्त क्लेम की राशि के संबंध में जाॅच की गई। जांच करने पर पाया गया कि प्रबंधक आरोपी ईश्वर द्वारा फसल बीमा 2013 के अंतर्गत लगभग 36 हितग्राहीयों की राशि जिनकी क्लेम की गई उतनी राशि प्राप्त थी लेकिन उनकी राशि उनके खाते में जमा न करते हुए कम राशि उनके खाते में जमा की गई। आरोपी ईश्वर द्वारा दस्तावेजों में सफेद स्याही लगाकर काटछांट और हेराफेरा की है। फरियादी के रिपोर्ट पर आरोपी ईश्वर सिंह के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया। आवश्यक अनुसंधान पश्चात् अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया। अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया गया। 

प्रकरण में पैरवी श्री अजय वर्मा, एजीपी तह0 महिदपुर जिला उज्जैन द्वारा की गयी। 

      

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