सोमवार, 25 जनवरी 2021

*नाबालिक की लज्जा भंग करने वाले आरोपी को पांच वर्ष का कठोर कारावास तथा एक हजार रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित*



               माननीय न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती दीपिका मालवीय सतना द्वारा आरोपी रमेश साकेत उर्फ लाला उम्र 34 तनय रामकुमार साकेत निवासी सिटहटा थाना कोलगवां के अपराध क्रमांक586/19  को  लैगिंक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 10 में पांच वर्ष के कठोर कारावास और 1000 रू0 के अर्थदण्ड  से दण्डित किया गया । मामले में राज्य की ओर से डीपीओ रामपाल सिंह द्वारा पैरवी की गई ।


अभियोजन प्रवृक्ता हरिकृष्ण त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी दिनांक 25/04/2019  को समय लगभग 22:30 बजे थाना कोलगवां परिक्षेत्रान्तर्गत ग्राम सिजहटा नहर के पास एकान्त मे ले जाकर 12 वर्ष से कम आयु की अभियोक्त्री की चड्डी व बिरजिस उतारी एवं उसके गाल को चूमकर बलात्संग का प्रयास किया तथा अभियोक्त्री  की लज्जा भंग करने के आशय से गुरूत्तर लैंगिक हमला कारित किया ।  पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध  354  एबी  सहपठित धारा 511 पोक्सो एक्ट  की धारा  5 /6 मे  प्रकरण कायम कर आरोपी केा गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया । विचारण के दौरान  आरोपी के विरुद्ध 354b  एवं  पास्को एक्ट की धारा 9 / 10  का अपराध  प्रमाणित पाया गया । पास्को एक्ट में  भारतीय दंड संहिता  354b की अपेक्षा गुरुतर दंड  होने के कारण  9 / 10 के अंतर्गत दंडित किया गया  




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