बुधवार, 21 अक्तूबर 2020

दहेज मृत्‍यू करने वाले आरोपीगण का जमानत आवेदन निरस्त

  


माननीय न्यायालय प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती पूनम सिंह सतना द्वारा थाना सिटी कोतवाली के अपराध क्र0 650/2020 अंतर्गत धारा 498(ए), 304(बी)/34 , दहेज प्रतिषेध अधि0 ¾ के अन्त0र्गत अभियुक्तत मनीष विश्वकर्मा , शिवकुमार विश्वकर्मा, श्रीमती सावित्री विश्वकर्मा, शनि उर्फ आशीष विश्वेकर्मा , आरती विश्वकर्मा सभी निवासीगण डालीबाबा थाना कोतवाली जिला सतना का आवेदन निरस्त किया गया ।  मामले में राज्य की ओर से एडीपीओ चेतन शाक्यवार द्वारा का जमानत आवेदन का विरोध किया गया । 


         अभियोजन सहा0 प्रवृक्ता संदीप कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतिका श्रीमती नीलम विश्वकर्मा की शादी दिनांक 18/06/2017 को मनीष विश्वकर्मा के साथ सतना में हुई थी शादी के बाद से मृतिका का पति मनीष विश्वकर्मा सास सावित्री विश्ववकर्मा ससुर शिवकुमार विश्वकर्मा देवर आशीष विश्वकर्मा ननद पूजा विश्वकर्मा , आरती विश्वकर्मा एवं नंदोई राजू विश्वककर्मा के द्वारा चार पहिया गाडी खरीदने के लिये तथा नगदी पांच लाख रू0 की मांग कर मृतिका के साथ मारपीट तथा प्रताडित करते थे । दिनांक 13/10/2020 की रात्रि को भी उक्त सभी लोगो के द्वारा तथा घटना दिनांक को मृतिका के पति के द्वारा उक्त मांग को लेकर मृतिका के साथ मारपीट कर क्रूरता का व्यवहार किया गया इसी प्रताडना से विवश होकर दिनांक 13/10/2020 करीब चार बजे श्रीमती नीलम विश्वकर्मा ने अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा लिया उसके पश्चात उसी दिनांक को  उपचार के दौरान मृतिका ने अपने मृत्युुकालीन कथन मे ससुराल वालो की प्रताडना से तंग आकर स्वंय मिट्टी का तेल डालकर आग लगाना बताई थी । दिनांक  15/10/2020 को  उसकी मृत्यू  हो गई । 



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