शुक्रवार, 23 अक्तूबर 2020

नाबालिग के साथ छेडछाड करने वाले आरोपी का न्यायालय ने जमानत आवेदन किया निरस्त।



द्वितीय अपर सत्र न्‍यायाधीश खरगोन द्वारा नाबालिग के साथ छेडछाड करने वाले आरोपी का किया जमानत आवेदन खारिज।


कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के सहायक मीडिया प्रभारी एडीपीओ रमेश विजारनया ने बताया कि दिनांक 29-09-2020 को नाबालिग पीडिता मसाला बेचने वाले आरोपी कान्हा  पिता भगवान उम्र 35 वर्ष निवासी संजय खरगोन के घर मसाला लेने गई तभी लाईट बंद हो गई आरोपी कान्हा ने पीडिता को अकेला देखकर अंधेरे का फायदा उठाकर उसके साथ छेडखानी की। पीडिता आरोपी के घर से रोते हुई अपने घर आयी और उक्त घटना अपनी मां को बतायी। पीडिता के परिवार वालों ने उक्त घटना की रिपोर्ट पुलिस कोतवाली खरगोन पर दर्ज करायी। पुलिस कोतवाली खरगोन द्वारा आरोपी कान्हा  को गिरफ्तार कर न्यायालय खरगोन में पेश किया जहां से उसे जेल भेज दिया। आरोपी जेल में निरूद्ध है इस आधार पर आरोपी की ओर से न्याायालय खरगोन में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया उक्त जमानत आवेदन का विरोध  लोक अभियोजक खरगोन श्री रमेश विजारनया ने किया जिनके विधिक तर्कों से सहमत होकर माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायालय खरगोन द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया ।



भाजपा ने जारी की बुरहानपुर के 45 वार्ड प्रत्याशियों की सूची,3 को रखा होल्ड पर

बुरहानपुर (इक़बाल अंसारी) भारतीय जनता पार्टी संभागीय कार्यालय इन्दौर की संभागीय चयन समिति के संयोजक श्री मधु वर्मा एवं श्री गजेंद्र पटेल के ...