गुरुवार, 22 अक्तूबर 2020

वन रक्षक के साथ मारपीट करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त


थाना पनवार का अप0क्र0 203/2020, भादवि0 की धारा 294, 353, 323, 506, के अंतर्गत मारपीट करने वाले आरोपी लालमन कोल पिता मालिक कोल, उम्र-32 वर्ष, निवासी कोलुआपुर थाना पनवार, जिला रीवा म0प्र0 का माननीय न्यायालय- जेएमएफसी त्योंथर, जिला रीवा द्वारा जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजा गया। 


मीडिया प्रभारी मो0 अफजल खान, एडीपीओ रीवा द्वारा बताया गया कि दिनांक 16.10.2020 को फरियादी रमेश कुमार गौतम (वन रक्षक गुर्दरी पूर्वी वन परिक्षेत्र अतरैला) लगभग 02ः00 बजे दिन में वनमण्डल अधिकारी के आदेशानुसार अतिक्रमण क्षेत्र का माबाईल मैपिंग का शासकीय कार्य कर रहा था। फरियादी जैसे ही कुसुमकली कोल पति दशरथ कोल के जमीन का मैपिंग कर रहा था तभी आरोपी लालमन कोल आया और फरियादी को मां-बहन की गालियां देते हुए कहा कि पहले मेरी मैपिंग कर। फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरोपी लालमन कोल अपने हाथ में लिए डण्डे से फरियादी के ऊपर वार किया जिससे फरियादी के बाये हाथ की कलाई में चोट लग गई और फरियादी जमीन पर गिर गया तब आरोपी फरियादी को लात घूंसे से मारने लगा। हल्ला गोहार सुनकर आसपास के लोग आये और बीच-बचाव किया, आरोपी दोबारा मिलने पर जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से चला गया। फरियादी ने उक्त घटना की रिपोर्ट थाना पनवार में लेख कराई। पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्व कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र एवं आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत किया।

मामले में आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर आरोपी को जमानत का लाभ देते हुए रिहा किये जाने का निवेदन किया। शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री धीरज सिंह, तहसील-त्योंथर जिला रीवा द्वारा अपने तर्क प्रस्तुत किये गये और जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि अपराध गंभीर प्रकृति का है। तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजा गया। 



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