सोमवार, 28 सितंबर 2020

मारपीट कर शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने वाले अभियुक्त को न्यायालय ने भेजा जेल

थांदलान्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी नदीम खान द्वारा अभियुक्त मांगीलाल पिता रूपा अड निवासी बालाखोरी को भेजा गया जेल।



अभियोजन मीडिया प्रभारी थांदला वर्षा जैन के अनुसार दिनांक 26 सितंबर 2020 को फरियादी पटवारी श्यामसिंह मईड़ा पटवारी हल्का नंबर 43 ग्राम बालाखोरी में सुबह 10:00 बजे ग्राम पंचायत कार्यालय में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत किसानों से आवेदन प्राप्त कर ऑनलाइन डाटा एंट्री कर रहे थे तभी अभियुक्त मांगीलाल पिता रूपा अड निवासी बाला खोरी का कार्यालय में सीधे अंदर आया जिस पर फरियादी ने उससे लाइन पर लगने के लिए कहा तो अभियुक्त मांगीलाल बोला कि मैं बाहर नहीं निकलूंगा और लाइन पर भी नहीं लगूंगा । ऐसा कहकर वह फरियादी को मां बहन की अश्लील गालियां देने लगा गालियां देने से मना करने पर अभियुक्त फरियादी को मुक्का बांधकर कर मारने दौड़ा और कहने लगा कि मुझे पीएम किसान योजना के पैसे अभी तक नहीं मिले हैं जो मैं तुमसे लूंगा और तुम्हें नौकरी भी नहीं करने दूंगा ऐसा कह कर अभियुक्त फरियादी के शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने लगा और जान से मारने की धमकी भी दी। इसके बाद पटवारी फरियादी ने घटना की जानकारी तहसीलदार एवं पटवारी संघ थांदला के अध्यक्ष को दी ।थाना थांदला की पुलिस द्वारा फरियादी पटवारी की रिपोर्ट पर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्रमांक 409/2020 धारा 294 ,353, 186,352 ,506 भादवि की रिपोर्ट दर्ज की गयी। अनुसंधान के दौरान थाना थांदला की पुलिस द्वारा आज अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक निरोध में न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय द्वारा अभियुक्त की न्यायिक अभिरक्षा स्वीकार करते हुए जिला जेल झाबुआ भेजा गया। राज्य की ओर से प्रकरण का संचालन सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी रवि प्रकाश राय द्वारा किया गया। वर्षा जैन मीडिया सेल प्रभारी थांदला झाबुआ मध्य प्रदेश


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