रविवार, 27 सितंबर 2020

आरोपी ससुर द्वारा छेड़छाड़ करने तथा जान ने मारने की धमकी देने पर न्यायालय ने भेजा जेल।


गुना। जेएमएफसी न्यायालय गुना ने आरोपी खचोरा केवट पुत्र गोपी केवट को छेड़छाड़ तथा जान से मारने की धमकी देने पर थाना केंट पुलिस द्वारा पेश करने पर भेजा जेल। पैरवीकर्ता सुश्री नम्रता गोस्वामी ने बताया कि तीन माह पूर्व फरियादिया के पति एवं सास कुछ काम से गुना आये थे। फरियादिया घर पर अकेले थी तभी ससुर ने फरियादिया के साथ छेड़छाड़ कर गलत काम किया एवं फरियादिया तीन माह के गर्भ से थी। फरियादिया ने कहा कि पुलिस में रिपोर्ट करूंगी तो ससुर ने जान से मारने की धमकी दे दी। उक्त रिपोर्ट थाना केंट में अपराध क्रमांक 905/20 धारा 376(2)h, 506ipc के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अभियोजन की ओर से तर्क दिया गया कि इस प्रकार की घटनाएं समाज को कलंकित करने वाली है औरआरोपी द्वारा यह कृत्य गंभीर अपराध की श्रेणी में आने बाला है अभियोजन द्वारा दिए गए तर्क से सहमत होते हुये माननीय न्यायालय नेआरोपी को जेल भेज दिया।


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