शुक्रवार, 25 सितंबर 2020

विधवा महिला के साथ रात्रि में घर में घुसकर छेडछाड करने वाले आरोपी को भेजा जेल।


ग्वालियर। माननीय न्यायालय श्रीमान दीपक चौधरी जे.एम.एफ.सी. भितरवार जिला ग्वालियर ने विधवा महिला के साथ रात्रि में घर में घुसकर हाथ पकडकर छेडछाड करने वाले आरोपी राजे जाटव पुत्र सावलिया जाटव उम्र 50 साल निवासी ग्राम गोहिन्दा को धारा 457,354,भादवि के जुर्म में जेंल भेजने का आदेश दिया । अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री विक्रांत सिंह गौर ने घटना के बारे में बताया घटना दिनांक 12/09/2020 को करीव रात्रि 12:30 बजे की बात है फरियादिया अपने घर पर दो वच्चों के साथ सो रही थी उसके पति का देहांत एक साल पहले हो गया था । घर का दरवाजा खुला हुआ था तभी गॉव का राजे जाटव आया और बुरी नियत से उसका हाथ पकड लिया, उसकी नींद खुल गई उसके चिल्लाने पर उसके दोनो वच्चों की नींद खुल गई और फरियादिया के जेठ-जिठानी भी आ गये जिस पर फरियादिया की रिपोर्ट पर थाना भितरवार जिला ग्वाालियर में अपराध क्रमाक 313/20 अंतर्गत धारा 457,354 भादवि का दर्ज कर विवेचना में लिया । विवेचना दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय श्रीमान दीपक चौधरी जे.एम.एफ.सी. भितरवार ने आरोपी राजे जाटव पुत्र सावलिया जाटव उम्र 50 साल निवासी ग्राम गोहिन्दा को अभियोजन से सहमत होकर जेल भेजने का आदेश दिया उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री विक्रांत सिंह गौर तहसील भितरवार जिला ग्वालियर के द्वारा की गई। विक्रांत सिंह गौर एडीपीओ तहसील भितरवार जिला ग्वालियर म.प्र.


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