बुरहानपुर - श्रम आयुक्त इंदौर की अधिसूचना के परिपालन में कलेक्टर श्री राजेश कुमार कौल ने बुरहानपुर जिले में दैनिक एवं अंशकालिक वेतन श्रेणी कर्मचारियों के लिए परिवर्तनशील महंगाई भत्तों की दरों 1 अक्टूबर, 2019 से 31 मार्च, 2020 तक की अवधि के लिए निर्धारित की है। कलेक्टर श्री कौल ने मध्य प्रदेश वित्त संहिता भाग-2 के परिशिष्ट-6 के नियम 43 में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए उक्त अवधि के लिए आकस्मिक व्यय से वेतन प्राप्त करने वाले शासकीय विभागों में कार्य करने वाले बुरहानपुर जिले के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए परिवर्तनशील महंगाई भत्ते सहित दैनिक एवं मासिक दरे निर्धारित की है। अतः दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों/श्रमिकों के मासिक महंगाई भत्ते में प्रतिमाह बढ़ोतरी होने से 1 अक्टूबर, 2019 से 31 मार्च, 2020 तक दरे निर्धारित की गई है। उक्त दैनिक वेतन की दरें 30 दिन के विभाजित कर निर्धारित की गई है। इसलिए सभी कर्मचारियों एवं श्रमिकों को वेतन सहित साप्ताहिक अवकाश देय होगा अर्थात मासिक वेतन में से साप्ताहिक अवकाश के लिए कोई राशि कटोत्रा नहीं की जा सकेगी। मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रूपये के गुणांकों को पूर्णाक करके दैनिक एवं मासिक मजूदरी निर्धारित की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र के अनुसार पचास पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपये पूर्णांकित किया जायेगा और पचास पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा।
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