रविवार, 10 नवंबर 2019

फर्जी सीबीआई अधिकारी बनकर करोड़ों की धोखाधड़ी कर ठगी करने वाला अंतर्राज्यीय ठग साथी सहित इंदौर क्राईम ब्रांच के गिरफ्त में।

फर्जी सीबीआई अधिकारी बनकर करोड़ों की धोखाधड़ी कर ठगी करने वाला अंतर्राज्यीय ठग साथी सहित इंदौर क्राईम ब्रांच के गिरफ्त में।




इंदौर - वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (शहर) इन्दौर श्रीमती रुचिवर्धन मिश्र द्वारा लोगों को विभिन्न प्रकार के प्रलोभन देकर झांसे में लेकर, लोगों के साथ धोखाधड़ीपूर्वक ठगी की वारदातें करने वाले ठगों को पकड़ने के लिये इंदौर पुलिस को निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देशों के तारतम्य पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) इंदौर श्री सूरज वर्मा के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (अपराध) श्री अमरेन्द्र सिंह द्वारा क्राईम ब्रांच की टीम के प्रभारियों को इस दिशा में आसूचना संकलित कर ठगोरों को पकड़ने के लिये प्रभावी कार्यवाही करने हेतु समुचित दिशा निर्देश दिये गये थे।
   इसी अनुक्रम में क्राईम ब्रांच की टीम को सूचना मिली थी कि विक्रम गोस्वामी तथा शाहुबुद्दीन नामक व्यक्ति लोगों को झांसे में लेकर उनसे मोटी रकम ऐंठकर ठगी कर रहे हैं। सूचना की तस्दीक करते ज्ञात हुआ कि उपरोक्त दोनों व्यक्तियों के खिलाफ थाना सराफा बाजार जिला इंदौर में लेखी शिकायत आवेदन पत्र की जांच पर से अपराध 119/19 धारा 419, 420 भादवि के तहत प्रकरण भी कायम किया गया है। बाद टीम द्वारा थाना सराफा पुलिस के साथ संयुक्त कार्यवाही करते हुये पतारसी कर आरोपी विक्रम पिता अधीर गोस्वामी को रतलाम कोठी इंदौर तथा शाहुबुद्दीन को 78 कोयला बाखल इंदौर से धरदबोचा।
 
           आरोपी विक्रम पिता अधीर गोस्वामी उम्र 44 साल मूल निवासी कल्लन नगर रहरा खदी पुलिस स्टेशन नार्थ 24 परगना पश्चिम बंगाल हाल- निवासी 403 आरोही प्रिंसेस लैंड मार्क-21/1 रतलाम कोठी इंदौर, ने पुलिस टीम को प्रांरभिक पूछताछ में बताया कि वह कक्षा 11 वीं तक पढ़ा है लेकिन उसकी तकनीकी गैजेट्स पर अच्छी पकड़ है। आरोपी ठगी करने से पूर्व दिल्ली मुंबई कोलकाता आदि शहरों में अस्थायी तौर पर अलग अलग प्रकार के काम करके जीवनयापन करता था जिसमें एंटिक करेंसी की खरीदी बिक्री, फायर वर्क तथा फुटपाथ पर तौलियां बेचने आदि का काम करता था, किंतु पैसों की लालच में रहीसी के ख्वाब ने आरोपी को ठगोरा बना दिया जिसने षणयंत्रपूर्वक योजनाबद्ध तरीके लोगों को झांसे में लेकर करोड़ों रूपये की ठगी कर डाली।
 
        आरोपी ने स्वयं ही विभिन्न प्रकार की सील स्टाँप, स्पेशल सी.बी.आई. आॅफिसर के कूटरचित परिचय पत्र तैयार किये थे। आरोपी का पहली पत्नि से तलाक होने के बाद उसने दूसरी शादी की थी जिसका पहली शादी से एक लड़का है। आरोपी ने कबूला कि उसके बेटे के स्कूल में एडमिशन के लिये लगने वाले दस्तावेजों में टी0सी0, तथा तलाक के बाद दूसरी मॉ का नाम बेटे के जन्म प्रमाण पत्र पर दर्ज कराने के लिये फर्जी सील सिक्कों का प्रयोग किया था तथा स्कूल प्रबंधन को फर्जी दस्तावेज उपलब्ध कराकर, गुमराह किया।
 
आरोपी शाहबुद्दीन पिता मुजफ्फर मलिक उम्र 31 साल निवासी ग्राम पडनचोपुर, पो0 रामनाथपुर थाना-पुलवा, जिला-हुगली पश्चिम बंगाल हाल मुकाम- कोयला बाखल ने बताया कि वह सराफा बाजार में सोना चाँदी के आभूषणों पर पालिश व सौदंर्यीकरण का कार्य करता है। आरोपी शाहबुद्दीन को भी विक्रम गोस्वामी ने सी.बी.आई में नौकरी करना तथा आर.पी(चावल खींचने वाला सामान जो कॉपर का बना हुआ होता है) का काम करना बताया था। आरोपी विक्रम ने आरोपी शाहबुद्दीन को बताया था कि उसके द्वारा आर.पी. भारत सरकार को पूर्व में दी जा चुकी है जोकि बहुमूल्य वस्तु है, आरोपी विक्रम गोस्वामी ने आरोपी शाहबुद्दीन को यह कहकर झांसे में लिया कि उसने सरकार को आर0पी0 देते वक्त कई लोगों को ग्रुप में जुड़ा होना बताया था इसलिए सरकार जब पैसा देगी तो वो कई लोगों को एक साथ शासकीय पैसा दिला सकता है अतः उसके बदले एक परिपत्र भरकर लोगों को जोड़ना है जिनसे पैसे लेकर बदले में उन्हें 01-01 करोड़ रूपये से अधिक रूपये वह सरकार से दिलवायेगा। लोगों को जोड़ने के लिये आरोपी शाहबुद्दीन ने आरोपी विक्रम गोस्वामी के कहे अनुसार, अन्य लोगों को जोड़ना शुरू किया जिनसे 27 हजार गवर्मेन्ट लायसेन्स फीस तथा निवेश की राशि करोड़ों रूपये अलग अलग लोगों से ली गई और आश्वासन दिया गया कि आपका पुलिस वेरिफिकेशन भी होगा अगर कोई केस थाने में रजिस्टर्ड पाया जाता है तो फर्म(ग्रुप) से आपका नाम हटाया जाकर आपके पैसे वापस कर दिये जायेंगे, अन्यथा सभी बिन्दुओं पर सही जानकारी पाई जाने पर सभी खर्च व सरकार की फीस काटकर करीब 05 करोड़ का फायदा लोगों को करवायेगा जोकि रूपये खाते में 01 नंवबर में तक आ जायेंगे।


साभार 
  राष्ट्रीय जनभावना


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