उर्वरक लायसेंस निलंबित |
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छतरपुर | |
कृषि विभाग द्वारा उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश 1985 के तहत जिले के 2 उर्वरक लायसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की कार्यवाही की गई है। इनमें सटई रोड स्थित जीतेन्द्र तिवारी और हरपालपुर के प्रशांत कुमार अग्रवाल के प्रतिष्ठान द्वारा अमानक स्तर का उर्वरक विक्रय करने और प्रयोगशाला से अमानक उर्वरक प्रमाणित होने पर लायसेंस निरस्त किया गया है। |
बुधवार, 27 नवंबर 2019
उर्वरक लायसेंस निलंबित
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