शनिवार, 7 दिसंबर 2019

12 डीजल-पेट्रोल पम्पों पर पीयूसी स्थापित नहीं करने पर एक लाख 20 हजार रूपये की राशि राजसात हुई

12 डीजल-पेट्रोल पम्पों पर पीयूसी स्थापित नहीं करने पर एक लाख 20 हजार रूपये की राशि राजसात हुई
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भोपाल | 


 

 

 


   


    कलेक्टर श्री तरूण कुमार पिथोड़े के निर्देशानुसार जिले में प्रदूषण नियंत्रण की कार्यवाही के अंतर्गत सभी डीजल-पेट्रोल पम्पों पर पीयूसी यंत्र की स्थापना के लिए कहा गया है।
    जिला आपूर्ति नियंत्रक भोपाल द्वारा डीजल-पेट्रोल पम्पों की जाँच की गई। जाँच के दौरान 12 डीजल-पेट्रोल पम्प संचालकों द्वारा पूर्व मे निर्धारित समय-सीमा में पीयूसी स्थापना नहीं करने पर एक लाख 20 हजार रूपये की प्रतिभूति राशि राजसात की गई  है। पूर्व में दी गई समय-सीमा में पीयूसी स्थापना नहीं करने पर मध्यप्रदेश मोटर स्प्रिट तथा हाई स्प्रिट डीजल-ऑयल अनुज्ञापन तथा नियत्रंण आदेश 1980 के अंतर्गत 12 डीजल-पेट्रोल पम्प की राशि राजसात की गई है।
    जिला आपूर्ति नियंत्रक अधिकारी ने बताया कि जारी निर्देशों के उल्लंघन पर एचपी ऑटो सेंटर पीएनटी चौराहा, बंसल मेट्रो प्लाजा, हलालपुरा, पुलिस कल्याण फिलिंग स्टेशन, नेहरू नगर, तत्पर एड हॉग, गौतम नगर, इब्राहिम अली इमदाद अली पेट्रोल पम्प, रॉयल मार्केट, हैप्पी फ्यूल सेंटर, सुल्तानिया रोड, करतार फिल एंड फलाय, फंदा, यूनाईटेड सेल्स एंड सर्विस, खजूरी रोड, आई.बी.पी.फंदा, फंदा, ताज सर्विस स्टेशन, सुल्तानिया रोड एवं भोपाल सर्विस स्टेशन, रॉयल मार्केंट भोपाल पर 10 – 10 हजार रूपये इस प्रकार कुल एक लाख 20 हजार इस प्रकार रूपये की प्रतिभूति राशि राजसात की गई है। 55 डीजल/पेट्रोल पम्पों में से 11 डीजल/पेट्रोल पम्पों में पीयूसी  यंत्र की स्थापना कर ली गई है। शेष 44 डीजल/पेट्रोल पम्पों में पीयूसी स्थापना की कार्यवाही जारी है। 15 दिसम्बर के पश्चात पीयूसी की स्थापना नहीं होने पर इन डीजल/पेट्रोल पम्पों के विरूद्ध भी कार्यवाही की जायेगी।





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