बुधवार, 18 दिसंबर 2019

अब सिंचाई पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष होगा मध्य प्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी विधेयक 2009 विधानसभा में पारित

















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अब सिंचाई पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष होगा
मध्य प्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी विधेयक 2009 विधानसभा में पारित
अशोकनगर |


 

    राज्य विधानसभा ने आज मध्य प्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (द्वितीय संशोधन) विधेयक 2019 सर्वसम्मति से पारित कर दिया। जलसंसाधन मंत्री    श्री हुकुम सिंह कराड़ा ने यह विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत किया, जिसे चर्चा उपरांत सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया।
    इस संशोधन विधेयक के पारित हो जाने से अब प्रदेश की सिंचाई पंचायतों (जल उपभोक्ता संथाओं) का कार्यकाल 2 के स्थान पर 5 वर्ष हो जाएगा। वर्तमान में इनकी निर्वाचन अवधि 2 वर्ष है।






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