सोमवार, 9 दिसंबर 2019

बुरहानपुर जिले में वर्ष 2021 की जनगणना दो चरणों में होगी

बुरहानपुर जिले में वर्ष 2021 की जनगणना दो चरणों में होगी


 


बुरहानपुर 9 दिसम्बर, 2019 -जनगणना कार्य निदेशालय मध्य प्रदेश भारत सरकार गृह मंत्रालय, के निर्देशानुसार जनगणना-2021 के दो चरणों यथा मकान सूचीकरण एवं मकान की गणना तथा जनसंख्या की गणना हेतु जनगणना कार्य जिला स्तर पर सुचारू एवं सुगम संचालन के लिए जनगणना अधिकारियों का क्षेत्राधिकार सुनिश्चित किया गया है। जिसमें अपर कलेक्टर जिला जनगणना अधिकारी बुरहानपुर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अतिरिक्त प्रमुख जनगणना अधिकारी, जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी अतिरिक्त जिला जनगणना अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी बुरहानपुर/नेपानगर, अनुविभाग जनगणना अधिकारी, तहसीलदार बुरहानपुर/खकनार/नेपानगर चार्ज जनगणना अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी बुरहानपुर/खकनार अतिरिक्त चार्ज जनगणना अधिकारी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी नेपानगर/शाहपुर चार्ज जनगणना अधिकारी होगे।
जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 11 में प्रदत्त शक्तियों के अनुसार कोई भी जनगणना अधिकारी अथवा ऐसे व्यक्तियों जो गणना का कार्य करने में सहायता करने हेतु विधिवत् अपेक्षित हो एवं जो वर्णित अधिनियम के अंतर्गत अथवा इसके अंतर्गत निर्दिष्ट नियम के अंतर्गत आवंटित कार्य निर्वहन करने हेतु मना करता हो अथवा कोई भी व्यक्ति जो ऐसे कार्य निर्वहन में अन्य व्यक्ति को बाधा उत्पन्न करता हो अथवा रोकता हो को रूपये 1000/-तक का दण्ड एवं दोष सिद्ध होने पर तीन वर्षो तक का कारावास से दण्डित किया जायेगा। कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी श्री राजेश कुमार कौल ने समस्त पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि वे संबंधित कार्य को गंभीरतापूर्वक लेकर समय सीमा में पूर्ण करें।


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