मंगलवार, 3 दिसंबर 2019

इंदौर टीआई और एएसआई के खिलाफ 420, 467, 468, 471 में अपराध दर्ज करने का कोर्ट ने दिया आदेश, आरोपी को आजीवन कारावास से बचाने के लिए टीआई और एएसआई ने की कोर्ट से धोखाधड़ी

इंदौर टीआई और एएसआई के खिलाफ 420, 467, 468, 471 में अपराध दर्ज करने का कोर्ट ने दिया आदेश


आरोपी को आजीवन कारावास से बचाने के लिए टीआई और एएसआई ने की कोर्ट से धोखाधड़ी


कोर्ट ने एसे बहुत गंभीर अपराध माना


महिलाओं से अत्याचार बढ़ने का कारण ये भी, पुलिस आरोपी से कर लेती है साँठ - गाँठ ?


इंदौर । (राजेन्द्र के. गुप्ता 98270-70242) एरोड्रम थाना क्षेत्र के आराधना नगर में रहने वाली महिला सोनू को उसके पति संजय शिंदे ने दिनांक 31/05/2019 को ख़ूब पीटा और अन्य घटना को अंजाम दिया । सोनू की शिकायत पर एरोड्रम थाने में अपराध क्रमांक 0359/19 धारा 294, 323, 436, 506 में दर्ज किया । किन्तु दिनांक 30/11/2019 को टीआई अशोक पाटीदार और जाँच अधिकारी एएसआई राकेश तिवारी ने जेएमएफसी विपिन भदौरिया की कोर्ट में चालान पेश किया तो एफआईआर सहित अन्य दस्तावेज़ों में वाईटनर लगा कर और काटछाट कर धाराएँ बदल दी । महिला के साथ अत्याचार करने वाले संजय शिंदे को जिस आपराधिक धारा में आजीवन कारावास की सज़ा हो सकती थी उसे बदल दिया । टीआई पाटीदार और जाँच अधिकारी एएसआई राकेश तिवारी के द्वारा दस्तावेज़ों में की गई कूटरचना को कोर्ट ने ख़ुद पकड़ लिया । जेएमएफसी कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए एसपी पश्चिम अवधेश गोस्वामी को दो पेज का पत्र लिख कर टीआई पाटीदार और एएसआई तिवारी के खिलाफ 420, 467, 468, 471 में अपराध दर्ज करके बताने का आदेश दिया है । 


कूटरचना कर धारा बदल दी -


294, 323, 436, 506 में दर्ज अपराध में से धारा 436 पर वाईटनर लगा कर और कुछ दस्तावेज़ों में ओवर राईटिंग कर आजीवन कारावास की सज़ा के प्रावधान वाली इस आपराधिक धारा को धारा 427 में बदल दिया ।


इसलिए भी बढ़ रहे है महिलाओं पर अत्याचार -


एडवोकेट सुनील वर्मा, विवेक सिंह, ललित काला, अमर सिंह राठौर, सुरेन्द्र कुमार वर्मा, अभिषेक तुगनावत, विकास डागा, मंज़ुला मुकाती, ललित नरवरे, रोशन कश्यप, राजेन्द्र शर्मा, रवि जैन ने कहा पुलिस के कुछ अधिकारियों द्वारा इस प्रकार का कृत्य किए जाने से भी महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे है । यह मामला कोर्ट की पकड़ में आ गया वर्ना क्या होता आरोपी सजा से बच जाता । प्रकरण में खास यह रही की जेएमएफसी कोर्ट ने सभी दस्तावेज़ पढ़ लिए और मामले को कोर्ट ने स्वयं पकड़ लिया । ग़रीब फ़रियादी को ऐसे केस में जानकारी ही नही लग पाती है और आरोपी बच निकलते है । कोर्ट ने इसे कोर्ट से धोखाधड़ी और छल करना माना इसलिए इसे कोर्ट ने बहुत गंभीर अपराध मानते हुए टीआई पाटीदार और एएसआई तिवारी के खिलाफ अपराध दर्ज करके कोर्ट को बताने के लिए एसपी को पत्र लिखा है । खबर अभी जारी है...


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