अनुसूचित जाति, जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं मानिटरिंग समिति की बैठक आज जिला पंचायत के सभागर कक्ष में सम्पन्न हुई। उक्त बैठक कुरवाई विधायक श्री हरिसिंह सप्रे की अध्यक्षता में आहूत की गई थी जिसमें विदिशा विधायक श्री शशांक भार्गव तथा बासौदा विधायक श्रीमती लीना जैन के अलावा जिला पंचायत सीईओ श्री मयंक अग्रवाल एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
बैठक में अधिनियम के तहत एक अक्टूबर से आठ दिसम्बर तक स्वीकृत राहत राशि एवं वितरण की समीक्षा की गई। इस दौरान बताया गया कि प्रकरणों में गवाही देने हेतु आने वालो को आने जाने के अलावा स्वल्पाहार राशि देना आवश्यक है। ततसंबंध में कुछ पुलिस थानो के द्वारा कार्यवाही नही करने पर आपत्ति दर्ज की गई और संबधित थाना प्रभारियों को लोक अभियोजन अधिकारी के माध्यम से नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु पत्राचार करने पर बल दिया गया है। बैठक में दो माह से अधिक लंबित अपराधो के संबंध में कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है।
कुरवाई विधायक श्री हरिसिंह सप्रे ने कहा कि प्रकरणों की थानावार जानकारी सदस्यों को दी जाए। लंबी अवधि तक प्रकरण लंबित होने के कारण पीड़िता परिवार अनेक समस्याओं से जूझता है। इस प्रकार के प्रकरणों में शासन द्वारा निर्धारित समय सीमा में कार्यवाही की जाए ताकि संबंधित पीड़ितों को न्याय अविलम्ब प्राप्त हो सकें।
विदिशा विधायक श्री शशांक भार्गव ने अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के उत्थान हेतु संचालित स्वरोजगारमूलक योजनाओं के लक्ष्य प्राप्ति पर जोर दिया गया। उन्होंने बैंकर्सो द्वारा वित्तीय पोषण में की जा रही विलम्बता पर असंतोष जाहिर करते हुए बैंकर्स की आगामी बैठक में शामिल होने की इच्छा उनके द्वारा जाहिर की गई है।
बैठक में विभिन्न विभागों के द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के उत्थान हेतु संचालित योजनाओं के लक्ष्य प्राप्ति हेतु अब तक की गई कार्यवाही से विभागों के अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया।