बुधवार, 18 दिसंबर 2019

कलेक्ट्रेट व जिला पंचायत में आंदोलन व ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर प्रतिबंध धारा 144 के तहत की गई प्रतिबंधात्मक कार्यवाही

 
खण्डवा | 


 

 

 


   

    कलेक्टर कार्यालय परिसर खण्डवा तथा जिला पंचायत खण्डवा में जुलूस, आमसभा, नारेबाजी एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग से कार्यालयीन एवं न्यायालयीन कार्य प्रभावित होते है, तथा शांति भंग होती है। इस कारण से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती तन्वी सुन्द्रियाल ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत कलेक्ट्रेट व जिला पंचायत कार्यालय परिसर में धरना, प्रदर्शन, आन्दोलन तथा ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जारी आदेश अनुसार बिना अनुमति के इस तरह की कोई कार्यवाही इन परिसरों में नही की जा सकेगी। जारी आदेश अनुसार कोई भी राजनैतिक दल, छात्र संगठन अथवा कोई आन्दोलनकारी व्यक्ति इस परिसर में प्रतिबंधित किया गया है। ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग इन दोनों कार्यालयों के परिसर एवं उससे लगे हुए 100 मीटर की परिधि में प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी राजनैतिक दल, यूनियन छात्र संगठन अथवा कोई आन्दोलनकारी व्यक्ति इस परिसर में जुलूस, आमसभा या नारेबाजी, ज्ञापन आदि सौंपे जाने के 3 दिवस पूर्व उपखण्ड मजिस्ट्रेट खण्डवा से विधिवत लिखित में अनुमति लेना होगी। ज्ञापन सौंपे जाने हेतु कलेक्टर के मुख्य द्वार पर 5 व्यक्ति, संगठन कार्यकर्ता होने पर मुख्य द्वार पर से ही अधिकृत अधिकारी को ज्ञापन सौंपा जायेगा। अधिकारी विशेष को ही ज्ञापन दिये जाने की मांग नहीं की जायेगी। उक्त आदेशों का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध दण्डनीय कार्यवाही की जायेगी।




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