शनिवार, 14 दिसंबर 2019

नेशनल लोक अदालत में 20 वर्ष पुराने प्रकरण के निराकरण से दोनों पक्ष हुये प्रसन्न "खुशियों की दास्तां"

















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नेशनल लोक अदालत में 20 वर्ष पुराने प्रकरण के निराकरण से दोनों पक्ष हुये प्रसन्न "खुशियों की दास्तां"
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छिन्दवाड़ा | 


 

 

 

   
 

   लोक अदालत सस्ते और सच्चे न्याय के लिये एक सर्वोत्तम साधन है जिसमें न कोई पक्ष जीतता है और न ही कोई पक्ष हारता है। न्याय के प्रति बढ़ती श्रध्दा और विश्वास के कारण अब राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाने लगा है जिसमें पूरे देश में एक साथ लोक अदालत का आयोजन कर आपसी राजीनामा से प्रकरणों का निपटारा किया जाता है। छिन्दवाड़ा जिला न्यायालय परिसर में आज 14 दिसंबर को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष और जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री ब्रजेन्द्र सिंह भदौरिया के मार्गनिर्देशन में संपन्न नेशनल लोक अदालत में 20 वर्ष पुराने एक प्रकरण का निराकरण हुआ। इस प्रकरण के निराकरण से दोनों पक्षों में प्रसन्न्ता है और उन्होंने न्यायालय के प्रति अपना विश्वास व्यक्त किया है। दोनों पक्षों में इस बात को लेकर हर्ष व्याप्त है कि उनके मन के मुताबिक उन्हें न्याय मिल गया है।
      नेशनल लोक अदालत में खंडपीठ क्रमांक-6 के न्यायिक सदस्य और पीठासीन अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा और सदस्य श्रीमती निर्मला कुशवाह की पीठ में सिविल निष्पादन क्रमांक-170/1996 पंजाब नेशनल बैंक विरूध्द तामसिंह एवं अन्य का प्रकरण निराकरण के लिये रखा गया। प्रकरण में ऋणी श्री तामसिंह और उसके परिजनों द्वारा पंजाब नेशनल बैंक की जिले की तहसील छिन्दवाडा की शाखा सांवरी में भूमि को बंधक रख ऋण लिया गया था। इस प्रकरण में न्यायालय द्वारा 4 मई 1999 को निर्णय घोषित कर पंजाब नेशनल बैंक के पक्ष में डिक्री पारित की गई थी और यह डिक्री वर्ष 1999 से पंचम अपर जिला न्यायाधीश छिन्दवाड़ा के न्यायालय में लंबित थी जिसे नेशनल लोक अदालत के समक्ष रखा गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव और अपर जिला न्यायाधीश श्री विजय सिंह कावछा तथा जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री सोमनाथ राय ने बताया कि लोक अदालत की समझाईश से उभय पक्ष के मध्य आपसी राजीनामा से समझौता हुआ और निर्णित ऋणी श्री तामसिंह द्वारा बैंक को 4 लाख 25 हजार रूपये की राशि अदा की गई। इस समझौता कार्यवाही में पंजाब नेशनल बैंक की शाखा सांवरी के प्रबंधक श्री अंचित कुमार और उनके अधिवक्ता श्री एम.एन.अल्डक तथा निर्णित ऋणी श्री तामसिंह और उनके अधिवक्ता श्री हरिओम बागरे की उपस्थिति में यह समझौता हुआ। आपसी समझौते से प्रकरण का निराकरण होने पर दोनों पक्ष अब संतुष्ट हैं।  







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