शुक्रवार, 13 दिसंबर 2019

नेशनल लोक अदालत में विद्युत उपभोक्ताओं के प्रकरणों में छूट का प्रावधान

नेशनल लोक अदालत में विद्युत उपभोक्ताओं के प्रकरणों में छूट का प्रावधान
 
छिन्दवाड़ा | 


 

    जिला न्यायालय परिसर छिन्दवाडा और तहसील मुख्यालयों के सिविल न्यायालयों में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135, 138 एवं 126 के अंतर्गत बिजली चोरी, अनाधिकृत विद्युत का उपयोग एवं भार वृध्दि के लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिये 14 दिसंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है। इस नेशनल लोक अदालत में सभी घरेलू और कृषि, 5 किलोवाट भार तक के गैर घरेलू और 10 अश्व शक्ति भार तक के औद्योगिक श्रेणी के उपयोगकर्ता/उपभोक्ताओं के लिये छूट के प्रावधान किये गये है ।

      म.प्र.पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमि. के कार्यपालन अभियंता ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में विशेष न्यायालय में दर्ज प्रकरणों में आकलित सिविल दायित्व  की राशि में 25 प्रतिशत और 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर शत-प्रतिशत तथा न्यायालय में दर्ज नहीं होने की स्थिति में आकलित सिविल दायित्व की राशि पर 40 प्रतिशत और 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर शत-प्रतिशत छूट प्रदान की जायेगी । आवेदक को निर्धारित छूट के बाद शेष देय आकलित सिविल दायित्व की राशि का एकमुश्त भुगतान करने के साथ ही अन्य शर्तो का पालन करना होगा । यह छूट मात्र नेशनल लोक अदालत की तिथि 14 दिसंबर तक समझौता करने के लिये लागू रहेगी तथा 14 दिसंबर के बाद कंपनी द्वारा छूट प्रदान नहीं की जायेगी और संबंधित उपभोक्ता/उपयोगकर्ता को 16 प्रतिशत चक्रवृध्दि ब्याज की दर से भुगतान करना होगा । उन्होंने उपभोक्ताओं/उपयोगकर्ताओं से अपील की है कि कंपनी और विशेष न्यायालय द्वारा की जाने वाली कार्यवाही से बचने के लिये इस लोक अदालत में प्रकरण का निराकरण कराये और सहयोग प्रदान करें । विस्तृत जानकारी के लिये संबंधित संभागीय कार्यालय या वितरण केंद्र से संपर्क किया जा सकता हैं ।
 



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