शुक्रवार, 27 दिसंबर 2019

फेसबुक पर धार्मिक भावनओ को आहत करने वाले पोस्ट करने वाले आरोपी की कोर्ट ने जमानत की निरस्‍त, अभियोजन अधिकारी द्वारा ली गई थी आपत्ति। 

 


 
 बुरहानपुर -  अभियोजन अधिकारी श्री सुनील कुरील एवं अनिल सिंह बघेल द्वारा आपत्ति लिये जाने पर माननीय न्‍यायिक मजिस्ट्रेट सुश्री शीतल बघेल बुरहानपुर ने धार्मिक भावनाओ को आहत करने वालेआरोपी विनोद चौहान का जमानती आवेदन निरस्‍त कर जेल भेजा । अभियोजन अधिकारी श्री अनिलसिंह बघेल ने बताया कि, जिला पुलिस प्रशासन द्वारा लोगो को बार बार सोशल मिडिया पर आपत्तिजनक पोस्‍ट करने से मना करने के बावजूद लोगो के द्वारा गलतियों को दोहराया जा रहा है ,ऐसा ही आरोपी विनोद चौहान द्वारा सोशल मीडिया पर मुस्लिम समाज के विरूदध धार्मिक भावना भडकाने के लिये आपत्तिजनक पोस्‍ट किये जाने के आधार पर धारा 188, 295 क  भादवि का भी अपराध कायम किया गया । आरोपी विनोद चौहान द्वारा सी.ए.बी. और एनआरसी का उल्‍लेख करते हुए अपने मोबाईल से मुस्लिम समाज को आक्रोशित करने वाली पोस्‍ट जिसमें मुस्लिम समाज की महिलाओ तथा लडकियो के बारे मे आपत्तिजनक पोस्‍ट अपने फेसबुक आईडी पर डाली थी जिससे मुस्लिम समाज के लोगो द्वारा आपत्ति ली गई एवं थाना शाहपुर में मुस्लिम समाज ने लिखित आवेदन पर आरोपी विनोद पिता सरदारसिंह चौहान निवासी बोरगांव के विरूदध मुकदमा कायम किया गया । दिनांक 24.12. 2019 को पुलिस ने आरोपी को प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री रामसिंह बघेल के समक्ष  समक्ष प्रस्‍तुत किया था जहां आरोपी के अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन प्रस्‍तुत किया जिस पर अभियोजन अधिकारी श्री रतनसिंह भंवर के आपत्ति लेने पर आवेदन विचार हेतु सुरक्षित रखा था।
आज पुनः आरोपी के जमानत आवेदन पर मा. प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट सुश्री शीतल बघेल के समक्ष सुनवाई की गई, जिस पर ए.डी.पी.ओ. श्री सुनील कुरील एवं अनिल सिंह बघेल ने इस आधार पर लिखित आपत्ति ली कि आरोपी द्वारा किया गया कृत्‍य धार्मिक भावनाओ को ठेस पहुचा कर एक विशेष वर्ग के विरूदध होकर गंभीर प्रकृति का है,  वर्तमान में देश में एन.आर.सी., सी.ए.बी., सी.ए.ए. जैसे कानुनो पर कई स्‍थानो पर अशांति का माहौल है ऐसे में बुरहानपुर शहर में सांप्रदायिक सदभावना कायम है। आरोपी ने बुरहानपुर में सांप्रदायिक सदभावना बिगाडने का प्रयास किया है यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाता है तो ऐसे अपराधो को प्रोत्‍साहन मिलेगा साथ ही सांप्रदायिक सदभाव भी बिगडेगा ।यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाता है तो उसके फरार होने और अनुसंधान को प्रभावित करने की संभावना है।         
     अभियोजन अधिकारी श्री सुनील कुरील एवं अनिलसिंह बघेल द्वारा आपत्ति लिये जाने से सहमत होने पर मा. न्‍यायालय ने आरोपी विनोद चौहान का जमानत आवेदन निरस्‍त किया, आरोपी को जमानत आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व ही गिरफ्तार था ।
 
                   


 


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